Mukhyamantri Covid Pariwar Arthik Sahayata Yojana – कोरोनावायरस संक्रमण के कारण देश के नागरिकों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में उन नागरिकों के लिए अपना जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो गया है जिन्होंने अपने परिवार के किसी आय अर्जित करने वाले सदस्यों को खो दिया है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना आरंभ की गई है। इस योजना के माध्यम से दिल्ली के उन नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिन्होंने कोरोनावायरस संक्रमण के कारण अपने परिवार के किसी सदस्य को खो दिया है। इस लेख को पढ़कर आपको Covid Pariwar Arthik Sahayata Yojana से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। जैसे कि मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना क्या है?, इसके लाभ,पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि। तो दोस्तों आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।
Mukhyamantri Covid Pariwar Arthik Sahayata Yojana 2024
दिल्ली के समाज कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना का आरंभ 22 जून 2024किया गया है। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा उन सभी नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिनके परिवार के सदस्य की मृत्यु कोरोनावायरस संक्रमण के कारण हो गई है। इस योजना के माध्यम से सभी पात्र नागरिकों को ₹50000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा सभी पात्र लाभार्थियों को ₹2500 प्रति माह पेंशन के रूप में भी प्रदान किए जाएंगे। इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार द्वारा कोई भी आय मानदंड नहीं रखा गया है। दिल्ली के स्थाई निवासी ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैंं।
- Mukhyamantri Covid Parivar Aarthik Sahayata Yojana 2024 का लाभ तभी प्रदान किया जाएगा जब परिवार का मृतक सदस्य आय अर्जित करने वाला सदस्य हो। सरकार द्वारा प्रभावित परिवार के सदस्यों को नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक के रूप में नामांकित करने पर भी विचार किया जाएगा।
- सरकार द्वारा मौजूदा नीति के अनुसार मृतक सदस्य के आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा जरूरतों को पूरा करने का भी प्रयास किया जाएगा। यदि लाभार्थी किसी अन्य समाज कल्याण योजना जैसे कि विधवा पेंशन योजना, वृद्ध पेंशन योजना आदि का लाभ प्राप्त कर रहा है तब भी वह इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकता है।
मुख्यमंत्री कोविड 19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के बारे में जानकारी
योजना का नाम | Mukhyamantri Covid Pariwar Arthik Sahayata Yojana |
किसने आरंभ की | दिल्ली सरकार |
लाभार्थी | दिल्ली के नागरिक |
उद्देश्य | मृतकों के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना। |
आधिकारिक वेबसाइट | E District Delhi |
साल | 2024 |
प्रतिमाह आर्थिक सहायता | Rs 2500 प्रति माह |
एकमुश्त राशि | Rs 50000 |
राज्य | दिल्ली |
विभाग | समाज कल्याण विभाग |
इस महामारी में जिन्होंने अपनों को खोया है, उसकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता लेकिन इस योजना से हमारी कोशिश इस मुश्किल वक्त में उन परिवारों का साथ देने की है ताकि वे हालातों से लड़कर आगे बढ़ सकें। https://t.co/3UkktG3Icr — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) June 23, 2024
Mukhyamantri Covid Pariwar Arthik Sahayata Yojana का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन लोगों की आर्थिक सहायता करना है जिनके परिवार के आय अर्जित करने वाले सदस्यों की मृत्यु कोरोनावायरस संक्रमण के कारण हो गई है। इस योजना के माध्यम से मृतक के परिवार को अपने खर्च के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और वह आत्मनिर्भर बन पाएंगे। मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना का लाभ प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कोई आए मानदंड नहीं रखा गया है। जिससे कि दिल्ली में रहने वाला प्रत्येक नागरिक इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है।
Delhi Lt Governor notifies Mukhyamantri COVID-19 Pariwar Aarthik Sahayata Yojana.
The scheme will provide immediate financial relief in case of death of family member due to #COVID19 & continued financial assistance to families affected by death of the bread earner due to COVID pic.twitter.com/vgcEkT5ceN — ANI (@ANI) June 23, 2024
वित्तीय सहायता से संबंधित विवरण
स्तिथि | योग्य आश्रित | राशि |
पति | पत्नी | ₹2500 प्रति माह तथा ₹25000 की एकमुश्त राशि |
पत्नी | पति | ₹2500 प्रति माह तथा ₹25000 की एकमुश्त राशि |
एकल अभिभावक | 25 वर्ष से कम आयु का बच्चा | ₹2500 प्रति माह तथा ₹25000 की एकमुश्त राशि |
पति और पत्नी दोनों की मृत्यु हो चुकी हो | 25 वर्ष कम आयु का बच्चा या फिर पिता या माता बच्चा ना होने की स्थिति में | ₹2500 प्रति माह तथा ₹25000 की एकमुश्त राशि |
आविवाहिक काम करने वाला पुत्र/पुत्री | पिता या माता | ₹2500 प्रति माह तथा ₹25000 की एकमुश्त राशि |
भाई/बहन | आश्रित भाई या बहन शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग होने की स्थिति में | ₹2500 प्रति माह तथा ₹25000 की एकमुश्त राशि |
Mukhyamantri Covid Pariwar Arthik Sahayata Yojana की कार्य प्रणाली
- कोरोनावायरस से होने वाली मृत्यु से संबंधित जानकारी स्वास्थ्य विभाग द्वारा समाज कल्याण विभाग से साझा की जाएगी।
- यह जानकारी मंडलीय आयुक्त मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से क्षेत्र के एसडीएम को संबंधित अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों के सत्यापन के लिए भेजी जाएगी।
- इसके पश्चात उपयोग उपमंडल स्तर का प्रतिनिधि द्वारा लाभार्थी के घर का दौरा किया जाएगा।
- घर का दौरा करने के लिए एसडीएम द्वारा प्रतिनिधि को डिजिटल माध्यम से नियुक्त किया जाएगा।
- प्रतिनिधि आवेदनों में विवरण प्रस्तुत करने के लिए सहायता भी प्रदान करेगा।
- प्रतिनिधि द्वारा दौरा करते समय सभी प्रसांगिक विवरण एकत्रित किए जाएंगे।
- दौरा करते समय प्रतिनिधि आवेदन पत्र में दिए गए विवरणों का सत्यापन करेगा।
- सभी दस्तावेजों को एकत्रित करने का दायित्व भी प्रतिनिधि का होगा।
- पांच कार्य दिवस के अंदर सभी सत्यापित आवेदनों का एसडीएम फील्ड स्टाफ द्वारा रिपोर्ट जमा की जाएगी।
- इसके पश्चात समाज कल्याण विभाग के जिला समाज कल्याण अधिकारी को स्वीकृति हेतु ऑनलाइन जिला पोर्टल के माध्यम से रिपोर्ट भेजी जाएगी।
- एसडीएम द्वारा आवेदन की तारीख से 12 दिन की अवधि में आवेदन का स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है।
- इसके पश्चात समाज कल्याण विभाग के जिला समाज कल्याण अधिकारी पात्रता मानदंड के अनुसार प्रस्तुत हुए दस्तावेजों की जांच करेगा और अनुरोध को स्वीकार करेगा।
- संस्तुति प्राप्त करने के 3 दिन के भीतर समाज कल्याण मुख्यालय को भुगतान जारी करने के लिए संसाधित किया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता अनुरोध को 15 दिन की अधिकतम समय सीमा के अंतर्गत स्वीकार या अस्वीकार किया जाएगा।
- यदि आवेदन अस्वीकृत किया जाता है तो इस स्थिति में एसडीएम अस्वीकृत मामलों के कारण के साथ डीएम को ऑनलाइन जानकारी प्रदान करेगा।
- आवेदनों के पुन विचार के लिए जिला मजिस्ट्रेट के पास अपील की जा सकती है।
- जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समाज कल्याण विभाग द्वारा विकसित किए गए मानक संचालन प्रक्रिया के आधार पर अपील का निपटान करेंगे।
दिल्ली कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के लाभार्थियों का विवरण
पति की मृत्यु की स्थिति में
आय अर्जित करने वाले पति की मृत्यु की स्थिति में पत्नी को प्रतिमाह ₹2500 रुपए की आर्थिक सहायता जीवन भर प्रदान की जाएगी। इसके अलावा पत्नी द्वारा विधवा पेंशन योजना का लाभ भी प्राप्त किया जा सकता है।
पत्नी की मृत्यु की स्थिति में
यदि आय अर्जित करने वाली पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में पति को ₹2500 रूपय की आर्थिक सहायता जीवन भर प्रदान की जाएगी।
माता पिता की मृत्यु की स्थिति में(एकल)
यदि माता-पिता में से कोई एक ही जीवित था और उसकी मृत्यु कोरोनावायरस संक्रमण के कारण हो जाती है तो इस स्थिति में प्रत्येक बच्चे को 25 वर्ष की आयु तक ₹2500 रुपए की आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
दोनों माता पिता की मृत्यु की स्थिति में
दोनो माता-पिता की मृत्यु होने पर प्रत्येक बच्चे को ₹2500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान जाए। यह आर्थिक सहायता उन्हें 25 वर्ष की आयु तक प्रदान की जाएगी। (इस योजना का लाभ तब भी प्राप्त किया जा सकता है जब माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु कोरोनावायरस संस्करण के कारण ही हो और दूसरे की मृत्यु किसी और कारण से पहले हो गई हो) यदि मृतक के बच्चे ना हो तो इस स्थिति में मृतकों के माता-पिता को यह आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी उनके द्वारा वृद्ध पेंशन योजना का लाभ भी प्राप्त किया जा सकता है।
बेटे या बेटी की मृत्यु की स्थिति में
यदि आय अर्जित करने वाले बेटे या फिर बेटी की मृत्यु हो जाती है तो उनके माता-पिता को जीवन भर ₹2500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा माता-पिता वृद्ध पेंशन योजना का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैंं।
भाई या बहन की मृत्यु होने की स्थिति में
यदि आय अर्जित करने वाले भाई या बहन की मृत्यु हो जाती है तो आश्रित भाई या बहन को ₹2500 की आर्थिक सहायता जीवन भर प्रदान की जाएगी। यह आर्थिक सहायता तभी प्रदान की जाएगी जब आश्रित भाई या बहन मानसिक या फिर शारीरिक रूप से विकलांग हो। यदि मृतक के पति या पत्नी को इस योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है तो आश्रित भाई या बहन को मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।
Mukhyamantri Covid Pariwar Arthik Sahayata Yojana के लाभ तथा विशेषताएं
- इस योजना को दिल्ली के समाज कल्याण विभाग द्वारा 22 जून 2024को आरंभ किया गया है।
- इस योजना के माध्यम से दिल्ली के उन नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिनके परिवार की आय अर्जित करने वाले सदस्य की मृत्यु कोरोनावायरस संक्रमण के कारण हो गई है।
- सभी पात्र लाभार्थियों को इस योजना के अंतर्गत एकमुश्त ₹50000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- इसके अलावा ₹2500 रुपए की प्रतिमा पेंशन भी पात्र लाभार्थियों को प्रदान की जाएगी।
- Mukhyamantri Covid Parivar Aarthik Sahayata Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा कोई भी आए मानदंड निर्धारित नहीं किया गया है।
- केवल दिल्ली के स्थाई निवासी ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैंं।
- सरकार द्वारा प्रभावित परिवार के सदस्यों को नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक के रूप में नामांकित करने पर भी विचार किया जाएगा।
- इसके अलावा मृतक सदस्य के आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा जरूरतों को पूरा करने का भी प्रयास किया जाएगा।
- यदि लाभार्थी द्वारा किसी अन्य समाज कल्याण योजना जैसे कि वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना आदि का लाभ प्राप्त किया जा रहा है तब भी वह मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है।
Mukhyamantri Covid Pariwar Arthik Sahayata Yojana पात्रता
- आवेदक दिल्ली का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक के परिवार की आय अर्जित करने वाले सदस्य की मृत्यु कोरोनावायरस संक्रमण के कारण होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा कोई भी आए मानदंड नहीं रखा गया है।
- समाज कल्याण विभाग के अन्य योजनाएं जैसे कि विधवा पेंशन योजना, वृद्ध पेंशन योजना आदि का लाभ भी इस योजना के साथ प्राप्त किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना में आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- लाभार्थी एवं मृतक का निवास प्रमाण पत्र
- मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र
- कोरिया वायरस संक्रमण के कारण मृत्यु का प्रमाण जैसे कि rt-pcr रिपोर्ट, ब्लड टेस्ट आदि
- मृतक एवं आवेदक के बीच संबंध स्थापित करने वाले दस्तावेज
- आवेदक कब बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको ई डिस्टिक पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको सिटीजन कॉर्नर के अंतर्गत न्यू यूजर के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको डॉक्यूमेंट टाइप का चयन करना होगा।
- इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट नंबर तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
- अब आपको रजिस्टर के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक पंजीकृत आईडी एवं पासवर्ड भेजा गया होगा।
- आपको इस आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग करके लॉगइन करना होगा।
- अब आपको अपना यूजर आईडी, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको पात्रता मानदंड एवं दिशा निर्देश खंड को ध्यान पूर्वक पढ़ना होगा।
- इसके पश्चात अपने योजना के घटक का चयन करना होगा।
- घटक ए मृतक के परिवार को मासिक वित्तीय सहायता एवं घटक बी मृतक परिवार को ₹50000 की राशि का एकमुश्त अनुग्रह भुगतान है।
- अब आपके सामने आवेदन पत्र खुलकर आएगा।
- आप को आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी।
- अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- इसके बाद आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।
पोर्टल पर लॉगइन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको ई डिस्टिक पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- इसके पश्चात आपको सिटीजन कॉर्नर के अंतर्गत रजिस्टर्ड यूजर लॉगइन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने लॉगइन फॉर्म खुलकर आएगा।
- आपको इस फॉर्म में यूजर आईडी, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप पोर्टल पर लॉगिन कर पाएंगे।
एप्लीकेशन ट्रैक करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको ई डिस्टिक पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको ट्रैक योर एप्लीकेशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- इस पेज पर आपको डिपार्टमेंट तथा अप्लाइड फॉर का चयन करना होगा।
- इसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेंट नेम तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
- अब आपको सर्च के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- एप्लीकेशन स्टेटस आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगा।
ग्रीवेंस दर्ज करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको ई डिस्टिक पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- इसके पश्चात आपको रजिस्टर ग्रीवेंस के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- इस पेज पर आपको निम्नलिखित जानकारी दर्ज करनी होगी।
- डिपार्टमेंट
- नाम
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन
- एप्लीकेशन नंबर
- रजिस्ट्रेशन आईडी
- ओल्ड ग्रीवेंस नंबर
- कैप्चा कोड
- अब आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप ग्राइवेंस दर्ज कर पाएंगे।
ग्रीवेंस स्टेटस ट्रैक करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको ई डिस्टिक पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको ट्रैक ग्रीवेंस के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको अपनी ग्रीवेंस आईडी, मोबाइल नंबर तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको सर्च के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- आपका ग्रीवेंस स्टेटस आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगा।
डिपार्टमेंटल लोगिन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको ई डिस्टिक पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- इसके पश्चात आपको डिपार्टमेंटल लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको यूजर आईडी, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप डिपार्टमेंटल लॉगिन कर पाएंगे।
मोबाइल सहायक लोगिन करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको ई डिस्टिक पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको मोबाइल सहायक लॉगइन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- इस पेज पर आपको यूजर आईडी, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
- अब आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप मोबाइल सहायक लॉगिन कर पाएंगे।
फीडबैक देने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको ई डिस्टिक पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- इसके पश्चात आपको फीडबैक के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने फीडबैक फॉर्म खुलकर आएगा।
- आपको इस फॉर्म में अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फीडबैक तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप फीडबैक दे पाएंगे।
संपर्क विवरण
हमने अपने इस लेख के माध्यम से आपको मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर दी है। यदि आप अभी भी किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके या ईमेल लिखकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैंं। हेल्पलाइन नंबर तथा ईमेल आईडी कुछ इस प्रकार है।
- Helpline Number- 1031
- Email Id- edistrictgrievance@pmy-teamil.com