Rajasthan Gramin Parivar Aajivika Rin Yojana – वित्तीय बजट 2024-25 के घोषणा भाषण के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने राज्य में अनेक प्रकार की योजनाएं लॉन्च करने का एलान किया था। जिनमें से एक राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना है। जिसे अब 10 अक्टूबर 2024को प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों के लिए लागू कर दिया गया है। Rajasthan Gramin Parivar Aajivika Rin Yojana के तहत 2024-25 में 1 लाख ग्रामीण परिवारों को अकृषि कार्यों के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। यानी इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार 2000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण ग्रामीण परिवारों को उपलब्ध करवाएगी। अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तो फिर आप हमारा यह लेख अवश्य पढ़ें। क्योंकि आज हम आपको अपने इस लेख में Rajasthan Gramin Parivar Aajivika Loan Yojana से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातों से अवगत कराने जा रहे हैं।
Rajasthan Gramin Parivar Aajivika Rin Yojana 2024
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 2024-25 के बजट में प्रदेश में राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना को शुरू करने का ऐलान किया था। अब सरकार के सहकारिता विभाग ने Rajasthan Gramin Parivar Aajivika Rin Yojana को प्रदेश में लागू करने के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। प्रदेश सरकार इस योजना के माध्यम से 1 लाख ग्रामीण परिवारों को न्यूनतम ₹25000 और अधिकतम ₹200000 तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी। जो वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों और स्मॉल फाइनेंस बैंक के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा। यानी सरकार इस योजना के तहत 2000 करोड़ रुपए तक का लोन ग्रामीण इलाकों के परिवारों को अकृषि (खेती के अलावा अन्य कार्यों के लिए) उपलब्ध करवाने जा रही है।
इसके अलावा प्रदेश सरकार इस योजना के अंतर्गत लिए जाने वाले लोन के लिए 100 करोड़ रुपए का ब्याज अनुदान भी देगी। लेकिन Rajasthan Gramin Parivar Aajivika Loan Yojana का लाभ उन्हीं ग्रामीण परिवारों को मिलेगा जो पिछले 5 वर्षों से ग्रामीण इलाकों में रह रहे हैं।
ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना के तहत 15 दिन में मिलेगा ऋण
इस योजना के अंतर्गत आवेदक के आवेदन को स्वीकृति मिलने के बाद सरकार द्वारा 15 दिन के अंदर ऋण दिया जाएगा। जो वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सरकारी बैंकों और स्माल फाइनेंस बैंकों के माध्यम से मुहैया करवाया जाएगा। सहकारिता मंत्री ने जानकारी प्रदान कि है कि सरकार ने वाणिज्यिक बैंकों की ओर से 55 हजार 158, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा 36 हजार 741, सहकारी बैंकों द्वारा 5 हजार 949 तथा स्माल फाइनेंस बैंकों की ओर से 2 हजार 152 सहित कुल 1 लाख ग्रामीण परिवारों को ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध करवाने का टारगेट रखा है।
राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना की खास बात यह है कि लोन के लिए आवेदक से कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाएगी। लाभार्थी को स्वीकृत लोन को प्रतिवर्ष नवीनीकरण करवाना होगा। यानी 1 साल पूरे हो जाने पर खाते में बकाया राशि जमा करवाकर लोन सीमा को अगले वर्ष के लिए नवीनीकृत करवाना होगा। राज्य सरकार की ओर से आगामी वर्षों में भी निरंतर ब्याज अनुदान राशि दी जाएगी।
Rajasthan Gramin Parivar Aajivika Rin Yojana का उद्देश्य
सरकार का राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के उन 1 लाख परिवारों को 2 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण मुहैया करवाना है जो कृषि एवं पशुपालन के अलावा अकृषि गतिविधियों व हस्तशिल्प, लघु उद्योग, कताई-बुनाई, रंगाई-छपाई आदि पर अपने दैनिक जीवन को चलाने के लिए निर्भर है। यह योजना प्रदेश के ग्रामीण इलाकों के परिवारों को ऋण उपलब्ध करवाकर उनके रोजगार को पूंजीगत रूप से मजबूत बनाएगी। जिससे उनके रोजगार आर्थिक रूप से मजबूत होकर बेहतर तरीके से संचालित होगा। Rajasthan Gramin Parivar Aajivika Loan Yojana के माध्यम से राजस्थान के एक लाख परिवार आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त बनेंगे। जिससे प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में नए- नए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे और बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा।
राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना के तहत चयन
- सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हुए आवेदकों को सूचना प्रौद्योगिकी विकास द्वारा तैयार पोर्टल पर अपना ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों को प्रत्येक जिला कलेक्टर्स की ओर से जिले को आवंटित कुल लक्ष्य संख्या के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र से पात्र परिवार का चयन किया जाएगा।
- जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी आवेदन की पात्रता मानदंडों का परीक्षण करेगी।
- फिर कमेटी द्वारा आवेदन पत्र संबंधित बैंक शाखा को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। जहां पर शाखा 15 दिन में भीतर ऋण स्वीकृत पर निर्णय लेंगी।
- यदि बैंक द्वारा ऋण को स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है तो आवेदक को 15 दिन के बाद उसके बैंक खाते में ऋण मुहैया करवा दिया जाएगा।
Rajasthan Gramin Parivar Aajivika Rin Yojana की विशेषताएं
- राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 2024-25 के बजट भाषण में राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका योजना को शुरू करने का ऐलान किया था।
- 10 अक्टूबर 2024को इस योजना को सहकारिता विभाग ने मंजूरी प्रदान करते हुए प्रदेश में लागू कर दिया है।
- इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा 2000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा।
- यह लोन प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 1 लाख परिवारों को अकृषि कार्यों के लिए दिया जाएगा जो प्रत्येक परिवार को अधिकतम 2 लाख रुपए का दिया जाएगा।
- इस योजना के तहत न्यूनतम लोन सीमा ₹25000 और अधिकतम लोन सीमा ₹200000 की है।
- इसके अलावा राज्य सरकार इस योजना के अंतर्गत लिए जाने वाले लोन के लिए 100 करोड़ रुपए का ब्याज अनुदान भी देगी।
- Gramin Parivar Aajivika Loan Yojana के तहत आवेदकों को वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों और स्मॉल फाइनेंस बैंकों से ऋण दिलवाया जाएगा।
- आवेदक इस योजना का लाभ तभी ले सकता है जब वह पिछले 5 वर्षों से राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा हो।
- ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना राजस्थान 2024 के तहत आवेदकों को बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के 15 दिन के अंदर ऋण दिया जाएगा।
- लाभार्थियों को स्वीकृत ऋण को हर साल नवीनीकरण करवाना होगा अर्थात 1 साल पूरे हो जाने पर खाते में बकाया राशि जमा करके ऋण को अगले साल के लिए नवीनीकृत करवाना होगा।
- राजस्थान सरकार की ओर से लाभार्थी को आगामी वर्षों में भी निरंतर ब्याज अनुदान राशि दी जाएगी।
राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना के तहत पात्रता मानदंड
- आवेदको को राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होना चाहिए।
- पिछले 5 सालों से आवेदक ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहा हो।
- आवेदक के पास आधार, जनाधार कार्ड अवश्य होना चाहिए।
- वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों और स्मॉल फाइनेंस बैंक मे से किसी एक बैंक मे आवेदक का खाता होना चाहिए।
- आवेदक परिवार के सदस्य के पास किसी भी लाइसेंस धारी बैंक से जारी किया हुआ किसान क्रेडिट कार्ड होना चाहिए
- जिन परिवारों के पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है उनको नए सदस्यों के रूप में अकृषि कार्यों हेतु क्रेडिट कार्ड स्वीकृत किया जाएगा।
- योजना में अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले लघु और सीमांत कृषक, भूमिहीन श्रमिक जो किराएदार, मौखिक पट्टेदार, बटाईदार आदि के रूप में काम कर रहे हैं वह भी इस योजना के तहत आवेदन करने के पात्र हैं।
- ग्रामीण दस्तकार और अकृषि कार्यों में जीवन बिताने वाले ग्रामीण परिवार के सदस्य भी पात्र हैं।
- राजीविका के स्वयं सहायता समूहों, उत्पादक समूहों एवं व्यवसायिक समूहों के व्यक्तिगत सदस्यों को सामूहिक गतिविधियों के लिए भी इस योजना के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रति समूह अधिकतम 10 सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से ऋण दिया जाएगा।
- ऋण के लिए आवेदन करने हेतु आवेदक को उस बैक शाखा के कार्य क्षेत्र या जिले का निवासी होना अनिवार्य है जिस बैंक से ऋण मुहैया करवाया जाएगा
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- जनाआधार
- किसान क्रेडिट कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- मोबाइल नंबर
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना के तहत आवेदन कैसे करें?
राजस्थान के सहकारिता विभाग द्वारा राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना को प्रदेश में लागू करने के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। जिसके बाद इस योजना को प्रदेश में लागू कर दिया गया है। अब जल्द ही सरकार द्वारा इस योजना के तहत आवेदन हेतु अधिकारिक वेबसाइट को खोला जाएगा जब सरकार योजना के तहत अधिकारिक वेबसाइट को खोलेगी इस बात की सूचना हम आपको अपने लेख के माध्यम से अपडेट कर देंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि Gramin Parivar Aajivika Rin Yojana Rajasthan 2024 के तहत आवेदन से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने और आने वाली सभी आवश्यक जानकारियां जानने के लिए हमारे इस लेख के साथ जुड़े रहे।