दिल्ली गरीब विधवा बेटी और अनाथ बालिका शादी योजना – एप्लीकेशन फॉर्म, लाभ व पात्रता

Delhi Poor Widow’s Daughter & Orphan Girls Marriage Scheme – जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं हमारे देश में काफी सारे लोग ऐसे हैं जो पैसे की तंगी होने के कारण अपनी बेटियों का विवाह कराने में सक्षम नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली गरीब विधवा बेटी और अनाथ बालिका शादी योजना आरंभ की है। आज हम आपको इस लेख के माध्यम से दिल्ली गरीब विधवा बेटी और अनाथ बालिका शादी योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जैसे कि इस योजना का उद्देश्य, लाभ, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि। यदि आप दिल्ली बालिका विवाह योजना से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप से निवेदन है कि आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।

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Delhi Poor Widow’s Daughter & Orphan Girls Marriage Scheme 2024

दिल्ली बालिका विवाह योजना के अंतर्गत दिल्ली सरकार द्वारा बेटियों की शादी के लिए ₹30000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह आर्थिक सहायता आर्थिक रूप से कमजोर परिवार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग आदि की बेटियों की शादी के लिए प्रदान की जाएगी। Delhi Poor Widow’s Daughter & Orphan Girls Marriage Scheme के अंतर्गत विवाह के समय पर पुत्री की आयु 18 वर्ष या फिर उससे अधिक होनी चाहिए। इस योजना का लाभ उठाने के लिए शादी से 60 दिन पहले आवेदन पत्र डिपार्टमेंट ऑफ वूमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के डिस्टिक ऑफिस मैं जमा करना होगा। इस योजना का संचालन डिपार्टमेंट ऑफ वूमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा किया जाता है। पहले इस योजना का लाभ केवल वह परिवार उठा पाते थे जिनकी सालाना आय ₹60000 या फिर उससे कम है लेकिन अब इस योजना का लाभ ₹100000 या उससे कम सालाना आय वाले परिवार उठा पाएंगे।

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बालिका शादी योजना का उद्देश्य

दिल्ली गरीब विधवा बेटी और अनाथ बालिका योजना का उद्देश्य सभी आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से वह सभी लोग जो आर्थिक तंगी के कारण अपनी बेटी की शादी कराने में असमर्थ है वह अब अपनी बेटियों की शादी करवा पाएंगे। इस योजना का लाभ मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग आदि की बेटियों को प्रदान करना। इस योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग आदि की बेटियों की शादी के लिए दी जाएगी।

Details of Delhi Poor Widow’s Daughter & Orphan Girls Marriage Scheme

आर्टिकल किसके बारे में दिल्ली गरीब विधवा बेटी और अनाथ बालिका योजना
आर्टिकल किसने लांच किया दिल्ली सरकार
लाभार्थी दिल्ली के नागरिक
उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना।
आधिकारिक वेबसाइट http://www.wcddel.in/fapm.html
साल 2024
योजना उपलब्ध है या नहीं उपलब्ध है।

Delhi Poor Widow’s Daughter & Orphan Girls Marriage Yojana के लाभ तथा विशेषताएं

  • दिल्ली गरीब विधवा बेटी और अनाथ बालिका योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा ₹30000 की आर्थिक सहायता विवाह के समय पर प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना का संचालन डिपार्टमेंट ऑफ वूमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा किया जाएगा।
  • Poor Widow’s Daughter & Orphan Girls Marriage Scheme के माध्यम से लड़कियों को लेकर नकारात्मक सोच में सुधार आएगा।
  • इस योजना के माध्यम से बाल विवाह में भी कमी आएगी।
  • बालिका शादी योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक आदि के लोग उठा सकते हैंं।
  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन पत्र को विवाह से 60 दिन पहले जमा करना होगा।
  • दिल्ली के सभी नागरिक इस योजना का लाभ उठा सकते हैंं।
  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए सालाना आय को ₹60000 से बढ़ाकर ₹100000 कर दिया गया है।

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बालिका शादी योजना की पात्रता

  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन दिल्ली का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
  • Poor Widow’s Daughter & Orphan Girls Marriage Scheme का लाभ उठाने के लिए पुत्री की आयु 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए।
  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए सालाना आय ₹100000 या फिर उससे कम होनी चाहिए।

महत्वपूर्ण दस्तावेज

  • निवास प्रमाण पत्र (राशन कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्डजिससे यह साबित हो सके कि आवेदक पिछले 5 साल से दिल्ली में रह रहा है)
  • बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
  • आवेदक द्वारा अपनी आय के संबंध में स्व घोषणा
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • विवाह निमंत्रण कार्य विवाह प्रमाण पत्र
  • क्षेत्र के विधायक/ संसद या राज्य/केंद्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी द्वारा अनुशासित।

गरीब विधवा बेटी और अनाथ बालिका शादी योजना आवेदन प्रक्रिया

यदि आप दिल्ली गरीब विधवा बेटी और अनाथ बालिका शादी योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो आपको नीचे दी गई प्रक्रिया को फॉलो करना होगा।

  • सर्वप्रथम आपको डिपार्टमेंट ऑफ वूमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर के डिस्टिक ऑफिस जाना होगा और वहां से आवेदन फॉर्म लेना होगा।
  • आवेदन फॉर्म लेने के बाद आपको आवेदन फॉर्म को ध्यान पूर्वक भरना होगा।
  • आवेदन फॉर्म से सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा।
  • और यह फॉर्म विवाह से कम से कम 60 दिन पहले डिपार्टमेंट ऑफ वूमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिस्टिक ऑफिस में जमा करना होगा।

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दिल्ली बालिका विवाह योजना कांटेक्ट इनफार्मेशन

यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर कर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैंं।

  • Address- Deputy Director FAS, department of women and child development, the government of NCT of Delhi, Address is 01 canning Lane, Pandit Ravi Shankar Shukla Lane, Kasturba Gandhi Marg, Delhi 110001
  • Contact number 011-2338 7715