Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana Rajasthan – सरकार द्वारा स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाता है। आज हम आपको राजस्थान सरकार द्वारा आरंभ की गई ऐसी ही एक योजना से संबंधित जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जिसका नाम राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है। इस लेख को पढ़कर आपको इस प्रोत्साहन योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। जैसे कि राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना क्या है?, इसके लाभ, उद्देश्य, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि। तो दोस्तो यदि आप Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana 2024 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप से निवेदन है कि आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़ें।
Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana 2024
इस योजना प्रदेश में रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने के लिए आरंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा स्वरोजगार करने के लिए दिए गए ऋण पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यह स्वरोजगार उद्योग या फिर सर्विस सेक्टर उद्योग होंगे। Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana 2024 के अंतर्गत ना सिर्फ वह लोग आवेदन कर सकते हैंं जो नई एंटरप्राइज स्थापित करना चाहते हैं बल्कि वह लोग भी विस्तार/विविधीकरण/आधुनिकरण परियोजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैंं जिनकी एंटरप्राइज पहले से स्थापित है। राजस्थान बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन करने के लिए क्लिक करें
राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2024 सब्सिडी
इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी की दर 5% से 8% तक होगी। इस योजना के अंतर्गत ₹10,00,00,000 तक का लोन लिया जा सकता है। बिजनेस लोन की अधिकतम सीमा ₹1,00,00,000 है। Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana 2024 के अंतर्गत ऋण का नेचर समग्र ऋण, सावधि ऋण तथा कार्यशील पूंजी ऋण हो सकता है। ₹1000000 तक के ऋण के लिए कोई भी कॉलेटरल सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होगी। ₹1000000 तक का लोन बैंक द्वारा बिना किसी इंटरव्यू के फॉरवर्ड कर दिया जाएगा तथा ₹1000000 से ऊपर का लोन बैंक द्वारा जांच किए जाने के बाद डिस्टिक लेवल टास्क फोर्स कमेटी को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा।
Details Of Rajasthan Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana
योजना का नाम | राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना |
किसने लॉन्च की | राजस्थान सरकार |
लाभार्थी | राजस्थान के नागरिक |
उद्देश्य | स्वरोजगार को बढ़ावा देना |
आधिकारिक वेबसाइट | https://sso.rajasthan.gov.in/signin?ru=mlupy |
साल | 2024 |
सब्सिडी दर | 5% से 8% |
राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य
Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के नागरिकों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। जिससे कि बेरोजगारी दर में भी गिरावट होगी। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा ऋण पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग स्वरोजगार के लिए लोन लेने के लिए प्रोत्साहित होंगे और प्रदेश में स्वरोजगार बढ़ेगा।
राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2024 ऋणदात्री संस्थाएं
- नेशनालिज्ड कमर्शियल बैंक
- प्राइवेट सेक्टर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक
- शेड्यूल स्मॉल फाइनेंस बैंक
- रीजनल रूरल बैंक
- राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन
- एस आई डी बी आई
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा अनुसूचित स्मॉल फाइनेंस बैंक।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।
- राजस्थान वित्त निगम।
- सिडबी।
ऋण से संबंधित कुछ प्रावधान
- इस योजना के माध्यम से अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
- व्यापार के लिए ऋण की अधिकतम सीमा 1 करोड़ रुपए है।
- बुनकर कार्ड धारक बुनकरों के ₹100000 तक के ऋण का ब्याज का शत प्रतिशत पूर्ण भरण अनुदान के रूप में किया जाएगा।
- यदि बैंक ऋण पर ब्याज उक्त दर के बराबर या उससे कम है तो शत प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा।
- 1000000 रुपए तक के ऋण के लिए कोई सिक्योरिटी जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
ऋण अवधि एवं अदायगी अवधि में छूट
- ब्याज अनुदान की अधिकतम अवधि 5 वर्ष होगी।
- बैंक ऋण की अवधि 5 वर्ष से अधिक हो सकती है। इस स्थिति में ब्याज अनुदान मात्र 5 वर्ष तक ही प्रदान किया जाएगा।
- बैंकों द्वारा ऋणी को अधिकतम 6 माह की अवधि तक ऋण अदायगी में शिथिलता प्रदान की जा सकेगी।
Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana 2024के लाभार्थी
- सेल्फ हेल्प ग्रुप्स
- सोसाइटी
- पार्टनरशिप फॉर्म्स
- एलएलपी फॉर्म्स
- कंपनीज
- इंडिविजुअल एप्लीकेंट
राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना सब्सिडी दर
सीरियल नंबर | अधिकतम लोन अमाउंट | सब्सिडी |
1. | Up to 25 Lakh | 8% |
2. | 25 Lakh to 05 Crore | 6% |
3. | 05 Crore to 10 Crore | 5% |
राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग योजना कार्यान्वयन एजेंसी
- राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग योजना का कार्यान्वयन उद्योग विभाग के अधीन किया जाएगा।
- उद्योग विभाग के अधीन जिलों में कार्यरत जिला उद्योग केंद्रों के माध्यम से यह कार्यान्वयन किया जाएगा।
- कार्यालय आयुक्त उद्योग राज्य स्तर पर योजना के कार्यान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु नोडल एजेंसी होगी।
Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana के लाभ तथा विशेषताएं
- इस योजना को प्रदेश में स्वरोजगार के अफसरों को बढ़ावा देने के लिए आरंभ किया गया है।
- इस योजना के अंतर्गत ऋण पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- सब्सिडी की दर 5% से 8% तक होगी।
- इस योजना के अंतर्गत वह सभी लोग लोन पर सब्सिडी प्राप्त सकते हैंं जो नई एंटरप्राइज स्थापित करना चाहते हैं और इसी के साथ पहले से स्थापित एंटरप्राइज भी लोन पर सब्सिडी प्राप्त कर सकती हैं।
- Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana के अंतर्गत अधिकतम लोन सीमा ₹100000000 है तथा बिजनेस लोन सीमा ₹10000000 है।
- इस योजना के अंतर्गत ऋण का नेचर समग्र ऋण, सावधि ऋण तथा कार्यशील पूंजी ऋण हो सकता है।
- राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ₹1000000 तक के लोन के लिए किसी भी कॉलेटरल सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं है।
- इस योजना के अंतर्गत ₹1000000 तक का लोन बिना किसी इंटरव्यू के बैंक द्वारा फॉरवर्ड कर दिया जाएगा तथा ₹1000000 से ऊपर का लोन बैंक द्वारा जांच किए जाने के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स कमेटी को फॉरवर्ड किया जाएगा।
- इस योजना के माध्यम से बेरोजगारी दर में गिरावट होगी।
मुख्यमंत्री लघु उद्योग योजना का कार्यान्वयन
- लाभार्थी को योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
- जिला उद्योग केंद्र द्वारा प्रति महा एक शिविर आयोजित किया जाएगा जिसमें आवेदन से संबंधित जानकारी प्रदान की जाएगी।
- Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana के अंतर्गत ब्याज अनुदान भुगतान प्रक्रिया को सरलकृत एवं कंप्यूटरीकृत करने के लिए भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा।
- ऑनलाइन भुगतान करने के लिए आवश्यकता अनुसार किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान से अनुबंधन कर पोर्टल पर भुगतान किया जा सकेगा।
- ऑनलाइन व्यवस्था हेतु नोडल वित्तीय संस्थान को अनुदान अग्रिम राशि भुगतान का प्रावधान रखा जा सकेगा एवं इस व्यवस्था के संचालन हेतु व्यय का भुगतान भी किया जा सकेगा।
- विभाग द्वारा सभी आवेदन की जांच कर के सत्यापन की कार्यवाही की जाएगी।
- सत्यापन होने के पश्चात इस योजना का लाभ लाभार्थी को प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना का विभिन्न मीडिया चैनल के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाएगा जिससे कि सभी लाभार्थियों तक योजना का लाभ पहुंच सके।
- इन सभी कार्यों के लिए आवंटित बजट का 5% हिस्सा रखा जाएगा।
राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग योजना के निबरंधन एवं शर्तें
- ऋण राशि का उपयोग केवल उसी कार्य के लिए किया जा सकता है जिसके लिए ऋण स्वीकृत किया गया है।
- ब्याज अनुदान सहायता केवल तभी प्रदान की जाएगी जब उद्यम द्वारा ऋण का समय पर पुनर्भुगतान किया जाएगा।
- लाभारती को लिखित में एक स्वघोषणा पत्र देना होगा जिसमें उसे यह घोषणा करनी होगी कि वह ऋण की अदायगी समय से करता रहेगा।
- ऋण खाता एनपीए श्रेणी में आने के बाद उद्यमी द्वारा कालांतर में नियमित कर दिए जाने पर उक्त अवधि का ब्याज अनुदान भी दे होगा जो ऋण स्वीकृति आदेश की शर्तों के अधीन होगा।
मुख्यमंत्री लघु उद्योग योजना के अंतर्गत अपात्र गतिविधियों की सूची
निम्नलिखित गतिविधियां योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अपात्र हैं।
- मास, मदिरा एवं मादक पदार्थों से बने उत्पादों का निर्माण एवं बिक्री।
- विस्फोटक पदार्थ।
- परिवहन वाहन जिस की ऑन रोड कीमत ₹1000000 से अधिक हो।
- पुन चकित न किए जा सकने वाले पॉलिथीन व पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले प्लास्टिक उत्पाद।
- भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रतिबंधित उत्पाद एवं गतिविधियां।
Rajasthan Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana के अंतर्गत विशेष वर्ग/उद्यमियों को वरीयता
- ऐसे संस्थागत आवेदक जो दीर्घकाल से सफल स्वयं सहायता समूह के रूप में कार्यरत हैं।
- वह आवेदक जो राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी कौशल में प्रशिक्षित है या प्रस्तावित कार्य क्षेत्र में पुरुस्कृत है।
- ऐसे आवेदक जो पूर्व में बैंक में अच्छे ऋणी है एवं जिन्होंने बैंक के नियमों के तहत समय से ऋण चुकाया हो।
- दिव्यांग श्रेणी के आवेदक।
- वह आवेदक जो वस्तुत समाज के सब से वंचित तबके से हैं।
- जिन की कार्य योजना का समाज से वंचित तबके को विशेष संभल या रोजगार प्राप्त होता है।
- वह आवेदक को श्रमिक है लेकिन किसी उद्यम से लंबे समय तक जुड़े रहने के कारण उस उद्यम के संचालन में निपुण हो चुके हैं।
- वह आवेदक जो वस्त्र बुनाई के कार्य हेतु बुनकर कार्ड धारक है हस्तशिल्प में कार्ड धारक हैं।
- भविष्य की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी काम का कार्यान्वयन करने वाले आवेदक।
- वह नागरिक जो विश्व के अन्य देशों से न्यूनतम 1 वर्ष तक का कार्य कर कर लौटे हैं।
- रोजगार सृजित करने वाले आवेदक।
- पर्यावरण अनुकूल आधुनिकरण में निवेश करना की इच्छा रखने वाले नागरिक।
- स्वतंत्रता सेनानियों के उत्तर अधिकारी।
संस्थागत आवेदन हेतु पात्रता शर्तें
- संस्था राज्य सरकार के किसी विभाग या दिशा निर्देश या नियम या योजना के अंतर्गत गठित होनी चाहिए।
- संस्था के सभी सदस्य राजस्थान के स्थाई निवासी होने चाहिए।
- Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana के तहत संस्था का कोई भी सदस्य डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
- संस्था के गठन को न्यूनतम 1 वर्ष पूर्ण हुआ होना चाहिए।
- संस्था से संबंधित सभी सूचनाएं राज्य सरकार के पोर्टल पर उपलब्ध होनी चाहिए।
- सहकारी सोसायटी जो सहकारी विभाग से पंजीकृत हैं वह भी इस योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्र है।
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना पात्रता की शर्तें
- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या से ज्यादा होनी चाहिए।
- स्वयं सहायता समूह या इन समूह के समूह का राज्य सरकार के किसी विभाग के अंतर्गत दर्ज होना तथा भागीदारी फर्म एलएलपी फर्म एवं कंपनी की स्थिति में उनका नियम अनुसार पंजीकृत होना आवश्यक होगा।
Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana की पात्रता तथा महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आवेदक राजस्थान का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए।
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको एसएसओ राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइटपर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
- यदि आप पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है तो आपको लॉगइन क्रैडेंशियल्स डालकर लॉगइन करना होगा।
- यदि आप पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है तो आपको पंजीकरण करना होगा जिसके लिए आपको यहां दी गई लिंक पर क्लिक करना होगा।
- आपको अपनी कैटेगरी का चयन करना होगा।
- इसके पश्चात आपके सामने पंजीकरण फॉर्म खुलकर आएगा।
- आपको इस पंजीकरण फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी ध्यान पूर्वक धमनी होंगी।
- अब आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपको होम पेज पर जाकर लॉगइन करना होगा।
- लॉग इन करने के बाद आपको राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल कर आएगा।
- आपको इस आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी ध्यान पूर्वक भरनी होगी।
- अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा।
- उसके पश्चात आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप इस योजना के लिए आवेदन कर पाएंगे।