Chai Vikas Yojana – देश के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है। इसी प्रकार बिहार सरकार द्वारा चाय उत्पादक किसानों के लिए चाय विकास योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से चाय के उत्पादक किसानों को चाय की खेती करने पर 50 से 90% सब्सिडी दी जाएगी। जिससे किसानों को चाय के उत्पादन में मदद मिलेगी और उन्हें नई तकनीकों का लाभ भी प्राप्त हो सकेगा।
अगर आप भी बिहार के चाय की खेती करने वाले किसान है और चाहते हैं सब्सिडी प्राप्त करने का मौका। तो आपको चाय विकास योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से Chai Vikas Yojana 2024 -24 से संबंधित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे। इस लिए आपको यह आर्टिकल ध्यानपूर्वक अंत तक पढ़ना होगा। तो आईए विस्तार से जानते हैं चाय विकास योजना के बारे में।
Chai Vikas Yojana 2024 -24
बिहार सरकार द्वारा चाय उत्पादक किसानों के लिए चाय विकास योजना शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से चाय की खेती करने वाले किसानों को 50 से 90% तक की सब्सिडीप्रदान की जाएगी। चाय विकास योजना के अंतर्गत चाय क्षेत्र विस्तार किशनगंज जिला में वर्ष 2024-25 में क्रियान्वयन किया जाएगा। चाय क्षेत्र विस्तार के लिए किसानों को खुद चाय के पौध रोपण का सामान खरीदना होगा। इसके बाद चाय की खेती करने वाले किसानों को देय अनुदान 75:25 के अनुसार दो किस्तों में प्रदान किया जाएगा।
बिहार सरकार द्वारा चाय विकास योजना के तहत लाभार्थी किसानों को द्वितीय किस्त के रूप में पूर्व वर्ष में लगाए गए पौधे का 90 प्रतिशत पौधा जीवित रहने की स्थिति में वित्तीय वर्ष 2024 -25 में प्रति हेक्टेयर शेष देय राशि का 25% भुगतान किया जाएगा। इस योजना का लाभ प्राप्त कर किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। साथ ही चाय के उत्पादक को बढावा मिलेगा।
बिहार चाय विकास योजना 2024-25 के बारे में जानकारी
योजना का नाम | Chai Vikas Yojana |
शुरू की गई | बिहार सरकार द्वारा |
संबंधित विभाग | कृषि विभाग बिहार सरकार |
लाभार्थी | चाय की खेती करने वाले किसान |
उद्देश्य | चाय क्षेत्र के विस्तार को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी प्रदान करना |
सब्सिडी राशि | प्रति हेक्टेयर की लागत पर 2.47 लाख रुपए |
राज्य | बिहार |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://horticulture.bihar.gov.in/ |
चाय विकास योजना 2024-25 का उद्देश्य
बिहार सरकार द्वारा चाय विकास योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य में चाय के क्षेत्र का विस्तार करने के लिए चाय की खेती कर रहे किसानों को सब्सिडी प्रदान करना है। ताकि अनुदान राशि का लाभ प्राप्त कर किसान चाय के उत्पादन में नई तकनीक का उपयोग कर सके। जिससे किसानों की आय में भी वृद्धि हो सकेगी।
राज्य सरकार किसानों को 2.47 लाख रुपए की देगी सब्सिडी
बिहार सरकार द्वारा चाय विकास योजना के तहत चाय की खेती करने वाले किसानों को इस योजना में शामिल होने पर सब्सिडी दी जाएगी। बिहार सरकार उद्यान निदेशालय के अनुसान चाय के क्षेत्र विस्तार के लिए प्रति हेक्टेयर की लागत 4.94 लाख रुपए निर्धारित की गई है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को 50% (75:25) का अनुदान मिलेगा। यानी बिहार सरकार राज्य के किसानों को प्रति हेक्टेयर की लागत पर 2.47 लाख रुपए की सब्सिडी देगी। इस सब्सिडी राशि का उपयोग कर किसानों को चाय के उत्पादन में वृद्धि करने में सहायता मिलेगी।
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किन हॉर्टिकल्चर यंत्रों पर दिया जाएगा अनुदान
चाय विकास योजना के तहत मौजूदा चाय बागान एवं अन्य क्षेत्र विस्तार के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित हॉर्टिकल्चर यंत्रों को किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। जिस पर किसानों को अनुदान दिया जाएगा। उपलब्ध कराए जाने वाले यंत्रों का विवरण निम्न प्रकार है।
- प्रूनिंग मशीन (Pruning Machine)- इच्छुक किसानों को प्रूनिंग मशीन न्यूनतम 5 एकड़ (2 हेक्टेयर) में चाय की खेती कर रहे हो को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराई जाएगी। इस मशीन के वास्तविक मूल्य का 50% या अधिकतम 60,000 रुपए दोनों में से जो भी कम होगा। उसी के अनुसार किसानों को अनुदान दिया जाएगा।
- मेकैनिकल हार्वेस्टर (Mechanical Harvester)– इस मशीन को ऐसे इच्छुक किसानों को जो न्यूनतम 5 एकड़ (2 हेक्टेयर) में चाय की खेती कर रहे हो को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराई जाएगी। मैकेनिकल हार्वेस्टर के वास्तविक मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 50,000 रुपए दोनों में से जो भी कम होगा। वह अनुदान किसानों को देय होगा।
- प्लकिंग शियर (Plucking Shear)– प्लकिंग शियर मशीन अनुदानित दर पर उन किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी जो न्यूनतम 5 एकड़ (2 हेक्टेयर) में चाय की खेती कर रहे हैं। इस मशीन का वास्तविक मूल्य का 50% या फिर अधिकतम 11,000 रुपए इन दोनों में से जो भी कम होगा। अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा।
- लीफ कैरेज व्हीकल (Leaf Carriage Vehicle)- यह मशीन उन किसानों को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराई जाएगी जो न्यूनतम 10 एकड़ (4 हेक्टेयर) में चाय की खेती कर रहे होंगे। लीफ कैरेज व्हीकल के वास्तविक मूल्य का 50% या अधिकतम 7,50,000 दोनों में से जो भी कम होगा तो उसके लिए अनुदान देय होगा।
- लीफ कलेक्शन शेड (Leaf Collection Shed)– इस मशीन को वह किसान जो न्यूनतम 5 एकड़ (2 हेक्टेयर) में चाय की खेती कर रहे हैं। उन किसानों को सरकार द्वारा अनुदानित दर पर उपलब्ध कराई जाएगी। लीफ कनेक्शन शेड के वास्तविक मूल्य का 50% या अधिकतम 37,500 रुपए दोनों में से जो कम होगा। उसी के अनुसार अनुदान दिया जाएगा।
Bihar Chai Vikas Yojana 2024 -24 के लाभ एवं विशेषताएं
- चाय विकास योजना के माध्यम से बिहार सरकार द्वारा चाय की खेती करने वाले किसानों को सब्सिडी राशि का लाभ दिया जाएगा।
- इस योजना के तहत किसानों को चाय की खेती का विस्तार करने के लिए 50 से 90% सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा।
- राज्य सरकार किसानों को प्रति हेक्टेयर की लागत पर 2.47 लाख रुपए की सब्सिडी देगी।
- यह सब्सिडी राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी।
- Chai Vikas Yojana का लाभ प्राप्त कर किसान आसानी से चाय की खेती कर सकेंगे।
- साथ ही नई तकनीकों का उपयोग करने से भी लाभ प्राप्त होगा।
- यह योजना राज्य में चाय की खेती का विस्तार करने में मदद करेगी।
- चाय विकास योजना के माध्यम से किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा।
- इस योजना के अंतर्गत किसान ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन कर सकते हैंं।
चाय विकास योजना के लिए पात्रता
- चाय विकास योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को बिहार राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- केवल चाय की खेती कर रहे किसान ही इस योजना के लिए पात्र होंगे।
- ऐसे किसान जो न्यूनतम 5 एकड़ से 10 एकड़ में चाय की खेती कर रहे है वही किसान इस योजना के लिए पात्र होंगे।
Chai Vikas Yojana 2024 -24 के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधा र कार्ड
- किसान कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- खेती से संबंधित दस्तावेज
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता पासबुक
चाय विकास योजना 2024-25 के तहत आवेदन कैसे करें?
अगर आप बिहार राज्य किसान हैं और चाय विकास योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो आप नीचे दी गई प्रक्रिया को अपनाकर आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैंं।
- सबसे पहले आपको कृषि विभाग बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- वेबसाइट का होम पेज पर आपको Schemes के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको बिहार सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के नाम दिखाई देंगे।
- आपको चाय विकास योजना आवेदन करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने चाय विकास योजना संबंधित मुख्य बातें आ जाएगी।
- आपको इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़कर टिक कर Agree and Continue के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
- जहां पर आपको आवेदन के प्रकार का चयन कर किसान पंजीयन संख्या दर्ज करनी होगी।
- इसके बाद अब आपको Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन फार्म खुल जाएगा।
- आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको मांगे गए सभी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- सारी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद आपको Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- आपको आवेदन की रसीद मिल जाएगी जिसे आपको प्रिंट कर अपने पास सुरक्षित रखना होगा।
- इस प्रकार आप आसानी से Chai Vikas Yojana के अंतर्गत आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकते हैंं।
Chai Vikas Yojana FAQs
Chai Vikas Yojana के तहत चाय की खेती करने पर कितने रुपए की सब्सिडी का लाभ मिलेगा? चाय विकास योजना के तहत चाय की खेती करने पर राज्य सरकार किसानों को 2.47 लाख रुपए की सब्सिडी का लाभ प्रदान करेगी। बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई चाय विकास योजना के तहत अनुदान राशि कितनी किस्तों में दी जाएगी? बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई चाय विकास योजना के तहत अनुदान राशि दो किस्तों में दी जाएगी। Chai Vikas Yojana के अंतर्गत आवेदन करने हेतु आधिकारिक वेबसाइट क्या है? Chai Vikas Yojana के अंतर्गत आवेदन करने हेतु आधिकारिक वेबसाइट https://horticulture.bihar.gov.in/ है। चाय विकास योजना को किस राज्य में शुरू किया गया है? Chai Vikas Yojana को बिहार राज्य में शुरू किया गया है।