MP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana – मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के गरीब नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का शुभारंभ किया गया हैं। इस योजना के माध्यम से सभी नागरिकों को लाभ प्रदान किया जाएगा। जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना एमपी के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जिन के परिवार के मुखिया की मृत्यु किसी कारणवश या अन्य किसी दुर्घटना के कारण हो जाती है। ऐसे परिवार को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 20 हजार से 40 हजार रुपए तक की एकमुश्त राशि प्रदान की जाएगी।
आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से Rashtriya Parivar Sahayata Yojana MP 2024 से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएंगे। जैसे योजना का उद्देश्य, लाभ एवं विशेषताएं, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज एवं राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया से संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए आपको यह आर्टिकल विस्तारपूर्वक अंत तक पढ़ना होगा।
MP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana 2024
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के उन परिवारों के लिए राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना एमपी 2024 को शुरू किया गया है। जिनके परिवार के मुखिया की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती हैं। क्योंकि परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने पर मृतक के परिवार को विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत पीड़ित परिवार को 20 हजार रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह आर्थिक सहायता गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले पीड़ित परिवार को एकमुश्त अनुदान राशि के रूप में प्रदान की जाती है। राज्य सरकार द्वारा यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी लागू की गई है। Rashtriya Parivar Sahayata Yojana MP को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत लागू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत परिवार के कमाने वाले सदस्य चाहे वह पुरुष हो या महिला उनकी आकस्मिक मृत्यु होने पर परिवार के अन्य सदस्यों को भरण पोषण करने के लिए सहायता के रूप में वित्तीय राशि का लाभ प्रदान किया जाता है।
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी
योजना का नाम | MP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana |
शुरू की गई | भारत सरकार द्वारा |
विभाग | सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग मध्यप्रदेश |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
उद्देश्य | वित्तीय सहायता प्रदान करना |
लाभ राशि | 20,000 रुपए |
राज्य | मध्यप्रदेश |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
अधिकारिक वेबसाइट | https://socialjustice.mp.gov.in/ |
Rashtriya Parivar Sahayata Yojana MP का उद्देश्य
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्यप्रदेश को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से गरीब परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। जिसके परिवार में आय अर्जित करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। और इसके अलावा मृतक के परिवार में आय के साधन अर्जित करने वाला कोई अन्य सदस्य नहीं है। तो ऐसी स्थिति में पीड़ित परिवार को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मृतक के परिवार को इस योजना के तहत 20 हजार रुपए की एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ताकि मृतक के परिवार को कुछ सहायता प्राप्त कर सके। और इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त कर पीड़ित परिवार को कुछ हद तक राहत मिल सके।
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राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश के लाभ एवं विशेषताएं
- राज्य के गरीब परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश को शुरू किया गया है।
- MP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana का लाभ राज्य के गरीब एवं बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत जीवन यापन करने वाले परिवारों को दिया जाएगा।
- इस योजना के माध्यम से परिवार में आय अर्जित करने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्यप्रदेश 2024 के माध्यम से मृतक के परिवार को 20 हजार रुपए की एकमुश्त राशि का लाभ दिया जाता है।
- इस योजना के अंतर्गत परिवार में किसी भी कमाने वाले सदस्य की मृत्यु होने पर चाहे वह पुरुष हो या महिला मृतक के परिवार को लाभ प्रदान किया जाएगा।
- पीड़ित परिवार को मृतक व्यक्ति की मृत्यु होने के 30 दिन के भीतर इस योजना के तहत आवेदन करना होगा।
- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश के अंतर्गत मृत्यु के 45 दिनों के अंदर ही पीड़ित परिवार के सदस्य के अकाउंट में योजना से मिलने वाली धनराशि को भेज दिया जाता है।
- 18 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु वाले मृतक व्यक्ति के परिवार को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता है।
- राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बीपीएल परिवारों को इस योजना में शामिल किया गया हैं।
- सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता राशि का लाभ प्राप्त कर पीड़ित परिवार अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकता है।
Rashtriya Parivar Sahayata Yojana MP के लिए पात्रता
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए मृत व्यक्ति को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- मृतक का परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता हो।
- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश के लिए मृतक की आयु 18 वर्ष और अधिकतम 60 वर्ष होनी चाहिए।
- विवाहित व्यक्ति की मृत्यु होने पर मृतक के पत्नी अविवाहित लड़की या माता-पिता आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।
- अविवाहित व्यक्ति की मृत्यु होने पर मृतक के भाई, बहन या माता-पिता आवेदन कर सकते हैंं।
- पीड़ित परिवार मृतक व्यक्ति की मृत्यु के 30 दिन के अंदर योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।
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राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बीपीएल प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- अगर व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना है तो मृत्यु के संबंध में FIR की फोटो कॉपी
MP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana के तहत आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले आपको सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग मध्यप्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आपको दायित्व के ऑप्शन पर क्लिक कर सामाजिक सहायता के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने सामाजिक सहायता के अंतर्गत योजनाओं की सूची आ जाएगी।
- आपको योजना सूची में से
- के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने राष्ट्रीय परिवार सहायता का आवेदन फॉर्म पीडीएफ फाइल के रूप में खुल जाएगा।
- अब आपको इस आवेदन फॉर्म को Save के ऑप्शन पर क्लिक कर इसका प्रिंट आउट निकाल लेना होगा।
- आपको इस आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म में मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा।
- यदि आप शहरी क्षेत्र के नागरिक है तो आपको यह आवेदन फॉर्म नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत में जाकर जमा कर देना होगा।
- यदि आप ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक है तो ग्राम पंचायत/जनपद कार्यालय में जाकर जमा कर देना होगा।
- इस प्रकार आपकी राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्यप्रदेश के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।