बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना का आरम्भ बिहार सरकार द्वारा किसानों की सहायता के लिए किया गया है। यह योजना उन किसानों के लिए है जिनकी फसलें प्राकृतिक आपदाओं जैसे बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित हुई हैं। ऐसे किसान प्रति हेक्टेयर अधिकतम 13500 रुपए की अनुदान राशि प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना में औरंगाबाद, भागलपुर, बक्सर, गया, जहानाबाद, कैमूर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, और वैशाली जिलों को शामिल किया गया है।

बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना 2025
डीबीटी बिहार कृषि इनपुट सब्सिडी योजना भारत सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदाओं के लिए निर्धारित सहायता मापदंडों के अनुरूप प्रदान की जायेगी। कृषि इनपुट अनुदान योजना 2025 में, वर्षाश्रित (असिंचित) फसल क्षेत्र के लिए 6800 रुपए प्रति हेक्टेयर और सिंचित क्षेत्र के लिए 13500 रुपए प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया जायेगा। साथ ही, कृषि योग्य भूमि जहाँ बालू या सिल्ट का जमाव 3 इंच से अधिक हो, के लिए 12200 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान का प्रावधान है। ” बिहार राज्य फसल सहायता योजना ” से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए क्लिक करें
कृषि इनपुट अनुदान योजना 2025 का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन किसानों की मदद करना है जो फसलों में प्राकृतिक आपदाओं के कारण भारी नुकसान के शिकार हुए हैं। यह योजना किसानों को आर्थिक रूप से संबलित करने के लिए लागू की गई है। बिहार सरकार किसानों को प्रति हेक्टेयर तक 13500 रुपए अनुदान प्रदान करेगी, जिससे उन्हें भौतिक और मानसिक पीड़ा से राहत मिलेगी।
बिहार कृषि इनपुट सब्सिडी योजना की मुख्य जानकारियाँ
योजना का नाम | कृषि इनपुट अनुदान योजना |
शुरू की गई है | बिहार सरकार द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के किसान |
विभाग | प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, कृषि विभाग, बिहार सरकार |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
ऑफिशियल वेबसाइट | dbtagriculture.bihar.gov.in |
बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना के लाभ
- असिंचित क्षेत्र में फसल के लिए 6800 रुपए प्रति हेक्टेयर और सिंचित क्षेत्र के किसानों के लिए 13500 रुपए प्रति हेक्टेयर का अनुदान दिया जाएगा।
- बॉयल क्षेत्र से प्रभावित किसानों को 12200 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान मिलेगा।
- एक किसान अधिकतम दो हेक्टेयर के लिए अनुदान प्राप्त कर सकता है।
- इस योजना के तहत न्यूनतम अनुदान राशि 1000 रुपए होगी।
- अनुदान राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी।
- इच्छुक किसानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका जिला सूखाग्रस्त घोषित किया गया है।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- किसान के पास खेती योग्य भूमि होनी चाहिए।
- बटाईदार किसानों को अपनी भूमि के दस्तावेजों के साथ स्व-घोषणा पत्र जमा करना होगा।
- खेती संबंधी दस्तावेज, जैसे LPC/भूमि रसीद/वंशावली/जमाबंदी/विक्रय पत्र आवश्यक हैं।
- मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो भी आवश्यक है।
कैसे आवेदन करें?
चाहने वाले किसान भाई निम्नलिखित चरणों का पालन करके आवेदन कर सकते हैं:
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, कृषि विभाग, बिहार सरकार की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएं।
- वेबसाइट पर होम पेज पर ऑनलाइन आवेदन करने का विकल्प चुनें।
- कृषि इनपुट अनुदान विकल्प पर क्लिक करें।
- किसान पंजीकरण संख्या भरने के बाद सर्च बटन पर क्लिक करें।
- आवेदन फॉर्म में सभी विवरण और आवश्यक जानकारी भरें।
- फॉर्म जमा करने के बाद आपको एक पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी, जिसे सुरक्षित रखें।
पंजीकरण की प्रक्रिया
- एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, बिहार की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएं।
- पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक करें।
- ऑथेंटिकेशन प्रकार का चयन करें।
- जरूरी जानकारी जैसे नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि भरें।
- नवीनतम दस्तावेज अपलोड करें और पंजीकरण करें।
Krishi Input Subsidy Scheme पावती प्रिंट करने की प्रक्रिया
- एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, बिहार की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएं।
- पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक करें और पावती प्रिंट करें विकल्प का चयन करें।
- पावती के प्रकार का चयन कर अपनी आईडी दर्ज करें।
- रिकॉर्ड दिखने पर प्रिंट बटन पर क्लिक करें।
संपर्क विवरण
Email ID- dbtcellagri@gmail.com
Contact number- 0612-2233
संपर्क सूत्र पीडीएफ