उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वत – स्वरोजगार योजना 2024 – आवेदन कैसे करें, लाभ व पात्रता देखें

Uttarakhand Anusuchit Jati Swatha Swarojgar Yojana – उत्तराखंड सरकार द्वारा अपने राज्य के नागरिकों के कल्याण हेतु समय-समय पर कई प्रकार की योजना को शुरू किया जाता रहता है। ताकि राज्य में रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। इसी प्रकार उत्तराखंड सरकार द्वारा एक नई योजना को शुरू किया गया है। जिसका नाम उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वत: स्वरोजगार योजना है। इस योजना के माध्यम से राज्य के अनुसूचित वर्ग के नागरिकों को लाभ दिया जाएगा।

अनुसूचित जाति स्वरोजगार योजना के तहत राज्य के अनुसूचित जाति के युवा जो खुद का कोई व्यवसाय या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उन्हें इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ताकि वह अपना खुद का व्यवसाय या बिजनेस खोल सके। खुद का व्यवसाय शुरू कर पात्र नागरिक अपनी आय में और अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकेंगे। इस योजना के माध्यम से राज्य में बेरोजगारी में कमी आएगी। तथा पात्र नागरिक योजना का लाभ प्राप्त कर आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेंगे। अगर आप भी उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वत: स्वरोजगार योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको यह आर्टिकल विस्तारपूर्वक अंत तक पढ़ना होगा।

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Uttarakhand Anusuchit Jati Swatha Swarojgar Yojana 2024

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वत: स्वरोजगार योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य के अनुसूचित वर्ग के युवाओं को खुद का व्यापार शुरू करने के लिए ऋण की सहायता प्रदान की जाएगी। उत्तराखंड सरकार द्वारा इस योजना के तहत बैंकों के माध्यम से अनुसूचित जाति के लोगों को 20 हजार से लेकर 7 लाख रुपए तक का लोन प्रदान कराया जाएगा। बैंकों के माध्यम से जो लोन आपको दिया जाएगा। उस पर आपको सालाना 4% तक का ब्याज ही देना होगा। या फिर आपको कुल लागत का 25% मार्जिन मनी ऋण पर बैंक को देना होगा।

सरकार द्वारा जो भी लोन आपको Uttarakhand Anusuchit Jati Swatha Swarojgar Yojana के तहत मिलेगा उस राशि को डीबीटी के माध्यम से आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ताकि इस राशि का उपयोग कर लाभार्थी अपने लिए स्वरोजगार शुरू कर सकें। इस योजना के माध्यम से राज्य के अनुसूचित वर्ग के नागरिक प्रोत्साहित होकर आर्थिक रूप से अपने जीवन का विकास कर सकेंगे।

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उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वत: स्वरोजगार योजना 2024 के बारे में जानकारी

योजना का नाम Uttarakhand Anusuchit Jati Swatha Swarojgar Yojana
शुरू की गई उत्तराखंड सरकार द्वारा
लाभार्थी राज्य के अनुसूचित जाति के नागरिक
उद्देश्य स्वरोजगार शुरू करने के लिए लोन प्रदान करना
लोन राशि 20 हजार से 7 लाख रुपए
ब्याज दर 4% सालाना
राज्य उत्तराखंड
साल 2024
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन/ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइट जल्द लॉन्च होगी

Uttrakhand Scheduled Caste Self Employment Scheme का उद्देश्य

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा अनुसूचित जाति स्वरोजगार योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के अनुसूचित जाति के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु सर रोजगार शुरू करने के लिए लोन प्रदान करना है। ताकि अनुसूचित जाति के लोग खुद का व्यापार शुरू करने हेतु 20,000 रुपए से लेकर 7 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर अपनी आय में वृद्धि कर सके। राज्य के अनुसूचित जाति के नागरिकों को इस योजना के तहत व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंकों से कम ब्याज दर में ऋण की सुविधा मिलेगी। Uttarakhand Anusuchit Jati Swatha Swarojgar Yojana का लाभ प्राप्त कर आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के जीवन में आर्थिक सुधार हो सकेगा और उन्हें लोन की सहायता प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार की पूंजी को गिरवी नहीं रखना पड़ेगा।

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अनुसूचित जाति स्वत: स्वरोजगार योजना से जुड़े व्यवसायों की सूची

  • करियाणा स्टोर
  • स्टेशनरी की शॉप
  • इलेक्ट्रिक शॉप
  • चमड़े की दुकान
  • सीमेंट के ब्लॉक का मैन्यूफैक्चरिंग
  • फास्ट फूड की दुकान
  • साइकिल की दुकान
  • बैंड पार्टी
  • बेकरी
  • ड्राइविंग स्कूल
  • बांस का फर्नीचर बनाना
  • मिठाई की दुकान
  • शादी का कार्ड बनाना
  • मधुमक्खी पालन
  • ऑटोमोबाइल वर्कशॉप
  • नाई की दुकान
  • मुर्गी एवं बकरी पालन
  • यातायात से जुड़े व्यवसाय

Uttarakhand Anusuchit Jati Swatha Swarojgar Yojana के लाभ एवं विशेषताएं

  • उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वत: स्वरोजगार योजना की शुरुआत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा की गई है।
  • इस योजना के माध्यम से राज्य के अनुसूचित जाति के युवाओं को लाभ दिया जाएगा।
  • राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत पात्र युवक और युवतियों को न्यूनतम 20,000 रुपए से लेकर अधिकतम 7,00,000 तक का लोन मुहैया कराया जाएगा।
  • यह लोन अनुसूचित जाति वर्ग के नागरिकों को खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंकों के माध्यम से दिया जाएगा।
  • Scheduled Caste Self Employment Scheme के तहत दिए जाने वाले ऋण पर बैंक द्वारा केवल 4% ब्याज वार्षिक दर से लिया जाएगा।
  • अनुसूचित जाति स्वरोजगार योजना के तहत लोन राशि आवेदक के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
  • उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वत: स्वरोजगार योजना का लाभ प्राप्त कर अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवा स्वरोजगार स्थापित कर सकते हैंं।
  • Uttarakhand Anusuchit Jati Swatha Swarojgar Yojana अनुसूचित जाति वर्ग के नागरिकों को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाएगी।
  • इस योजना के माध्यम से न केवल लाभार्थी अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकेगा बल्कि अन्य लोगों को भी रोजगार पर प्रदान करेगा जिससे राज्य में बेरोजगारी दर में कमी होगी।
  • ऋण की सहायता प्राप्त कर लोगों को किसी भी प्रकार की पूंजी गिरवी रखने की जरूरत नहीं होगी।
  • Scheduled Caste Self Employment Scheme का लाभ प्राप्त कर पात्र लोगों की आमदनी में वृद्धि होगी।
  • इस योजना को पूरे राज्य में संचालित किया गया है ताकि सभी लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके।

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उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वत: स्वरोजगार योजना के लिए पात्रता

  • उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वत: स्वरोजगार योजना के तहत आवेदन करने हेतु आवेदक को उत्तराखंड का मूल निवासी होना चाहिए।
  • केवल अनुसूचित जाति के नागरिक ही इस योजना का लाभ लेने हेतु पात्र होगे।
  • आवेदक को बीपीएल श्रेणी का होना आवश्यक है तभी वे इस योजना के लिए पात्र होगा।
  • आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
  • केवल एक परिवार का एक ही सदस्य इस योजना में आवेदन करने हेतु पात्र होगा।
  • यदि आवेदक यातायात से जुड़ा व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
  • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

Uttarakhand Anusuchit Jati Swatha Swarojgar Yojana के तहत ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने नजदीकी बैंक में जाना होगा।
  • वहां जाकर आपको उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वरोजगार योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
  • आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद आपको उसमें मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको जरूरी दस्तावेजों को भी फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा।
  • अब आपको इस आवेदन फॉर्म को बैंक में जमा कर देना होगा।
  • इस प्रकार आप आसानी से उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वत: स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन कर सकते हैंं।

उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वत: स्वरोजगार योजना 2024 ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

अगर आप Uttarakhand Anusuchit Jati Swatha Swarojgar Yojana के तहत ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं तो अभी आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। क्योंकि उत्तराखंड सरकार द्वारा इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आधिकारिक वेबसाइट को लॉन्च नही किया गया है। जैसे ही सरकार द्वारा आधिकारिक वेबसाइट को लॉन्च किया जाएगा। तो हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से सूचित कर देंगे ताकि आप इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सके।

Uttarakhand Anusuchit Jati Swatha Swarojgar Yojana FAQs

अनुसूचित जाति स्वरोजगार योजना को किस राज्य में शुरू किया गया है? अनुसूचित जाति स्वरोजगार योजना को उत्तराखंड राज्य में शुरू किया गया है। Uttrakhand Anusuchit Jati Swarojgar Yojana का शुभारंभ किसने किया? उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वरोजगार योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा किया गया है। उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वरोजगार योजना में लोन की राशि कितनी होगी? Uttarakhand Anusuchit Jati Swatha Swarojgar Yojana में 20 हजार से लेकर 7 लाख रुपए तक का लोन मिल सकेगा। क्या सभी जाति के नागरिक अनुसूचित जाति स्वरोजगार योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जी नहीं केवल अनुसूचित जाति के नागरिक ही इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।