मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2025 – आवेदन फॉर्म PDF, शासनादेश

Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्य नाथ जी द्वारा किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य यह है कि राज्य के किसान अगर किसी दुर्घटना का शिकार होते हैं तो उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। यदि किसी किसान की दुर्घटना में मृत्यु होती है, तो उसके परिवार को 5 लाख रुपये तक का मुआवज़ा दिया जाएगा। इसी तरह, 60 फीसदी से अधिक दिव्यांगता प्राप्त करने पर उन्हें 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

Mukhyamantri

Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2025

इस योजना को मंगलवार को, 21 जनवरी 2024 को लखनऊ में हुई प्रमुख कैबिनेट बैठक में मंज़ूरी प्रदान की गई। योजना का कार्यान्वयन जिलाधिकारियों के माध्यम से किया जाएगा। योजनानुसार, जिन किसानों ने 14 सितम्बर 2019 के बाद किसी दुर्घटना का सामना किया है, वे इस योजना से लाभान्वित होंगे। इसके तहत उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ किसानों को लाभ उपलब्ध होगा। हम इस लेख के माध्यम से इस योजना से संबंधित सभी प्रमुख जानकारी प्रदान कर रहे हैं।

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मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की समीक्षा

इस योजना के अंतर्गत, जिला अधिकारी जगजीत कौर ने 18 दावों में से 4 को स्वीकार किया है, 6 को अस्वीकृत किया है और 8 दावों को अपूर्णता के कारण पेंडिंग रखा है। सभी योग्य लाभार्थियों को योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा। इसके लिए किसानों को राज्य के स्थाई निवासिता का होना आवश्यक है, और उनकी मुख्य आय का स्रोत कृषि होना चाहिए। किसानों की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

अगर एक किसान के पास अपनी जमीन नहीं है और वे किसी अन्य की जमीन पर खेती करते हैं और किसी दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वे भी इस योजना के लाभार्थी हो सकते हैं। जिला अधिकारी ने यह सुनिश्चित किया है कि कोई पेंडिंग दावे लम्बित नहीं रखे जाएंगे।

किसान एवं सर्वहित बीमा योजना

किसानों के हितों की रक्षा के लिए मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी ने ‘मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना’ के सफल कार्यान्वयन के लिए ₹175 करोड़ की धनराशि जारी करने की स्वीकृति दी है।@spgoyal @sanjaychapps1 @74_alok pic.twitter.com/vaufOfah7H — CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) August 19, 2024

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2025 के विवरण

योजना का नाम मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना
आरंभ करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी
उद्देश्य किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना
ऑफिसियल वेबसाइट अभी नहीं

एलआईसी आम आदमी बीमा योजना

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का उद्देश्य

किसानों की आय का मुख्य साधन कृषि है। अगर किसी किसान की दुर्घटना में मृत्यु होती है या उसे कोई चोट लगती है, तो उनके परिवार के लिए जीविका का कोई साधन नहीं होता है। इस समस्या का समाधान करने के लिए राज्य सरकार ने इस योजना का आरंभ किया है। योजना के तहत सभी किसानों को शामिल किया जाएगा। किसी किसान की अगर दुर्घटना के कारण मृत्यु होती है, तो उनके परिवार को उत्तर प्रदेश सरकार से 5 लाख रुपये तक का मुआवजा प्राप्त होगा। सभी किसानों को आकस्मिक मृत्यु या विकलांगता के लिए मुआवजा दिया जाएगा।

यूपी कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में शामिल जोखिम

  • आग, बाढ़, बिजली गिरने या करंट लगने की स्थिति
  • सर्पदंश, जीव-जंतु और जानवर के काटने से होने वाली दुर्घटनाएं
  • हत्या, आतंकवादी हमले, लूट, डकैती या मारपीट के कारण होने वाली दुर्घटनाएं
  • नदियों, झीलों या तालाबों में डूबने से होने वाली घटनाएं
  • रेल, सड़क और हवाई यात्रा के दौरान होने वाली दुर्घटनाएं
  • आंधी-तूफान में या वृक्ष या मकान गिरने से होने वाली घटनाएं
  • आकाशीय बिजली गिरने के बाद होने वाली घटनाएं
  • सीवर चैंबर में गिरने से होने वाली घटनाएं

Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2025 में दी जाने वाली सहायता धनराशि

  • दोनों हाथ या दोनों पैर या दोनों आंखों की क्षति – 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता
  • एक हाथ और एक पैर की क्षति – 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता
  • एक आंख, एक पैर या एक हाथ की क्षति – 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता
  • दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण शारीरिक अक्षमता – 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता
  • 50 प्रतिशत से अधिक लेकिन 100 प्रतिशत से कम स्थायी दिव्यांगता – 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता
  • 25 प्रतिशत से अधिक लेकिन 50 प्रतिशत से कम स्थायी विकलांगता – 25 प्रतिशत वित्तीय सहायता

यूपी किसान कल्याण मिशन

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की पात्रता

  • इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासियों को ही दिया जाएगा।
  • किसान की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • जिनकी खतौनी में उनकी कृषि भूमि दर्ज है और जो किसी दुर्घटना का शिकार होते हैं, उनके माता-पिता, पत्नी, पुत्र या पुत्री इस योजना के लिए पात्र हो सकते हैं।
  • यदि किसान किसी और की भूमि पर खेती करता है और वह उच्चतम आय का स्रोत है तो वह भी इस योजना का लाभ ले सकता है।

महत्वपूर्ण दस्तावेज

  • खतौनी की प्रमाणित प्रति
  • रजिस्टर्ड पट्टेदार हेतु प्रमाण पत्र
  • बटाईदार हेतु एक पेश करने योग्य प्रमाण पत्र
  • आयु का प्रमाण
  • निवास का प्रमाण
  • पोस्टमार्टम रिपोर्ट या पंचनामा
  • मृत्यु प्रमाण पत्र
  • दिव्यांगता का प्रमाण पत्र
  • उत्तराधिकार प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक की छायाप्रति
  • मोबाइल नंबर
  • आधार कार्ड

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया

Krishak
  • फिर आपको फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी जैसे नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि आदि भरनी होगी।
  • सभी जरूरी दस्तावेज़ों को इस फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा।
  • इस फॉर्म को संबंधित तहसील में जमा करना होगा।
  • आवेदन पत्र को घटना के एक महीने के भीतर भरना अनिवार्य है।
  • यदि कोई अपरिहार्य स्थिति है, तो जिलाधिकारी द्वारा आवेदन पत्र जमा करने की अवधि एक महीने तक बढ़ाई जा सकती है।
  • हालांकि, आवेदन की अवधि 2.5 महीने से अधिक नहीं हो सकती।
  • इस तरह, आप मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।

Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • किसानों को जिला कलेक्टर के कार्यालय में जाना होगा।
  • मुख्य कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  • फिर आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारी भरनी होगी।
  • इसके बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन पत्र में संलग्न करना होगा।
  • फिर, इस आवेदन पत्र को तहसील में जमा करना होगा।
  • आवेदन की जानकारी और दस्तावेजों की जाँच की जाएगी।
  • जांच के पश्चात किसान को धनराशि प्राप्त होगी।

आवेदन पत्र के निस्तारण की प्रक्रिया

  • दुर्घटना की स्थिति में किसान के वारिस को आवेदन पत्र समय पर जमा करना होगा।
  • यह आवेदन पत्र तहसील कार्यालय में जमा किया जाएगा।
  • आवेदन पत्र का रिसिप्ट आवेदक को दिया जाएगा।
  • आवेदन में दी गई सूचनाओं का सत्यापन तहसीलदार द्वारा किया जाएगा।
  • 2 सप्ताह के भीतर आवेदन पत्र उप जिलाधिकारी को दिए जाएंगे।
  • सभी अभिलेखों की छायाप्रति और आवेदन पत्र की छायाप्रति तहसील कार्यालय में सुरक्षित की जाएगी।
  • उप जिलाधिकारी आवेदन पत्रों की जांच करेंगे।
  • संतुष्ट होने पर 1 सप्ताह के भीतर आवेदन पत्र का निस्तारण जिलाधिकारी के पास किया जाएगा।
  • आवेदन प्राप्त होने के 1 सप्ताह के भीतर धनराशि का भुगतान किया जाएगा।
  • यह भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा।
  • इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए जिलाधिकारी और मंडल आयुक्त द्वारा मासिक समीक्षा की जाएगी।
  • एक वेब पोर्टल विकसित किया जाएगा। जब तक यह पोर्टल तैयार नहीं होता, तब तक आवेदन पत्र सीधे संबंधित तहसील में जमा किए जाएंगे।
  • सभी जनपदों के आवेदन पत्रों की सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
  • पोर्टल लागू होने के बाद ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन किए जा सकेंगे।

बजटीय व्यवस्था एवं प्रशासनिक व्यय

  • मुख्यमंत्री ने 2024-25 के लिए את Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए 175 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की है।
  • प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली आर्थिक सहायता का प्रावधान बजट में किया जाएगा।
  • इसके लिए तहसील, जनपद और राजस्व परिषद स्तर पर प्रशासनिक व्यय का भी प्रावधान किया जाएगा।
  • मुख्यमंत्री द्वारा प्रमाणित धनराशि किसान या उनके वारिसों को दी जाएगी।

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत पट्टेदार/बटाईदार का चयन

पट्टेदार का चयन – पत्तेदार का चयन करने के लिए रजिस्टर्ड पट्टे की प्रमाणित प्रति जमा करना आवश्यक है। यह प्रति निर्णयात्मक माना जाएगा।

बटाईदार का चयन – बटाईदार के चयन के लिए निम्न में से कोई एक प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है:

  • भूस्वामी से या उनके वारिस से प्रमाण पत्र कि मृत या दिव्यांग होने वाले व्यक्ति ने यहां बटाई पर खेती की है।
  • यदि भूस्वामी उपलब्ध नहीं है, तो ग्राम प्रधान या क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

Note: उपरोक्त प्रमाण पत्र केवल कृषि की दुर्घटना से संबंधित मामलों में ही मान्य होंगे।