माझी कन्या भाग्यश्री योजना 2025 – Majhi Bhagyashree Kanya Yojana Details और आवेदन प्रक्रिया

माझी कन्या भाग्यश्री योजना को महाराष्ट्र सरकार ने 1 अप्रैल 2016 को लड़कियों के अनुपात को सुधारने और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया था। इस योजना के अंतर्गत, अगर माता-पिता एक लड़की के जन्म के बाद एक वर्ष के भीतर नसबंदी करवाते हैं, तो उन्हें बालिका के नाम पर 50,000 रुपए की धनराशि बैंक में जमा की जाती है। यदि परिवार दूसरी बेटी के जन्म के बाद परिवार नियोजन अपनाते हैं, तो उन्हें 25,000-25,000 रुपए दोनों लड़कियों के नाम पर प्राप्त होते हैं।

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माझी कन्या भाग्यश्री योजना 2025

यह योजना केवल महाराष्ट्र में निवास करने वाले माता-पिता के लिए है और एक ही परिवार की दो बेटियों को इसका लाभ मिल सकता है। माता-पिता को पहली बेटी के जन्म के बाद एक वर्ष के भीतर और दूसरी बेटी के जन्म के 6 महीने के भीतर नसबंदी करानी आवश्यक है। योजना के अनुसार, पहले इस योजना के लिए बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए थी, जिसे अब बढ़ाकर 7.5 लाख रुपए कर दिया गया है। अब, ऐसे परिवार भी इस योजना के पात्र होंगे जिनकी वार्षिक आय 7.5 लाख रुपए तक है। सुकन्या समृद्धि योजना से संबंधित अधिक जानकारी

माझी कन्या भाग्यश्री योजना का उद्देश्‍य

महाराष्ट्र सरकार ने इस योजना को इसलिए लागू किया है क्योंकि कई लोग बेटियों को बोझ समझते हैं और उनकी भ्रूण हत्या कर देते हैं या उन्हें पढ़ाई में रोकते हैं। माझी कन्या भाग्यश्री योजना 2025 का मुख्य उद्देश्य लड़कियों के अनुपात में सुधार लाना, लिंग चयनात्मक गर्भपात को रोकना और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना है। इस योजना से यह भी प्रयास है कि समाज की नकारात्मक सोच को बदलकर बेटियों के भविष्य को उज्ज्वल बनाया जा सके।

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माझी कन्या भाग्यश्री योजना 2025 का विवरण

योजना का नाम माझी कन्या भाग्यश्री योजना
शुरू की गई महाराष्ट्र सरकार द्वारा
लॉन्चिंग की तारीख 1 अप्रैल 2016
लाभार्थी राज्य की बालिका
उद्देश्य महाराष्ट्र की लड़कियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना

महाराष्ट्र माझी कन्या भाग्यश्री योजना 2025

इस योजना के अंतर्गत, लड़कियों को ब्याज की राशि नहीं मिलेगी। पहले जब लड़की 6 वर्ष की होगी और फिर जब वह 12 वर्ष की होगी, तब उन्हें ब्याज प्राप्त होगा। जब लड़की 18 वर्ष की हो जाएगी, तो वह अपनी पूरी राशी प्राप्त करने के पात्र होगी। इसके लिए लड़कियों को न्यूनतम 10वीं पास होना और अविवाहित होना आवश्यक है। माता-पिता जो इस योजना के अंतर्गत लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें आवेदन करना होगा।

इस योजना के तहत लड़की या उसकी मां के नाम पर एक बैंक खाता खोला जाएगा। इसमें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर धनराशि सभी आवश्यकताओं के साथ स्थानांतरित की जाएगी।

माझी कन्या भाग्यश्री योजना 2025 के लाभ

  • योजना का लाभ एक परिवार की केवल दो बेटियों को दिया जाएगा।
  • माझी कन्या भाग्यश्री योजना 2025 के तहत, लाभार्थी लड़की व उसकी मां के नाम पर एक जॉइंट बैंक खाता खोला जाएगा और दोनों को 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और 5000 रुपए का ओवर ड्राफ्ट भी मिलेगा।
  • यदि एक लड़की के जन्म के बाद परिवार नियोजन (नसबंदी) करवाते हैं, तो सरकार द्वारा 50,000 रुपए दिए जाएंगे।
  • यदि 2 लड़कियों के जन्म के बाद परिवार नियोजन कराते हैं, तो सरकार द्वारा 25-25 हजार रुपए दोनों को दिए जाएंगे।
  • माझी कन्या भाग्यश्री योजना 2025 के तहत, राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि का उपयोग लड़की की शिक्षा के लिए किया जा सकता है।
  • महाराष्ट्र के अधिक से अधिक परिवारों को इस योजना का लाभ मिल सके, इसके लिए सरकार ने आय सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 7.5 लाख रुपए कर दिया है।
  • इस योजना के अनुसार, लड़कियों के माता या पिता को एक लड़की के जन्म के 1 वर्ष के भीतर या दूसरी लड़की के जन्म के 6 महीने के भीतर नसबंदी करवाना अनिवार्य होगा।

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पात्रता और आवश्यक दस्तावेज़
  • आवेदक महाराष्ट्र का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • यदि किसी व्यक्ति की दो लड़कियां हैं, तो वह इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकता है।
  • यदि तीसरा बच्चा हो जाता है, तो पहले से जन्मी दोनों लड़कियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  • आवेदक का आधार कार्ड।
  • माता या लड़की का बैंक खाता पासबुक।
  • निवास प्रमाण पत्र।
  • आय प्रमाण पत्र।
  • मोबाइल नंबर।
  • पासपोर्ट साइज फोटो।

माझी कन्या भाग्यश्री योजना 2025 में आवेदन कैसे करें?

राज्य के इच्छुक लाभार्थियों को महाराष्ट्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर माझी कन्या भाग्यश्री योजना का आवेदन पत्र PDF डाउनलोड करना होगा।
आवेदन पत्र भरने के बाद सभी आवश्यक जानकारी जैसे नाम, पता, माता-पिता का नाम, लड़की की जन्मतिथि, मोबाइल नंबर आदि भरें। सभी दस्तावेज़ों को फॉर्म के साथ संलग्न करें और अपने नज़दीकी महिला और बाल विकास के कार्यालय में जमा कर दें। इस प्रकार, आपका आवेदन पूरा हो जाएगा।