UP EWS Certificate – केंद्र सरकार अपने राज्य के नागरिकों का विकास करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित करती रहती है जिन उनके जीवन स्थल में काफी सुधार आता है। इसी तरह अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों को भारत सरकार द्वारा आरक्षण प्रदान किया जाएगा। नागरिकों को यह आरक्षण आर्थिक रूप के आधार पर मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दे कि केवल सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक ही UP EWS Certificate बनवा सकते हैंं। कैसे मिलेगा इसका लाभ, कौन होगा पात्र इन सभी से जुड़ी जानकारी को प्राप्त करने के लिए आपको यह आर्टिकल ध्यानपूर्वक अंत तक पढ़ना होगा। क्योंकि आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से उत्तर प्रदेश ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र से संबंधित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे। ताकि आप इस से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त कर इसका लाभ प्राप्त कर सकें।
UP EWS Certificate 2024
जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि हमारे देश में सभी जातियों को आरक्षण की सुविधा प्रदान की जाती है। भारत सरकार द्वारा (सामान्य वर्ग को छोड़कर) सभी जातियों को आरक्षण के माध्यम से समाज के हर क्षेत्र में बराबरी का दर्जा दिलाने और विकास करने का अवसर दिया गया है। अब सामान्य वर्ग के नागरिकों को भी सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में 10% आरक्षण की सुविधा दी जाएगी। यह आरक्षण सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों और उनके परिवार के लिए है। उत्तर प्रदेश के पात्र नागरिकों को इस आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए UP EWS Certificate बनवाना होगा। जिसके बाद ही आप सरकार द्वारा आरक्षण प्राप्त कर सकते हैंं। EWS की फुल फॉर्म Economical Weaker Sections है। यह एक जाति प्रमाण पत्र हैं। EWS प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आपको ऑफलाइन के माध्यम से ही आवेदन करना होगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वैधता केवल 1 साल की होती है। जिसे प्रत्येक वर्ष दोबारा से रिन्यू कराना पड़ता है।
उत्तर प्रदेश ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी
आर्टिकल का नाम | UP EWS Certificate |
संबंधित विभाग | राजस्व विभाग |
लाभार्थी | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिक |
उद्देश्य | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण प्रदान करना |
राज्य का नाम | उत्तर प्रदेश |
प्रमाण पत्र की वैधता | 1 साल |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
उत्तर प्रदेश ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाने का मुख्य उद्देश्य सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को आरक्षण प्रदान करना है। ताकि वे किसी भी क्षेत्र में पीछे ना रहना पड़े। भारत सरकार द्वारा अब समाज में सामान्य वर्ग के नागरिकों को भी अन्य जातियों के बराबर का दर्जा दिलाने और उनका विकास करने का अवसर दिया जा रहा है। यूपी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सुविधाओं एवं योजनाओं का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा।
UP EWS Certificate के लाभ
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अब सामान्य वर्ग के नागरिकों को भी आरक्षण की सुविधा प्राप्त होगी।
- सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को विभिन्न क्षेत्र में 10% का आरक्षण प्राप्त होगा।
- उत्तर प्रदेश के इच्छुक नागरिक अब घर बैठे ही ऑनलाइन के माध्यम से यूपी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए Apply कर सकते हैंं।
- यह एक जाति प्रमाण पत्र हैं। जैसे अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, अनुसूचित जन जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी प्रमाण पत्र आदि इसी प्रकार यह सामान्य जाति प्रमाण पत्र हैं।
- EWS Certificate की वैधता केवल 1 वर्ष की होती है।
- इस सर्टिफिकेट का उपयोग किसी भी शिक्षा संस्थान में एडमिशन लेने पर किया जाएगा। जिसके तहत आपको आरक्षण मिलेगा।
- ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र को सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को आरक्षण प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है।
- सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक भी किसी प्रकार की सुविधा और अवसर से वंचित नहीं रहेंगे।
- इस प्रमाण पत्र के माध्यम से सामान्य वर्ग में आने वाले लोगों को अलग-अलग क्षेत्रों में जैसे स्कूल, कॉलेज, प्रतियोगिता परीक्षा आदि में लाभ प्राप्त होगा।
- उत्तर प्रदेश के ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के माध्यम से सामान्य वर्ग में आने वाले नागरिकों को सरकारी नौकरी में भी लाभ प्राप्त होगा।
उत्तर प्रदेश ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए पात्रता
- UP EWS Certificate के लिए आवेदक को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- केवल सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार ही आवेदन हेतु पात्र होंगे।
- आवेदक परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए।
- उम्मीदवार के पास 5 एकड़ से कम कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
- जो नागरिक/परिवार शहरी क्षेत्र में निवास कर रहे हैं उन लोगों के पास 100 वर्ग गज से ज्यादा का आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए।
- जो परिवार ग्रामीण क्षेत्र में दे रहे हैं उनके पास 200 वर्ष से ज्यादा आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए।
UP EWS Certificate के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आवेदन फॉर्म
- राशन कार्ड
- आधार कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- मोबाइल नंबर
- निवास प्रमाण पत्र
- जमीन में संपत्ति से जुड़े दस्तावेज
- शपथ पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- बैंक स्टेटमेंट
- एंप्लॉयमेंट सर्टिफिकेट
- पासपोर्ट साइज फोटो
उत्तर प्रदेश ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाने हेतु आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले आपको संबंधित कार्यालय से UP EWS Certificate का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद आपको इस में पूछे गए सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
- साथ को इस आवेदन पत्र में मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
- अब आपको यह आवेदन पत्र तहसील या जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला अधिकारी/ कलेक्टर/अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर/ तहसीलदार/विभाग अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा।
- इसके बाद कार्यालय अधिकारी द्वारा आपके आवेदन पत्र की जांच की जाएगी।
- इसके बाद निश्चित समय अवधि में अपने तहसील क्षेत्र के कार्यालय जाकर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा।
- इस प्रकार आपकी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने की प्रक्रिया पूरी हो जाए।