बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना 2025 पत्रकारों के लिए बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही एक प्रमुख पेंशन योजना है। राज्य सरकार ने इस योजना के तहत मिलने वाली मासिक पेंशन राशि को अब ₹6,000 से बढ़ाकर ₹15,000 कर दिया है।
इसके अलावा, यदि किसी पत्रकार की मृत्यु हो जाती है जो बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे थे, तो अब उनके आश्रित जीवनसाथी को आजीवन ₹10,000 मासिक पेंशन दी जाएगी, जिसे पहले ₹3,000 प्रति माह दिया जाता था। इस लेख में हम आपको बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना की पूरी जानकारी प्रदान करेंगे।
बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना क्या है?
बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य के वरिष्ठ एवं सेवानिवृत्त पत्रकारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत, उन पत्रकारों को मासिक पेंशन दी जाती है जिन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में कम से कम 20 वर्षों तक सक्रिय रूप से कार्य किया है और जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है। पहले इस योजना के तहत ₹6,000 प्रति माह पेंशन दी जाती थी, जिसे अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बढ़ाकर ₹15,000 प्रति माह कर दिया गया है।
इसके अलावा, यदि किसी पेंशनधारी पत्रकार का निधन हो जाता है, तो उसकी आश्रित विधवा पत्नी को अब ₹10,000 प्रतिमाह की पेंशन दी जाएगी। यह योजना न केवल पत्रकारों के योगदान को सम्मानित करती है, बल्कि उनके जीवन यापन को भी सुरक्षित करती है, जिससे उन्हें वृद्धावस्था में आर्थिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।
पात्रता मानदंड
- न्यूनतम 20 वर्षों का अनुभव: कोई भी सेवानिवृत्त पत्रकार जिसके पास पत्रकारिता के क्षेत्र में कम से कम 20 वर्षों का कार्यानुभव हो, वह इस योजना के लिए पात्र होगा।
- आयु 60 वर्ष से अधिक: इस योजना का लाभ केवल उन्हीं सेवानिवृत्त पत्रकारों को मिलेगा जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है।
आवश्यक दस्तावेज़ों की सूची
- आवेदन पत्र (फॉर्म)
- अनुभव प्रमाण पत्र,
- पहचान पत्र,
- आयु प्रमाण,
- बैंक पासबुक,
- अनुशंसा पत्र,
- पासपोर्ट साइज फोटो
- निवास प्रमाण आदि।
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बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना की मुख्य जानकारी
विवरण | जानकारी |
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योजना का नाम | बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना |
योजना का उद्देश्य | सेवानिवृत्त वरिष्ठ पत्रकारों को आर्थिक सहायता एवं सम्मान प्रदान करना |
पेंशन राशि (वर्तमान) | ₹15,000 प्रति माह |
विधवा आश्रित को पेंशन | ₹10,000 प्रति माह |
न्यूनतम पत्रकारिता अनुभव | 20 वर्ष |
न्यूनतम आयु | 60 वर्ष |
पात्रता की अन्य शर्तें | अन्य किसी सरकारी पेंशन का लाभ न ले रहे हों |
योजना लागू करने वाला विभाग | सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार |
हालिया घोषणा | मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जुलाई 2025 में पेंशन वृद्धि की घोषणा |
योजना का लाभ किन्हें मिलेगा | बिहार के निवासी, सेवानिवृत्त, मान्यता प्राप्त पत्रकारों को |
बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के लिए आवेदन फॉर्म PDF
बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना का प्रमुख उद्देश्य
- पत्रकारों को लोकतंत्र में उनके योगदान के लिए सम्मान देना।
- उन्हें आर्थिक संरक्षण प्रदान कर प्रकाशित और निष्पक्ष पत्रकारिता को प्रोत्साहित करना।
- राज्य की जनकल्याणकारी नीतियों के तहत पत्रकारों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- मुख्यमंत्री ने इसे प्रेस की स्वतंत्रता एवं पत्रकारों के सम्मान को बढ़ावा देने वाला कदम बताया है।
FAQs
बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना क्या है?
यह बिहार सरकार की एक योजना है जिसके तहत सेवानिवृत्त और वरिष्ठ पत्रकारों को मासिक पेंशन दी जाती है। इसका उद्देश्य पत्रकारों के योगदान को सम्मान देना है।
इस योजना के तहत कितनी पेंशन राशि मिलती है?
वर्तमान में ₹15,000 प्रति माह (पूर्व में ₹6,000) दी जाती है। आश्रित पत्नी को ₹10,000 प्रतिमाह मिलता है।
आवेदन कहां और कैसे करें?
आवेदन पत्र भरकर जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करना होता है।
क्या ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है?
फिलहाल केवल ऑफलाइन आवेदन ही मान्य है, ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध नहीं है।
योजना के अंतर्गत आश्रितों को क्या लाभ मिलेगा?
सेवानिवृत्त पत्रकार के निधन पर उसकी पत्नी या आश्रित को ₹10,000 प्रति माह पेंशन दी जाएगी।