मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना – ऑनलाइन आवेदन, एप्लीकेशन फॉर्म, लाभ व पात्रता

Mukhyamantri Vriksh Sampada Yojana – किसानों की आय में वृद्धि करने और रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने एवं जंगलों पर दबाव कम करने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 17 दिसंबर गौरव दिवस के अवसर पर राज्य में पेड़ों के व्यवसायिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना लागू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के माध्यम से निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देकर काष्ठ आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी का मानना है कि समृद्ध बनाने के लिए राज्य में पेड़ पौधों को लगाना बहुत आवश्यक है। राज्य के नागरिक अपनी निजी जमीन में पेड़ पौधे लगाए यह भी बहुत जरूरी है इसलिए किसानों के साथ-साथ सरकार का सपना पूरा करने के लिए भी इस योजना को शुरू किया जा रहा है। आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से Mukhyamantri Vriksh Sampada Yojana से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएंगे

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Mukhyamantri Vriksh Sampada Yojana 2024

छत्तीसगढ़ सरकार के 4 साल पूरे हो जाने की खुशी में छत्तीसगढ़ गौरव दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 17 दिसंबर को मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना को लागू करने की घोषणा की गई है। Mukhyamantri Vriksh Sampada Yojana के तहत राज्य सरकार द्वारा 5 साल के भीतर 2 लाख एकड़ निजी भूमि पर इमारती व औषधीय वृक्ष तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस योजना के तहत निजी भूमि पर पौधों के रोपण के लिए किसानों को 50% सब्सिडी दी जाएगी। और साथ ही इसके अलावा किसानों को 3 वर्ष तक प्रति एकड़ 10 हजार रुपए बोनस दिया जाएगा। इस योजना के माध्यम से किसानों की आय एवं बेरोजगार में वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के तहत पेड़ तैयार होने पर किसानों के पेड़ों की लकड़ी, छाल आदि बिकवाने की गारंटी भी सरकार की होगी।

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मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के बारे में जानकारी

योजना का नाम Mukhyamantri Vriksh Sampada Yojana
शुरू की गई मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा
लाभार्थी राज्य के नागरिक
उद्देश्य निजी भूमि पर पौधारोपण को बढ़ावा देना आय व रोजगार के अवसर को बढ़ाना
लाभ 50% सब्सिडी और प्रति एकड़ 10 हजार रुपए बोनस
राज्य छत्तीसगढ़
आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन
अधिकारिक वेबसाइट http://www.cgforest.com/

Mukhyamantri Vriksh Sampada Yojana का उद्देश्य

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य निजी भूमि पर पौधारोपण को प्रोत्साहन देकर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना, किसानों की आय में वृद्धि करना, रोजगार के अवसर को बढ़ाना और जंगलों पर दबाव कम करना है। इस योजना के माध्यम से किसानों को वृक्षारोपण के लिए 50% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। किसानों द्वारा तैयार की गई पेड़ों की लकड़ी छाला दी बिकवाने व निर्यात के लिए राज्य सरकार द्वारा वन विभाग देश-विदेश की कंपनियों के साथ मिलकर किसानों से एमओयू करेगा। जिससे राज्य में वृक्षारोपण को प्रोत्साहन मिलेगा और राज्य में हरियाली से पर्यावरण सुरक्षित रहेगा।

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100 करोड़ों रुपए के बजट का प्रावधान

मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के तहत राज्य के नागरिकों को टिश्यू कल्चर पद्धति के आधार पर सागौन, शीशम, बांस, ग्राफ्टेड, आंवला, चंदन जैसी इमरती व महंगी लकड़ियों वाले पेड़ों के पौधे लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा। इस योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए फिलहाल सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। सरकार द्वारा 50% सब्सिडी किसानों को पौधों के रोपण के लिए दी जाएगी। और इसके अलावा 3 वर्ष तक प्रति एकड़ 10,000 रूपए बोनस भी देगी। अगर कोई किसान इस योजना के तहत अपनी एक एकड़ भूमि पर एक लाख रुपए खर्च करके पौधे लगाता है तो उसे सरकार द्वारा 1 लाख रुपए बतौर सब्सिडी दी जाएगी।

प्राकृतिक पेड़ों के काटने के लिए अनुमति की जरूरत नहीं होगी

मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के तहत शासन द्वारा किसानों की निजी भूमि पर कृषि के रूप में रोपित और प्राकृतिक रूप से उगे पेड़ों की कटाई के नियमों का विश्लेषण कर दिया गया है। जिसके अनुसार अब भूमि स्वामी अपनी भूमि पर कृषि के रूप में रोपित पेड़ों की कटाई को खुद करवा सकेंगे। जिसके लिए उन्हें किसी की भी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। किसानों को केवल अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को पेड़ काटने की सूचना देनी होगी। चाहे तो भूमि स्वामी वन विभाग से भी पेड़ कटवा सकते हैंं। आवेदन प्राप्ति के 45 दिन के भीतर निर्धारित प्रक्रिया के तहत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को अनुमति देनी होगी।

इस योजना के तहत इमारती लकड़ी का होगा आयात

वन विभाग के अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि वर्तमान में भारत में प्रतिवर्ष 60,000 करोड़ रुपए की इमारती लकड़ी का आयात विदेश से किया जाता है। जिस का 10% हिस्सा छत्तीसगढ़ में आता है। सरकार ने काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना पर भी इसके लिए काम शुरू किया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 17 दिसंबर गौरव दिवस के अवसर पर पेड़ों के व्यवसायिक उपयोग को बढ़ावा देने की अपार संभावनाओं को देखते हुए राज्य में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना को लागू किया गया है।

मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के लाभ एवं विशेषताएं

  • राज्य के नागरिकों को अपनी निजी भूमि पर व्यवसायिक वृक्षारोपण करने के लिए एवं प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना को शुरू किया गया है।
  • इस योजना के माध्यम से राज्य के निवासियों को लकड़ी का उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा प्रेरित किया जाएगा। जिससे किसानों को पेड़ों से ही आय प्राप्त हो सकेगी।
  • Mukhymantri Vriksh Sampada Yojana के माध्यम से लकड़ी से संबंधित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
  • किसानों द्वारा इस योजना के तहत निजी भूमि पर पौधों के रोपण के लिए सरकार द्वारा किसानों को 50% सब्सिडी दी जाएगी।
  • छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों को 3 वर्ष तक प्रति एकड़ 10,000 रुपए की धनराशि इस योजना के तहत बोनस के रूप में दी जाएगी।
  • योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए फिलहाल सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है।
  • Mukhymantri Vriksh Sampada Yojana के तहत राज्य सरकार द्वारा 5 साल के भीतर 2 लाख एकड़ निजी भूमि पर इमारती व औषधीय वृक्ष तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है
  • अब भूमि स्वामी अपनी भूमि पर कृषि के रूप में रोपित पेड़ों की कटाई को खुद करवा सकेंगे। जिसके लिए उन्हें किसी की भी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
  • इस योजना के माध्यम से राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
  • किसानों की आमदनी में वृद्धि हो सकेगी।
  • मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के तहत पेड़ तैयार होने पर पेड़ों की लकड़ी, छाल आदि बिकवाने का कार्य सरकार का होगा।
  • इस योजना के लागू हो जाने से न सिर्फ पेड़ पौधे, हरियाली में समृद्धि होगी बल्कि राज्य के निवासियों को भी अजीविका का साधन मिलेगा।

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Mukhyamantri Vriksh Sampada Yojana के लिए पात्रता

  • मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के लिए छत्तीसगढ़ के मूलनिवासी पात्र होंगे।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सभी वर्ग के नागरिक पात्र होंगे।
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • स्थाई प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता विवरण
  • जमीनी दस्तावेज
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

Mukhyamantri Vriksh Sampada Yojana के लिए आवेदन कैसे करें?

  • मुख्यमंत्री व संपदा योजना के तहत आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने नजदीकी वन विभाग कार्यालय में जाना होगा।
  • वहां जाकर आपको संबंधित अधिकारी से आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
  • आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद आपको फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यान पूर्वक दर्ज करना होगा।
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा।
  • सारी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद आपको यह आवेदन फॉर्म वापस वहीं जमा कर देना होगा जहां से आप ने प्राप्त किया था।
  • इस प्रकार आप इस योजना के तहत सफलतापूर्वक आवेदन कर सकेंगे।