MP Kanya Vivah Yojana की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार ने जरूरतमंद और गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से की थी। इस मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2025 के तहत, राज्य सरकार गरीब और निराश्रित परिवारों की बेटियों, विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं के विवाह के लिए 51,000 रुपये की सहायता प्रदान कर रही है। इसके साथ ही, सामूहिक विवाह में शामिल सभी कन्याओं के लिए भी सरकार की ओर से धन सहायता दी जाएगी।

Kanya Vivah Yojana MP 2025
आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए विवाह के समय कन्या की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक और वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। आवेदन करने वाली कन्या का नाम आवश्यक रूप से समग्र पोर्टल (Samagra Portal) पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। इस योजना का लाभ मध्यप्रदेश में आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों की लड़कियों को मिलेगा।
26 जून अपडेट – मुख्यमंत्री विवाह योजना के पंजीकरण अब 30 जून तक होंगे।
सतपुड़ा भवन में आग लगने की वजह से पंजीकरण नहीं हो पाए थे, जबकि विवाह कार्यक्रम 5 जुलाई से शुरू होने वाले थे। ऐसे में राज्य सरकार ने पात्र लाभार्थियों को पंजीकरण के लिए 30 जून तक का समय दिया है। 20 जून को आग लगने के कारण एनआईसी द्वारा सुरक्षा दृष्टिकोण से डाटा सेंटर को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था, जिससे पोर्टल में दिक्कत आ गई। इसलिए एक बार फिर से पंजीकरण के लिए पोर्टल खोला गया है, जहां पर 30 जून तक आवेदन किए जा सकते हैं।
पिछले अपडेट – मध्य प्रदेश कन्या विवाह योजना के तहत लड़कियों को दी जाने वाली राशि बढ़ाकर 51,000 रुपये की गई।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि गरीब कन्याओं को मिलने वाली वित्तीय सहायता राशि 49,000 रुपये से बढ़ाकर 51,000 रुपये की जाएगी ताकि आर्थिक कारणों से लड़कियों की शादी में कोई रुकावट न आए।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की जानकारी
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना |
शुरुआत में | वर्ष 2016 |
प्रारम्भ | मुख्यमंत्री कमलनाथ जी द्वारा |
लाभार्थी | आर्थिक रूप से कमजोर |
सहायता राशि | 51,000 रुपये |
आधिकारिक वेबसाइट | http://mpvivahportal.nic.in/ |
Madhya Pradesh Kanya Vivah Yojana का उद्देश्य
अनेक ऐसे परिवार हैं जो आर्थिक स्थिति के चलते अपनी बेटियों की शादी करना चाहने के बावजूद असमर्थ हैं। इसी को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2025 लॉन्च की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों की बेटियों और विधवाओं को 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता देकर सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है।
सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि
- नवदम्पती के खुशहाल जीवन के लिए 43,000 रुपये खर्च किए जाएंगे।
- शादी समारोह में लगने वाली सामग्री के लिए 5,000 रुपये खर्च किए जाएंगे।
- सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित करने वाली संस्था के लिए प्रति कन्या 3,000 रुपये का खर्च किया जाएगा।
- कुल मिलाकर 51,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी।
MP Kanya Vivah Yojana के लाभ
- यह योजना राज्य के उन परिवारों की बेटियों को लाभ प्रदान करती है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही हैं।
- BPL परिवार की कन्याओं को एकमुश्त 5,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी, जो उनके नाम चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से दी जाएगी।
- इस योजना के तहत राज्य सरकार विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं के विवाह के लिए भी 51,000 रुपये की सहायता प्रदान करेगी।
- यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी, इसलिए आवेदिका का बैंक खाता होना आवश्यक है एवं इसे आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी है।
MP Kanya Vivah Yojana 2025 की पात्रता
- आवेदक को मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- लड़की की आयु विवाह समय 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और वर की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- परित्यक्ता महिलाओं की भी योजना का लाभ लेने का अधिकार है, बशर्ते वे आर्थिक रूप से सक्षम न हों।
- कन्या का नाम समग्र पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना चाहिए।
- लाभार्थियों के अभिभावक गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हों।
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मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2025 के दस्तावेज़
- आवेदक का आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- कन्या का आयु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- समग्र आईडी
- BPL कार्ड
- कन्या का पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- सरवप्रथम, आवेदक को योजना की Official Website पर जाना होगा।
- वेबसाइट पर जाने के बाद होम पेज पर एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा।
- एप्लीकेशन फॉर्म में सभी जानकारी जैसे नाम, पता, आधार नंबर, आयु आदि भरनी होगी।
- सभी जानकारी भरने के बाद सब्मिट बटन पर क्लिक करें। फिर लॉगिन करें।

- लॉगिन करने के बाद आपका आवेदन पूरा हो जाएगा।
MP Kanya Vivah Yojana में ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
यदि आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा। फॉर्म को भरकर सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ नजदीकी ग्राम पंचायत या नगर निगम कार्यालय में जमा करना होगा।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में हितग्राहियों की सूची कैसे देखें?
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होम पेज पर “हितग्राहियों की सूची” का विकल्प दिखाई देगा।
- इस विकल्प पर क्लिक करें और आवश्यक जानकारी भरें।
- फिर “हितग्राहियों की सूची देखें” बटन पर क्लिक करें।

MP Kanya Vivah Yojana भुगतान प्राप्त हितग्राही सूचि
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- “हितग्राहियों की सूची” की श्रेणी में जाएं।
- “भुगतान प्राप्त हितग्राही” विकल्प पर क्लिक करें।
- आवश्यक जानकारी भरकर सूची देखें।

टोल फ्री नंबर
यदि आवेदन करते समय किसी भी प्रकार की कठिनाइयां आ रही हैं, तो निम्नलिखित टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें:
- सी.एम. हेल्पलाइन : 181
- निःशक्तों के लिए: 1800 233 4397
- केंद्र सरकार की दिव्यांगजन सूचना लाइन: 1800 233 5956
Helpline/Helpdesk Details
- Sanket Bhondve (IAS)
Mission Director
Directorate of Social Justice
1250, तुलसी नगर भोपाल (मध्य प्रदेश)
फोन: 0755- 2556916, फैक्स: 2552665