UP Driving Licence – जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के समय में किसी भी नागरिक को सड़क पर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का होना आवश्यक है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आपको गाड़ी चलाने पर भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी है और आपके पास किसी प्रकार का वाहन जैसे बाइक स्कूटी कार या अन्य कोई वाहन है तो आपको उसे चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना आवश्यक है क्योंकि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आप उसका उपयोग नहीं कर सकते हैंं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया डिजिटलीकरण कर दी गई है।
यानी आप उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस के लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैंं। आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से Uttar Pradesh Driving Licence से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएंगे। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस कितने प्रकार के होते हैं? ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फीस, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया और किस प्रकार UP Driving Licence को रिन्यू करवाएं आदि से संबंधित जानकारी के लिए आपको यह आर्टिकल विस्तारपूर्वक अंत तक पढ़ना होगा।
UP Driving Licence 2024
ड्राइविंग लाइसेंस एक सरकारी दस्तावेज होता है जो आपको सड़क पर वाहन चलाने की अनुमति प्रदान करता है। यह लाइसेंस उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा केवल उन्हीं लोगों को दिया जाता है। जो गाड़ी चलाने के योग्य होते हैं। अगर आपके पास दो पहिया, चार पहिया या कोई अन्य वाहन है और आपने Driving Licence नहीं बनवाया है तो आपको अच्छा खासा जुर्माना भरना पड़ सकता है। पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस यानी आरटीओ ऑफिस जाना पड़ता था। वहां जाकर एक फॉर्म भरना होता था और उसके बाद टेस्ट होता था जिसके लिए ट्रैफिक नियम की जानकारी होनी जरूरी है।
लेकिन आज के समय में आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए किसी दलाल के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अब केंद्र सरकार द्वारा UP Driving Licence बनवाने के लिए परिवहन राजमार्ग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैंं। कोई भी नागरिक उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस घर बैठे बनवा सकते हैंं। बस आपको निश्चित दिन बाद आरटीओ ऑफिस जाकर टेस्ट देना होगा। टेस्ट में पास होने के बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा।
उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में जानकारी
आर्टिकल का नाम | UP Driving Licence |
शुरू किया गया | सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा |
विभाग | परिवहन विभाग |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
उद्देश्य | राज्य के नागरिकों को ड्राइविंग लाइसेंस की सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराना |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
वर्तमान वर्ष | 2024 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://parivahan.gov.in/ |
Uttar Pradesh Driving Licence कितने प्रकार के होते हैं?
ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार के होते हैं। जिनकी जानकारी नीचे दी गई है।
- स्थाई लाइसेंस
- लर्निंग लाइसेंस
- भारी मोटर वाहन के लाइसेंस
- हल्के मोटर वाहन के लाइसेंस
- अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस
Link Aadhaar with Driving Licence
उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए फीस
राज्य का जो भी नागरिक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहता है तो उन्हें उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस की फीस कितनी है? इसके बारे में नीचे विस्तार से जानकारी दी गई है।
- किसी भी प्रकार का लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको 30 रुपए का भुगतान करना होगा।
- ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट फीस के रूप में आपको 50 रुपए देने होंगे।
- अगर आप लाइसेंस रिन्यू कराते हैं तो उसके लिए आपको 250 रुपए का शुल्क भुगतान करना होगा।
- इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट बनवाने हेतु आपको 500 रुपए की फीस देनी होगी।
- अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाने की अवधि समाप्त हो चुकी है तो आपको 50 रुपए का शुल्क जुर्माने के तौर पर भरना होगा।
UP Driving Licence आवेदन हेतु पात्रता
- यूपी ड्राइविंग लाइसेंस हेतु आवेदन करने के लिए उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- उम्मीदवार की आयु आवेदन करने के लिए 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदन करने वाले व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।
- लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदक के परिवार की सहमति होनी चाहिए।
- आवेदक को सड़क परिवहन से संबंधित नियमों की जानकारी होनी चाहिए।
- डीएल के लिए आवेदन करने हेतु आवेदक के पास सभी दस्तावेज होने चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
UP Driving Licence बनवाने के लिए आपको कुछ आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होगी जिसका विवरण कुछ इस प्रकार है।
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र (पैन कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल)
- आयु प्रमाण पत्र (10वीं की मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट या पहचान पत्र)
- लर्निंग लाइसेंस नंबर
- हस्ताक्षर
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
UP Driving Licence ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आपको Online Services के सेक्शन में जाकर Driving Licence Related Services के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
- जहां पर आपको अपने राज्य उत्तर प्रदेश का चयन करना होगा।
- अब आपके सामने एक नया खुल जाएगा जहां पर आपको कई सारे सर्विसेज के ऑप्शन दिखाई देंगे।
- आपको इस पेज पर Apply for Driving Licence के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा जहां पर आपको लाइसेंस के लिए आवेदन करने से संबंधित दिशा निर्देश दिए जाएंगे।
- आपको इसे ध्यानपूर्वक पढ़कर Continue के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको अगले पेज पर लर्नर लाइसेंस नंबर और जन्मतिथि दर्ज कर Ok के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने Driving Licence Application Form खुल जाएगा।
- आपको फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारी को ध्यान पूर्वक दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको मांगे गए सभी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। फिर आपको अपना फोटो एवं हस्ताक्षर भी अपलोड करना होगा।
- सभी दस्तावेज अपलोड हो जाने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको टेस्ट स्लॉट बुकिंग के लिए दिन एवं समय का चयन करना होगा।
- उसके बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फीस का भुगतान करना होगा। आप चाहे तो ऑनलाइन नेट बैंकिंग के माध्यम से भी कर सकते हैंं।
- इसके बाद आपकी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
- फिर आपको निर्धारित दिन एवं समय पर आरटीओ ऑफिस जाकर ड्राइविंग टेस्ट देना होगा।
- टेस्ट में पास होने के बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके दिए हुए पते पर भेज दिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कैसे करवाए?
अगर आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाना है और आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है तो आप नीचे दिए गए प्रक्रिया को अपनाकर आसानी से अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवा सकते हैंं।
- सबसे पहले आपको अपने नजदीकी आरटीओ ऑफिस जाना होगा। वहां जाकर आपको एक आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- अब आपको फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी का ध्यान पूर्वक दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फोन लेना होगा और उसमें पूछी गई जानकारी को भी दर्ज करना होगा।
- यदि आपके पास नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल है तो आपको फॉर्म नंबर 1 लेना होगा और यदि आपके पास ट्रांसपोर्ट व्हीकल है तो फॉर्म नंबर 1A लेना होगा।
- आपको यह फॉर्म आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा।
- इसके बाद आपको आरटीओ ऑफिस में जाकर फॉर्म को सबमिट करना होगा और फीस का भुगतान ही करना होगा।
- फिर उसके बाद आरटीओ ऑफिस के कर्मचारी द्वारा आपका लाइसेंस रिन्यू कर दिया जाएगा।
- इस प्रकार आप आसानी से अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करा सकते हैंं।
Uttar Pradesh Driving Licence Status कैसे चेक करें?
- सबसे पहले आपको सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको ऑनलाइन सर्विसेज के सेक्शन पर जाकर Driving Licence Related Services के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
- जहां पर आपको उत्तर प्रदेश राज्य का चयन करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने दिए से संबंधित सभी सेवाएं आ जाएगी।
- अब आपको इस पेज पर Application Status के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने अपने नया पेज खुल जाएगा।
- इस पेज पर आपको एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने यूपी ड्राइविंग लाइसेंस स्टेटस आ जाएगा।
- इस प्रकार आप आसानी से अपना ड्राइविंग लाइसेंस स्टेटस चेक कर सकते हैंं।
UP Driving Licence FAQs
ड्राइविंग लाइसेंस क्या है? ड्राइविंग लाइसेंस एक सरकारी दस्तावेज होता है जिसमें गाड़ी और उसके मालिक की जानकारी दी गई होती है। जो सड़क पर वाहन चलाने की अनुमति प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस कितने दिनों में बनता है? अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं तो आप को एक टेस्ट देना होगा जिसके बाद टेस्ट में पास हो जाने पर आपको 30 दिनों के भीतर ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। Driving Licence Renew कराने के लिए कितने दिनों का समय दिया जाता है? ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बाद 30 दिनों का समय रिन्यू कराने के लिए दिया जाता है। यदि आप इस समय सीमा के बाद लाइसेंस रिन्यू करते हैं तो आपको जमाना भरना होगा। उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने हेतु अधिकारिक वेबसाइट क्या है? उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट parivahan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैंं।