हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना – 45 से 60 साल के कुंवारों को पेंशन देगी सरकार

Haryana Unmarried Pension Yojana – हरियाणा सरकार द्वारा अब राज्य के अविवाहित लोगों के लिए एक नई योजना लाने का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा रविवार को करनाल के कालमपूरा गांव में जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अविवाहित लोगों के लिए एक नई योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है। जिसका नाम हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना है। इस योजना के माध्यम से राज्य के सभी अविवाहित पुरुषों एवं महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायताके रूप में पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। ताकि बिना किसी आर्थिक समस्या के अविवाहित लोग अपना जीवन व्यतीत कर सके। पेंशन की रकम कितनी होगी और इसका लाभ कैसे मिलेगा? इन सभी से जुड़ी जानकारी के लिए आपको यह आर्टिकल ध्यानपूर्वक अंत तक पढ़ना होगा। क्योंकि आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से Haryana Unmarried Pension Scheme 2024 से संबंधित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे।

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Haryana Unmarried Pension Yojana 2024

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान अविवाहित पेंशन योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है। इस पेंशन योजना के तहत राज्य के सभी अविवाहित लोगों को लाभ मिलेगा। राज्य के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को अविवाहित पेंशन योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिनकी शादी नहीं हुई है और उनकी आयु 45 से 60 वर्ष के बीच है। ऐसे सभी लाभार्थियों को राज्य सरकार द्वारा हर महीने पेंशन प्रदान की जाएगी। यह पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी।

राज्य में हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के लागू होने से लगभग 1.25 लाख लोगों को पेंशन का लाभ मिलेगा। हरियाणा सरकार द्वारा अभी तक बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांग पेंशन दी जा रही हैं। लेकिन अब हरियाणा के अविवाहित लोगों को भी पेंशन का लाभ मिलेगा। Haryana Unmarried Pension Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।

हरियाणा राशन कार्ड लिस्ट चेक

हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के बारे में जानकारी

योजना का नाम Haryana Unmarried Pension Yojana
घोषणा की गई मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा
लाभार्थी राज्य के अविवाहित नागरिक
उद्देश्य हरियाणा के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को पेंशन प्रदान करना
राज्य हरियाणा
साल 2024
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन/ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइट pension.socialjusticehry.gov.in/

Haryana Unmarried Pension Scheme का उद्देश्य

हरियाणा सरकार द्वारा अविवाहित पेंशन योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के 45 से 60 साल के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को पेंशन प्रदान करना है। ताकि वह आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर हो सके। और अविवाहित लोगों को अपना जीवन यापन करने के लिए किसी अन्य पर निर्भर न रहना पड़े। पेंशन राशि का लाभ प्रदान कर अविवाहित लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में सहायता की जा सकेगी। जिससे वह अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे।

हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के तहत मिलने वाली पेंशन राशि

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने इस योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि हरियाणा सरकार बुढ़ापा पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को 3,000 रुपए की पेंशन दी जाती है। इसी प्रकार अविवाहित पेंशन योजना के तहत भी इतनी ही रकम दी जा सकती है। और कहा गया है कि एक महीने के अंदर ही सरकार द्वारा पेंशन राशि देने का फैसला ले लिया जाएगा। ताकि जल्द से जल्द पात्र लाभार्थियों को इस योजना का लाभ प्राप्त हो सके।

हरियाणा महिला समृद्धि योजना

Haryana Unmarried Pension Yojana के लाभ एवं विशेषताएं

  • हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के माध्यम से राज्य के सभी अविवाहित लोगों को लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • इस योजना के माध्यम से उन सभी पुरुषों और महिलाओं को लाभ दिया जाएगा। जिनकी शादी नहीं हुई है।
  • राज्य सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से केवल 40 से 60 वर्ष की आयु के लोगों को ही पेंशन दी जाएगी।
  • हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के तहत करीब 1.25 लाख लोगों को पेंशन का लाभ मिलेगा।
  • राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
  • जल्द ही इस योजना को हरियाणा सरकार द्वारा पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त कर राज्य के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकेगी।
  • अब अविवाहित नागरिक अपनी आर्थिक जरूरतों को इस योजना के माध्यम से पूरा कर सकेंगे।
  • यह योजना अविवाहित लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में कारगर साबित होगी।
  • Haryana Unmarried Pension Yojana काला प्राप्त कर अब बिना किसी आर्थिक समस्या के अविवाहित नागरिक अपना जीवन यापन कर सकेंगे।
  • इस योजना के माध्यम से अविवाहित लोगों को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाया जा सकेगा।

हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के लिए पात्रता

  • हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
  • अविवाहित पुरुष और महिला ही इस योजना के लिए पात्र होगी।
  • इस पेंशन योजना के लिए 45 से 60 वर्ष की आयु के अविवाहित लोग पात्र होगे।
  • आवेदक के परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 1,80,000 से कम होनी चाहिए।
  • हरियाणा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना आवश्यक है।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता विवरण
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

हरियाणा कौशल रोजगार निगम

हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
  • होम पेज पर आपको Welfare Schemes के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने नया पेज खुल जाएगा। अब आपको Apply for Pension Scheme के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करते ही आपके सामने फिर से नया पेज खुल जाएगा।
  • जहां पर आपको Unmarried Pension Yojana के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने आवेदन फॉर्म पीडीएफ में खुल जाएगा।
  • आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर इसका प्रिंट आउट निकाल लेना होगा।
  • उसके बाद आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यान पूर्वक दर्ज करना होगा।
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको फॉर्म में मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को भी फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा।
  • अब आपको यह आवेदन फोन संबंधित विभाग में जाकर जमा कर देना होगा।
  • इस प्रकार आप हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के के अंतर्गत आसानी से आवेदन कर सकते हैंं।

Haryana Unmarried Pension Yojana के तहत ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अंत्योदय भवन/नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या अटल सेवा केंद्र जाना होगा।
  • वहां जाकर आपको अधिकारी से Unmarried Pension Yojana के लिए आवेदन करने के लिए कहना होगा।
  • इसके बाद अधिकारी द्वारा इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर उसका प्रिंट किया जाएगा।
  • उसके बाद आपसे फॉर्म के साथ जरूरी दस्तावेज संलग्न करने के लिए मांगे जाएंगे और साथ ही आवेदन फॉर्म जमा करने के लिए शुल्क भी देना होगा।
  • आवेदन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको रसीद दे दी जाएगी। जिसे आपको भविष्य के लिए संभाल कर रखना होगा।
  • इस प्रकार आप ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के लिए आवेदन करा सकते हैंं।