Haryana Dayalu Yojana – पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन को सही मायनो में मूल रूप देने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा एक नई पहल शुरू की गई है। हरियाणा सरकार द्वारा एक और अग्रणीय कदम उठाते हुए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अंत्योदय परिवारों के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा दयालु योजना का शुभारंभ करने की घोषणा की गई है। इस योजना का पूरा नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना है। इस योजना के माध्यम से अंत्योदय परिवारों को मृत्यु या दिव्यांगता होने की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना को विशेष रूप से राज्य के अंत्योदय परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। जिससे अंत्योदय परिवारों का उत्थान किया जा सकेगा। इस योजना का संचालन हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की तरफ से किया जाएगा। अगर आप हरियाणा Mukhyamantari Dayalu Yojana से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यह आर्टिकल विस्तारपूर्वक अंत तक पढ़ना होगा।
Haryana Mukhyamantari Dayalu Yojana 2024
हरियाणा निवास पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा दयालु योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है। इस योजना के माध्यम से राज्य के अंत्योदय परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। Mukhyamantari Dayalu Yojana के तहत अंत्योदय परिवार के सदस्य की आकस्मिक मृत्यु होने पर या दिव्यांग होने की स्थिति में आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है। इस योजना के माध्यम से परिवार पहचान पत्र में सत्यापित डेटा के आधार पर 1 से 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह वित्तीय सहायता राशि सरकार द्वारा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में सरकार द्वारा भेजी जाएगी।
राज्य के उन अंत्योदय परिवारों को ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना के तहत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए तक होगी। इस योजना का लाभ सीधे लाभार्थियों को प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की स्थापना की गई है। हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास के माध्यम से इस योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा।
हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना
16th June Update – हरियाणा सरकार द्वारा दयालु योजना में किया गया बड़ा बदलाव
हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई दयालु योजना के तहत अंत्योदय परिवारों को सामाजिक सुरक्षा एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु मृत्यु या दिव्यांग होने की स्थिति में दी जाने वाली सांत्वना राशि को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही इस योजना के तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा गुरुवार को 223 लाभार्थियों के बैंक खाते में प्रदान की जाने वाली सांत्वना राशि ट्रांसफर की गई है। हरियाणा सरकार द्वारा दयालु योजना के तहत लाभार्थियों को 6.36 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गई है।
मुख्यमंत्री द्वारा अधिकारियों को दयालु योजना के अंतर्गत 40 से 60 वर्ष आयु के तहत दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए हैं कि विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार लाभ राशि को बढ़ाया जाए। जिसके लिए 25 से 40 आयु वर्ग की श्रेणी को बदलकर 25 से 45 वर्ष किया जाए। इसके अलावा 40 से अधिक व 60 वर्ष श्रेणी को भी बदलकर 45 से 60 वर्ष किया जाए। वही इस श्रेणी के तहत दी जाने वाली 2 लाख रुपए की राशि में वृद्धि कर 3 लाख रुपए किया जाए। अब इस योजना के तहत अंत्योदय परिवारों के सदस्यों की मृत्यु या दिव्यांग होने की स्थिति में हरियाणा सरकार द्वारा 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना के बारे में पूरी जानकारी
योजना का नाम | Mukhyamantari Dayalu Yojana |
योजना का पूरा नाम | पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना |
घोषणा की गई | मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा |
योजना का कार्यान्वयन | हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के अंत्योदय परिवार के सदस्य |
उद्देश्य | मृत्यु या दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता प्रदान करना |
वित्तीय सहायता राशि | 1 से 2 लाख रुपए तक |
राज्य | हरियाणा |
साल | 2024 |
आवेदन प्रक्रिया | अभी उपलब्ध नहीं |
आधिकारिक वेबसाइट | जल्द लॉन्च होगी |
Haryana Mukhyamantari Dayalu Yojana का उद्देश्य
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा दयाल योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के अंत्योदय परिवारों को जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए है। ऐसे परिवार के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने की स्थिति में सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करना है। ताकि उनके परिवारों को किसी भी आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े। इस योजना के तहत मृत्यु या दिव्यांग होने की स्थिति में 3 महीने के भीतर आवेदक को या आवेदक के परिवार को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में आयु वर्ग के हिसाब से आर्थिक सहायता राशि भेजी जाएगी।
न्यास द्वारा प्रदान की जाने वाली आयु वर्ग के आधार पर सहायता राशि विवरण
दयालु योजना के तहत आयु वर्ग के आधार पर लाभ प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत निम्न प्रकार से सहायता प्रदान की जाएगी।
आयु वर्ग | प्रदान की जाने वाली धनराशि |
5 से 12 वर्ष | 01 लाख रुपए |
13 से 18 वर्ष | 02 लाख रुपए |
19 से 25 वर्ष | 03 लाख रुपए |
26 से 40 वर्ष | 05 लाख रुपए |
41 से 50 वर्ष | 02 लाख रुपए |
51 से 60 वर्ष | 02 लाख रुपए |
Pandit Deen Dayal Upadhyay Dayalu Yojana के लाभ एवं विशेषताएं
- हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा Haryana Mukhymantari Dayalu Yojana 2024 को शुरू करने की घोषणा की गई है।
- इस योजना के माध्यम से राज्य के अंत्योदय परिवारों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
- अंत्योदय परिवारों के किसी भी सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने की स्थिति में सरकार द्वारा 1 से 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
- इस योजना का लाभ राज्य के उन अंत्योदय परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 1.80 लख रुपए तक होगी।
- हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास के माध्यम से इस योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा।
- वित्तीय सहायता राशि अलग-अलग आयु वर्ग के लोगों को अलग-अलग प्रदान की जाएगी।
- राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाएगी।
- इस योजना के तहत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का भी लाभ प्रदान किया जाएगा।
- आवेदक को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए 3 महीने के भीतर ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- हरियाणा सरकार द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया उपलब्ध होने से लाभार्थियों को सरकारी कार्यालय के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी।
- घर बैठे ही आवेदक इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैंं।
- अंत्योदय परिवारों इस योजना का लाभ प्राप्त कर आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना
पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना के लिए पात्रता
- हरियाणा Mukhyamantari Dayalu Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ केवल राज्य के अंत्योदय परिवारों को ही प्रदान किया जाएगा।
- अंत्योदय परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना के लिए 5 वर्ष से 60 वर्ष तक के नागरिक पात्र होंगे।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार के किसी भी सदस्य को मृत्यु या फिर दिव्यांग होने की स्थिति में 3 महीने के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- परिवार पहचान पत्र के डाटा के आधार पर पात्र परिवारों को लाभ मिलेगा।
Haryana Mukhyamantari Dayalu Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र
- परिवार पहचान पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता विवरण
मुख्यमंत्री दयालु योजना 2024 के तहत आवेदन कैसे करें?
अगर आप हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई Mukhyamantari Dayalu Yojana का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। क्योंकि हरियाणा सरकार द्वारा अभी इस योजना को लागू नहीं किया गया है। फिलहाल इतना ही बताया गया है कि इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को 3 महीने के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जल्द ही सरकार द्वारा इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट को लॉन्च किया जाएगा। जैसे ही सरकार द्वारा इस योजना को लागू किया जाएगा। तो हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से सूचित कर देंगे ताकि आप इस योजना के तहत आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकें।