Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana -हमारे समाज में विवाह को लेकर आज भी बदलाव नहीं आया है। आज भी लोग अपनी जाति में ही विवाह करना पसंद करते हैं और दूसरी जाति के लोगों को अपने से कम समझते हैं। इस सोच को बदलने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है। जिससे कि लोग अंतरजातीय विवाह करें और समाज की सोच में बदलाव आए। आज हम आपको बिहार सरकार द्वारा संचालित ऐसी ही एक योजना से संबंधित जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जिसका नाम बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना है। इस योजना के माध्यम से अंतरजातीय विवाह करने पर सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस लेख को पढ़कर आपको इस योजना के अंतर्गत आवेदन से संबंधित जानकारी प्राप्त होगी। इसके अलावा आपको उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आदि से संबंधित जानकारी भी इस लेख के माध्यम से प्राप्त होगी।
Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2024
इस योजना को बिहार सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। इस योजना को डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटर कास्ट मैरिज भी कहते हैं। Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के माध्यम से उस वैवाहिक जोड़ी को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जिन्होंने अंतरजातीय विवाह किया है। यह आर्थिक सहायता 2.5 लाख रुपए की होगी। यह योजना अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आरंभ की गई है। इस योजना के माध्यम से प्राप्त हुई राशि से विवाहित जोड़ी को आर्थिक मदद प्राप्त होगी।
इस योजना का संचालन सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट के मिनिस्टर एवं डॉ आंबेडकर फाउंडेशन के चेयरमैन द्वारा किया जाएगा। यदि लाभार्थी द्वारा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई भी गलत जानकारी प्रदान की जाती है तो लाभ की राशि लाभार्थी से वसूल कर ली जाएगी। पहले इस योजना को केवल 2 वर्ष के लिए ही आरंभ किया गया था लेकिन अब इस योजना का संचालन प्रतिवर्ष किया जा रहा है।
एलआईसी कन्यादान पॉलिसी
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना आर्थिक सहायता
इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को एक प्री स्टांपेड रिसिप्ट, ₹10 के नॉन जुडिशल स्टांप पेपर पर जमा करनी होगी। जिसके पश्चात उनको 1.5 लाख रुपए उनके बैंक अकाउंट में भेज दिए जाएंगे। यह राशि आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से भेजी जाएगी। बची हुई राशि का फिक्स्ड डिपॉजिट 3 वर्षों के लिए किया जाएगा। 3 वर्ष के बाद फिक्स डिपाजिट की राशि एवं उस पर अर्जित हुआ ब्याज विवाहित जोड़े को प्रदान कर दिया जाएगा। जिला एवं राज्य सरकार द्वारा भी अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहित किए जाएंगे। जिसके लिए सामूहिक अंतरजातीय विवाह का आयोजन किया जाएगा। जिसका प्रचार प्रसार मीडिया के माध्यम से किया जाएगा। इस सामूहिक विवाह का आयोजन करने के लिए विभाग को ₹25000 प्रति विवाह प्रदान किया जाएगा। यह ₹25000 की राशि अंतर्जातीय विवाहित जोड़े को प्रदान की जाएगी। “बिहार आंगनबाड़ी लाभार्थी योजना” से संबंधित अधिक जानकारी के लिए क्लिक करें
Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana Details in Highlights
योजना का नाम | बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना |
किसने आरंभ की | बिहार सरकार |
लाभार्थी | बिहार के नागरिक |
उद्देश्य | अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहित करना |
आधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
साल | 2024 |
राज्य | बिहार |
आर्थिक सहायता | 2.5 लाख रुपए |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन करना है। जिससे कि समाज में पिछड़े वर्ग को लेकर भी समानता की धरना को विकसित किया जा सके। बिहार अंतरजातीय विवाह योजना का लाभ तभी प्रदान किया जाएगा जब पति या पत्नी में से कोई एक पिछड़ी जाति से होगा और दूसरा गैर पिछड़ी जाति से होगा। बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना से प्राप्त हुई राशि से विवाहित जोड़ा की आर्थिक सहायता होगी तथा वह आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन सकेंगे। प्रदेश के नागरिकों के अंतर्गत इस योजना के संचालन से अंतरजातीय विवाह में बढ़ोतरी होगी जिससे की समाज कि सोच में भी बदलाव आ सकेगा।
Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के अंतर्गत प्रोत्साहन
- Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के अंतर्गत अंतरजातीय विवाह की स्थिति में ढाई लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे।
- डेढ़ लाख रुपए की राशि 10 रुपए के नॉन ज्यूडिशल स्टैंप पेपर जमा करने के पश्चात प्रदान की जाएगी।
- ₹100000 फिक्स डिपाजिट के रूप में 3 वर्षों तक रखे जाएंगे।
- यह ₹100000 रुपए की राशि 3 वर्षों के बाद ब्याज के साथ लाभार्थी को प्रदान कि जाएगी।
- लाभ की राशि लाभार्थी को आरटीजीएस/ एनईएफटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पति पत्नी का जॉइंट अकाउंट होना अनिवार्य है।
- इस योजना को वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के लिए पायलट योजना के तौर पर आरंभ किया गया था।
- बिहार अंतरजातीय विवाह योजना को वर्ष 2013-14 से संचालित किया जा रहा है।
- यदि जिला परिषद द्वारा सामूहिक अंतरजातीय विवाह का आयोजन किया जाता है तो इस स्थिति में सरकार द्वारा ₹25000 प्रति अंतरजातीय विवाह जिला प्रशासन को प्रदान करेगा।
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लाभ तथा विशेषताएं
- Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana को बिहार सरकार द्वारा आरंभ किया गया है।
- इस योजना को डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटर कास्ट मैरिज के नाम से भी जाना जाता है।
- इस योजना के माध्यम से उन वैवाहिक जोड़े को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जिन्होंने अंतरजातीय विवाह किया है।
- यह आर्थिक सहायता 2.5 लाख रुपए की होती है।
- अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस योजना को आरंभ किया गया है।
- Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के माध्यम से प्राप्त हुई राशि से विवाहित जोड़ों को आर्थिक मदद प्राप्त होगी।
- सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट के मिनिस्टर एवं डॉ आंबेडकर फाउंडेशन के चेयरमैन द्वारा इस योजना का संचालन किया जाएगा।
- यदि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक द्वारा कोई भी गलत जानकारी प्रदान की जाती है तो लाभार्थी से लाभ की राशि की वसूली कर ली जाएगी।
- पहले इस योजना को केवल 2 वर्षों के लिए आरंभ किया गया था लेकिन अब इस योजना का संचालन प्रतिवर्ष किया जा रहा है।
- इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को एक प्री स्टांपड रिसिप्ट जमा करने अनिवार्य है।
- यह रिसिप्ट जमा करने के बाद विवाहित जोड़े को 1.5 लाख रुपए की राशि उनके बैंक अकाउंट में भेज दी जाएगी।
- यह राशि आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से भेजी जाएगी।
- बची हुई राशि का फिक्स डिपाजिट कर दिया जाएगा जो की 3 वर्षों के बाद लाभार्थी को ब्याज सहित प्रदान किया जाएगा।
Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana की पात्रता
- इस योजना का लाभ केवल बिहार के स्थाई निवासी उठा सकते हैंं।
- Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana का लाभ उठाने के लिए पति या पत्नी में से कोई एक अनुसूचित जाति से होना चाहिए और दूसरा गैर अनुसूचित जाति से होना चाहिए।
- विवाह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत माननीय होना चाहिए।
- हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत विवाह रजिस्टर्ड होना चाहिए।
- विवाहित जोड़े द्वारा शादी होने का एक एफिडेविट भी जमा करना अनिवार्य है।
- यदि विवाह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अलावा किसी और एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है तो विवाहित जोड़े को एक अलग से सर्टिफिकेट जमा करना होगा।
- इस योजना का लाभ केवल पहली शादी के लिए ही उठाया जा सकता है।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए विवाह के 1 साल के अंदर अंदर आवेदन करना अनिवार्य है।
महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- मैरिज सर्टिफिकेट
- शादी की फोटो
- शादी का कार्ड
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
योजना का लाभ प्राप्त करने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्देश
- सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत कुछ स्तिथिओ में छूट भी प्रदान की जा सकती है।
- इस योजना के अंतर्गत अंतरजातीय विवाह की स्थिति में ढाई लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे।
- लाभ की राशि एक किस्त में लाभार्थी के खाते में आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पति एवं पत्नी का जॉइंट अकाउंट होना अनिवार्य है।
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आवेदन
- सर्वप्रथम आपको यहां दिए गए फॉर्म को डाउनलोड करना होगा।
- इसके पश्चात आपको इस फॉर्म का प्रिंट निकालना होगा।
- अब आपको इस फॉर्म में पूछ गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ मैरिज आदि दर्ज करना होगा।
- अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- इसके पश्चात आपको यह फॉर्म संबंधित विभाग में जमा करना होगा।
- इस प्रकार आप बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।