FSSAI License – भारत सरकार द्वारा खाद्य सामग्री से जुड़े सभी व्यापार के लिए FSSAI लाइसेंस प्रदान किए जाते हैं। यह प्राधिकरण स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है जो व्यापारियों को उनके खाद्य पदार्थों के व्यापार करने हेतु लाइसेंस प्रदान किया जाता है। जिससे प्रमाणित होता है कि खाद्य सामग्री मानव उपयोग हेतु सुरक्षित है। इसलिए किसी भी खाद्य सामग्री से जुड़ा कोई भी व्यापार शुरू करने से पहले सभी को फूड लाइसेंस की आवश्यकता होती है। अगर कोई खाद्य सामग्री में लापरवाही करता है या उसमें मिलावट करता है तो उसका एफएसएसएआई लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है जिसके बाद वे अपनी खाद्य सामग्री को बेच नहीं सकता है और उस पर जुर्माना भी लगाया जाता है।
अगर आप भी किसी खाद्य सामग्री से जुड़ा व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले Food License की आवश्यकता होगी। तभी आप अपना व्यापार शुरू कर सकेंगे। आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से FSSAI License से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएंगे। कि किस प्रकार आप फूड लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैंं। इसलिए आपको यह आर्टिकल विस्तार पूर्वक अंत तक पढ़ना होगा।
FSSAI License Online 2024
किसी भी खाद्य सामग्री से जुड़े व्यापार को शुरू करने के लिए फूड लाइसेंस दिया जाता है। FSSAI Licence को फूड लाइसेंस के नाम से भी जाना जाता है जिसकी आवश्यकता किसी भी खाद्य पदार्थ संबंधी व्यापार, बिजनेस को चलाने के लिए होती है। जिससे यह साबित होता है कि आपका फूड प्रोडक्ट जो आप बनाते हैं या बेचते हैं वह उन खाद्य मानकों को पूरा करता है जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं। फूड लाइसेंस होने का अर्थ होता है कि आपका फूड प्रोडक्ट लोगों के स्वास्थ्य के लिए सही है। साथ ही यह मानव उपयोग हेतु भी सुरक्षित है। भारत की खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा Food Licence प्रदान किया जाता है।
जब किसी कंपनी/व्यक्ति का प्रोडक्ट फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टेस्ट में पास हो जाता है तो उस व्यक्ति को या फिर कंपनी को 14 अंकों का यूनीक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को कंपनी या व्यक्ति को अपने फूड की पैकिंग के ऊपर प्रिंट करना होता है। जिससे पता चलता है कि खाद्य सामग्री सुरक्षित है। अक्सर हम सभी बाजार से खाने का सामान लेते हैं जिसके पीछे लिखा होता है FSSAI Code जिसका मतलब FSSAI सर्टिफिकेट या FSSAI लाइसेंस होता है। FSSAI की फुल फॉर्म Food Safety and Standard Authority of India है।
एफएसएसएआई लाइसेंस 2024के बारे में जानकारी
आर्टिकल का नाम | FSSAI License |
संबंधित विभाग | भारतीय संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण |
लाभार्थी | खाद्य पदार्थ संबंधी व्यापार करने वाले |
उद्देश्य | मानव उपभोग के लिए सुरक्षित तथा संपूर्ण आहार की उपलब्धि सुनिश्चित करना |
वर्तमान वर्ष | 2024 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://foscos.fssai.gov.in/ |
FSSAI License के प्रकार
किसी भी खाद्य व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको FSSAI Licence की आवश्यकता होगी। इसके लिए आपको अपना पंजीयन करवाना होगा। उसके बाद आपको फूड लाइसेंस प्राप्त होगा। आपको बता दे की फूड लाइसेंस मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं जिनका विवरण नीचे दिया गया है।
एफएसएसएआई मूल पंजीकरण/Basic Licence
यह लाइसेंस मुख्य रूप से उन छोटे कारोबारी के लिए होता है जिनकी वार्षिक आमदनी 12 लाख रुपए तक या उससे नीचे की है। इसके लिए उन्हें केवल पंजीकरण करना ही आवश्यक होता है। बेसिक लाइसेंस बनवाने के लिए उन्हें कोई बाध्यता नहीं होती। FSSAI Basic Licence की अवधि 1 साल से 5 साल तक की होती है जिसके लिए आपको हर साल 100 रुपए का भुगतान करना होता है या फिर पूरे 5 साल की फीस भी एक साथ जमा कर सकते हैंं। इस लाइसेंस के माध्यम से आप ऐसे व्यवसाय को शुरू कर सकते हैंं जो घर से भी चलाई जा सकते हैंं जैसे कि आचार, पापड़ आदि का बिजनेस।
राज्य फूड लाइसेंस/State FSSAI License
अगर आपके व्यवसाय में आपकी वार्षिक आमदनी 12 लाख रुपए से लेकर 20 करोड़ रुपए की होती है तो इसके लिए आपको FSSAI State Licence बनवाना होगा। इसकी अवधि 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के लिए होती है। जिसके लिए आपको सालाना 2,000 रुपए की फीस देनी होती है इसके बाद आप इसको रिन्यू भी कर सकते हैंं।
केंद्रीय एफएसएसएआई लाइसेंस/Central FSSAI License
अगर आपका बिजनेस का सालाना टर्नओवर 20 करोड़ रुपए से अधिक है। तो इसके लिए आपको केंद्रीय एफएसएसएआई लाइसेंस बनवाना होगा। यह सभी फूड लाइसेंस से बड़ा लाइसेंस होता है। इसके अलावा जिन कंपनियों के लोगों का व्यापार कई राज्य में फैला है तो उन सभी को केंद्रीय एफएसएसएआई लाइसेंस बनवाना होता है जिसकी अवधि 1 से 5 वर्ष की होती है और हर साल इसकी फीस 7500 रुपए की देनी होती है।
एफएसएसएआई लाइसेंस के लाभ
- FSSAI License प्राप्त होने से आपको कानूनी लाभ मिलना शुरू हो जाता है।
- आपकी मार्केट में अच्छी पहचान बन जाती है।
- कस्टमर के अंदर जागरूकता पैदा होती है जिससे वह खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं।
- फूड लाइसेंस के माध्यम से आप अपने व्यापार का विस्तार कर सकते हैंं। इसके अलावा FSSAI License आपके व्यापार को आयात और निर्यात करने में सहायता करता है।
- बिना FSSAI License के आप कोई भी खाद्य पदार्थ का व्यापार नहीं कर सकते हैंं।
- प्रोडक्ट पर एफएसएसएआई कोड दर्ज होने पर लोग इस पर विश्वास करते हैं।
- इस लाइसेंस के माध्यम से खाद्य पदार्थों के विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री तथा आयात आदि को नियंत्रित करना है ताकि मानव उपभोग के लिए सुरक्षित तथा संपूर्ण आहार की उपलब्धि सुनिश्चित की जा सके।
FSSAI License के लिए आवश्यक दस्तावेज
अगर आप भी खाद्य पदार्थ या उसके उत्पादन से जुड़ा कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो आपको फूड लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। जिसके लिए आपको कुछ आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होगी।
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- पैन कार्ड
- इनकॉरपोरेशन सार्टिफिकेट
- एनओसी
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
FSSAI License के लिए आवेदन कैसे करें?
अगर आप कोई खाद्य पदार्थ संबंधी व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए आपको FSSAI से फूड लाइसेंस प्राप्त करना होगा। फूड लाइसेंस के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया नीचे दी गई है जिसे अपनाकर आप आसानी से अपना फूड लाइसेंस बनवा सकते हैंं।
- सबसे पहले आपको भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको Apply for New Licence Registration के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
- जहां आपको अपने बिजनेस कैटिगरी का चयन करना होगा।
- इसके बाद आपको लाइसेंस के रजिस्ट्रेशन के लिए अपने राज्य का चयन करना होगा।
- अब आपके व्यापार की प्रकृति के अनुसार दिए गए विकल्पों का चयन करना होगा।
- उसके बाद आपको व्यापार से संबंधित दिए गए विकल्पों में से भी चयन करना होगा।
- चयन प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपको Proceed के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- नए पेज पर आपको चयन के अनुसार लाइसेंस की योग्यता रखते हुए Licence Category स्क्रीन पर दिखाई देगी।
- अब आपको Click Here to Apply for State/Central Licence For All Business के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने अगले पेज पर फॉर्म B Application for Licence/Renewal of Licence Under Food Safety and Standard Act 2006 खुल जाएगा।
- अब आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा। आपको यह आवेदन फॉर्म पांच चरणों में पूरा करना होगा।
- जैसे – Premium Detail, Product Selection, Communication Details, Requirement, Documents, Payments
- सभी में अलग-अलग जानकारी और मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- अंत में आपको लाइसेंस की फीस देनी होगी।
- पेमेंट प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- पेमेंट करने के बाद आपको इसकी रसीद सेव करनी होगी। क्योंकि इसकी आवश्यकता आपको आगे चलकर हो सकती है।
- इस प्रकार आपकी फूड लाइसेंस के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपका आवेदन फूड लाइसेंस से संबंधित डिपार्टमेंट के पास वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया जाएगा वेरिफिकेशन होने के कम से कम 7 से 15 दिन के अंदर आपको फूड लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा जिसकी सूचना आपको ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर पर दे दी जाएगी।
एफएसएसएआई लाइसेंस एप्लीकेशन स्टेटस कैसे चेक करें?
- स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आपको Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आपको Track Application के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने नया पेज खुल जाएगा।
- आपको इस पेज पर एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए अपना Application Reference No. और Captcha Code दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति आ जाएगी।
- इस प्रकार आप अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैंं।
Food License रिन्यू कैसे करें?
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लाइसेंस को प्राप्त करने के बाद कुछ सालों तक ही उसका उपयोग किया जा सकता है उसके बाद लाइसेंस को रिन्यू कराना पड़ता है जिसका तरीका नीचे दिया गया है जिसे अपनाकर आप लाइसेंस को रिन्यू करवा सकते हैंं।
- लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए सबसे पहले आपको FSSAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आपको Apply for Renewal with out Sign In के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज खुल जाएगा जहां पर आपको लाइसेंस रजिस्ट्रेशन नंबर वैलिडिटी एंड डेट और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने आपके लाइसेंस की जानकारी आ जाएगी।
- जहां पर आपको कुछ दिशा निर्देश दिए गए होंगे उन्हें पढ़कर Save & Next के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको नए पेज पर रिन्यूअल फॉर्म भरना होगा।
- अंत में आपको Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आपकी लाइसेंस रिन्यू करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
Food Licence FSSAI FAQs
FSSAI का फुल फॉर्म क्या है? FSSAI का फुल फॉर्म Food Safety and Standards Authority of India है। Food License किसके द्वारा जारी किया जाता है? फूड लाइसेंस भारत खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा जारी किया जाता है। FSSAI Licence क्या होता है? FSSAI Licence किसी भी खाद्य पदार्थ संबंधी व्यापार बिजनेस को चलाने के लिए दिया जाता है। जिससे साबित होता है कि आपका फूड प्रोडक्ट जो आप बनाते या बेचते हैं वह भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए मानकों को पूरा करता है। FSSAI की आधिकारिक वेबसाइट क्या है? एफएसएसएआई की आधिकारिक वेबसाइट https://foscos.fssai.gov.in/ है। फूड लाइसेंस कितने दिनों में बन जाता है? फूड लाइसेंस ऑनलाइन आवेदन करने के 15 से 60 दिनों के अंदर बन जाता है।