शुष्क बागवानी योजना – खेत की मेड़ पर शुष्क खेती करने पर मिलेगा 50% अनुदान

Shushk Bagwani Yojana – देश में किसानों की आय में बढ़ोतरी करने के लिए कृषि वानिकी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिसके लिए सरकार द्वारा आए दिन नई-नई योजनाओं का शुभारंभ किया जाता रहता है। इसी प्रकार बिहार सरकार द्वारा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना को शुरू किया गया है। जिसका नाम शुष्क बागवानी योजना है। इस योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के माध्यम से किसानों को मेड़ पर पेड़ लगाने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी। जिसके लिए किसानों को लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन करना होगा। शुष्क बागवानी योजना के तहत राज्य के 38 जिलों के किसान आवेदन कर सकते हैंं। अगर आप भी बिहार के किसान हैं और कम सिंचाई वाले फल लगाकर अपनी आय में वृद्धि करना चाहते हैं। तो आपको यह आर्टिकल विस्तारपूर्वक अंत तक पढ़ना होगा।

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Shushk Bagwani Yojana 2024

बिहार सरकार द्वारा राज्य के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आय में वृद्धि करने के लिए शुष्क बागवानी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से राज्य के किसानों को शुष्क खेती करने के लिए सरकार द्वारा 50% तक अनुदान दिया जाएगा। फलदार पौधा जैसे आंवला, बेर, जामुन, कटहल, बेल, अनार नींबू एवं मीठा नींबू पर इकाई दर का 50% अनुदान यानी 60,000 रुपए की लागत पर 30,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीपीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। जिसका उपयोग कर आवेदक अपनी छोटी सी जमीन पर मेड़ पर पौधा लगाकर बड़ा फायदा उठा सकेंगे। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी किसान को सुक्ष्म सिंचाई लगवाना आवश्यक होगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

बिहार किसान रजिस्ट्रेशन

बिहार शुष्क बागवानी योजना के बारे में जानकारी

योजना का नाम Shushk Bagwani Yojana
शुरू की गई बिहार सरकार द्वारा
विभाग कृषि विभाग बिहार सरकार
लाभार्थी राज्य के किसान
उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना और बागवानी फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देना
अनुदान राशि 30,000 रुपए तक
राज्य बिहार
साल 2024
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन
अधिकारिक वेबसाइट http://horticulture.bihar.gov.in/

Shushk Bagwani Yojana का उद्देश्य

बिहार सरकार द्वारा शुष्क बागवानी योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों की आय को बढ़ाना और बागवानी फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देना है। इस योजना के माध्यम से राज्य के किसानों को नींबू की खेती, आंवला, जामुन, कटहल आदि के पेड़ लगाने पर सरकार द्वारा 50% की अनुदान राशि दी जाएगी। अधिकतम अनुदान की राशि 30,000 रुपए प्रति हेक्टेयर होगी। सरकार के इस महत्वपूर्ण कदम से राज्य में बागवानी फसलों के उत्पादन को बल मिलेगा जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सकेगी। किसान अपने खेत में इस योजना के तहत निर्धारित किए गए पेड़ों को लगाकर अच्छी आमदनी कर सकते हैंं और साथ ही बिहार सरकार द्वारा वृक्षारोपण अभियान में सहयोग कर सकते हैंं।

बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना

शुष्क बागवानी योजना के तहत किसानों को मिलने वाली सहायता

बिहार के किसानों का सरकार द्वारा बागवानी योजना के अंतर्गत फल की फसलों के लिए कुल लागत का 50% अनुदान दिया जाएगा। आपको बता दें कि इन फलों की बागवानी के लिए किसानों को अधिकतम 60,000 रुपए की लागत का 50% अनुदान यानी 30,000 रुपए का लाभ किसानों को मिलेगा। इस योजना से मिलने वाले लाभ की राशि बिहार सरकार द्वारा कुल 3 वर्षों में किसानों को दी जाएगी। इनमें से पहले साल में किसानों को 18,000 रुपए की राशि, दूसरे साल में 6,000 रुपए की राशि और तीसरे साल में 6,000 रुपए की राशि दी जाएगी। इस प्रकार कुल मिलाकर लाभार्थी किसान को 30,000 रुपए की अनुदान राशि मिलेगी। शुष्क बागवानी योजना के लिए 0.1 हेक्टेयर से अधिकतम 4 हेक्टेयर जमीन के अनुदान प्राप्त किया जा सकता है।

Dry Gardening Scheme के लिए बागवानी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश

इस योजना के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिए किसान कितने पेड़ खरीद सकते हैंं और बागवानी में पौधे से पौधों के बीच की दूरी कितनी निर्धारित की गई है। इन सभी से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप नीचे दिए गए चार्ट के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैंं।

क्र सं पेड़ पेड़ से पेड़ के बीच की दूरी पेड़ पौधों की संख्या (प्रति हेक्टेयर) अंश की राशि
बेल 8×8 156 0
जामुन 8×8 156 0
कटहल 10×10 100 0
अनार 5×5 400 0
नींबू 5×5 400 0
बेर 6×6 278 0
आवंला 6×6 278 0
मीठा नींबू 5×5 400 0

बिहार राज्य फसल सहायता योजना

Shushk Bagwani Yojana के लाभ एवं विशेषताएं

  • बिहार राज्य के किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए शुष्क बागवानी योजना को शुरू किया गया है।
  • इस योजना के माध्यम से किसानों को शुष्क बागवानी योजना के तहत राज्य के वही किसान लाभ प्राप्त कर सकते हैंं जिनके पास फल पौध के लिए अधिकतम 4 हेक्टेयर तथा न्यूनतम 1 हेक्टेयर भूमि हो।
  • इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा फल फसलों के लिए कुल लागत के 60,000 रुपए में से 50% अर्थात 30,000 रुपए अनुदान देय होगा।
  • राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में अनुदान राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से बन जाएगी।
  • यह अनुदान राशि 3 वर्षों में 3 किस्तो के रूप में दी जाएगी।
  • इस योजना का संचालन करने हेतु जिलावार 2400 कृषकों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
  • किसानों को पौध सामग्री सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स, देसरी, वैशाली से उपलब्ध कराया जाएगा।
  • राज्य के सभी 38 जिलों में इस योजना का संचालन किया जाएगा।
  • प्रथम वर्ष के अनुदान राशि से उपलब्ध कराए गए पौधों की राशि को काटकर शेष राशि किसानों को दी जाएगी। बाकी राशि अगले 2 वर्षों में लगाइए पौधों की उपलब्धता के आधार पर दी जाएगी।
  • लाभार्थी कृषक अपने खेत के मेड़ पर पेड़ लगाकर भी ले सकते हैंं। जिसके लिए ड्रिप सिंचाई का संस्थापक होना अनिवार्य होगा।
  • पीएम सिंचाई योजना के लाभार्थी इस योजना के तहत लाभ पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • शुष्क बागवानी योजना का लाभ प्राप्त किसान आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे।
  • बिहार के सभी किसानों को बागवानी योजना का लाभ मिल सके।
  • उम्मीदवार इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकते हैंं।

बिहार शुष्क बागवानी योजना के लिए पात्रता

  • बिहार शुष्क बागवानी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को बिहार का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक को किसान होना अनिवार्य है।
  • आवेदक किसान के पास न्यूनतम 1 हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए।
  • किसान के खेत में ड्रिप सिंचाई उपकरण का संस्थापन अनिवार्य रूप से होना चाहिए।
  • आवेदक के खेतों में सिंचाई का होना आवश्यक है।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक का बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए।

बिहार छत पर बागवानी योजना

Shushk Bagwani Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • जमीनी दस्तावेज
  • बैंक खाता विवरण
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

बिहार शुष्क बागवानी योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर बिहार सरकार की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
Shushk
  • होम पेज पर आपको उद्यान निदेशालय अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ देने हेतु Online Portal के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करते ही आपके सामने अपने एक नया पेज खुल जाएगा।
Shushk
  • जहां पर आप को डैशबोर्ड में नीचे की ओर सूक्ष्म सिंचाई आधारित शुष्क बागवानी योजना (2024-25) आवेदन करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने नए पेज पर कुछ नियम एवं शर्तें दी गई होगी।
  • आपको इन नियम एवं शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर मैं ऊपर दिए गए जानकारी से सहमत हूं पर टिक लगाकर Agree and Continue के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
  • अब आपको आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यान पूर्वक दर्ज करना होगा।
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को भी अपलोड करना होगा।
  • अंत में आपको Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप सफलतापूर्वक शुष्क बागवानी योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैंं।