Mukhyamantri Vishesh Swasthya Sahayata Yojana – छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने तथा दुर्लभ बीमारियों के इलाज में खर्च होने वाले पैसे से बचाने के लिए एक नई योजना को शुरू किया गया है। जिसका नाम छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा राज्य के पात्र नागरिकों को दुर्लभ बीमारियों के लिए 20 लाख रुपए तक के निशुल्क इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा पहला राज्य है जो अपने राज्य के नागरिकों के इलाज हेतु इतनी बड़ी राशि प्रदान कर रहा है। जिससे बेहतर स्वास्थ्य एवं बेहतर छत्तीसगढ़ का निर्माण किया जा सके। अगर आप भी छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं और Mukhyamantri Vishesh Swasthya Sahayata Yojana के तहत विशेष स्वास्थ्य सहायता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यह आर्टिकल विस्तारपूर्वक अंत तक पढ़ना होगा
CG Mukhyamantri Vishesh Swasthya Sahayata Yojana 2024
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य गरीब एवं असहाय लोगों को मुफ्त में स्वास्थ्य संबंधी सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य शासन द्वारा संजीवनी सहायता कोष का विस्तार करते हुए इस योजना को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के अंत्योदय एवं बीपीएल परिवारों को मुफ्त में दुर्लभ बीमारियों के लिए इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी।
Mukhyamantri Vishesh Swasthya Sahayata Yojana के अंतर्गत चिन्हित दुर्लभ बीमारियों के लिए पात्र परिवारों को अधिकतम 20 लाख रुपए तक के इलाज की सहायता मुहैया कराई जाएगी। इसके अलावा गरीब लोगों को 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर और मध्यम वर्ग के लोगों को 50 हजार रुपए तक का बीमा कवर दिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न बीमारियों पर अनुसंधान करने हेतु School of Public Health, Ostrich Centre, Oncology Unit, Research Centre and Centre of Excellent को विकसित किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से कमजोर वर्ग के नागरिक गंभीर से गंभीर बीमारियों को सही समय पर करवा सकेंगे। जिससे बीमारी के चलते होने वाले मृत्यु के आंकड़ों में कमी आएगी।
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छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना 2024 के बारे में जानकारी
योजना का नाम | Mukhyamantri Vishesh Swasthya Sahayata Yojana |
शुरू की गई | छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
उद्देश्य | गरीबों को आर्थिक सहायता प्रदान कर स्वास्थ्य संबंधी लाभ प्रदान करना |
लाभ | गंभीर एवं दुर्लभ बीमारी के उपचार के लिए 20 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज |
राज्य | छत्तीसगढ़ |
साल | 2024 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
अधिकारिक वेबसाइट | https://dkbssy.cg.nic.in/ |
Mukhyamantri Vishesh Swasthya Sahayata Yojana का उद्देश्य
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य की जनता को गंभीर एवं दुर्लभ बीमारी के उपचार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। क्योंकि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण बीमारियों का इलाज करने के लिए मरीजों को अपना घर जमीन तक बेचना पड़ता था कई बार तो इलाज में लगने वाली अत्यधिक राशि के डर से इलाज नहीं करा पाते थे इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा Mukhyamantri Vishesh Swasthya Sahayata Yojana को आरंभ किया गया है। ताकि राज्य के नागरिकों को दुर्लभ एवं गंभीर बीमारियों से राहत मिल सके। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा प्राथमिकता एवं अत्यंत राशन कार्ड धारी परिवारों को दुर्लभ बीमारियों में उपचार के लिए अधिकतम 20 लाख रुपए तक की विशेष उपचार सहायता मुहैया कराई जाएगी। बड़ी संख्या में जरूरतमंद लोग इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
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उपचार हेतु अधिकृत चिकित्सालय
मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए राज्य के नागरिक पंजीकृत अस्पताल में अपना इलाज करवा सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत सहायता पंजीकृत चिकित्सालय में उपचार कराने पर ही प्रदान की जाएगी। Mukhyamantri Vishesh Swasthya Sahayata Yojana के अंतर्गत निम्नलिखित अस्पतालों को पंजीकृत किया गया है।
- राज्य में राज्य के बाहर के सभी सरकारी चिकित्सालय।
- राज्य और राज्य के बाहर स्थित पंजीकृत निजी चिकित्सालय।
- सी.जी.एच.एस. के अंतर्गत पंजीकृत चिकित्सालय।
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत बीमारियों हेतु सहायता
CG Mukhyamantri Vishesh Swasthya Sahayata Yojana के अंतर्गत राज्य और राज्य के बाहर के पंजीकृत चिकित्सालय में उपचार प्रदान करने हेतु सहायता प्रदान की जाएगी। इन अस्पतालों में निम्नलिखित बीमारियों का इलाज किया जाएगा। जिस का विवरण निम्न प्रकार है।
- लिवर प्रत्यारोपण
- किडनी प्रत्यारोपण
- हृदय व फेफड़ों प्रत्यारोपण
- फेफड़ों का प्रत्यारोपण
- हृदय रोग
- हीमोफीलिया (Only with acute complication requires intensive Care) एवं फैक्टर – 8 एवं 9 (सर्जरी/ट्रामा की स्थिति में) (जिनका उपचार राज्य के अन्य योजनाओं में उपलब्ध ना हो या राशि समाप्त हो चुकी हो।)
- प्लास्टिक एनीमिया (जिन का इलाज राज्य की अन्य योजनाओं में उपलब्ध ना हो या राशि समाप्त हो चुकी हो)
- कैंसर (जिनका इलाज राज्य की अन्य योजनाओं में उपलब्ध ना हो या राशि समाप्त हो चुकी हो)
- कॉक्लीयर इंप्लांट (7 साल के बच्चों के लिए) (मात्र शासकीय चिकित्सालय में उपचार हेतु)
- एसिड अटैक विक्टिम्स (Cosmetic Procedures) (मात्र शासकीय चिकित्सालय में उपचार हेतु)
- विभिन्न प्रकार के दुर्लभ रोग (जिनका इलाज राज्य के अन्य योजनाओं में उपलब्ध ना हो एवं सारी हेतु प्राप्त आवेदन हेतु विशेष समिति द्वारा निशान अनिवार्य होगी)
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CG Mukhyamantri Vishesh Swasthya Sahayata Yojana के लिए मुख्य दिशा निर्देश
- ऊपर बताई गई बीमारियों की सूची में राज्य शासन द्वारा तकनीकी समिति की अनुशंसा से संशोधन किया जा सकता है।
- बीमारियों की सूची में दर्ज चिकित्सा सेवाओं में से किसी भी सेवा हेतु मेडिकल कॉलेज चिकित्सालयों में शासकीय द्वारा रेफल अनिवार्य होगा।
- उपरोक्त सेवाओं को शासकीय संस्थाओं के लिए समय-समय पर राज्य नोडल द्वारा भी आरक्षित किया जा सकता है।
- प्रत्यारोपण के संदर्भ में अंग प्रत्यारोपण की प्रकरण हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार एवं शासन के नियमों के अनुसार निर्धारित अनापत्ति/प्रमाण पत्र/दस्तावेज की उपलब्धता अनिवार्य होगी।
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- Mukhyamantri Vishesh Swasthya Sahayata Yojana को छत्तीसगढ़ के नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधित सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है।
- इस योजना के माध्यम से राज्य के नागरिकों को गंभीर बीमारी का इलाज कराने हेतु सरकार द्वारा आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है।
- गंभीर एवं दुर्लभ बीमारी के लिए इस योजना के अंतर्गत इलाज के लिए अधिकतम 20 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की जाएगी।
- CG Mukhymantari Vishesh Swasthya Sahayata Yojana के माध्यम से अब राज्य के गरीब नागरिक पात्र अस्पतालों में अपना इलाज निशुल्क व समय पर करा सकेंगे।
- राज्य सरकार द्वारा इस योजना को पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है।
- मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत नागरिकों के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाएगा।
- आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, चिरायु योजना, मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, संजीवनी सहायता कोष और मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना आदि को छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत समाहित किया गया है।
- यह योजना राज्य के उन नागरिकों के लिए बहुत लाभकारी होगी जो आर्थिक तंगी के कारण अपना व अपने परिवार का इलाज कराने में असमर्थ होते हैं।
- छत्तीसगढ़ विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत हार्ट ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, बोनमेरो ट्रांसप्लांट तथा स्किलसेल जैसी बीमारियों को शामिल किया गया है।
- CG Mukhyamantri Vishesh Swasthya Sahayata Yojana के माध्यम से राज्य के नागरिक समय पर अपनी बीमारी का इलाज करा सकेंगे।
- इस योजना के तहत उन बीमारियों को भी स्वास्थ्य योजनाओं में शामिल किया जाएगा जो वर्तमान समय में स्वास्थ्य योजना में शामिल नहीं है।
CG Mukhyamantri Vishesh Swasthya Sahayata Yojana के लिए पात्रता
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए।
- अंत्योदय कार्ड धारी परिवार और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के नागरिक इस योजना के लिए पात्र होंगे।
- आवेदक के पास बीपीएल राशन कार्ड होना चाहिए।
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- वोटर आईडी कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- BPL राशन कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
CG Mukhyamantri Vishesh Swasthya Sahayata Yojana 2024 के तहत आवेदन कैसे करें?
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आपको Documents के ऑप्शन पर क्लिक कर MVSSY Application Form के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन फॉर्म पीडीएफ के रूप में खुल जाएगा।
- अब आपको इस आवेदन फॉर्म को डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर इसका प्रिंट आउट निकाल लेना होगा।
- इसके बाद आपको फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको फॉर्म में मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
- अब आपको यह आवेदन फॉर्म नोडल एजेंसी या छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य संबंधित कार्यालय में जाकर जमा कर देना होगा।
- अधिकारियों द्वारा आपके फॉर्म की जांच की जाएगी और सत्यापन होने के बाद इलाज के बिल का भुगतान कर दिया जाएगा।
- इस प्रकार आप मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैंं।