हिमाचल लघु दुकानदार कल्याण योजना 2024- आवेदन प्रक्रिया, लाभ एवं पात्रता

Laghu Dukandar Kalyan Yojana – हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के छोटे व्यापारियों के लिए एक नई योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है। जिसका नाम लघु दुकानदार कल्याण योजना है। लघु दुकानदार कल्याण योजना के माध्यम से राज्य के छोटे व्यापारियों को अपना व्यापार बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा लोन प्रदान किया जाएगा। ताकि उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर किया जा सके। और अपने व्यापार का विकास कर सके। अगर आप भी हिमाचल प्रदेश के निवासी है और छोटा व्यापार करते हैं तो आप भी लघु दुकानदार योजना का लाभ उठाने के लिए लोन प्राप्त कर सकते हैंं। तो आइए जानते हैं कि कैसे मिलेगा लघु दुकानदार कल्याण योजना का लाभ और कौन होगा पात्र इन सभी से जुड़ी जानकारी के लिए आपको यह आर्टिकल विस्तार पूर्वक अंत तक पढ़ना होगा।

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Laghu Dukandar Kalyan Yojana 2024

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा लघु दुकानदार कल्याण योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के छोटे व्यापारियों को व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए लोन की सुविधा उपलब्ध की जाएगी। लघु दुकानदार कल्याण योजना के तहत छोटे व्यापारियों एवं दुकानदारों को बैंकों के माध्यम से 50,000 रुपए तक का लोन मुहैया कराया जाएगा। लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले ऋण की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। जिसका उपयोग आवेदक अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कर सकेगा। इस योजना के अंतर्गत लिए गए लोन में जितना ब्याज देना होगा उसका आधा प्रतिशत ब्याज हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में इस योजना का संचालन होने से छोटे व्यापारी आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेंगे। प्रदेश सरकार द्वारा लघु दुकानदार कल्याण योजना के माध्यम से लगभग 75000 से भी अधिक व्यापारियों को लाभ प्रदान किया जाएगा।

18th Sept Update – हिमाचल में शुरू होगी मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना को शुरू करने का निर्णय लिया है। सरकार द्वारा इस योजना के तहत लघु उद्यमियों को 50 हजार रुपए तक के लोन पर 50% सब्सिडी देगी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने बताया कि सरकार की यह पहल छोटे और मध्य उद्यमियों के लिए वरदान साबित होगी। इससे कौशल आधारित श्रमिकों को भी बढ़ावा मिलेगा। इस योजना के माध्यम से 75,000 व्यक्तियों को लाभ मिलेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के लिए 40 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। इसके लिए एक ऑनलाइन आवेदन प्रणाली डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस विभाग द्वारा तैयार की जाएगी। जिसके जरिए लोन अप्रूवल प्रक्रिया के लिए आवेदन किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना छोटे उद्योगों के सशक्तिकरण राज्य के अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में कारगर साबित होगी।

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हिमाचल प्रदेश लघु दुकानदार कल्याण योजना के बारे में जानकारी

योजना का नाम Laghu Dukandar Kalyan Yojana
शुरू की गई मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा
लाभार्थी राज्य के छोटे व्यापारी एवं दुकानदार
उद्देश्य व्यापार का विकास करने के लिए
लोन की राशि लोन 50,000 रुपए
राज्य हिमाचल प्रदेश
साल 2024
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन/ऑफलाइन
अधिकारिक वेबसाइट जल्द लॉन्च होगी

Laghu Dukandar Kalyan Yojana का उद्देश्य

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लघु दुकानदार कल्याण योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के छोटे व्यापारियों एवं दुकानदारों को आर्थिक संबल प्रदान करने हेतु 50,000 रुपए तक का लोन उपलब्ध कराना है ताकि दुकानदार अपने व्यापार का विस्तार कर सके। जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। साथ ही राज्य में भी आर्थिक विकास हो सकेगा। आसानी से छोटे दुकानदार और व्यापारी इस योजना के तहत 50,000 रुपए का लोन प्राप्त कर सकेंगे। जिसका 50% ब्याज का भुगतान सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

लघु दुकानदार कल्याण योजना के तहत 50% ब्याज का भुगतान करेगी सरकार

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को आर्थिक संबल प्रदान करने हेतु 50,000 रुपए तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा। जिसमें से 50% ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर माननीय जी कि आपको यह लोन 10% ब्याज दर पर मिलता है तो उसमें से 50 प्रतिशत ब्याज का भुगतान हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा। यानी कि 50,000 रुपए का 10% का ब्याज 5,000 बनता है जिसमें से 2500 रुपए का ब्याज राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

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HP Laghu Dukandar Kalyan Yojana के पात्र लाभार्थी

  • मोची की दुकान चलाने वाले
  • दर्जी का काम करने वाले
  • मोबाइल रिपेयरिंग वाले
  • गैरेज की दुकान वाले
  • चाय के ठेले का काम करने वाले
  • कटलरी स्टोर वाले
  • किराना स्टोर वाले
  • नाई के दुकानदार
  • शाक भाजी एवं फ्रूट वाले व्यापारी

लघु दुकानदार कल्याण योजना 2024 के लाभ एवं विशेषताएं

  • लघु दुकानदार कल्याण योजना को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा शुरू किया गया है।
  • इस योजना के माध्यम से राज्य के छोटे व्यापारियों एवं दुकानदारों को लोन उपलब्ध कराया जाएगा।
  • हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा व्यापार को विकसित करने के लिए 50,000 रुपए तक का लोन उपलब्ध करवाया जाएगा।
  • लाभार्थी को सरकार द्वारा जो ऋण उपलब्ध कराया जाएगा उस लोन की राशि में ब्याज दर का 50% भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। बाकी का 50% भुगतान आवेदक को स्वयं करना होगा।
  • Laghu Dukandar Kalyan Yojana के अंतर्गत आवेदक को प्रदान की जाने वाली लोन की राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी।
  • लाभार्थी इस राशि का उपयोग कर अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैंं।
  • इस योजना के तहत राज्य के 75000 से अधिक व्यापारियों को लाभ मिलेगा।
  • यह योजना छोटे व्यापारियों एवं दुकानदारों को आर्थिक संबल प्रदान कर उनकी परेशानी को दूर करेगी।
  • हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लघु दुकानदार कल्याण योजना को पूरे राज्य में संचालित किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके।
  • Laghu dukandar Kalyan Yojana का लाभ किसी भी वर्ग का व्यापारी उठा सकता है।
  • इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

HP Laghu Dukandar Kalyan Yojana के लिए पात्रता

  • लघु दुकानदार कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • दुकानदार एवं छोटे व्यापारी इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे।
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • आर्थिक रूप से कमजोर आवेदक ही इस योजना के लिए पात्र होगा।
  • आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।

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लघु दुकानदार कल्याण योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • दुकान के जरूरी दस्तावेज
  • बैंक खाता विवरण
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

Laghu Dukandar Kalyan Yojana 2024के तहत ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

  • ऑफलाइन आवेदन करने की सबसे पहले आपको अपने बैंक में जाना होगा।
  • वहां जाकर आपको बैंक अधिकारी से लघु दुकानदार कल्याण योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
  • आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद आपको उसमें मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म के साथ जरूरी दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको यह आवेदन फॉर्म वापस नहीं जमा कर देना होगा जहां से आपने प्राप्त किया था।
  • इसके बाद बैंक अधिकारी द्वारा आपके आवेदन फॉर्म की जांच की जाएगी।
  • जांच सही पाए जाने पर आपके बैंक खाते में लोन की राशि भेज दी जाएगी।
  • इस प्रकार आप लघु दुकानदार कल्याण योजना हिमाचल प्रदेश के तहत ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैंं।

लघु दुकानदार कल्याण योजना FAQs

लघु दुकानदार कल्याण योजना क्या है? Laghu Dukandar Kalyan Yojana को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा राज्य के छोटे व्यापारियों एवं दुकानदारों के कल्याण हेतु शुरू किया गया है जिसके माध्यम से व्यापार को बढ़ाने के लिए 50,000 रुपए तक का लोन प्रदान किया जाएगा। लघु दुकानदार कल्याण योजना के तहत लिए गए लोन पर कितना ब्याज देना होगा? इस योजना के तहत लाभार्थी को लिए गए लोन पर केवल 50% ब्याज देना होगा बाकी का 50% ब्याज सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। Laghu Dukandar Kalyan Yojana के लिए कौन पात्र होगा? लघु दुकानदार कल्याण योजना के लिए छोटे व्यापारी जैसे की रेहड़ी पटरी वाले, मोची, नाई, चाय वाले आदि व्यापारी योजना के लिए पात्र होंगे। Laghu Dukandar Kalyan Yojana का उद्देश्य क्या है? लघु दुकानदार कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे व्यापारियों एवं दुकानदारों को लोन प्रदान कर उनके व्यापार का विस्तार करने हेतु आर्थिक संबल प्रदान करना है।