Uttarakhand Inter Caste Marriage Scheme – भारतीय समाज में आज भी जातिवाद की समस्याएं मौजूद हैं। इस विसंगति को दूर करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा समानता और बंधुत्व की भावना को बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चलायी जा रही हैं। इसी दिशा में उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड अंतर्जातीय विवाह योजना की शुरुआत की है। यह योजना अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए नव दंपतियों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, ताकि वे शादी के बाद के खर्चों को आसानी से संभाल सकें। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जातिगत भेदभाव को समाप्त करना और अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देना है।
इस आर्टिकल में हम आपको Uttarakhand Inter Caste Marriage Yojana से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करेंगे। पढ़ते रहिए इस लेख को अंत तक।

उत्तराखंड अंतर्जातीय विवाह योजना 2025
उत्तराखंड सरकार ने अंतर्जातीय विवाह योजना को विशेष रूप से उन दंपतियों के लिए शुरू किया है, जो एक सामान्य जाति के युवक/युवती और अनुसूचित जाति या जनजाति के युवक/युवती के बीच विवाह करते हैं। इस योजना के अंतर्गत नव विवाहित जोड़ों को 2.5 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जिससे वे अपने नए जीवन की शुरुआत आसानी से कर सकें। यह धन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में प्रदान की जाती है, ताकि वे इसका उपयोग अपने नए घर या आवश्यक चीजें खरीदने में कर सकें।
अब तक उत्तराखंड में 500 से अधिक नवविवाहित जोड़ों को इस योजना के तहत लाभ प्रदान किया गया है। इस योजना का आयोजन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है और आवेदन की प्रक्रिया ऑफलाइन की जा सकती है।
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उत्तराखंड अंतर्जातीय विवाह योजना 2025 की जानकारी
योजना का नाम | Uttarakhand Inter Caste Marriage Scheme |
शुरू की गई | उत्तराखंड सरकार द्वारा |
संबंधित विभाग | समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड सरकार |
लाभार्थी | राज्य के अंतर्जातीय विवाह करने वाले नव विवाहित जोड़े |
उद्देश्य | जातिवाद को खत्म करना एवं अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देना |
प्रोत्साहन राशि | 2.5 लाख रुपए |
राज्य | उत्तराखंड |
साल | 2025 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | socialwelfare.uk.gov.in |
Uttarakhand Inter Caste Marriage Yojana का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य जातिवाद और भेदभाव को समाप्त करना है। यह योजना नव दंपतियों को अंतर्जातीय विवाह करने में प्रोत्साहन देने के लिए शुरू की गई है, जिससे कि समाज में जागरूकता फैले और सभी नागरिकों में समानता की भावना विकसित हो। इसके साथ ही, यह योजना राज्य के विकास और समाज में शांति को बढ़ावा देती है।
उत्तराखंड अंतर्जातीय विवाह योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- इस योजना के माध्यम से अंतर्जातीय विवाह को समर्थन दिया जाएगा।
- स्टेट के नागरिकों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
- जिस युवक/युवती ने अंतरजातीय विवाह किया है उन्हें 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी।
- यह राशि दंपति के जॉइंट अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है।
- इस राशि का उपयोग दंपति अपने आवश्यकताओं को पूरा करने में कर सकते हैं।
- अंतरजातीय विवाह करने वाले दंपतियों को सुरक्षा एवं समर्थन भी प्रदान किया जाएगा।
- यह योजना जातिवाद की कुप्रथा को समाप्त करने में सहायता करेगी।
- इस योजना के लाभ के लिए विवाह हिंदू मैरिज एक्ट 1995 के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
- इस योजना के तहत पहली बार शादी करने पर ही प्रोत्साहन राशि मिलती है।
- उत्तराखंड सरकार ने इस योजना के तहत 500 से अधिक नवविवाहित जोड़ों को सहायता देने का लक्ष्य रखा है।
- यह योजना समाज में समानता का अधिकार बढ़ाएगी।
- युवाओं को अपनी पसंद की शादी करने का समर्थन दिया जाएगा, जिससे अन्य युवा भी प्रेरित होंगे।
- आवेदक ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
Uttarakhand Inter Caste Marriage Scheme के लिए पात्रता
- आवेदक को उत्तराखंड का निवासी होना आवश्यक है।
- दंपति में से कोई एक अनुसूचित जाति या जनजाति का होना चाहिए।
- लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- दौनों की शादी पहली बार होनी चाहिए।
- शादी के 1 वर्ष के भीतर आवेदन करना होगा।
- आवेदक का बैंक खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए।
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उत्तराखंड अंतर्जातीय विवाह योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
- विवाह प्रमाण पत्र
- दंपति का जॉइंट बैंक अकाउंट
- जॉइंट पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
उत्तराखंड इंटर जातीय विवाह योजना 2025 के तहत आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- वेबसाइट का होम पेज खुलने पर आपको नौकरियों तथा अनुदान योजना के आवेदन पत्र का ऑप्शन खोजना होगा।

- अब आपको आवेदन पत्र की लिंक पर क्लिक करना होगा।
- नए पेज पर, अंतर्जातीय/अंतरधार्मिक विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का आवेदन पत्र चुनें।
- क्लिक करते ही आवेदन फॉर्म आपके सामने खुलेगा।

- इस फॉर्म को डाउनलोड कर उसका प्रिंटिंग निकालें।
- अन्य जानकारियों के साथ फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी भरें, जैसे पति-पत्नी का नाम, विवाह की जानकारी, बैंक विवरण, आधार नंबर, मोबाइल नंबर आदि।
- फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- फिर इस फॉर्म को अपने निकटतम समाज कल्याण कार्यालय में जमा करें।
- इस प्रकार आप उत्तराखंड अंतर्जातीय विवाह योजना के लिए सफलतापूर्वक आवेदन कर सकते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
उत्तराखंड अंतर्जातीय विवाह योजना का लाभ किसे मिलेगा? इस योजना का लाभ उन लड़का-लड़की को मिलेगा जिन्होंने अपनी जाति के बाहर विवाह किया है। उन्हें सरकार से प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
Uttarakhand Inter Caste Marriage Scheme के तहत नवविवाहित जोड़ों को कितनी राशि मिलेगी? इस योजना के तहत नवविवाहित जोड़ों को 2.5 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
इस योजना का लाभ कैसे प्राप्त करें? फायदा उठाने के लिए समाज कल्याण की आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड करके आवेदन करना होगा।
आवेदन पत्र डाउनलोड करने की आधिकारिक वेबसाइट क्या है? आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट है socialwelfare.uk.gov.in।
आवेदन पत्र को कहां जमा करना है? आवेदन पत्र को राज्य के समाज कल्याण विभाग में जमा करना होगा।