Mukhyamantri Nirman Shramik Dirghayu Sahayata Yojana – देश में निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जाती रहती है ताकि उनका संपूर्ण विकास किया जा सके। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निर्माण श्रमिकों के लिए एक नई योजना के शुरू करने की घोषणा की गई है। जिसका नाम मुख्यमंत्री दीर्घायु सहायता योजना है। Mukhyamantri Nirman Shramik Dirghayu Sahayata Yojana के माध्यम से राज्य के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को गंभीर बीमारी के इलाज हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ताकि आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिक अपनी बीमारी का इलाज करने में सक्षम हो सके और उन्हें किसी अन्य पर निर्भर ना रहना पड़े। अगर आप भी छत्तीसगढ़ के पंजीकृत निर्माण श्रमिक है और मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक अधिकारी सहायता योजना के तहत आर्थिक सहायता राशि प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यह आर्टिकल विस्तारपूर्वक अंत तक पढ़ना होगा।
Mukhyamantri Nirman Shramik Dirghayu Sahayata Yojana 2024
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के दिन आयोजित सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है। इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण मंडल में पंजीकृत श्रमिकों को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना के माध्यम से पंजीकृत श्रमिकों को गंभीर बीमारी के इलाजके लिए सरकार द्वारा जो मौजूदा सहायता प्रदान की जा रही है उसके अतिरिक्त 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
Mukhyamantri Nirman Shramik Dirghayu Sahayata Yojana के अंतर्गत श्रमिकों का इलाज तो किया ही जाएगा इसके अलावा उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। ताकि वह सक्षम होकर अपनी गंभीर बीमारी का इलाज करा सके। छत्तीसगढ़ सरकार का मुख्य लक्ष्य इस योजना के माध्यम से राज्य के निर्माण श्रमिकों को बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करना है। कुल मिलाकर इस योजना के माध्यम से श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनके खराब समय में आर्थिक संबल प्रदान करना है।
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मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना के बारे में जानकारी
योजना का नाम | Mukhyamantri Nirman Shramik Dirghayu Sahayata Yojana |
घोषणा की गई | मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के पंजीकृत निर्माण श्रमिक |
उद्देश्य | गंभीर बीमारी से पीड़ित श्रमिकों का आर्थिक सहायता प्रदान करना |
आर्थिक सहायता राशि | 20,000 रुपए |
राज्य | छत्तीसगढ़ |
साल | 2024 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | जल्द लॉन्च होगी |
Nirman Shramik Dirghayu Sahayata Yojana का उद्देश्य
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के निर्माण श्रमिकों को गंभीर बीमारी के लिए आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिकों को इलाज कराने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा श्रमिकों को किसी भी तरह की कोई भी गंभीर बीमारी होती है तो उन्हें इलाज की सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा अतिरिक्त 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। ताकि आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिक को बेहतर स्वास्थ्य प्रदान किया जा सके। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना के माध्यम से निर्माण श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार हो सकेगा।
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना के अंतर्गत शामिल गंभीर रोग
- कैंसर
- लकवा
- न्यूरो सर्जरी
- हार्ट की सर्जरी
- रीड की हड्डी की सर्जरी
- पैर के घुटने की सर्जरी
- किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी
- लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी के
Mukhyamantri Nirman Shramik Dirghayu Sahayata Yojana के लाभ एवं विशेषताएं
- छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा निर्माण श्रमिकों को लाभ पहुंचाने हेतु मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना को शुरू किया गया है।
- इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा गंभीर बीमारी से पीड़ित श्रमिकों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। ताकि वह अपनी गंभीर बीमारी का इलाज कराने में सक्षम हो सके।
- मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना के माध्यम से श्रमिकों को बीमारी के इलाज हेतु मौजूदा सरकारी योजना का लाभ तो मिलेगा ही साथ ही 20,000 रूपए की अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी।
- यह धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
- निर्माण श्रमिक इस धनराशि का उपयोग आसानी से कैंसर से लेकर सर्जरी जैसी अनेक बीमारियों का इलाज कराने के लिए कर सकेंगे।
- मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना का लाभ केवल पंजीकृत श्रमिक मजदूरों को ही प्रदान किया जाएगा। जो छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण मंडल के तहत पंजीकृत होंगे।
- इस योजना का लाभ प्राप्त कर श्रमिकों के स्वास्थ्य में सुधार आएगा।
- अब गरीब श्रमिक भी अपनी बीमारी का इलाज आसानी से करा सकेंगे।
- Mukhyamantri Nirman Shramik Dirghayu Sahayata Yojana के माध्यम से अब किसी गरीब श्रमिक की बीमारी के चलते मौत नहीं होगी।
- राज्य सरकार की यह योजना गरीब परिवार के निर्माण श्रमिकों को आर्थिक संबल प्रदान करेंगी।
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना के लिए पात्रता
- Mukhyamantri Nirman Shramik Dirghayu Sahayata Yojana के तहत आवेदन करने हेतु केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी पात्र होंगे।
- इस योजना के तहत केवल वही श्रमिक पात्र होगे जो छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण मंडल के तहत पंजीकृत है।
- आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिक इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।
- आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना आवश्यक है।
Mukhymantari Nirman Shramik Dirghayu Sahayata Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- श्रमिक पंजीयन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया
अगर आप मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन करना चाहते हैं। तो अभी आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा केवल मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है। सरकार द्वारा अभी इस योजना को राज्य में लागू नहीं किया गया है और ना ही इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए अधिकारिक वेबसाइट को लॉन्च नही किया गया है। जैसे ही सरकार द्वारा अधिकारिक वेबसाइट को लॉन्च किया जाएगा। तो हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम सूचित कर देंगे। ताकि आप मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना के तहत आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकें।
Mukhyamantri Nirman Shramik Dirghayu Sahayata Yojana FAQs
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना क्या है? राज्य के जो भी श्रमिक छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण मंडल में पंजीकृत है उन्हें गंभीर बीमारी के इलाज हेतु सरकार द्वारा प्रदान की जा रही योजना के बावजूद अलग से 20,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना किस राज्य से संबंधित है? मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। क्या सभी निर्माण श्रमिकों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा? जी नहीं इस योजना के अंतर्गत केवल छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को ही लाभ प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना के अंतर्गत कितनी आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी? मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना के तहत लाभार्थी को 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। Mukhymantri Nirman Shramik Dirghayu Sahayata Yojana की आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है? मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना के लिए अभी तक आधिकारिक वेबसाइट को लॉन्च नहीं किया गया है।