Uttarakhand Inter Caste Marriage Scheme – हमारे देश में अभी भी कई ऐसे राज्य है जहां आज भी जातिवाद, उच्च नीच जैसी समस्याएं बनी हुई है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सभी नागरिकों में समानता, एकता एवं बंधुत्व लाने के लिए विभिन्न प्रयास किया जा रहे हैं। इसी प्रकार उत्तराखंड सरकार द्वारा भी जातिवाद जैसी समस्याओं को खत्म करने के लिए उत्तराखंड अंतरजातीय विवाह योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा नव दंपति को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ताकि नव विवाहित जोड़े शादी के बाद होने वाले खर्चों में आर्थिक सहायता राशि का उपयोग कर सके। और बिना किसी परेशानी के अपना जीवन यापन कर सके। इस योजना के माध्यम से राज्य में अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से Uttrakhand Inter Caste Marriage Yojana से संबंधित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे। अगर आप इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यह आर्टिकल ध्यान पूर्वक अंत तक पढ़ना होगा।
Uttarakhand Inter Caste Marriage Scheme 2024
उत्तराखंड सरकार द्वारा अंतर्जातीय विवाह योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत जब एक सामान्य जाति का युवक/युवती अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के युवक/युवती से विवाह करते हैं तो उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। उत्तराखंड अंतर्जातीय विवाह योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा नव विवाहित जोड़े को 2.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। जिससे राज्य के अन्य लोग जातिवाद जैसी को कुप्रथा को खत्म कर अंतर्जातीय विवाह करने के लिए प्रोत्साहित हो सके। सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीवीडी के माध्यम से भेजी जाती है। ताकि इस सहायता राशि का उपयोग कर नव दंपति अपने लिए नया घर, फर्नीचर या अन्य कोई भी घर गृहस्थी का सामान खरीद सके।
अब तक उत्तराखंड में 500 से अधिक नवविवाहित जोड़ों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा चुकी है। समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड सरकार द्वारा Uttarakhand Inter Caste Marriage Scheme का संचालन किया जा रहा है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन कर सकते हैंं।
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उत्तराखंड अंतर्जातीय विवाह योजना 2024 के बारे में जानकारी
योजना का नाम | Uttarakhand Inter Caste Marriage Scheme |
शुरू की गई | उत्तराखंड सरकार द्वारा |
संबंधित विभाग | समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड सरकार |
लाभार्थी | राज्य के अंतर्जातीय विवाह करने वाले नव विवाहित जोड़े |
उद्देश्य | जातिवाद को खत्म करना एवं अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देना |
प्रोत्साहन राशि | 2.5 लाख रुपए |
राज्य | उत्तराखंड |
साल | 2024 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://socialwelfare.uk.gov.in/ |
Uttrakhand Inter Caste Marriage Yojana का उद्देश्य
राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड अंदर जाति विवाह योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य जातिवाद, उच्च नीच के भेदभाव को खत्म करना और नव दंपतियों को अंतरजातीय विवाह करने पर प्रोत्साहन राशि प्रदान करना है। जिससे राज्य में अंतर जाति विवाह योजना को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा राज्य में अंतरजातीय विवाह के माध्यम से जाति भेदभाव जैसी समस्याओं को खत्म करने के लिए जागरूकता फैलाई जा सके। और राज्य के नागरिक आधुनिकता की ओर अग्रसर हो सके। इससे राज्य का भी विकास होगा साथ ही राज्य में एकता और शांति बनी रहेगी।
उत्तराखंड अंतर्जातीय विवाह योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- Uttarakhand Inter Caste Marriage Scheme के माध्यम से राज्य में अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देना है।
- इस योजना के माध्यम से राज्य के नागरिकों को लाभ प्रदान किया जाएगा।
- राज्य के जो युवक/युवती अंतरजातीय विवाह करते हैं उन्हें सरकार द्वारा 2.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता राशि की जाएगी।
- राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि दंपति के जॉइंट अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी।
- इस प्रोत्साहन राशि का उपयोग कर नव विवाहित अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे।
- ऐसे दंपतियों को जो अंतर्जातीय विवाह करते हैं उन्हें सरकार द्वारा प्रोत्साहन के साथ-साथ सुरक्षा भी प्रदान की जाती हैं।
- उत्तराखंड इंटर कास्ट मैरिज योजना के माध्यम से जाति धर्म में होने वाले भेदभाव में कमी आएगी।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की शादी हिंदू मैरिज एक्ट 1995 के तहत रजिस्टर होनी चाहिए।
- इंटर कास्ट मैरिज करने वाले युवाओं को सरकार द्वारा सरकारी नौकरी में भी आरक्षण प्रदान किया जाएगा एवं नौकरी में भी वरीयता दी जाएगी।
- उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि का लाभ आवेदक को पहली शादी करने पर ही दिया जाएगा।
- राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत 500 से अधिक नवविवाहित जोड़ों की शादी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- यह योजना राज्य में जातिवाद के भेदभाव को समाप्त करने में सहायता करेगी।
- इस योजना के माध्यम से समाज में पिछड़ा वर्ग के लोगों को समानता का अधिकार दिया जा सकेगा।
- साथ ही युवाओं को अपनी पसंद की शादी करने के लिए सहयोग किया जाएगा जिससे राज्य के अन्य युवा भी इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित होंगे।
- उत्तराखंड अंतर्जातीय विवाह योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैंं।
Uttarakhand Inter Caste Marriage Scheme के लिए पात्रता
- आवेदक को उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- दंपति में से लड़का या लड़की दोनों में से कोई एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए।
- युवती की आयु 18 वर्ष से अधिक और युवक की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लड़का लड़की दोनों की पहली शादी होनी चाहिए।
- शादी होने के 1 साल के अंदर ही इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना होगा।
- आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
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उत्तराखंड अंतर्जातीय विवाह योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
- विवाह प्रमाण पत्र
- दंपति का जॉइंट बैंक अकाउंट
- दंपति की जॉइंट पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
Uttarakhand Inter Caste Marriage Scheme 2024 के तहत आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आपको आवेदन पत्र में विभिन्न पेंशन तथा अनुदान योजना हेतु आवेदन पत्र विज्ञप्ति के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज खुल जाएगा।
- इस पेज पर आपको अंतर्जातीय/अंतर धार्मिक विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजनांतर्गत नगद पुरस्कार के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- अब आपको यह आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर इसका प्रिंट आउट ले लेना होगा।
- आपको आवेदन फार्म में मांगी गई सभी जानकारी जैसे पति का नाम, पत्नी का नाम, विवाह से पूर्व का पता, राष्ट्रीयता, विवाह का विवरण, बैंक शाखा का नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर आदि दर्ज करना होगा।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको आवेदन फॉर्म के साथ मांगे गए दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
- अब आपको यह आवेदन फॉर्म अपने नजदीकी समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जाकर जमा कर देना होगा।
- इस प्रकार सफलतापूर्वक उत्तराखंड अंतर्जातीय विवाह योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैंं।
FAQs
उत्तराखंड अंतर्जातीय विवाह योजना का लाभ किसे मिलेगा? उत्तराखंड अंतर्जातीय विवाह योजना का लाभ राज्य के उन लड़का लड़कियों को मिलेगा जिन्होंने अपनी जाति से अलग किसी दूसरी जाति में विवाह किया है। उन नव विवाहित जोड़ों को सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। Uttarakhand Inter Caste Marriage Scheme के तहत नव विवाहित जोड़ों को कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी? Uttarakhand Inter Caste Marriage Yojana के तहत नव विवाहित जोड़ों को 2.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। उत्तराखंड अंतर्जातीय विवाह योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कैसे करें? Uttarakhand Inter Caste Marriage Scheme का लाभ प्राप्त करने के लिए उत्तराखंड सरकार की सामाज कल्याण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर आवेदन किया जा सकता है। उत्तराखंड अंतर्जातीय विवाह योजना का आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट क्या है? Uttarakhand Inter Caste Marriage Scheme का आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://socialwelfare.uk.gov.in/ है। इस योजना के तहत आवेदन पत्र को किस विभाग में जाकर जमा करना होगा? इस योजना के तहत आवेदन पत्र को राज्य के समाज कल्याण विभाग में जाकर जमा करना होगा।