बिहार मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना 2024 – आवेदन कैसे करें, लाभ एवं पात्रता

Bihar Mukhyamantri Rashtriya Parivarik Labh Yojana – सरकार द्वारा राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले असहाय नागरिकों को लाभ प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना बिहार को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य के उन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिनके परिवार में कमाने वाले मुखिया की मौत किसी कारणवश या प्राकृतिक कारण के हो गई है। ऐसी स्थिति में मृतक के परिवार को राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाएगी। क्योंकि परिवार के कमाओ सदस्य की मृत्यु होने से कमाई का कोई साधन उपलब्ध न होने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। उन सभी परिवार को ऐसी कठिन परिस्थिति में राज्य सरकार द्वारा Rashtriya Parivarik Labh Yojana Bihar के अंतर्गत आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाएगा। ताकि सहायता राशि प्राप्त कर अपने परिवार का भरण पोषण कर सके।

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Mukhyamantri Rashtriya Parivarik Labh Yojana Bihar 2024

आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहयोग प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना बिहार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा शुरू किया गया है। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना बिहार के तहत राज्य के उन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिनके परिवार में कमाने वाले मुखिया की मृत्यु किसी प्राकृतिक कारण या दुर्घटना में हो जाती है। ऐसे परिवारों को सरकार द्वारा 20,000 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में ही इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। यह सहायता राशि सीधे पीड़ित परिवार के बैंक खाते में भेजी जाएगी। ताकि मृतक के परिवार को आर्थिक समस्या का सामना ना करना पड़े। इस योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग बिहार द्वारा किया जाता है। Rashtriya Parivarik Labh Yojana Bihar का लाभ प्राप्त करने के लिए मृतक के पीड़ित परिवार का कोई भी सदस्य ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आवेदन कर सकता है।

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बिहार राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के बारे में जानकारी

योजना का नाम Bihar Mukhyamantri Rashtriya Parivarik Labh Yojana
संबंधित विभाग समाज कल्याण विभाग
लाभार्थी राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार
उद्देश्य गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना
सहायता राशि 20,000 रुपए
राज्य बिहार
साल 2024
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन/ऑफलाइन
अधिकारिक वेबसाइट https://serviceonline.bihar.gov.in/

Bihar Rashtriya Parivar Labh Yojana का उद्देश्य

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना बिहार को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के कमजोर परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। जिनके परिवार में घर चलाने वाले सदस्य की किसी कारणवश मृत्यु हो गई है। ऐसी संकट की स्थिति में ताकि परिवार का भरण पोषण किया जा सके और उन्हें आर्थिक समस्या का सामना ना करना पड़े। इस योजना के माध्यम से मृतक के पीड़ित परिवार को बिहार सरकार द्वारा 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यह राशि सीधे लाभार्थी के परिवार के बैंक खाते में भेजी जाएगी। जिसके लिए आवेदन करने वाले नागरिक का किसी राष्ट्रीय कृत बैंक में अकाउंट होना चाहिए। सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता राशि प्राप्त कर ऐसे सभी पात्र परिवार अपना भरण पोषण कर सकेंगे और इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकेगा।

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राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना बिहार के लाभ एवं विशेषताएं

  • राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना बिहार की शुरुआत बिहार सरकार द्वारा राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के सभी नागरिकों को लाभान्वित करने के लिए की गई है।
  • Rashtriya Parivarik Labh Yojana Bihar का लाभ राज्य के गरीब एवं बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत जीवन यापन करने वाले परिवारों को दिया जाएगा।
  • इस योजना के माध्यम से परिवार में आय अर्जित करने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • समाज कल्याण विभाग द्वारा राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना बिहार का क्रियान्वयन किया जाता है।
  • इस योजना के माध्यम से मृतक के परिवार को 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
  • यह धनराशि सीधे लाभार्थी परिवार के बैंक खाते में भेजी जाएगी। जिससे परिवार को भरण पोषण करने में सहायता मिल सके।
  • आवेदक इस योजना के तहत घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैंं। जिसके लिए उन्हें किसी भी कार्यालय के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी।
  • Rashtriya Parivarik Labh Yojana Bihar के अंतर्गत उम्मीदवार ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैंं।
  • सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता राशि का लाभ प्राप्त कर पीड़ित परिवार अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकता है।

Mukhyamantri Rashtriya Parivarik Labh Yojana के लिए पात्रता

  • राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को बिहार का मूल निवासी होना चाहिए।
  • गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिक ही इस योजना के लिए पात्र होंगे। जो कम से कम 10 वर्ष से बिहार में निवास कर रहा हो।
  • परिवार के कमाऊ सदस्य की मृत्यु आकस्मिक या किसी दुर्घटना में हुई हो।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए मृतक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • यदि प्रमाणित दस्तावेज में मृतक की आयु से कम या अधिक पायी गई तो आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
  • आवेदक का परिवार यदि पहले से ही किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रहा है तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।

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बिहार राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • मृत्यु प्रमाण पत्र
  • जन्मतिथि
  • बैंक खाता विवरण
  • FIR की फोटोकॉपी
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

Bihar Mukhyamantri Rashtriya Parivarik Labh Yojana के अंतर्गत स्वयं का पंजीकरण कैसे करें

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना बिहार के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक को पहले अपना पंजीकरण करना होगा। जिसके बाद आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैंं। पंजीकृत करने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है।

  • सबसे पहले आपको लोक सेवाओं का अधिकार एवं अन्य सेवाएं बिहार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
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  • होम पेज पर आपको नागरिक अनुभाग के सेक्शन पर क्लिक कर खुद का पंजीकरण के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा।
  • अब आपको इस फॉर्म में मांगी गई आवश्यक जानकारी जैसे आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और राज्य का चयन करना होगा।
  • इसके बाद आपको दिया गया कैप्चा कोड दर्ज कर Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आपकी पंजीकरण करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना बिहार के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

  • सबसे पहले आपको RTPS एवं अन्य सेवाएं बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
  • होम पेज पर आपको आर.टी.पी.एस सेवाएं का ऑप्शन दिखाई देगा।
  • आपको समाज कल्याण विभाग की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की सेवाएं के सेक्शन में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
  • अब आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे मृतक का नाम, पुत्र पुत्री का नाम, लिंग, मृत्यु का समय, आयु, जिला, पंचायत, बैंक खाता विवरण आदि दर्ज करना होगा।
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको फॉर्म में मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों और फोटो को अपलोड करना होगा।
  • इसके बाद आपको I Agree के ऑप्शन पर टिक करना होगा।
  • अब आपको Apply To The Office के ऑप्शन में अपने विभाग का चयन करना होगा।
  • इसके बाद आपको OK के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको नीचे दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज कर Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आपकी ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

लॉगिन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको RTPS एवं अन्य सेवाएं बिहार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
  • होम पेज पर आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने लॉगिन पेज खुल जाएगा।
  • अब आपको Login ID दर्ज करनी होगी। आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा।
  • प्राप्त ओटीपी दर्ज कर आप को दिया गया कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद आपको Login के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप सफलतापूर्वक आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन कर सकेंगे।

Rashtriya Parivarik Labh Yojana Bihar के तहत ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

  • ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने नजदीकी एसडीओ ऑफिस या समाज कल्याण विभाग के कार्यालय जाना होगा।
  • वहां जाकर आपको योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
  • आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद आपको फॉर्म में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद आपको फॉर्म में मांगे गए सभी दस्तावेजों जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र, FIR की फोटो कॉपी आदि को संलग्न करना होगा।
  • इसके बाद आपको अपना फॉर्म एसडीओ के कार्यालय में जमा कर देना होगा।
  • कार्यालय के अधिकारी द्वारा आपको एक रसीद दी जाएगी।
  • इसके बाद एसडीओ अधिकारी द्वारा आपके आवेदन फॉर्म की जांच की जाएगी।
  • जांच के सत्यापित होने के बाद लाभार्थी परिवार के बैंक खाते में 20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि भेज दी जाएगी।