उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का उद्देश्य राज्य में बेरोजगारी की समस्या को हल करना और युवा भाई-बहनों को आत्मनिर्भर बनाना है। यह योजना मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी द्वारा शुरू की गई थी, जिसमें राज्य सरकार द्वारा योग्य बेरोजगार युवाओं को स्वयं का कारोबार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता की राशि 25 लाख रुपये तक दी जा सकती है।

UP मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2025
इस योजना का लाभ केवल शिक्षित बेरोजगार युवाओं को मिलेगा। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2025 के तहत उद्योग क्षेत्र में 25 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। इसके साथ ही, परियोजना लागत का 25% मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में मिलेगा।
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मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की संक्षिप्त जानकारी
योजना का नाम | Mukhyamantri Yuva Swarozgar Yojana |
शुरुआत की गई | मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के बेरोजगार युवा |
उद्देश्य | राज्य के युवाओं को रोजगार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना |
वेबसाइट | diupmsme.upsdc.gov.in |
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2025 का उद्देश्य
राज्य में कई शिक्षित युवा बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं और आर्थिक स्थिति के कारण स्वयं का व्यवसाय शुरू नहीं कर पा रहे हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उन्हें वित्तीय सहायता देकर आत्मनिर्भर बनाना है। इससे न सिर्फ बेरोजगारी कम होगी, बल्कि राज्य के युवा भी सशक्त बनेंगे।
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मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की विशेषताएँ
- योजना के तहत प्राप्त ऋण पर 25% तक की सब्सिडी मिलेगी।
- आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और हाई स्कूल पास होना आवश्यक है।
- अगर आवेदक अन्य सरकारी योजनाओं के तहत सब्सिडी ले रहा है, तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता।
- आवेदन करने वाले व्यक्ति को किसी भी बैंक में डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
- केवल ऑनलाइन प्रपत्र भरे जाने पर ही मान्य होंगे, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लाभ
- यूपी के सभी बेरोजगार युवा इसका लाभ उठा सकते हैं।
- यह योजना शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने में सहायता प्रदान करेगी।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं को आरक्षण मिलेगा।
- 21% अनुसूचित जाति/जनजाति के युवाओं को लाभ मिलेगा।
- पुरुष और महिलाओं दोनों को इस योजना का लाभ मिल सकता है।
- युवाओं को 25 लाख रुपये तक के लोन का प्रावधान है।
- कम लागत वाली इकाइयों पर काम करने वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
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मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2025 की पात्रता
- आवेदक का उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
- पूर्व में प्राप्त ऋण का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
- अन्य रोजगार सरकारी योजना के अंतर्गत किसी लाभ का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
- बैंक खाता होना आवश्यक है और आधार से लिंक होना चाहिए।
- कम से कम 10वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- पैन कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पार्सपोर्ट साइज फोटो
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया
योजना का लाभ उठाने के इच्छुक लाभार्थी निम्नलिखित चरणों का पालन करके आवेदन कर सकते हैं।
- सबसे पहले, आवेदक को उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निर्देशालय की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।

- वेबसाइट पर जाकर”मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना” विकल्प पर क्लिक करें।
- अब “नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण” के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- पंजीकरण फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी भरकर सबमिट करें।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में लॉगिन कैसे करें?
- आपको पहले Official Website पर जाना होगा।
- इस पृष्ठ पर “मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना” विकल्प पर क्लिक करें।
- लॉगिन फॉर्म में अपना यूजरनेम और पासवर्ड भरें।
- लॉगिन के बटन पर क्लिक करें।
आवेदन की स्थिति कैसे देखें?
- आवेदन करने वाले लाभार्थी आवेदन की स्थिति जानने के लिए पहले Official Website पर जाएं।
- “मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना” विकल्प पर क्लिक करें।
- आवेदन संख्या डालकर स्थिति ज्ञात करें।
ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया
- आवेदन पत्र डिप्टी कमिश्नर ऑफिस या जिला उद्योग केंद्र से प्राप्त करें।
- दिए गए सभी विवरण भरकर आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।
- फिर फॉर्म को वापस उसी कार्यालय में जमा करें।
विभाग के लिए लॉग इन प्रक्रिया
- हमें पहले Official Website पर जाकर विभाग लॉगिन के विकल्प पर जाना होगा।
- यहाँ उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें।
चयन प्रक्रिया
- आवेदन पत्र 30 दिन के अंदर चयन समिति को भेज दिए जाएंगे।
- प्रत्येक विभाग के कार्यालय प्रमुख आवेदन पत्र का सत्यापन करेंगे।
- बैंक को लोन से संबंधित जानकारी प्रदान की जाएगी।
- जिला स्तर पर कलेक्टर, जिला पंचायत, और रोजगार अधिकारी बैठक करके लोन पास करेंगे।
- लोन पास होने के 14 दिन के अंदर राशि प्रदान की जाएगी।
ऑनलाइन आवेदन भरने के दिशा निर्देश
संपर्क जानकारी
- उद्योग निदेशालय, ग्रांड ट्रंक रोड कानपुर, उत्तर प्रदेश
- फोन: +91(512) 2218401, 2234956
- ईमेल: dikanpur[at]nic[dot]in, dikanpur[at]gmail[dot]com