MP Prasuti Sahayata Yojana मध्य प्रदेश की आर्थिक रूप से कमज़ोर और श्रमिक वर्ग की गर्भवती महिलाओ को आर्थिक सहायता प्रदान करने (To provide financial assistance to pregnant women of the working class ) के लिए राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2018 में शुरू की गयी है। प्रसूति सहायता योजना 2024 के अंतर्गत मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले मजदुर परिवार की गर्भवती महिलाओ को गर्भावस्था के दौरान आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए और अच्छे से जीवन यापन करने के लिए सरकार द्वारा 16000 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की (Financial assistance of Rs. 16000 will be provided by the government) जाएगी।
MP Prasuti Sahayata Yojana 2024
इस योजना के अंतर्गत गर्भावस्था के अंतिम 3 महीनों में श्रमिक महिलाओं को उनके वेतन का आधा 50% धनराशि हितलाभ के रूप में प्रदान (Half 50% of salary provided as benefit ) की जाएगी। इसके बाद प्रसव के बाद महिला श्रमिकों को चिकित्सा के दौरान हुए खर्चे को पूरा करने के लिए 1000 हजार रूपये की राशि प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त Madhya Pradesh Government मातृत्व योजना का लाभ ले रही महिला कार्यकर्ता के पति को भी 15 दिनों का पितृत्व प्रसव लाभ प्रदान कर रही है। प्यारे दोस्तों आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से इस Prasuti Sahayata Yojana 2024 से जुड़ी सभी जानकारी जैसे आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, दस्तावेज़ आदि प्रदान करने जा रहे है।
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मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना के बारे में जानकारी
योजना का नाम | प्रसूति सहायता योजना |
इनके द्वारा शुरू की गयी | मध्य प्रदेश सरकार द्वारा |
लॉन्च की तारीक |
1 अप्रैल 2018 |
सहायता धनराशि | 16000 रूपये |
लाभार्थी | राज्य की श्रमिक गर्भवती महिलाये |
प्रसूति सहायता योजना 2024 का उद्देश्य
जैसे की आप लोग जानते है कि असंगठित क्षेत्रो की श्रमिक महिलाये जो मजदूरी करके गरीबी रेखा से जीवन यापन कर रही है और श्रमिक महिलाये गर्भावस्था के समय मजदूरी नहीं कर पाती जिसके वजह से उन्हें मजदूरी नहीं मिलती। गर्भवती महिलाओ को गर्भवस्था के समय खाने पीने के लिए उचित भोजन भी नहीं मिल पाता और वह अपनी स्वास्थ्य सम्बन्धी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते इन सभी परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना 2024 को शुरू किया है इस योजना के तहत मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा 16000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना। Prasuti Sahayata Yojana के ज़रिये गर्भवती श्रमिक महिलाये अपनी गर्भवस्था के समय आर्थिक जरूरतों को पूरा कर पायेगी।
Madhya Pradesh Prasuti Sahayata Yojana 2024 के लाभ
- इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश की सभी श्रमिक गर्भवती महिलाओ को प्रदान किया जायेगा।
- राज्य सरकार द्वारा शुरू की गयी जननी सुरक्षा योजना के तहत पात्र महिलाये भी इस योजना का लाभ उठा सकती है।
- Madhya Pradesh Prasuti Sahayata Yojana 2024 के अंतर्गत पहला गर्भधारण करने पर पात्र महिला को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत प्रथम और द्वितीय किश्त के रूप में 3000 हजार रुपये का भुगतान किया जायेगा तथा शेष बची हुयी 1000 हजार रुपये की राशि लाभकारी महिला को मुख्यमंत्री “श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना (Sharmik Seva Prasuti Shayata Yojna)” के द्वारा प्रदान की जायेगी।
- प्रसूति सहायता योजना (Prasuti Sahayata Yojana)” का लाभ 18 वर्ष से अधिक उम्र की गर्भवती महिलाएँ एवं पंजीकृत असंगठित महिला श्रमिकों को प्रदान की जाएगी।
- एमपी प्रसूति सहायता योजना 2024 के तहत गर्भवती महिलाओ को सरकार की तरफ से पूरी 16000 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- आवेदिका का बैंक अकाउंट होना चाहिए और बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश की ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रो को असंगठित श्रमिक महिलाये उठा सकती है।
दस्तावेज़ (पात्रता )
- आवेदिका
मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए। - आवेदिका
की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। - आधार कार्ड
- पहचान
पत्र - निवास
प्रमाण पत्र - आयु
प्रमाण पत्र - प्रेग्नेंसी
का प्रमाण पत्र - डिलीवरी
सम्बन्धी दस्तावेज़ - बैंक
पासबुक - मोबाइल
नंबर - पासपोर्ट साइज फोटो
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प्रसूति सहायता योजना 2024 में आवेदन कैसे करे?
- राज्य के जो इच्छुक गर्भवती महिलाये Prasuti Sahayata Yojana के तहत आवेदन करना चाहती है तो वह अपने नज़दीकी लोक स्वास्थ्य केंद्र एवं परिवार कल्याण विभाग में जाकर आवेदन कर सकते हैं।
- वहाँ जाकर आपको एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त करना होगा। इसके बाद आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे नाम, पता, आधार नंबर, गर्भावस्था की तारीक आदि भरनी होगी।
- आवेदन फॉर्म भरने के बाद अपने सभी दस्तावेज़ों को आवेदन फॉर्म के साथ अटैच करके जहा से आवेदन फॉर्म प्राप्त किया है वही जमा करना होगा।
- भुगतान करने हेतु हितग्राही को केवल ए एन एम/ चिकित्सक द्वारा भरा हुआ एवं सत्यापित मातृत्व एवं शिशु सुरक्षा कार्ड की प्रति एवं कंडिका 7 में वर्णित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे।
- आवेदिका को प्रसव की तारीख से 6 सप्ताह पहले आवेदन करना होगा। यदि किसी कारणवश आवेदन समय पर नहीं किया जा सका है। तो डिलीवरी के पहले अथवा डिलीवरी के तुरंत बाद आवेदन कर सकती है।