हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना – आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को ₹6000 हर साल मिलेंगे

Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana – आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है ताकि इन योजनाओं के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को बेहतर सुविधाएं प्रदान कर उनका कल्याण किया जा सके। इसी प्रकार हरियाणा सरकार द्वारा भी आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मदद देने के लिए मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से लाभार्थी परिवार को राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 6000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। ताकि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों कोइस योजना का लाभ प्रदान कर उन्हें आर्थिक संबल प्रदान किया जा सके।

अगर आप भी हरियाणा के निवासी हैं और मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से Haryana Mukhymantri Parivar Samridhi Yojana से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएंगे। तो आईए विस्तार से जानते हैं हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के बारे में।

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Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana 2024

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का शुभारंभ हरियाणा सरकार द्वारा किया गया है। जो कि हरियाणा सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत राज्य के हर पात्र परिवारों को सालाना 6000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यह आर्थिक सहायता राशि लाभार्थी को सरकार द्वारा 2000 की तीन किस्तों में दी जाएगी। इस योजना के तहत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का लाभ सभी जाति धर्म के लोग उठा सकते हैंं। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम श्रम योगी मानधन योजना, पीएम किसान मानधन योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को शामिल किया गया है।

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (#MMPSY ) : देश की अपनी तरह की पहली सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की अनूठी पहल जिससे हरियाणा के पात्र वंचित परिवारों के सदस्यों को मिलेगा जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा एवं पेंशन का लाभ। pic.twitter.com/jHJmAyCLjM — CMO Haryana (@cmohry) August 30, 2019

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के बारे में जानकारी

योजना का नाम Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana
शुरू की गई हरियाणा सरकार द्वारा
लाभार्थी राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार
उद्देश्य राज्य के गरीब एवं आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना
आर्थिक सहायता राशि 6000 रुपए सालाना
राज्य हरियाणा
आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन

Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana के अंतर्गत आने वाली योजनाएं

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत निम्नलिखित योजनाओं को जोड़ा गया है जिसकी जानकारी नीचे दी गई है।

  • प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना – इस योजना के अंतर्गत हरियाणा के उम्मीदवारों को परिवार के किसी एक सदस्य के जीवन बीमा के लिए जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच हो हर वर्ष 330 रुपए का भुगतान करना होगा। इसके बाद मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत लाभार्थी परिवारों को 6 वर्ष तक हर महीने 500 रुपए की राशि दी जाएगी।
  • पीएम श्रम योगी मानधन योजना – इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष पूरे होने पर लाभार्थियों को हर महीने 3000 रुपए की राशि पेंशन के रूप में दी जाती हैं। इसके लिए उम्मीदवार को हर महीने 55 से 200 रुपए जमा करने होंगे। अगर आप आवेदन करते हैं तो आपके बैंक खाते से हर महीने प्रीमियम स्वयं ही काटता रहेगा।
  • पीएम किसान मानधन योजना – किसान मानधन योजना के तहत उम्मीदवार को आयु पात्रता अनुसार 18 वर्ष से 40 वर्ष तक प्रीमियम देना होगा जिसके बाद 7 वर्ष की आयु होने पर हर महीने 3000 रुपए पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
  • प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना – प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत परिवार में से किसी एक का बीमा करना होगा और 12 रुपए का भुगतान करना होगा। यदि बीमा धारा की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी।

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मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लाभ एवं विशेषताएं

  • हरियाणा सरकार द्वारा गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना को शुरू किया गया है।
  • इस योजना के माध्यम से राज्य के गरीब नागरिकों को सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।
  • सरकार द्वारा इस योजना के तहत लाभार्थी परिवार को हर वर्ष 6000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि का लाभ दिया जाएगा।
  • लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी।
  • सरकार द्वारा इस राशि को 2000 के तीन किस्तों में दिया जाएगा।
  • हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से राज्य के लगभग 15 से 20 लाख परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा।
  • इस योजना के माध्यम से लाभान्वित परिवारों को जीवन, दुर्घटना बीमा कवर, पेंशन आदि का लाभ भी मिलेगा जिससे उन्हें सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जा सकेगी।
  • इस योजना का लाभ गरीब एवं आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को बिना किसी भेदभाव के सभी जाति धर्म के लोगों को दिया जाएगा।
  • पात्र परिवार सहायता राशि का लाभ प्राप्त कर अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकेंगे।
  • यह योजना समाज के गरीब परिवारों के भविष्य को सुरक्षित करने और जीवन को सुनिश्चित करके सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana के लिए पात्रता

  • मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
  • इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु उम्मीदवार की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवार इस योजना के लिए पात्र होंगे।
  • परिवार की वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपए से कम होनी चाहिए।
  • किसान परिवार की कुल भूमि 5 एकड़ यानी 2 हेक्टेयर तक होनी चाहिए।

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MMPSY आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक खाता पासबुक

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया

Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana के अंतर्गत उम्मीदवार ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन कर सकते हैंं ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया नीचे दी गई है।

  • सबसे पहले आपको इस योजना का लाभ लेने हेतु अंत्योदय केंद्र, सरल केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर जाना होगा।
  • वहां जाकर आपको हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
  • आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद आपको उसमें पूछी गई जानकारी को सही-सही दर्ज करना होगा।
  • जैसे आवेदक का नाम, पिता का नाम, आयु, मकान नंबर, जिला, ब्लाक, तहसील आदि जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको मांगे गए जरूरी दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
  • अब आपको यह आवेदन फॉर्म वापस वहीं जमा कर देना होगा जहां से अपने प्राप्त किया था। साथ ही आवेदन शुल्क भी देना होगा।
  • आवेदन जमा होने के बाद आपके आवेदन फॉर्म की जांच की जाएगी।
  • सत्यापित होने पर आपको योजना का लाभ दे दिया जाएगा।
  • इस प्रकार आप हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैंं।

FAQs

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को कितने रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी? हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को हर वर्ष 6000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार की सालाना आय कितनी होनी चाहिए? Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार की सालाना आय 1 लाख 80 हजार से अधिक नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का उद्देश्य राज्य के गरीब एवं आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।