राजस्थान विद्या संबल योजना 2025 – विषय विशेषज्ञों के लिए आवेदन की प्रक्रिया

राजस्थान विद्या संबल योजना 2025 में विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों में स्टाफ की कमी के कारण पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में बाधा आ रही थी। इसे ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने विद्या संबल योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत, राजस्थान सरकार द्वारा संचालित स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी शिक्षण संस्थानों में वक्ता के रूप में नए फैकल्टी की नियुक्ति की जाएगी, ताकि पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो सके। इस लेख में, हम आपको विद्या संबल योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि इसका उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया, आदि।

राजस्थान

राजस्थान विद्या संबल योजना 2025

राजस्थान सरकार ने विद्या संबल योजना की घोषणा बजट 2024-25 के दौरान की। इस योजना के माध्यम से गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति की जाएगी, जिससे शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सकेगा। यह नियुक्ति शिक्षा स्तर की रिक्तियों के अनुसार की जाएगी, ताकि पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो सके और शिक्षा प्रणाली में सुधार संभव हो। इसके साथ ही, बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार का अवसर भी प्राप्त होगा। गेस्ट फैकल्टी का चयन विद्यालय प्राचार्य और जिला कलेक्टर द्वारा गठित चयन समिति द्वारा योग्यता के आधार पर किया जाएगा।

12 नवंबर 2025 अपडेट: विषय विशेषज्ञ गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के लिए कोचिंग देने हेतु 17 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं।

विद्या संबल योजना के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग द्वारा संचालित आवासीय छात्रावासों में विषय विशेषज्ञों से छात्रों को कोचिंग देने के लिए आवेदन मांगें गए हैं। छात्र ठिकाने पर शिक्षण के लिए प्रत्येक छात्रावास में कोचिंग का समय शाम 5:30 से 7:30 रखा जाएगा। अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें

विद्या संबल योजना ने रोका – आरक्षण विवाद के कारण योजना स्थगित

आरक्षण विवाद के कारण, 93,000 शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगा दी गई है। अधिकारियों ने कहा कि इस विवाद को हल किए बिना योजना को आगे बढ़ाया नहीं जा सकता। इस योजना से बेरोजगार शिक्षित वर्ग को काफी उम्मीदें थीं। इस मुद्दे पर विवाद शुरू होने पर निर्देशों के अनुसार योजना को रोकने का आदेश जारी किया गया है।

राजस्थान विद्या संबल योजना स्कूल सूची विद्या संबल योजना मेरिट सूची

विद्या संबल योजना राजस्थान के बारे में जानकारी

योजना का नाम विद्या संबल योजना
किसने आरंभ की राजस्थान सरकार
लाभार्थी राजस्थान के नागरिक
उद्देश्य शिक्षकों की नियुक्ति करना
आधिकारिक वेबसाइट जल्द लॉन्च की जाएगी
साल 2025
राज्य राजस्थान
आवेदन का प्रकार ऑनलाइन/ऑफलाइन

विद्या संबल योजना समय सीमा

आवेदन शुरू होने की तिथि 02 नवंबर 2025
आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 07 नवंबर 2025
लाभार्थियों की सूची जारी की जाने की तिथि 09 नवंबर 2025
मेरिट लिस्ट जारी होने की तिथि 11 नवंबर 2025
आपत्तियों के लिए संवाद तिथि 12-14 नवंबर 2025
अंतिम मेरिट सूची जारी होने का तिथि 16 नवंबर 2025
नियुक्ति का आदेश होने की तिथि 19 नवंबर 2025

राजस्थान विद्या संबल योजना 2025 में लागू पद

राजस्थान विद्या संबल योजना 2025 के तहत निम्नलिखित पदों के लिए आवेदन किया जाएगा:

  • वरिष्ठ अध्यापक
  • व्याख्याता
  • अध्यापक
  • लेवल प्रथम
  • लेवल द्वितीय
  • प्रयोगशाला सहायक
  • शारीरिक शिक्षक

राजस्थान मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना

राजस्थान विद्या संबल योजना 2025 के लिए आयु सीमा

इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 65 वर्ष होनी चाहिए। सेवानिवृत्त शिक्षक भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ ही, निजी आवेदकों को भी संबंधित पद की पात्रताओं के अनुरूप आवेदन करने की अनुमति है।

राजस्थान विद्या संबल योजना 2025 के लिए आवेदन कैसे करें

  • आवेदन संबंधित विभाग द्वारा जारी प्रारूप को प्रिंट करें।
  • आवेदन पत्र में सभी जानकारी भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  • भरे हुए आवेदन पत्र को विद्यालय विभाग में संबंधित प्राचार्य या पीईईओ को जमा करें।
  • आवेदक को आवेदन पत्र स्वयं प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

राजस्थान विद्या संबल योजना समय सारणी

गतिविधि तारीख
विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का प्रकाशन 1 नवंबर 2025
आवेदन की तिथि 2 नवंबर 2025 से 04 नवंबर 2025 (विद्यालय समय के अनुसार)
प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना (स्कूल) 5 नवंबर 2025
पात्रता की जांच / वरीयता सूची बनाना (अस्थायी) 7 नवंबर 2025
आपत्तियाँ मांगना 9 नवंबर 2025
अंतिम वरीयता सूची बनाना (स्थायी) 10 नवंबर 2025
मूल दस्तावेजों की जाँच करना 11 नवंबर 2025
आदेश जारी करना 12 नवंबर 2025
कार्यग्रहण की अंतिम तिथि 19 नवंबर 2025

राजस्थान विद्या संबल योजना में न्यूनतम वांछित योग्यता

क्र.सं. पदनाम शैक्षणिक अर्हता प्रशैक्षणिक अर्हता
1 व्याख्याता (जीव विज्ञान) अंग्रेजी माध्यम में स्नातकोत्तर B.Ed
2 व्याख्याता (भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित) संबंधित विषय में स्नातकोत्तर B.Ed
3 वरिष्ठ अध्यापक (अंग्रेजी, हिन्दी, गणित, तृतीय भाषा) अंग्रेजी माध्यम में स्नातक B.Ed
4 अध्यापक लेवल द्वितीय 50% अंकों के साथ स्नातक B.Ed / D.EI.Ed + रीट लेवल द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण
5 अध्यापक लेवल प्रथम 50% अंकों के साथ उमावि / समकक्ष परीक्षा D.Ele.Ed + रीट लेवल प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण
6 शारीरिक शिक्षा शिक्षक किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सैकण्डरी C.P.Ed. or D.P.Ed. or B.P.Ed.
7 पुस्तकालयाध्यक्ष किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सैकण्डरी पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा या स्नातक
8 प्रयोगशाला सहायक कम से कम तीन विषयों के साथ सीनियर सैकण्डरी

राजस्थान विद्या संबल योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षण संस्थानों में योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करना है। राजस्थान में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में नियुक्तियां की जाएंगी, जिससे पाठ्यक्रम समय पर पूरे किए जा सकें और राज्य की शिक्षा प्रणाली में सुधार हो सके। साथ ही, विद्या संबल योजना बेरोजगारी दर को भी कम करने में मददगार साबित होगी।

शाला दर्पण राजस्थान

राजस्थान विद्या संबल योजना के अंतर्गत मानदेय

पद कक्षा प्रति घंटा मानदेय अधिकतम मासिक मानदेय
अध्यापक लेवल 1 एंड 2 पहली से आठवीं कक्षा ₹300 ₹21000
वरिष्ठ अध्यापक नवी से दसवीं कक्षा ₹350 ₹25000
प्राध्यापक 11वीं और 12वीं कक्षा ₹400 ₹30000
शारीरिक शिक्षा अनुदेशक ₹300 ₹21000
प्रयोगशाला सहायक ₹300 ₹21000

राजस्थान विद्या संबल योजना के लाभ एवं विशेषताएँ

  • राजस्थान सरकार द्वारा विद्या संबल योजना 2024-25 के बजट के दौरान शुरू की गई थी।
  • इस योजना से स्कूल और कॉलेज में शिक्षकों की कमी को पूरा किया जाएगा।
  • इसकी नियुक्ति शिक्षा स्तर की आवश्यकताओं के अनुसार की जाएगी।
  • इसकी मदद से समय पर पाठ्यक्रम पूरा करना संभव होगा।
  • राजस्थान की शिक्षा प्रणाली में सुधार होगा।
  • बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे।
  • संस्थान के प्रमुख बजट अनुसार सीधे भुगतान कर सकते हैं।
  • गेस्ट फैकल्टी का चयन संस्थान प्रमुख एवं जिला कलेक्टर समिति द्वारा किया जाएगा।
विद्या

राजस्थान विद्या संबल योजना के अंतर्गत शिक्षकों को वेतन

विद्यालय/प्रशिक्षण संस्थान हेतु

श्रेणी प्रति घंटे अधिकतम (प्रति माह)
तृतीय श्रेणी (कक्षा 1 से कक्षा 8 तक) ₹300 ₹21000
तृतीय श्रेणी (कक्षा 9 से 10 तक) ₹350 ₹25000
प्रथम श्रेणी (कक्षा 11 एवं 12) ₹400 ₹30000
अनुदेशक ₹300 ₹21000
प्रयोगशाला सहायक ₹300 ₹21000

तकनीकी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/पॉलीटेक्निक कॉलेज के लिए

श्रेणी प्रति घंटे अधिकतम (प्रति माह)
सहायक आचार्य ₹800 ₹45000
सह आचार्य ₹1000 ₹52000
आचार्य ₹1200 ₹60000

विद्या संबल योजना चयन प्रक्रिया

  • राजस्थान विद्या संबल योजना के अंतर्गत, चयन प्रक्रिया संबंधित सेवा नियमों के अनुसार होगी।
  • जिले में एक जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर करेगा।
  • योजना के तहत पात्रता रखने वाले सभी आवेदकों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।
  • इस सूची के आधार पर गेस्ट फैकल्टी का चयन किया जाएगा।
  • गेस्ट फैकल्टी के कार्य की निगरानी की जाएगी और संतोषजनक कार्य के आधार पर उन्हें भुगतान किया जाएगा।

विद्या संबल योजना पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेज

  • आवेदक को राजस्थान का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
  • शिक्षक एवं प्रशिक्षण दस्तावेज
  • विकलांगता प्रमाण पत्र यदि लागू हो
  • भूमि प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • मोबाइल नंबर

राजस्थान विद्या संबल योजना में आवेदन प्रक्रिया

  • सबसे पहले, आपको संबंधित विभाग से आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  • आवेदन पत्र में सभी आवश्यक जानकारी भरें।
  • सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संलग्न करें।
  • आवेदन पत्र को संबंधित विभाग में जमा करें।
  • इस प्रकार आप विद्या संबल योजना में आवेदन कर सकेंगे।

महत्वपूर्ण लिंक