UP Varasat Praman Patra – जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सभी प्रकार की सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही है ठीक उसी तरह अब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों को वरासत प्रमाण पत्र बनवाने की सुविधा भी ऑनलाइन उपलब्ध कर दी गई है। अब उत्तर प्रदेश का कोई भी नागरिक घर बैठे अपना यूपी वरासत/उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनवा सकता है। राज्य के जो भी इच्छुक नागरिक UP Varasat Praman Patra ऑनलाइन बनवाना चाहते हैं। वह अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैंं। आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से यूपी वरासत/उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र क्या है? और आप कैसे UP Varasat Praman Patra के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैंं इससे संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएंगे। उत्तर प्रदेश वारासत/ उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आपको यह आर्टिकल विस्तार पूर्वक अंत तक पढ़ना होगा।
UP Varasat Praman Patra 2024
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा वरासत प्रमाण पत्र की शुरुआत की गई है। वरासत प्रमाण पत्र को उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र भी कहा जाता है। Varasat Praman Patra की आवश्यकता अपनी वरासत में मिलने वाली संपत्ति या जमीन के लिए होती है। भूमि, प्रॉपर्टी, संपत्ति पर अपना एकाधिकार प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक है कि आपके पास वरासत या उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र हो। तभी आप उस संपत्ति के वैध अधिकारी माने जाएंगे। यह एक सरकारी दस्तावेज होता है जो राजस्व न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है।
अगर आप भी वरासत या उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो आप राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली, उत्तर प्रदेश की अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर घर बैठे बनवा सकते हैंं। UP Varasat Praman Patra ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आपको किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। ऑनलाइन प्रक्रिया उपलब्ध होने से आपके पैसे और समय दोनों की बचत होगी।
उत्तर प्रदेश उत्तराधिकार/विरासत प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी
आर्टिकल का नाम | UP Varasat Praman Patra |
विभाग | राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
प्रमाण पत्र का नाम | विरासत/उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
साल | 2024 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
अधिकारिक वेबसाइट | https://vaad.up.nic.in/ |
UP Varasat Praman Patra हेतु आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- भूमि संबंधित दस्तावेज
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
UP Varasat Praman Patra हेतु ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले आपको राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली उत्तर प्रदेश की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आपको नीचे की ओर ऑनलाइन आवेदन के ऑप्शन पर क्लिक कर उत्तराधिकारी/वरासत के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज खुल जाएगा।
- अब आपको इस पेज पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने हेतु फॉर्म खुल जाएगा।
- अब आपको इस फॉर्म में अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजें के पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको दिया गया कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
- अब आपको लॉगिन करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- लॉगिन होने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
- आपको इस पेज पर राजस्व संहिता की धारा 33(1) के उत्तराधिकार विरासत हेतु आवेदन प्रपत्र 9 का फॉर्म खुल जाएगा।
- यह फॉर्म चार भागों में विभाजित किया गया होगा।
- आपको इन चारों भागों में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यान पूर्वक दर्ज करना होगा।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप यूपी विरासत प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनवाने हेतु आवेदन कर सकते हैंं।
यूपी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन करने हेतु फॉर्म कैसे डाउनलोड करें?
- उत्तर प्रदेश वरासत प्रमाण पत्र का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश राजस्व न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आपको ऑनलाइन आवेदन मैन्यू के तहत उत्तराधिकार/वरासत का लिंक दिखाई देगा आपको उस पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा।
- अब आपको इस पेज पर उत्तराधिकार/वरासत हेतु आवेदन पत्र का पीडीएफ डाउनलोड करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही अगले पेज पर आपके सामने पीडीएफ में आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
- अब आपको फॉर्म डाउनलोड करने के लिए ऊपर दिए गए डाउनलोड के आइकन पर क्लिक करना होगा।
- डाउनलोड होने के बाद आपको फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना होगा।
- इसके बाद आपको फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको फॉर्म में मांगे आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
- अब आपको यह आवेदन फॉर्म दस्तावेज सहित अपने क्षेत्र के तहसील या राजस्व न्यायालय विभाग के कार्यालय में जाकर जमा कर देना होगा।
जन सुविधा केंद्र के माध्यम से UP Varasat Praman Patra कैसे बनवाए?
- अगर आप यूपी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र या वरासत प्रमाण पत्र जन सुविधा केंद्र के माध्यम से बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने नजदीकी जन सुविधा केंद्र जाना होगा।
- जन सुविधा केंद्र जाने के बाद आपको आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- इसके अलावा आप चाहे तो उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैंं और उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैंं।
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद आपको पूछी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको आवेदन फॉर्म जन सुविधा केंद्र संचालक को दे देना होगा।
- सीएससी सेंटर संचालक द्वारा आपको जमा रसीद की प्रिंट कॉपी दे दी जाएगी।
- इस प्रकार आप जन सुविधा केंद्र में जाकर उत्तर प्रदेश वरासत/उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैंं।
UP Varasat Praman Patra FAQs
यूपी वरासत प्रमाण पत्र क्या है? UP Varasat Praman Patra राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाने वाला एक सरकारी दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति की संपत्ति, भूमि आदि पर एकाधिकार होने का प्रमाण होता है। यूपी विरासत प्रमाण पत्र कौन जारी करता है? विरासत प्रमाण उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाता है। उत्तर प्रदेश उत्तराधिकार/विरासत प्रमाण पत्र बनवाने हेतु आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है? उत्तर प्रदेश उत्तराधिकार/विरासत प्रमाण पत्र बनवाने हेतु vaad.up.nic.in वेबसाइट है। उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र हेतु कितना शुल्क देना होगा? उत्तर प्रदेश राज्य के उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी कर प्रमाण पत्र निशुल्क बनवाया जा सकता है।