उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी – यूपी में इलेक्ट्रिक वाहन पर 1 लाख तक की सब्सिडी

UP Electric Vehicle Subsidy – अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आपके पास इलेक्ट्रिक कार या इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहन है तो आपके लिए एक खुशखबरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (ईवी) को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा यूपी इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश के जिन ग्राहकों ने 14 अक्टूबर 2024के बाद राज्य में Electric Vehicle की खरीद की है उन्हें सरकार द्वारा क्रय सब्सिडी की राशि दी जाएगी। क्रय सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदक को वेब पोर्टल upevsubsidy.in पर आवेदन करना होगा। आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से UP Electric Vehicle Subsidy से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएंगे। कैसे और कितनी मिलेगी सब्सिडी और किस प्रकार करना होगा आवेदन, इन सभी से जुड़ी जानकारी के लिए आपको यह आर्टिकल विस्तारपूर्वक अंत तक पढ़ना होगा।

UP

UP Electric Vehicle Subsidy 2024

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा यूपी इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की खरीद पर सब्सिडी दी जाएगी। राज्य के नागरिकों को 14 अक्टूबर 2024के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर सब्सिडी पाने के लिए पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। उसके बाद पात्र नागरिकों के खाते में सब्सिडी की राशि भेजी जाएगी। जल्द ही यह पोर्टल आवेदकों के लिए क्रियाशील हो जाएगा। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2024में सब्सिडी प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन की शर्तों का निर्धारण कर दिया गया है। इसी नीति के आधार पर पात्र आवेदकों को लाभ मिलेगा। इस योजना के माध्यम से राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करना है।

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यूपी इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी योजना के बारे में जानकारी

योजना का नाम UP Electric Vehicle Subsidy
शुरू की गई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा
लाभार्थी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वाले राज्य के ग्राहक
उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सब्सिडी प्रदान करना
राज्य उत्तर प्रदेश
साल 2024
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन
अधिकारिक वेबसाइट upevsubsidy.in

UP Electric Vehicle Subsidy Yojana का उद्देश्य

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा यूपी इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देना है। जिसके लिए उन्हें टू व्हीलर, फोर व्हीलर, ई बसों पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

13 अक्टूबर तक करना होगा आवेदन

यूपी इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2024के अंतर्गत कृषि सब्सिडी प्रोत्साहन योजना के संचालन के लिए शर्तों के साथ अनुमति भी प्रदान की गई है। इस नीति के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले लोग 13 अक्टूबर 2024तक आवेदन कर सकते हैंं। कृषि सब्सिडी प्रोत्साहन योजना अधिसूचना होने की तिथि 14 अक्टूबर 2024प्रभावी होगी। कृषि सब्सिडी प्रोत्साहन का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को वेब पोर्टल पर आवेदन करना होगा। जिसमें उन्हीं आवेदकों को चुना जाएगा। जिन्होंने इस नीति की अधिसूचना की तिथि के बाद उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदा और पंजीयन कराया है। निर्धारित समय सीमा में आवेदन ना करने वालों को सब्सिडी का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा।

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वाहन वर्ग के हिसाब से मिलेगी सब्सिडी

प्रमुख सचिव वेंकटेश्वर लू ने एक आदेश जारी किया है जिसके अनुसार प्रत्येक वाहन वर्ग के हिसाब से सब्सिडी प्रदान की जाएगी। राज्य में खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों के फैक्टरी मूल्य पर 15% की सब्सिडी दी जाएगी। पहले 2 लाख टू व्हीकल इलेक्ट्रिक वाहनों को सरकार द्वारा 5,000 रुपए प्रति वाहन के अनुसार सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसी तरह 25 हजार चार व्हीकल इलेक्ट्रिक वाहनों को एक लाख रुपए प्रति वाहन के हिसाब से सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। वही राज्य में खरीदी गई 400 ई बसों (गैर सरकारी) को 20 लाख रुपए प्रति वाहन की सीमा तक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा इस सब्सिडी के तहत ई गुड्स कैरियर पर फैक्ट्री लागत का 10% तक अनुमान्य होगा। पहले 1000 ई गुड्स केरियर की खरीद पर 1 लाख रुपए प्रति वाहन के हिसाब से सब्सिडी का लाभ मिलेगा।

व्यक्तिगत खरीदारों को एक ही वाहन पर मिलेगी सब्सिडी

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक सब्सिडी के तहत व्यक्तिगत क्रेताओं को क्रय सब्सिडी केवल एक ही टू व्हीलर या 4 व्हीलर या बस या ई गुड्स कैरियर के क्रय पर ही प्राप्त होगी। इसके अलावा एग्रीगेटर्स, फ्लीट ऑपरेटर के क्रेताओं को अधिकतम 10 टू व्हीलर या फोर व्हीलर खरीदने या अधिकतम 5 ई बस या ई गुड्स कैरियर खरीदने पर सब्सिडी मिलेगी। सरकार द्वारा अनुमान्य क्रय सब्सिडी आवेदकों को प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जाएगी। जिसे डीलर से सत्यापन करने के बाद क्रेता के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर किसी वजह से क्रेता बिना बैटरी के वाहन का क्रय करता है तो खरीदार को निर्धारित की गई सब्सिडी का 50% ही प्रदान किया जाएगा। आपको बता दें कि इस योजना के अंतर्गत क्रेता को सब्सिडी राशि प्रभावी अवधि में एक बार ही प्राप्त होगी।

आवेदन के सत्यापन के बाद खाते में मिलेगी क्रय सब्सिडी

आवेदन करने के बाद क्रेता को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। जिसके बाद आवेदन की सत्यापित होने पर बैंक खाते में सब्सिडी भेजी जाएगी। इसके मुख्य बिंदु नीचे दिए गए हैं।

  • Electric Vehicle की खरीद करने पर आवेदक को स्वयं के नाम के बैंक खाते का विवरण आवेदन के समय प्रस्तुत करना होगा।
  • केवल आवेदन करने से ही आवेदक क्रय सब्सिडी के लिए पात्र नहीं होगा।
  • आवेदक का सत्यापन करते हुए परिवहन विभाग द्वारा आवेदक की पात्रता सुनिश्चित होने के बाद ही संबंधित बैंक खाते में सब्सिडी राशि का ट्रांसफर किया जाएगा।
  • आपको बता दें कि प्रथम चरण में इलेक्ट्रिक वाहन एवं इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले व्यक्ति के विवरण का सत्यापन संबंधित मोटर वाहन डीलर द्वारा किया जाएगा।
  • आवेदक को रजिस्ट्रेशन के दौरान अपनी फोटो एवं हस्ताक्षर भी अपलोड करने होंगे।
  • फोटो एवं हस्ताक्षर का सत्यापन वाहन डेटाबेस में वाहन पंजीकरण के समय अपलोड किए गए फॉर्म 20 में चस्पा फोटो में हस्ताक्षर संबंधी RTO द्वारा किया जा सकेगा।

यूपी इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी के लाभ एवं विशेषताएं

  • यूपी इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के नागरिकों को लाभान्वित किया जाएगा।
  • इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के नागरिकों को इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
  • UP Electric Vehicle Subsidy के तहत टू व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सरकार द्वारा 5000 रूपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
  • फोर व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले ग्राहको को 1 लाख रुपए की सब्सिडी लाभ दिया जाएगा।
  • ई बसों को खरीदने पर 2 लाख रुपए तक की सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • यूपी इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के 2 लाख टू व्हीलर वाहनों को और 25 हजार फोर व्हीकल और 400 ई बसों पर सब्सिडी मिलेगी।।
  • UP Electric Vehicle Subsidy का लाभ केवल उन्हीं नागरिकों को प्रदान किया जाएगा जिन्होंने 14 अक्टूबर 2024के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदी होगी।
  • व्यक्तिगत खरीदारों को सिर्फ एक ही वाहन पर सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा।
  • उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी सीधा लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
  • इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए नागरिकों को ऑनलाइन के माध्यम से अपना आवेदन करना होगा जिसके बाद उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।

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UP Electric Vehicle Subsidy के लिए पात्रता

  • इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
  • केवल व्यक्तिगत खरीदारों को सिर्फ एक ही वाहन पर सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा।
  • केवल 14 अक्टूबर 2024के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वाले ग्राहक उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी के लिए पात्र होंगे।
  • टू व्हीलर, फोर व्हीलर, ई बस या ई गुड्स कैरियर खरीदने वाले व्यक्ति सब्सिडी के लिए पात्र होंगे।
  • सब्सिडी पाने के लिए आवेदक को स्वयं के नाम के बैंक खाते का विवरण आवेदन के समय देना होगा।
  • इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी किसी भी क्रेता को प्रभावी अवधि में एक बार ही अनुमान्य होगी।

यूपी इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • इलेक्ट्रिक व्हीकल के कागजात
  • बैंक खाते में मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

UP Electric Vehicle Subsidy के तहत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको यूपी इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने पोर्टल का होम पेज खुल जाएगा।
  • होम पेज पर आपको सब्सिडी हेतु आवेदन करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
  • आपको आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यान पूर्वक दर्ज करना होगा।
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने हस्ताक्षर और फोटो को अपलोड करना होगा।
  • इसके बाद आपको Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • आवेदन सत्यापित करने हेतु आपकी पात्रता की जांच की जाएगी।
  • जिसके बाद आपके बैंक खाते में सब्सिडी राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी।
  • इस प्रकार आप UP Electric Vehicles Subsidy का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैंं।

FAQs

यूपी इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी योजना क्या है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा यूपी इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी योजना को शुरू किया गया है। इसके माध्यम से राज्य के नागरिकों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। UP Electric Vehicle Subsidy के तहत किन किन वाहनों पर सब्सिडी मिलेगी? इस योजना के तहत टू व्हीलर, फोर व्हीलर, ई बस आदि खरीदने पर सब्सिडी का लाभ मिलेगा। यूपी इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी के अंतर्गत आवेदन किस प्रकार किया जा सकता है? यूपी इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी के अंतर्गत ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।