उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना – उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को विवाह हेतु सहायता प्रदान करने का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियों की शादी पर ₹51000 का अनुदान दिया जाता है। इस लेख में हम 2025 में उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया और संबंधित जानकारी पर चर्चा करेंगे।

UP Shadi Anudan Yojana 2025
मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए यह योजना शुरू की है। योजना के अनुसार, दुल्हन की आयु शादी की तिथि पर कम से कम 18 वर्ष और दूल्हे की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। हर परिवार को केवल 2 बेटियों के लिए ही इस योजना का लाभ मिल सकता है।
हालिया अपडेट: उत्तर प्रदेश सरकार ने विवाह अनुदान योजना को बंद कर दिया है।
बंद करने के बाद, अब अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग की गरीब बेटियों को केवल ₹20000 का अनुदान मिलेगा। सामाजिक कल्याण विभाग ने इस योजना को 18 अगस्त को बंद करने का निर्णय लिया था। हालांकि, समूह विवाह कार्यक्रम पहले की तरह जारी रहेगा, जिसमें प्रत्येक जोड़े को ₹51000 सहायता दी जाएगी।
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UP Shadi Anudan Yojana 2025 की जानकारी
योजना का नाम | UP Shadi Anudan Yojana |
आरम्भ की गयी | मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी द्वारा |
सहायता धनराशि | ₹51,000 |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश की कन्याएँ |
ऑफिसियल वेबसाइट | http://shadianudan.upsdc.gov.in/ |
योजना का उद्देश्य
सरकार ने विवाह अनुदान योजना 2025 को उन गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए शुरू किया है जो आर्थिक तंगी के कारण शादी नहीं कर सकते। इसका उद्देश्य सामाजिक नकारात्मकता को दूर करना और अच्छे भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाना है।

योजना के लाभ
- यह योजना गरीब परिवारों की बेटियों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
- अलग-अलग वर्गों (अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग) की लड़कियों के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध है।
- यह योजना लड़कियों के प्रति सामाजिक नकारात्मकता को दूर करने का प्रयास करती है।
- जिसे इस योजना का लाभ उठाना है, उसे ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
पात्रता की शर्तें
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग या सामान्य वर्ग से हो सकता है।
- ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थी का वार्षिक आय ₹46080 और शहरी क्षेत्र के लाभार्थी का वार्षिक आय ₹56460 होनी चाहिए।
- लड़की की आयु शादी के समय 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आवेदक का पहचान पत्र
- बैंक खाता विवरण
- मोबाइल नंबर
- शादी का प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन प्रक्रिया
सामान्य और अनुसूचित जाति के लिए आवेदन
- सबसे पहले, उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होम पेज पर नया पंजीकरण का विकल्प चुनें।

- Registration Form भरें और सभी आवश्यक जानकारी भरें।
- दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म को सेव करें।
अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक के लिए आवेदन
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और अन्य पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक का विकल्प चुनें।
- फॉर्म में सभी विवरण भरें और दस्तावेज अपलोड करें।
- फिर Save बटन पर क्लिक करें।
प्रवेश पत्र की स्थिति कैसे जाँचें?
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ और आवेदन पत्र की स्थिति का चयन करें।
- Login Form भरें और स्थिति देखें।
आवेदन पत्र का प्रिंट कैसे करें?
- होम पेज पर आवेदन पत्र प्रिंट करने का विकल्प चुनें।
- Application Number और अन्य जानकारी डालें, फिर प्रिंट करें।
संपर्क सूत्र
- सामान्य, अनुसूचित जाति संपर्क – 18004190001
- अन्य पिछड़ा वर्ग संपर्क – 18001805131
- अल्पसंख्यक वर्ग संपर्क – 0522-2286199
यह योजना उत्तर प्रदेश की गरीब परिवारों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ दी गई जानकारी का उपयोग कर आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
कम आय वाले परिवारों के लिए यह सुनिश्चित करता है कि वे अपनी बेटियों की शादी कर सकें और उन्हें उचित सम्मान मिले। तैयार रहें और इस योजना का लाभ उठाएं!