उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2025 – msy.uk.gov.in ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का आरंभ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने प्रवासी मजदूरों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए किया है। इस योजना का उद्देश्य उन प्रवासी मजदूरों को सहायता करना है, जो लॉकडाउन के कारण विभिन्न राज्यों में फंसे हुए थे और अब अपने राज्य लौट आए हैं। इस योजना के तहत उन्हें अपने खुद का व्यवसाय आरंभ करने के लिए सरकार द्वारा ऋण प्रदान किया जाएगा। यह ऋण राष्ट्रीयकृत बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों और अन्य शेड्यूल्ड बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। इस लेख में, हम आपको उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2025 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि आवेदन प्रक्रिया, पात्रता और आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने जा रहे हैं। कृपया इस लेख को अंत तक पढ़ें।

Uttarakhand

उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2025

इस योजना के अंतर्गत विनिर्माण परियोजनाओं के लिए 25 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए 10 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। एमएसएमई नीति के अनुसार, विभिन्न श्रेणी के लिए मिलने वाले मार्जिन पैसे की अधिकतम सीमा इस प्रकार होगी: श्रेणी ए के लिए 25%, श्रेणी बी और बी़ के लिए 20%, तथा श्रेणी सी और डी के लिए 15%। उत्तराखंड लौटे प्रवासी मजदूर इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए, उन्हें सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए, उन्हें आवेदन पत्र डाउनलोड कर के सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित बैंक में जमा करना होगा।

उत्तराखंड रोजगार पंजीकरण

उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का विवरण

योजना का नाम उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
शुभारंभ किया गया मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत
लाभार्थी राज्य के प्रवासी मजदूर
उद्देश्य प्रवासी मजदूरों को वित्तीय सहायता प्रदान करना
आधिकारिक वेबसाइट msy.uk.gov.in

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2025 का उद्देश्य

कोरोना वायरस के कारण देश में लागू हुए लॉकडाउन की स्थिति में कई प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में फंस गए थे। उन्हें उनके राज्य में वापस लाने के बाद, उन्हें अपनी और अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए रोजगार की आवश्यकता है। इस स्थिति को देखते हुए, उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2025 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों को अपने खुद के व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य प्रवासी मजदूरों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है।

प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना

नैनो उद्यमी योजना में शामिल श्रेणियाँ

  • सब्जी और फल विक्रेता
  • फास्ट फूड विक्रेताएँ
  • चाय, पकौड़े और ब्रेड विक्रेता
  • दर्जी
  • प्लंबर
  • इलेक्ट्रीशियन
  • मोबाइल रिपेयर
  • मोबाइल रिचार्ज
  • ब्यूटी पार्लर
  • सिलाई और बुनाई
  • बुक बाइंडिंग
  • प्रिंटिंग
  • चूड़ी विक्रेता
  • धूप और अगरबत्ती निर्माण
  • झाड़ू निर्माण
  • पेपर बैग निर्माण
  • कैलेंडर निर्माण
  • मशरूम उत्पादन
  • सब्जी उत्पादन
  • कुल बिक्री
  • कारपेंटर
  • बेकरी आदि

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता

  • विनिर्माण क्षेत्र- 25 लाख रुपये
  • सेवा क्षेत्र- 10 लाख रुपये
  • व्यापार क्षेत्र- 10 लाख रुपये

मार्जिन मनी

  • आवेदक को अपनी योग्यता के तहत सामान्य श्रेणी के लिए 10% और विशेष श्रेणी के लिए 5% परियोजना लागत के रूप में बैंक में रकम जमा करनी होगी।

अटल आयुष्मान योजना

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2025 के लाभ

  • यह योजना उत्तराखंड में लौटे प्रवासी मजदूरों को लाभ प्रदान करेगी।
  • राज्य के प्रवासी मजदूरों को राष्ट्रीयकृत एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
  • इस योजना के द्वारा उत्तराखंड सरकार ने उद्यमिता को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है।
  • विनिर्माण क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए अधिकतम लागत 25 लाख रुपये और सेवाओं व व्यापार के लिए 10 लाख रुपये होगी।
  • इस रोजगार योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक लाभार्थियों को आवेदन करना होगा।
  • सरकार ने निर्देश दिया है कि योजना की जानकारी सभी गांवों तक पहुंचाई जाए ताकि आवश्यकतानुसार युवा लाभ उठा सकें।
  • इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली ऋण राशि पर 25% तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। सीमांत क्षेत्रों के छोटे किसानों को बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध हो सकता है।
  • मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को कहा है कि स्वरोजगार योजना में जरूरतमंदों और बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाए।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की पात्रता

  • आवेदक को उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • आवेदक या उसके परिजनों को योजना के तहत केवल एक बार लाभ प्राप्त होगा।
  • शिक्षा की कोई बाध्यता नहीं है।
  • बड़ी आवेदनों के आधार पर परियोजना की व्यावहारिकता को देखते हुए ‘पहले आओ पहले पाओ’ के तहत चयन होगा।
  • आवेदन की प्रक्रिया और योजना का क्रियान्वयन ऑनलाइन एवं मैनुअल तरीके से किया जा सकता है।
  • आवेदक को पिछले 5 वर्ष में किसी अन्य स्वरोजगार योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए।
  • अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़े वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, महिला एवं दिव्यांग अप्लिकेंट्स को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • आपको सबसे पहले मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • मुख्य पृष्ठ पर आपको पंजीकरण करें का विकल्प मिलेगा।
  • उसके बाद पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा।
  • फॉर्म में आवश्यक जानकारी भरें जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, नाम आदि।
  • फिर पंजीकरण पर क्लिक करें।
  • आवेदन के लिए सेक्शन में क्लिक करें।

डाक्यूमेंटेशन और सबमीशन

  • पंजीकरण करने के बाद लॉगिन करके प्रमुख फॉर्म भरें।
  • दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें।

संपर्क विवरण

इस लेख में, हमने आपके लिए उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजागर योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। यदि आपको कोई समस्या है, तो आप हेल्पलाइन नंबर 18002701213 पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं।