Haryana Ek Musht Niptaan Yojana – हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी अपने यहां के किसानों को ऋण से मुक्त करने एवं उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न करने के लिए तत्पर निष्ठा के साथ कार्य करते रहते हैं। जिसके लिए राज्य में विभिन्न प्रकार की योजनाएं लॉन्च को जाती रहती है। अब हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा अपने राज्य के किसानों को ऋण से मुक्त करने के लिए एक योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है। जिसका नाम हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना है।
इस योजना के तहत कर्जदार किसानों या जिला कृषि और भूमि विकास बैंक के सदस्यों द्वारा लिए गए ऋण का एकमुश्त भुगतान करने पर 31 मार्च सन् 2024तक के बकाया ब्याज पर छूट प्रदान की जाएगी। यह योजना कुछ सीमित समय के लिए ही राज्य में लागू की गई है। अगर आप हरियाणा के किसान है और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आइए और हमारे साथ जानिए कि क्या है Haryana Ek Musht Niptaan Yojana 2024
हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना 2024
5 अगस्त सन् 2024को हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना को लॉन्च करने की घोषणा की गई है। इस योजना को जिला कृषि एवं भूमि विकास बैंकों और जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के सभी कर्जदार किसानों और सदस्यों के लिए लांच किया गया है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत अगर किसी किसान की मृत्यु हो गई है तो उसके उत्तराधिकारी द्वारा एकमुश्त ऋण का भुगतान करने पर 31 मार्च सन् 2024तक के बकाया ब्याज पर 100% छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही जुर्माना ब्याज एवं अन्य खर्चे भी माफ किए जाएंगे। इसके अलावा सभी कर्जदार किसानों का 50% बकाया ब्याज माफ किया जाएगा और जुर्माना ब्याज व अन्य खर्चे भी माफ किए जाएंगे।
Haryana Ek Musht Niptaan Yojana 2024 का लाभ वही ऋणदाता उठा सकते हैंं जो किसी वजह से अपने ऋण का भुगतान नहीं कर पाया है और बैंक द्वारा उन्हें 31 मार्च सन् 2024को डिफॉल्टर घोषित कर दिया था।इस समय राज्य में बैंकों से कर्ज लेने वाले 17863 किसानों की मृत्यु हो चुकी है जिनपर बकाया राशि 445 करोड़ों रुपए है। इस राशि 174.38 करोड़ रुपए का मूलधन और 241.45 करोड़ रुपए का ब्याज एवं 29.46 करोड़ रुपए जुर्माने ब्याज शामिल हैं। हरियाणा फसल विविधीकरण योजना से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए क्लिक करें
हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना के बारे में जानकारी
योजना का नाम | Haryana Ek Musht Niptaan Yojana |
शुरू की गई | हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा |
घोषित तिथि | 5 अगस्त सन् 2024 |
लाभार्थी | राज्य के किसान |
उद्देश्य | एकमुश्त ऋण का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करना |
साल | 2024 |
राज्य | हरियाणा |
एकमुश्त निपटान योजना हरियाणा का उद्देश्य
इस योजना को हरियाणा में लागू करने का मुख्य उद्देश्य 31 मार्च सन 2024को डिफॉल्टर घोषित किए गए किसानों को एकमुश्त ऋण राशि का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करना है। Ek Musht Niptaan Yojana के द्वारा ऐसे सभी ऋणदाता किसान जिनकी मृत्यु हो गई है उनके उत्तराधिकारी द्वारा एकमुश्त ऋण का भुगतान करने पर 31 मार्च सन 2024तक बकाया ब्याज पर 100% और अन्य सभी कर्जदार किसानों द्वारा एकमुश्त ऋण का भुगतान करने पर 50% बकाया ब्याज माफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा दंडात्मक ब्याज और अन्य खर्चे भी माफ किए जाएंगे। हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना राज्य में जिला कृषि एवं भूमि विकास बैंकों और जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के ऋणदाताओं को ऋण मुक्त करने के साथ-साथ राज्य सरकार के लिए भी लाभकारी साबित होगी।
Haryana Ek Must Niptaan Yojana के लाभ एवं विशेषताएं
- हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा 5 अगस्त सन् 2024को हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना को आरंभ करने की घोषणा की गई है।
- इस योजना का लाभ राज्य के जिला कृषि एवं भूमि विकास बैंकों और जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के द्वारा 31 मार्च सन 2024को डिफॉल्टर घोषित किए गए सभी ऋणदाता किसानों एवं सदस्यों को प्रदान किया जाएगा।
- हरियाणा सरकार का Ek Musht Niptaan Yojana को शुरू करने का मुख्य लक्ष्य बकायेदारों को एकमुश्त लोन राशि का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
- इस योजना का संचालन पहले आएं पहले पाएं के तर्ज पर किया जाएगा और यह योजना सभी प्रकार के ऋण पर लागू है।
- सरकार द्वारा इस योजना के तहत अगर किसान की मृत्यु हो गई है तो उसके उत्तराधिकारी द्वारा एकमुश्त ऋण का भुगतान करने पर 31 मार्च सन् 2024तक के बकाया ब्याज पर 100% छूट दी जाएगी।
- इसके अलावा अन्य ऋणदाता किसानों को 50% बकाया ब्याज पर छूट दी जाएगी।
- इस योजना के तहत जुर्माना ब्याज एवं अन्य खर्च राशि को भी माफ किया जाएगा।
- वर्तमान समय में प्रदेश में 17863 किसानों की मृत्यु हो चुकी है जिन पर बकाया ब्याज राशि 445 करोड़ रुपए है।
- Haryana Ek Must Niptaan Yojana 2024 के माध्यम से राज्य के 19 जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के 73648 बकायेदारों को 2070 करोड़ रुपए ऋण के भुगतान के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का इस योजना को शुरू करने का निर्णय बहुत ही सराहनीय है क्योंकि इसके माध्यम से बकायेदार किसानों एवं सरकार दोनों को लाभ की प्राप्ति होगी।
एकमुश्त निपटान योजना के तहत पात्रता मानदंड
- हरियाणा के जिला कृषि एवं भूमि विकास बैंकों और जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के कर्जदार किसानों/सदस्य ही Ek Musht Niptaan Yojana के तहत आवेदन करने के पात्र हैं।
- आवेदक किसान को हरियाणा का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- बैंकों द्वारा 31 मार्च सन 2024तक डिफॉल्टर घोषित किए गए किसानों/सदस्यों को ही इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
Ek Musht Niptaan Yojana आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- ऋण से संबंधित कागजात
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- मृतक किसान का मृत्यु प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना 2024 के तहत आवेदन प्रक्रिया
राज्य के जो किसान Haryana Ek Must Niptaan Yojana 2024 के तहत आवेदन करके इसका लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। क्योंकि सरकार द्वारा इस योजना को अभी केवल शुरू करने की घोषणा की गई है। जैसे ही सरकार द्वारा इस योजना के तहत आवेदन से संबंधित कोई जानकारी सार्वजनिक की जाएगी, तो हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से सूचित कर देंगे। इसलिए आपसे आवेदन है कि हमारे इस लेख के साथ जुड़े रहे।