बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2025 – एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करें

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना – आज भी हमारे समाज में विवाह के मामले में परिवर्तन की आवश्यकता है। लोग अधिकतर अपनी जाति में विवाह करना पसंद करते हैं और अलग जाति के लोगों को अच्छा नहीं समझते हैं। इस सोच को बदलने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएँ बनाई गई हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य लोगों को अंतरजातीय विवाह के लिए प्रेरित करना है। आज हम आपको बिहार सरकार द्वारा चल रही एक ऐसी योजना के बारे में बताएंगे जिसका नाम बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना है। यह योजना उन दांपत्य जोड़ों को आर्थिक मदद प्रदान करती है जो अंतरजातीय विवाह करते हैं। इस लेख में, हम आपको आवेदन प्रक्रिया, उद्देश्य, लाभ, खासियतें, योग्यताएँ, और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी देंगे।

बिहार

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2025

यह योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिसे डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटर कास्ट मैरिज भी कहा जाता है। इस योजना के माध्यम से उन दांपत्य जोड़ों को 2.5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है जिन्होंने अंतरजातीय विवाह किया है। इस राशि से जोड़े को अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद मिलेगी।

इस योजना का संचालन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा डॉ आंबेडकर फाउंडेशन द्वारा किया जाएगा। अगर आवेदनकर्ता द्वारा कोई गलत जानकारी दी जाती है, तो उनकी सहायता राशि वसूली जा सकती है। पहले यह योजना सिर्फ 2 वर्षों के लिए शुरू की गई थी, लेकिन अब इसे हर साल चलाया जा रहा है।

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आर्थिक सहायता

इस योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को एक प्री स्टांपेड रिसिप्ट ₹10 के नॉन जूडिशियल स्टांप पेपर पर जमा करना होगा। इसके बाद उन्हें 1.5 लाख रुपए उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। बची हुई राशि 3 वर्षों के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट में रखी जाएगी, और तीन साल बाद यह राशि ब्याज सहित प्रदान की जाएगी। इस योजना को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक अंतरजातीय विवाह का आयोजन भी किया जाएगा, जिसके लिए प्रति विवाह ₹25000 की सहायता दी जाएगी। “बिहार आंगनबाड़ी लाभार्थी योजना” से संबंधित अधिक जानकारी के लिए क्लिक करें

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के मुख्य बिंदु

योजना का नाम बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना
आरंभ करने वाली सरकार बिहार सरकार
लाभार्थी बिहार के नागरिक
उद्देश्य अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना
आधिकारिक वेबसाइट यहां क्लिक करें
वर्ष 2025
राज्य बिहार
आर्थिक सहायता 2.5 लाख रुपए
आवेदन का प्रकार ऑनलाइन/ऑफलाइन

योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार राज्य में अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करना है। इससे समाज में समानता की भावना को बढ़ावा मिलेगा। योजना का लाभ तब मिलेगा जब पति या पत्नी में से कोई एक अनुसूचित जाति का होगा और दूसरा गैर अनुसूचित जाति का। इसके माध्यम से दांपत्य जोड़े को आर्थिक मदद मिलेगी जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें।

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प्रोत्साहन के लाभ

  • अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को ₹2.5 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
  • 1.5 लाख की राशि नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर जमा करने पर मिल जाएगी।
  • ₹100000 की राशि 3 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट होगी।
  • 3 वर्षों बाद यह राशि ब्याज के साथ लाभार्थी को वापस की जाएगी।
  • यह राशि आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी।
  • इस योजना के लाभ के लिए पति-पत्नी का जॉइंट बैंक अकाउंट होना चाहिए।
  • यह योजना पहले 2013-14 एवं 2014-15 के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई थी।
  • यदि जिला परिषद सामूहिक अंतरजातीय विवाह का आयोजन करती है तो प्रति विवाह सरकार ₹25000 देगी।

लाभ और विशेषताएं

  • बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई योजना।
  • डॉ. अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटर कास्ट मैरिज से जाना जाता है।
  • आर्थिक सहायता 2.5 लाख रुपये तक है।
  • हर वर्ष संचालित होती है।
  • गलत जानकारी देने पर राशि वसूली की जा सकती है।

पात्रता

  • यह योजना केवल बिहार के स्थायी निवासियों के लिए है।
  • पति या पत्नी में से कोई एक अनुसूचित जाति का होना चाहिए।
  • विवाह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत होना चाहिए।
  • विवाहित जोड़े को शादी का एफिडेविट जमा करना आवश्यक है।
  • यह योजना पहली शादी के लिए ही है।
  • विवाह के एक साल के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है।

जरूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • मैरिज सर्टिफिकेट
  • शादी की फोटो
  • शादी का कार्ड
  • राशन कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

आवेदन प्रक्रिया

Antarjatiya
  • फॉर्म का प्रिंट निकालें।
  • फॉर्म में जरूरी जानकारी दर्ज करें जैसे नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और विवाह की तिथि।
  • सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  • फॉर्म संबंधित विभाग में जमा करें।
  • इस प्रकार आप आवेदन कर सकते हैं।