Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana – जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या बहुत आम है। आज भी कई सारे ऐसे युवक हैं जो शिक्षित होने के बाद भी बेरोजगार है। ऐसे में सरकार का यह फर्ज बनता है की सभी बेरोजगार शिक्षित युवकों को रोजगार प्रदान किया जाए और यदि सरकार रोजगार प्रदान करने में सक्षम नहीं है तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने राजस्थान मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना 2024 का आरंभ किया है। आज हम आपको इस लेख के माध्यम से Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जैसे कि मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना क्या है?, इसका उद्देश्य, लाभ, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि।
Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana क्या है?
Rajasthan Yuva Sambal Yojana के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के सभी बेरोजगार युवकों को नौकरी मिलने तक बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। यह बेरोजगारी भत्ताप्रदेश के सभी पढ़े-लिखे युवकों को जो नौकरी प्राप्त करने में असमर्थ है उन पुरुष युवको को प्रतिमाह 3000 रूपये दिए जायेगे और महिला एवं ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों को 3500 रूपये बेरोजगारी भत्ते के रूप में किये जायेगे। राजस्थान मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के माध्यम से सभी बेरोजगार युवकों को आर्थिक सहायता मिलेगी। जिससे उन्हें अपने खर्चों के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
राजस्थान मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के बारे में जानकारी
आर्टिकल किसके बारे में है | Rajasthan Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana |
आर्टिकल किस ने लांच किया | राजस्थान सरकार |
लाभार्थी | राजस्थान की बेरोजगार नागरिक |
उद्देश्य | बेरोजगार युवकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। |
आधिकारिक वेबसाइट | http://employment.livelihoods.rajasthan.gov.in/ |
साल | 2024 |
Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana में दी जाने वाली राशि
कैटेगरी | राशि |
पुरुष | 3000 रूपए |
महिला | 3500 रुपए |
ट्रांसजेंडर | 3500 रुपए |
Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana में लाभ लेने वाले लाभार्थी
राजस्थान मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का लाभ राजस्थान का प्रत्यय नागरिक ले सकता है। जिसके पास शिक्षित होने के बावजूद भी रोजगार नहीं है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है। यदि कोई महिला ऐसी है जिसका विवाह राजस्थान के किसी मूलनिवासी पुरुष से हुआ है तो वह भी Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana का लाभ उठा सकती है।
कब तक उठा सकते हैंं मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का लाभ?
राजस्थान मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का लाभ प्रत्येक नागरिक द्वारा केवल 2 साल की अवधि के लिए ही प्राप्त किया जा सकता है। यदि आवेदक को 2 साल की अवधि समाप्त होने से पहले ही रोजगार मिल जाता है तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता। इस योजना का लाभ उठाने के लिए सर्वप्रथम आवेदक को एंप्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंतर्गत अपना आवेदन करवाना अनिवार्य है।
मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का उद्देश्य
राजस्थान मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के सभी शिक्षित बेरोजगार नागरिकों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करना है। जिससे कि उन्हें अपने खर्चों के लिए दूसरों पर निर्भर होने की आवश्यकता ना पड़े। इस योजना के माध्यम से अब राजस्थान की बेरोजगार नागरिक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो पाएंगे और आर्थिक तंगी की फिक्र किए बिना नौकरी ढूंढ पाएंगे।
Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana के अंतर्गत इंटर्नशिप प्रक्रिया
- बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति होने के पश्चात आवेदक को इंटर्नशिप करना अनिवार्य है।
- इंटर्नशिप किसी भी राजकीय विभाग अथवा उपक्रम में प्रतिदिन 4 घंटे की सेवाएं प्रदान करके की जाएगी।
- इंटर्नशिप को भत्ता प्राप्ति अवधि तक निरंतर जारी रखना अनिवार्य है।
- यह अवधि अधिकतम 2 वर्ष की होगी।
- यदि इंटर्नशिप बीच में समाप्त कर दी जाती है तो इस स्थिति में भत्ता बंद कर दिया जाएगा एवं पुन आवेदन अथवा भत्ता प्राप्ति के लिए अयोग्य माना जाएगा।
- इंटर्नशिप कार्यालय समय में की जाएगी।
- यदि इंटर्नशिप प्राप्त करने वाले बेरोजगार नागरिक माह में एक दिवस अनुपस्थित रहते हैं तो इस स्थिति में भत्ता नहीं काटा जाएगा।
- प्रतिमा इंटर्नशिप करने का प्रमाण पत्र 5 तारीख तक अपनी एसएसओ आईडी पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा।
- यह प्रमाण पत्र केवल बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए ही मान्य होगा।
- इस प्रमाण पत्र के आधार पर अन्य किसी नौकरी में प्राथमिकता अथवा श्रम या अन्य कानून के अंतर्गत दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- जिला रोजगार कार्यालय पोर्टल पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की जांच कर बेरोजगारी भत्ता का भुगतान किया जाएगा।
- जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाएगा जिसके माध्यम से योजना की मॉनिटरिंग एवं विभागों में इंटर्नशिप प्रदान की जाएगी।
- जिला कलेक्टर द्वारा इंटर्नशिप कराने के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे।
- वह सभी नागरिक जो स्वरोजगार प्राप्त करना चाहते हैं एवं किसी वित्तीय संस्थान से या किसी अन्य विभाग की योजना जैसे कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुद्रा योजना आदि में स्वरोजगार हेतु ऋण प्राप्त करते हैं तो उस स्थिति में उनको अनुदान के रूप में ब्याज आधारित अनुदान बेरोजगारी भत्ते की दर के अनुसार पुरुष लाभार्थी को ₹48000 एवं महिला, निशक्तजन एवं ट्रांसजेंडर को ₹5400 अथवा वार्षिक ब्याज राशि का 10% जो भी कम हो प्रदान किया जाएगा।
- अनुदान की राशि सीधे बैंक ऋण खाते में जमा कराई जाएगी।
कौशल प्रशिक्षण की प्रक्रिया
- न्यूनतम 3 माह का कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है।
- आरएसएलडीसी या फिर आरएसएलडीसी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में किया कौशल प्रशिक्षण ही मान्य होगा।
- यदि आवेदक द्वारा पूर्व में कोई प्रोफेशनल कोर्स, डिग्री और डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ हो तो 3 माह के कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है।
- पात्रता शर्तें पूरी करने के पश्चात आवेदन सत्यापित कर दिया जाएगा।
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बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति, भुगतान की प्रक्रिया तथा बजट आवंटन
- राजस्थान मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के संचालन एवं मॉनिटरिंग रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाएगी।
- इस योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा रोजगार विभाग को बजट आवंटित किया जाएगा।
- यदि किसी लाभार्थी द्वारा अपात्र होने की स्थिति में भत्ता प्राप्त किया जा रहा है तो भुगतान किए गए भक्ते की वसूली की जाएगी एवं लाभार्थी को दंडनीय ब्याज भी जमा करना होगा।
- इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी रोजगार सेवा निदेशालय होगा।
- कौशल प्रशिक्षण के लिए राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी।
- मासिक आधार पर बेरोजगारी भत्ते की राशि प्रदान की जाएगी।
- भत्ते की राशि का भुगतान इंटर्नशिप प्रमाण पत्र अपलोड करने के बाद किया जाएगा।
- योजना में नए लोग जोड़ने के लिए पोर्टल खुला रखा जाएगा यदि किसी लाभार्थी की नौकरी लग जाती है या किसी कारणवश वह पात्रता से बाहर हो जाता है तो रिक्त स्थान पर नए लाभार्थी आ सकता है।
- इंटर्नशिप प्राप्त कर रहे लाभार्थी को एक पहचान दी जाएगी।
- रोजगार विभाग तथा संबंधित जिला कलेक्टर समय-समय पर इस योजना के संचालन की जांच करेंगे।
Rajathan Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana के लाभ तथा विशेषताएं
- राजस्थान मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा सभी शिक्षित बेरोजगार नागरिकों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा।
- यह बेरोजगारी भत्ता राजस्थान के पुरुषों को ₹3000 तथा महिलाओं और ट्रांसजेंडर को ₹3500 का प्रदान किया जाएगा।
- Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana के माध्यम से राजस्थान के बेरोजगार नागरिक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगे।
- प्रदेश के नागरिकों को अपनी जरूरतों के लिए अब किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
- इसी के साथ देश के नागरिक अपने खर्च की फिक्र किए बिना नौकरी ढूंढ पाएंगे।
- यह बेरोजगार भत्ता 2 साल की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा और यदि किसी नागरिक की 2 साल समाप्त होने से पहले नौकरी लग जाती है तो उसे बेरोजगारी भत्ता नहीं प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदक को एंप्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है।
- इस योजना का लाभ राजस्थान में रहने वाला प्रत्येक बेरोजगार नागरिक उठा सकता है।
मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना की पात्रता
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को राजस्थान का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है। राजस्थान मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का लाभ व महिलाएं भी उठा सकती हैं जिनका विवाह राजस्थान के किसी स्थाई निवासी पुरुष से हुआ है।
- राजस्थान मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का लाभ उठाने के लिए सामान्य वर्ग के व्यक्ति की आयु 21 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा SC/ST वर्ग के व्यक्ति की आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक के परिवार की वार्षिक आय दो लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- एक परिवार के केवल दो व्यक्ति ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैंं।
- वे सभी व्यक्ति जिन्होंने स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम पूरा किया है या फिर अभी पढ़ाई चल रही है। वह भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैंं।
- आवेदक किसी सरकारी या निजी क्षेत्र में कार्यरत नहीं होना चाहिए तथा आवेदक के पास स्वरोजगार भी नहीं होना चाहिए।
Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana के अंतर्गत आपात्रता
- वह नागरिक इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं है जो केंद्र या राज्य सरकार की किसी योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति, सहायता या लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
- जो सरकारी या निजी क्षेत्र के सेवारत हैं या जिनके स्वयं का रोजगार है वह भी इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं है।
- वह नागरिक जिनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज हो वह भी इस योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते हैंं।
- वह सभी नागरिक जो किसी सरकारी विभाग संस्था द्वारा पदच्युत कर दिए गए हो वह भी इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते।
- पूर्व में प्रचलित अक्षत योजना 2007 या अक्षत कौशल योजना 2009 या अक्षत योजना या मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2019 में लाभ प्राप्त कर चुके युवा भी इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते।
- वह सभी बेरोजगार नागरिक जिन्हेंने स्नातक तक शिक्षा प्राप्त की है एवं उनकी पारिवारिक आय 2 लाख से अधिक है वह इस योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते।
- वह नागरिक जो किसी अन्य योजना जैसे कि मनरेगा के तहत लाभ प्राप्त कर रहे हैं वह इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैंं।
- स्नातक उपाधि के पश्चात भी संस्थान में नियमित अध्ययन कर रहे नागरिक भी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अपात्र हैं।
- बेरोजगार इंजीनियर जो कि राज्य सरकार की बेरोजगार इंजीनियर को बगैर निविदा आमंत्रित किए जाने की योजना के तहत लाभ प्राप्त कर रहे है वह इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं है।
महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक अकाउंट डिटेल्स
- वार्षिक आय प्रमाण पत्र
- 10वीं कक्षा की मार्कशीट
- ग्रेजुएशन की मार्कशीट
- जाति सर्टिफिकेट
- राजस्थान नागरिक प्रमाण पत्र
Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana आवेदन से संबंधित दिशा-निर्देश
- बेरोजगारी भत्ते की राशि प्राप्त करने के लिए लाभार्थी द्वारा स्थानीय रोजगार कार्यालय में ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने अनिवार्य हैं: –
- निशक्तआ प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण संबंधी प्रमाण पत्र
- स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने संबंधी अंकतालिका
- बचत खाते की पासबुक की प्रति
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र
- हिंदी में स्वघोषणा पत्र
- यदि भत्ता प्राप्त करने की अवधि में किसी प्रकार का रोजगार या स्वरोजगार प्राप्त होता है तो उसी माह में सूचना प्रदान करनी होगी।
- लाभार्थी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अनुसूचित किसी भी एक बैंक के एकल बचत खाता खुलवाना होगा जिसका पूरा ब्यौरा लाभार्थी अपने आवेदन पत्र में अंकित करेगा।
- लाभार्थी को आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा जिसे आवेदन पत्र के साथ ही साइन करके अपलोड करना होगा।
- यदि कोई भी लाभार्थी किसी भी प्रकार की गलत जानकारी देता है तो उसके विरुद्ध पुलिस में जिला रोजगार अधिकारी द्वारा एफ आई आर दर्ज करवाई जाएगी।
- बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए किसी भी ईमित्र किओस्क के माध्यम से या स्वयं एसएसओ आईडी से लॉगिन कर विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
राजस्थान मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको डिपार्टमेंट ऑफ स्किल, एंप्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइटपर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खोलकर आएगा।
- होम पेज पर आपको मैंन्यू के टैब पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको जॉब सीकर के टैब पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपको अप्लाई फॉर अनइंप्लॉयमेंट एलाउंस के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब आप के सामने एक नया पेज खुल कर आएगा। आपको रजिस्ट्रेशन के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपको अपनी कैटेगरी से हिसाब से सिटीजन, उद्योग या फिर गवर्नमेंट एंप्लॉय के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आएगा। आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारी भरकर सबमिट करनी होगी।
- अब आपको एक एसएसओ आईडी दी जाएगी।
- आपको लॉगइन पेज पर जाकर एसएसओ आईडी, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
- अब आपको लॉगइन करना होगा।
- इसके पश्चात आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
- रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी ध्यान पूर्वक बनी होंगी और सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा।
- इसके पश्चात आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप की आवेदन प्रक्रिया सफलतापूर्वक हो जाएगी।
Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana में आवेदन की स्थिति कैसे देखे
- सर्वप्रथम आपको डिपार्टमेंट ऑफ स्किल, एंप्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खोलकर आएगा।
- होम पेज पर आपको मैंन्यू के टैब पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको एप्लीकेशन स्टेटस के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको एसएसओ आईडी, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
- इसके पश्चात आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको अपनी एप्लीकेशन आईडी दर्ज करनी होगी।
- इसके पश्चात आपको सर्च के बटन पर क्लिक करना होगा।
- आपकी आवेदन स्थिति आप की कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।
Contact Information
हमने अपने इस लेख के माध्यम से आपको राजस्थान मुख्यमंत्री युवा संबल योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर दी है। यदि आप अभी भी किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके या फिर ईमेल लिखकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैंं। हेल्पलाइन नंबर तथा ईमेल आईडी कुछ इस प्रकार है।
- Helpline Number- 0141-2368850
- Email Id- Helpdesk.EEMS@rajasthan.gov.in