यूपी मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना 2024 – ऑनलाइन आवेदन, नई गाइडलाइंस देखें

UP Mukhyamantri Sukshma Udyami Durghatna Bima Yojana 2024 – उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के छोटे उद्यमियों के लिए यूपी मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत राज्य को उद्यमियों को दुर्घटना होने पर बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। जिससे दुर्घटना होने पर सूक्ष्म उद्यमियों को किसी तरह की आर्थिक समस्या का सामना न करना पड़े। यूपी मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के तहत मृत्यु होने, दुर्घटना के कारण पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से दिव्यांग होने की स्थिति 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

अगर आप भी उत्तर प्रदेश के निवासी है और UP Mukhymantri Suksham Udyami Durghatna Bima Yojana का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं? तो आपको यह आर्टिकल ध्यानपूर्वक अंत तक पढ़ना होगा। क्योंकि आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का उद्देश्य, लाभ एवं विशेषताएं पात्रता, आवश्यक दस्तावेज एवं आवेदन से संबंधित जानकारी उपलब्ध करेंगे। तो आईए विस्तार से जानते हैं मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के बारे में।

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UP Mukhyamantri Sukshma Udyami Durghatna Bima Yojana 2024

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना को शुरू की गई है। इस योजना के तहत राज्य के सूक्ष्म उद्यमियों को दुर्घटना हेतु बीमा प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के तहत यदि सूक्ष्म उद्यमी की किसी हादसे में मृत्यु या स्थाई दिव्यांगत हो जाती है तो ऐसी स्थिति में आवेदक को या आवेदक के परिवार को 5 लाख रुपए का बीमा प्रदान किया जाएगा। दुर्घटना में आंशिक रूप से दिव्यांग होने पर चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिए गए दिव्यांगता प्रमाण पत्र पर लिखित प्रतिशत के अनुसार बीमा प्राप्त करने का लाभ मिलेगा।

सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली बीमा राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी। यह योजना उद्यमियों एवं उनके परिवार को संकट की घड़ी में राहत प्रदान करेगी। इस योजना का लाभ वही उद्यमी प्राप्त कर सकते हैंं जो जीएसटी विभाग की ओर से संचालित व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं है। Sukshma Udyami Durghatna Bima Yojana के अंतर्गत ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

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मंत्रिपरिषद ने ‘मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना’ के क्रियान्वयन के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।#UPCabinet pic.twitter.com/qJRKjGnbYL — Government of UP (@UPGovt) June 28, 2024

यूपी मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना 2024 के बारे में जानकारी

योजना का नाम UP Mukhyamantri Sukshma Udyami Durghatna Bima Yojana
शुरू की गई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा
संबंधित विभाग एमएसएमई विभाग
लाभार्थी राज्य के सूक्ष्म उद्यमी
उद्देश्य मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में बीमा प्रदान करना
बीमा राशि 5 लाख रुपए
राज्य उत्तर प्रदेश
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइट https://msme.up.gov.in/

Sukshma Udyami Durghatna Bima Yojana का उद्देश्य

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के सूक्ष्म उद्यमियों को दुर्घटना की स्थिति में बीमा प्रदान करना है। क्योंकि अगर भविष्य में किसी सूक्ष्म उद्यमी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है एवं उसकी वजह से विकलांग हो जाता है तो ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा 5 लाख रुपए का बीमा प्रदान किया जाएगा। मृत्यु की स्थिति में बीमा राशि आवेदक के परिवार को प्रदान की जाएगी और स्थाई दिव्यंका होने की स्थिति में यह राशि आवेदक के बैंक खाते में जमा की जाएगी ताकि वह अच्छे अस्पताल में अपना इलाज करवा सके। यदि दुर्घटना में उद्यमी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसके परिवार को आर्थिक समस्याओं का सामना न करना पड़े। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 18 से 60 साल तक के सूक्ष्म उद्यमियों को यह लाभ दिया जाएगा।

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यूपी मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना 2024 के लाभ एवं विशेषताएं

  • उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म उद्यमियों के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा UP Mukhymantri Sukshma Udyami Durghatna Bimama Yojana को शुरू किया गया है।
  • इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा सूक्ष्म उद्यमी या उसके परिवार को दुर्घटना की स्थिति में 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • राज्य के 90 लाख से अधिक MSME उद्यमी और कर्मचारियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
  • अगर दुर्घटना की वजह से सूक्ष्म उद्यमी को अस्थाई विकलांगता का सामना करना पड़ता है तो ऐसी स्थिति पर दिव्यांगता प्रमाण पत्र में विकलांगता के प्रतिशत के आधार पर बीमा का लाभ दिया जाएगा।
  • राज्य सरकार द्वारा के इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली बीमा राशि आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी।
  • इस योजना का लाभ 18 से 60 साल तक के सूक्ष्म उद्यमियों को ही मिलेगा।
  • उत्तर प्रदेश उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत उद्यमी ही इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
  • सरकार द्वारा इस योजना को राज्य में लागू करने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है।
  • गाइडलाइन के अनुसार जीएसटीआईएन व टीआईएन लेने को पात्र वाले उद्यमी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे।
  • UP Mukhymantri Sukshma Udyami Durghatna Bima Yojana कल आप प्राप्त करने के लिए दुर्घटना के एक माह के भीतर ही आवेदक को आवेदन करना होगा। तभी उसे बीमा राशि का लाभ मिल सकेगा।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त कर आवेदक एवं उसके परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
  • यह योजना सूक्ष्म उद्यमियों को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने में सहायता करेगी।

Sukshma Udyami Durghatna Bima Yojana के लिए पात्रता

यूपी मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित पात्रता को पूरा करना होगा। जोकि कुछ इस प्रकार है।

  • आवेदक उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
  • केवल राज्य के सूक्ष्म उद्यमी ही आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।
  • उम्मीदवार की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आंशिक रूप से दिव्यांग सूक्ष्म उद्यमी आवेदन करने हेतु पात्र होंगे।
  • दुर्घटना में पूर्ण रूप से दिव्यांग होने वाले उद्यमी आवेदन कर सकते हैंं।
  • आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।

यूपी सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • उद्यम पोर्टल से प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर
  • दिव्यांगता का प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

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UP Sukshma Udyami Durghatna Bima Yojana 2024 के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया

अगर आप उत्तर प्रदेश के उद्यमी है और सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैंं। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया नीचे दी गई है।

  • सबसे पहले आपको उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
Sukshma
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको लॉग इन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपको आवेदक लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
Sukshma
  • क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज खुल जाएगा।
  • अब आपको इस पेज पर New User Registration के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • उसके बाद नए पेज पर आपको योजना के सेक्शन में मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का चयन करना होगा।
Sukshma
  • इसके बाद आपको अपना नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि को दर्ज कर जिले का चयन करना होगा।
  • उसके बाद आपको दिया गया कैप्चा कोड दर्ज कर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आपकी मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

FAQs

यूपी मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का शुभारंभ किसने किया? यूपी मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया। UP Sukshma Udyami Durghatna Bima Yojana का लाभ किसे मिलेगा? UP Sukshma Udyami Durghatna Bima Yojana का लाभ राज्य के छोटे उद्यमियों को जिनकी किसी दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण रूप से या फिर आंशिक रूप से दिव्यांग हो जाते हैं ऐसी स्थिति में उन्हें सरकार द्वारा 5 लाख का बीमा कवर का लाभ मिलेगा। यूपी मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है? यूपी मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://msme.up.gov.in/ है।