हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना 2024 ऑनलाइन आवेदन। Haryana Labour Family Pension

Haryana Shramik Parivar Pension Yojana – हरियाणा सरकार द्वारा अपने राज्य के श्रमिकों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही है। ताकि उन्हें सहायता प्रदान कर सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा सके। इसी प्रकार राज्य के ऐसे श्रमिक जो निर्माण कामगार वृद्धावस्था में अपनी पेंशन के माध्यम से जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं और अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवारों के पास आय का कोई स्रोत ना होने के कारण बेसहारा हो जाते हैं। इन्ही समस्याओं का समाधान करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु होने पर उसकी पेंशन का आधा भाग उसकी पति या पत्नी को पेंशन के रूप में प्रदान किया जाएगा। जिससे श्रमिक का परिवार बिना किसी आर्थिक तंगी के अपना जीवन व्यतीत कर सके।

अगर आप Haryana Labour Family Pension Scheme से जुड़ी की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यह आर्टिकल विस्तार पूर्वक अंत तक पढ़ना होगा।

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Haryana Shramik Parivar Pension Yojana 2024

हरियाणा सरकार द्वारा अपने राज्य के श्रमिकों के कल्याण हेतु हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना को शुरू किया है। इस योजना के माध्यम से श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ताकि उनके परिवार का जीवन स्तर बेहतर बनाया जा सके। अगर पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पेंशन का आधा भाग 500 रुपए उसकी पत्नी या पति जैसी भी स्थिति हो को दिया जाता है। यह पेंशन राशि हर महीने लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। इस योजना का लाभ राज्य के वे सभी श्रमिक उठा सकते हैंं जो हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत शामिल है। इस योजना को हरियाणा परिवारिक पेंशन योजना के नाम से भी जाना जाता है। पात्र लाभार्थी Haryana Shramik Parivar Pension Yojana का लाभ अंत्योदय सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर उठा सकते हैंं।

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हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना 2024 के बारे में जानकारी

योजना का नाम Haryana Shramik Parivar Pension Yojana
शुरू की गई हरियाणा सरकार द्वारा
विभाग श्रम विभाग हरियाणा
लाभार्थी राज्य के निर्माण कामगार के पति या पत्नी
उद्देश्य निर्माण कामगारों के परिवारों को पेंशन प्रदान करना
लाभ निर्माण कामगार की मृत्यु होने पर उनकी पेंशन का आधा भाग पति पत्नी को प्रदान किया जाएगा।
राज्य हरियाणा
साल 2024
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइट https://saralharyana.gov.in/

Haryana Labour Family Pension Scheme का उद्देश्य

हरियाणा सरकार द्वारा श्रमिक परिवार पेंशन योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य निर्माण कामगार की मृत्यु होने पर उनकी पेंशन का आधा भाग उनकी पति या पत्नी को पेंशन के रूप में प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से श्रमिकों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती हैं। जिसके लिए निर्माण कामगारों के परिवार को हर महीने आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन दी जाती है। ताकि आर्थिक सहायता प्राप्त कर श्रमिक का परिवार बिना किसी समस्या के अपना जीवन व्यतीत कर सके।

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हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना के लाभ एवं विशेषताएं

  • हरियाणा भवन और एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों को हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जाता है।
  • हरियाणा श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत निर्माण कामगार को वृद्धावस्था में पेंशन राशि दी जाती है।
  • यदि ऐसे में पेंशन भोगी की मृत्यु हो जाती है तो उनकी पेंशन का आधा हिस्सा उनके पति/पत्नी को प्रदान किया जाता है।
  • Haryana Shramik Parivar Pension Yojana के तहत पेंशन का आधा हिस्सा 500 रुपए आवेदक को दिए जाते हैं।
  • यह पेंशन राशि हर महीने लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।
  • यह योजना हरियाणा श्रम विभाग के हरियाणा भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही है।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को आवेदन पत्र में पति-पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है।
  • Haryana Labour Family Pension Scheme का लाभ प्राप्त करने के लिए अंत्योदय सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
  • यह योजना श्रमिकों के परिवारों को बेसहारा होने से बचाने में सहायता करती है।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त कर श्रमिक के परिवार आसानी से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं।
  • श्रमिक पेंशनरों के आश्रितो के लिए यह योजना अच्छा वातावरण बनाने में कारगर साबित होगी।

हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना के लिए पात्रता

  • आवेदक को हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
  • हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए।
  • वही लाभार्थी पात्र होंगे जिनके पति/पत्नी की पेंशन हरियाणा भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत दी जा रही है।
  • योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक BOCW Haryana की सदस्यता 3 वर्ष की होनी चाहिए।
  • राज्य के सभी पंजीकृत श्रमिक इस योजना के लिए पात्र होंगे।

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आवश्यक दस्तावेज

हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जिस का विवरण निम्न प्रकार है।

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • निर्माण कामगार कार्ड
  • पति/पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल आईडी
  • बैंक खाता विवरण
  • पासपोर्ट साइज फोटो

Haryana Shramik Parivar Pension Yojana के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया

श्रमिक परिवार पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को अंत्योदय सरल पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया नीचे दी गई है जिसे अपनाकर आप आसानी से आवेदन कर सकते हैंं।

  • सबसे पहले आपको हरियाणा सरकार की अंत्योदय सरल पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
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  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको New User? Register here के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा।
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  • अब आपको इस पेज पर मांगी गई सभी जानकारी को दर्ज करना।
  • आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद आपको अपने राज्य का चयन करना होगा।
  • राज्य का चयन करने के बाद आपको दिया गया कैप्चा कोड दर्ज कर Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • पंजीकरण करने के बाद आपको पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
  • लॉगिन करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर, यूजरनेम और पासवर्ड दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। जहां पर आपको हरियाणा परिवारिक पेंशन योजना को योजनाओं की सूची में से चयन करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने योजना का आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
  • अब आपको आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आप मांगे गए जरूरी दस्तावेजों को अपलोड कर Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • आपके आवेदन की संबंधित अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।
  • इसके बाद आवेदक के दिए गए बैंक खाते में पेंशन प्रदान की जाएगी।

FAQs

हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना क्या है? Haryana Shramik Parivar Pension Yojana के तहत श्रमिक की मृत्यु होने पर उसकी पेंशन का आधा हिस्सा उसके पति या पत्नी को प्रदान किया जाता है। Haryana Labour Family Pension Scheme के तहत लाभार्थी को कितने रुपए की पेंशन दी जाती है? हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना के तहत लाभार्थी को हर महीने 500 रुपए की पेंशन राशि दी जाती है। क्या हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना का लाभ सभी श्रमिकों को प्रदान किया जाता है? Haryana Shramik Parivar Pension Yojana का लाभ केवल उन्हीं श्रमिकों को प्रदान किया जाता है जो हरियाणा श्रम विभाग के हरियाणा भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक बोर्ड द्वारा पंजीकृत है। Haryana Shramik Parivar Pension Yojana का उद्देश्य क्या है? इस योजना का मुख्य उद्देश्य श्रमिक के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। हरियाणा श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट क्या है? हरियाणा श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://hrylabour.gov.in/ है।