छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना 2025 – आवेदन प्रक्रिया, पात्रता और लाभ

मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना – छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने और दुर्लभ बीमारियों के इलाज की वित्तीय दबाव से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है। इस योजना का नाम छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना है। इसके तहत सरकार उन नागरिकों को 20 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जो दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित हैं। छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य है जो अपने नागरिकों के इलाज के लिए इतनी बड़ी राशि प्रदान कर रहा है, जिससे राज्य का स्वास्थ्य स्तर सुधर सके। अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इस लेख को ध्यान से पढ़ें।

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CG मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना 2025

इस योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब और कमजोर वर्ग के नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी मदद प्रदान करना है। राज्य सरकार ने इस योजना के माध्यम से स्वास्थ्य सहायता कोष का विस्तार किया है, जिससे अंत्योदय और बीपीएल परिवारों को मुफ्त में गंभीर बीमारियों का इलाज किया जाएगा।

Mukhyamantri Vishesh Swasthya Sahayata Yojana के तहत 20 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर गरीबों के लिए और 50 हजार रुपये का मध्यम वर्ग के लिए भी दिया जाएगा। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य समस्याओं पर शोध के लिए विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों का विकास किया जाएगा, जिससे नागरिक गंभीर बीमारियों का समय पर इलाज कर सकें।

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छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना 2025 की जानकारी

योजना का नाम Mukhyamantri Vishesh Swasthya Sahayata Yojana
प्रारंभ की गई छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा
लाभार्थी राज्य के नागरिक
उद्देश्य गरीबों को स्वास्थ्य संबंधी आर्थिक सहायता प्रदान करना
लाभ गंभीर एवं दुर्लभ बीमारी के इलाज के लिए 20 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज
राज्य छत्तीसगढ़
साल 2025
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन
अधिकारिक वेबसाइट https://dkbssy.cg.nic.in/

मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना का उद्देश्य

इस योजना की शुरुआत का मुख्य उद्देश्य राज्य के नागरिकों को गंभीर एवं दुर्लभ बीमारियों का उपचार मुफ्त में उपलब्ध कराना है। कई बार मरीजों को अपने इलाज के लिए भारी वित्तीय दुष्चक्र का सामना करना पड़ता है जिसे नियंत्रित करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। राज्य सरकार द्वारा जरूरतमंद परिवारों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने का वादा किया गया है, जिससे वे गंभीर बीमारियों से जूझ सकें।

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उपचार हेतु पंजीकृत अस्पताल

इस योजना के लाभ के लिए नागरिकों को केवल पंजीकृत अस्पतालों में इलाज कराना होगा। इस योजना के तहत निम्नलिखित अस्पतालों को पंजीकृत किया गया है:

  1. सभी सरकारी अस्पताल, चाहे वे राज्य में हों या बाहर।
  2. राज्य में या राज्य के बाहर के पंजीकृत निजी अस्पताल।
  3. सी.जी.एच.एस. के अंतर्गत पंजीकृत अस्पताल।

मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत सहायता प्राप्त करने वाली बीमारियाँ

CG Mukhyamantri Vishesh Swasthya Sahayata Yojana के अंतर्गत निम्नलिखित बीमारियों का इलाज किया जाएगा:

  1. लिवर प्रत्यारोपण
  2. किडनी प्रत्यारोपण
  3. हृदय और फेफड़ों का प्रत्यारोपण
  4. कैंसर
  5. हृदय रोग
  6. हाइमोफीलिया (सिर्फ तीव्र जटिलता के मामले में)
  7. प्लास्टिक एनीमिया
  8. कॉक्लीयर इम्प्लांट (7 वर्ष के बच्चों के लिए)
  9. एसिड अटैक पीड़ितों के लिए कॉस्मेटिक प्रक्रियाएं
  10. दुर्लभ रोग

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मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के लिए मुख्य दिशा निर्देश

  • बीमारियों की सूची को राज्य सरकार तकनीकी समिति के दिशा-निर्देश के अनुसार संशोधित कर सकती है।
  • किसी भी अस्पताल में चिकित्सा सेवाओं के लिए सरकारी रेफरल का होना अनिवार्य है।
  • उपरोक्त सेवाओं को समय-समय पर राज्य नोडल द्वारा आरक्षित किया जा सकता है।
  • अंग प्रत्यारोपण के लिए मान्य प्रमाणों की उपलब्धता आवश्यक होगी।

मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के लाभ एवं विशेषताएं

  • यह योजना छत्तीसगढ़ के नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधित आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
  • 20 लाख रुपये तक का आर्थिक सहायता पैकेज गंभीर बीमारियों के लिए उपलब्ध है।
  • राज्य के नागरिक अब पात्र अस्पतालों में मुफ्त और समय पर इलाज करवा सकेंगे।
  • मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत नागरिकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा।
  • इस योजना में अन्य स्वास्थ्य योजनाएं जैसे आयुष्मान भारत योजना, चिरायु योजना इत्यादि शामिल हैं।
  • यह योजना उन लोगों के लिए लाभकारी है जो इलाज का खर्च नहीं उठा सकते।
  • इस योजना के तहत हार्ट ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट जैसी गंभीर बीमारियाँ शामिल हैं।

मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के लिए पात्रता

  • आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए।
  • अंत्योदय कार्ड और बीपीएल परिवारों के नागरिक इस योजना के लिए पात्र होंगे।
  • बीपीएल राशन कार्ड होना अनिवार्य है।

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मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़
  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • वोटर आईडी कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • BPL राशन कार्ड
  • बैंक खाता विवरण
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

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  • होम पेज से Documents के विकल्प पर क्लिक करें फिर MVSSY Application Form पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें।
  • फॉर्म का प्रिंट निकालें और मांगी गई सभी जानकारी सही से भरें।
  • फिर सभी आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।
  • आवेदन फॉर्म को नोडल एजेंसी या स्वास्थ्य कार्यालय में जमा करें।
  • आपके फॉर्म की जांच होगी और सत्यापन के बाद इलाज के बिल का भुगतान किया जाएगा।
  • इस प्रकार आप मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना में आवेदन कर सकते हैं।