Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana – बिहार सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग के बाद अब अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के कल्याण हेतु 25 सितंबर 2024को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया है। बिहार राज्य कैबिनेट ने एक नई योजना को शुरू किए जाने के लिए मंजूरी दे दी है। जिसका नाम मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना है। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा युवाओं में स्वरोजगार को बढ़ावा देने और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत उद्योग स्थापित करने के लिए अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को 10 लाख रुपए तक की राशि प्रदान की जाएगी। जिसकी सहायता से बेरोजगार अल्पसंख्यक महिला या पुरुष नया उद्योग शुरू कर सकेंगे।
अगर आप भी बिहार के नागरिक है और बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई Bihar Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana 2024 के माध्यम से नए उद्योग स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता राशि प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यह आर्टिकल विस्तार पूर्वक अंत तक पढ़ना होगा। क्योंकि आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे।
Bihar Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana 2024
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं के लिए 25 सितंबर 2024को मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य के बेरोजगार अल्पसंख्यक युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा उद्योग स्थापित करने वाले लाभुकों को कुल परियोजना लागत पर अधिकतम 10 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की जाएगी।
सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। जिससे अल्पसंख्यक युवा उद्योग स्थापित कर सकेंगे। साथ ही राज्य में बेरोजगारी दर में कमी हो सकेगी। इस योजना का लाभ केवल बेरोजगार अल्पसंख्यक महिलाएं पुरुष को नया उद्योग शुरू करने के लिए ही दिया जाएगा। जल्द ही संबंधित विभाग द्वारा योजना की रूपरेखा अनुसूचित की जाएगी। इस योजना के संचालन हेतु सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। यह योजना संकल्प जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी।
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना
Latest Update – अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के लिए चुने गए 1247 लाभुक
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत राज्य के 1247 लाभुकों का चयन किया गया है। उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान सहित विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी में सोमवार का कंप्यूटरीकृत रेंडम तरीके से इन लाभुकों का चयन हुआ। इस मौके पर उद्योग मंत्री समीर कुमार मास सेठ ने कहा कि पूरे देश में अपने आप में उद्यमी योजना एक अनोखी और अतिविशिष्ट योजना है जिसके चालू हो जाने से अल्पसंख्यकों को उद्योग लगाने के लिए 5 लाख का अनुदान और 5 लाख रुपए के लोन की सहायता मिलेगी।
मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत 5 से 20 अक्टूबर 2024तक आवेदन आमंत्रित किए गए थे। जिसके अंतर्गत 28 हजार 260 आवेदन प्राप्त हुए थे। इन प्राप्त आवेदनों में से कंप्यूटरीकृत रेंडमाइजेशन पद्धति से 1247 लाभुकों का चयन किया गया। उद्योग विभाग के मुख्य सचिव द्वारा कहा गया है कि नव चयनित लाभुकों की सूची जल्द ही वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। उद्यमी योजना के अंतर्गत चयनित 1247 आवेदकों में से 3% आरक्षण दिव्यांगजनों को दिया गया है।
बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना 2024 के बारे में जानकारी
योजना का नाम | Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana |
शुरू की गई | मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा |
संबंधित विभाग | अल्पसंख्यक कल्याण विभाग |
लाभार्थी | अल्पसंख्यक वर्ग के बेरोजगार नागरिक |
उद्देश्य | उद्यमिता को बढ़ावा देना और स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए लोन प्रदान करना |
लोन राशि | 10 लाख रुपए |
अनुदान राशि | 5 लाख रुपए |
राज्य | बिहार |
साल | 2024 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://udyami.bihar.gov.in/ |
Bihar CM Minority Entrepreneur Scheme का उद्देश्य
बिहार सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और बेरोजगार अल्पसंख्यक महिलाओं या पुरुष के बीच रोजगार पैदा करना है ताकि इस योजना के माध्यम से 10 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर राज्य के बेरोजगार नागरिक अपना खुद का रोजगार स्थापित कर सके। साथ इस योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा लाभार्थी को 5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। अब बिना किसी आर्थिक तंगी के राज्य के बेरोजगार अल्पसंख्यक युवा उद्योग स्थापित कर अपने जीवन स्तर बेहतर बना सकेंगे। जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। यह योजना युवाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में लाने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करेगी।
5 लाख रुपए का मिलेगा अनुदान
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत सरकार द्वारा अपना उद्योग शुरू करने वाले लाभों को प्रति इकाई अधिकतम 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली 10 लाख रुपए की राशि में से परियोजना लागत का 50% राशि यानी अधिकतम 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में मिलेंगा। वहीं लागत का 50% यानी अधिकतम 5 लाख रुपए का लोन मिलेगा। जिसे कई किस्तों में लौटाया जा सकेगा। कुल मिलाकर लोन लेने वाले लाभार्थी को केवल 5 लाख रुपए का की लोन चुकाना होगा। यह योजना केवल नए उद्योगों पर ही लागू हो सकेगी। इस योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थियों को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 का भी लाभ मिलेगा। बिहार सरकार का अल्पसंख्यक कल्याण विभाग योजना का लाभ उठाने वाले उद्यमियों के लक्ष्य को निर्धारित कर उन्हें राशि प्रदान करेगा।
Bihar Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana के लाभ एवं विशेषताएं
- मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक योजना को अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए 25 सितंबर 2024को शुरू किया गया है।
- इस योजना के माध्यम से अल्पसंख्यक युवाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए कुल परियोजना लागत (प्रति इकाई) अधिकतम 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा।
- इस योजना के तहत 10 लाख रुपए के लोन पर 50% की सब्सिडी यानी 5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। केवल 5 लाख रुपए का ही लोन चुकाना होगा।
- केवल नए उद्योग लगाने के लिए ही इस योजना के तहत राशि दी जाएगी।
- अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाएं अपनी इच्छा अनुसार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक योजना अथवा मुख्यमंत्री महिला उद्यमी में से किसी एक योजना में आवेदन कर सकेगी।
- मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के लिए प्रतिवर्ष अल्पसंख्यक वर्ग के लाभार्थियों के लक्ष्य का निर्धारण और योजना की समय की राशि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
- बिहार सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी।
- इस योजना का लाभ प्राप्त कर अब आसानी से बेरोजगार युवा स्वरोजगार स्थापित कर सकेंगे।
- अब इस योजना के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के बीच उद्यमिता एवं स्वरोजगार को बढ़ावा मिल सकेगा।
- Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana राज्य में रोजगार में वृद्धि करने तथा बेरोजगार को कम करने में सहायता करेगी।
- इस योजना के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा।
- बिहार सरकार द्वारा इस योजना को पूरे राज्य में लागू किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक बेरोजगार अल्पसंख्यक युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु सहायता मिल सके।
बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के लिए पात्रता
- Bihar Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक को बिहार का मूल निवासी होना चाहिए।
- इस योजना के लिए केवल अल्पसंख्यक समुदाय के युवा पात्र होंगे।
- राज्य की बेरोजगार अल्पसंख्यक महिलाएं भी इस योजना के तहत आवेदन करने हेतु पात्र होगी।
- केवल नए उद्योग लगाने वाले नागरिक ही इस योजना के लिए पात्र होंगे।
- आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
Bihar Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु आपके पास कुछ आवश्यक दस्तावेज होनी चाहिए जिसकी जानकारी नीचे दी गई है।
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- उद्योग संबंधित दस्तावेज
- शैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेज
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक पासबुक
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बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना 2024 के तहत ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के अंतर्गत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको उद्योग विभाग बिहार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है
- इसके पश्चात आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा
- अब आपको होम पेज पर मौजूद वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक योजना रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ क्लिक करें के ऑप्शन पर क्लिक करना है
- इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा
- यहां पर आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा जिसमें आपको अपनी सभी जरूरी जानकारी प्रदान करनी है
- अब आपको प्रदान के आगे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा
- आपको यह ओटीपी यहां जमा कर देना है
- प्रदान की गई सभी जानकारी को एक बार अच्छे से चेक करना है
- इसके पश्चात आपको अंत में रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करना है
- इस प्रकार आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैंं
Bihar Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana FAQs
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना को किस राज्य में शुरू किया गया है? मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना को बिहार राज्य में शुरू किया गया है। Bihar Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana को कब और किसने शुरू किया? मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा 25 सितंबर को शुरू किया गया है। Chief Minister Entrepreneur Scheme 2024 के तहत क्या लाभ मिलेगा? Bihar Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana के तहत राज्य सरकार द्वारा बेरोजगार अल्पसंख्यक युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के अंतर्गत लाभार्थी को कितने रुपए की अनुदान राशि मिलेगी? Bihar Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana के अंतर्गत लाभार्थी को कुल परियोजना लागत का 50% यानी अधिकतम 5 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। Bihar Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana को शुरू करने का उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक भूमि योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना और बेरोजगार अल्पसंख्यक महिलाओं और पुरुष के बीच रोजगार पैदा करना है ताकि बेरोजगारी दर में कमी की जा सके।