उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना 2024 – ऑनलाइन आवेदन। Uttarakhand Vidhwa Pension

Uttarakhand Vidhwa Pension Yojana – उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य की विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु विधवा पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा ऐसी निराश्रित महिलाओं को जिनके पति की मृत्यु हो गई है उन्हें हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि पेंशन के रूप में दी जाती है। ताकि महिलाएं आर्थिक सहायता प्राप्त कर अपनी जरूरत को पूरा कर सके। अगर आप भी उत्तराखंड राज्य की विधवा महिला है और विधवा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करना चाहती है तो आपको उत्तराखंड सरकार की सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल पर जाकर आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। अधिक जानकारी के लिए आपको यह आर्टिकल विस्तारपूर्वक अंत तक पढ़ना होगा।

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Uttarakhand Vidhwa Pension Yojana 2024

राज्य की निराश्रित महिलाओं के लिए उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना को शुरू किया गया है। उत्तराखंड सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है। विधवा महिलाओं को इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा हर महीने 1,000 रुपए की पेंशन राशि दी जाती है। जोकि पात्र लाभार्थी महिला के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। ताकि विधवा महिलाओं को आर्थिक रूप से किसी दूसरे पर निर्भर न रहना पड़े। समाज कल्याण विभाग द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना का लाभ उत्तराखंड की 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा महिलाएं उठा सकती है।

उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। जिसके बाद आप आवेदन फॉर्म भरकर समाज कल्याण कार्यालय में जमा कर सकते हैंं। और योजना का लाभ उठा सकते हैंं।

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उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना 2024 के बारे में जानकारी

योजना का नाम Uttarakhand Vidhwa Pension Yojana
शुरू की गई उत्तराखंड सरकार द्वारा
विभाग समाज कल्याण विभाग
लाभार्थी राज्य की विधवा महिलाएं
उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना
पेंशन राशि 1,000 रुपए प्रतिमाह
राज्य उत्तराखंड
आधिकारिक वेबसाइट

Uttarakhand Vidhwa Pension Yojana का उद्देश्य

उत्तराखंड सरकार द्वारा विधवा पेंशन योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य की विधवा निराश्रित महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि जो महिलाएं विधवा हो चुकी है और उनके पास आय का कोई साधन उपलब्ध नहीं है उनकी जरूरत को पूरा करने हेतु हर महीने सरकार द्वारा 1,000 रुपए की पेंशन राशि दी जाती है ताकि महिलाएं किसी दूसरे पर आश्रित रहे बिना अपना जीवन व्यतीत कर सके।

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उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के लाभ

  • विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना को शुरू किया गया है।
  • इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा हर महीने विधवा महिलाओं को 1,000 रुपए की पेंशन राशि दी जाती है।
  • यह पेंशन राशि सीधे लाभार्थी महिला के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है।
  • विधवा पेंशन योजना के माध्यम से विधवा महिलाओं को जीवन यापन करने हेतु वित्तीय समस्याओं का समाधान करने हेतु मदद की जाती है।
  • उत्तराखंड सरकार की पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए महिलाएं ऑफलाइन आवेदन कर सकती है।
  • Uttarakhand Vidhwa Pension Yojana का लाभ प्राप्त कर निराश्रित महिलाएं अपना भरण पोषण कर सकेगी।
  • इस पेंशन राशि का लाभ प्राप्त कर विधवा महिला को आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा।
  • विधवा महिला बिना किसी आर्थिक तंगी के अपना जीवन व्यतीत कर सकेगी जिससे वह आत्मनिर्भर हो सकेगी।

Uttarakhand Vidhwa Pension Yojana के लिए पात्रता

  • उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विधवा महिला को उत्तराखंड का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक महिला की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 60 वर्ष होनी चाहिए।
  • अगर विधवा महिला ने दूसरी शादी कर ली है तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी।
  • विधवा महिला का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।

उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

Uttarakhand Vidhwa Pension Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक महिलाओं को कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। जिनका विवरण नीचे सूची में दिया गया है।

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • महिला के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • पैन कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता विवरण
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

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Uttarakhand Vidhwa Pension Yojana 2024 के तहत आवेदन कैसे करें?

उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन नहीं किया जा सकता है लेकिन आप ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैंं इसके बाद आवेदन प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है।

  • सबसे पहले आपको सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल उत्तराखंड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
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  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपको नए पेज पर आवेदन फॉर्म के सेक्शन में विधवा पेंशन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
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  • अब आपके सामने डाउनलोड का आइकॉन आ जायेगा।
  • आपको डाउनलोड के आइकॉन पर क्लिक कर फॉर्म को डाउनलोड करना होगा।
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  • इसके बाद आपको फॉर्म में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको फॉर्म में मांगे गए जरूरी दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
  • अब आपको यह आवेदन फॉर्म जिला समाज कल्याण कार्यालय में जाकर जमा कर देना होगा।
  • इस प्रकार आपकी विधवा पेंशन योजना उत्तराखंड के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

Uttarakhand Vidhwa Pension Yojana FAQs

उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत महिलाओं को कितने रुपए की पेंशन राशि दी जाती है? Uttarakhand Vidhwa Pension Yojana के अंतर्गत विधवा महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा हर महीने 1,000 रुपए की पेंशन राशि दी जाती है। उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु कितनी होनी चाहिए? Uttarakhand Vidhwa Pension Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए विधवा महिला की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 60 वर्ष होनी चाहिए। विधवा पेंशन योजना उत्तराखंड का उद्देश्य क्या है? Uttarakhand Vidhwa Pension Yojana का मुख्य उद्देश्य राज्य की विधवा महिलाओं को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना है। ताकि पति की मृत्यु के बाद महिलाओं को किसी अन्य पर निर्भर न रहना पड़े। विधवा पेंशन योजना उत्तराखंड का आवेदन फॉर्म ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें? Uttarakhand Vidhwa Pension Yojana का आवेदन फॉर्म ऑनलाइन सामाजिक सुरक्षा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैंं।