मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना 2024 – ऑनलाइन आवेदन, पात्रता, लाभ

Madhya Pradesh Rajya Bimari Sahayata Yojana – आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण लोग अपना समय पर इलाज नहीं करा पाते हैं जिसके कारण कई बार लोगों की मृत्यु हो जाती है। ऐसे लोगों को चिकित्सा संबंधी सहायता उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर बीपीएल परिवारों को चिकित्सा संबंधी उपचार के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना के तहत सरकार द्वारा बीमारी के लिए 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जिसके माध्यम से किसी भी गंभीर बीमारी का इलाज कराया जा सकेगा। अगर आप किसी योजना से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यह आर्टिकल विस्तार पूर्वक अंत तक तक पढ़ना होगा।

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Madhya Pradesh Rajya Bimari Sahayata Yojana 2024

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना को शुरू किया गया है इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के लोगों को निशुल्क चिकित्सा उपचार दिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा परिवार के किसी भी सदस्य को गंभीर बीमारी होने पर 25 हजार रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

MP Rajya Bimari Sahayata Yojana के तहत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृत बैंकों के माध्यम से 10 करोड़ रुपए पर खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा इस योजना का लाभ एक परिवार का एक सदस्य अधिकतम 2 लाख रुपए के अनुदान का लाभ प्राप्त कर सकता है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत उन अस्पतालों को राशि भेजी जाएगी जहां इलाज कराने वाले मरीज को रेफर किया जाएगा। मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना का लाभ प्राप्त कर गरीब परिवार के लोग बिना किसी आर्थिक समस्या के अपनी गंभीर बीमारी का इलाज करा सकेंगे।

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मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना 2024 की पूरी जानकारी

योजना का नाम Madhya Pradesh Rajya Bimari Sahayata Yojana
शुरू की गई मध्य प्रदेश सरकार द्वारा
लाभार्थी सभी बीपीएल कार्ड धारक
उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को निशुल्क चिकित्सा उपचार प्रदान करना
वित्तीय सहायता 25 हजार रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक
आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन/ऑनलाइन
अधिकारिक वेबसाइट siaf.mponline.gov.in
साल 2024
राज्य मध्यप्रदेश

MP Rajya Bimari Sahayata Yojana का उद्देश्य

मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को गंभीर बीमारी का इलाज कराने हेतु 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से ऐसे लोग बिना किसी आर्थिक समस्या के अपना इलाज करा सकेंगे। जो निजी अस्पतालों में अपना उपचार कराने में असमर्थ है। क्योंकि जिन लोगों के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती वह समय पर अपना इलाज नहीं करा पाते है। ऐसे लोगों को इस योजना का लाभ प्रदान कर उनको गंभीर बीमारी से छुटकारा मिल सकेगा।

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मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना के लाभ

  • Madhya Pradesh Rajya Bimari Sahayata Yojana के माध्यम से राज्य के गरीब परिवार के लोगों को बीमा प्रदान किया जाएगा।
  • इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा 25000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • सरकार द्वारा इस योजना के संचालन के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी।
  • परिवार के एक सदस्य को इस योजना के तहत अधिकतम 2 लाख रुपए का अनुदान लाभ दिया जाएगा।
  • यह वित्तीय सहायता राशि राज्य सरकार द्वारा सीधी अस्पतालों को भेजी जाएगी जहां मरीज का उपचार किया जाएगा।
  • इस योजना के तहत कुल 20 बीमारियों को कवर किया जाएगा।
  • मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना के माध्यम से ऐसे गरीब लोग जो निजी अस्पतालों में महंगा उपचार वहन करने में असमर्थ होते होते हैं वह इस योजना का लाभ ले सकेंगे।
  • इस योजना के माध्यम से गंभीर से गंभीर बीमारी का उपचार किया जा सकेगा।

Madhya Pradesh Rajya Bimari Sahayata Yojana के लिए पात्रता

  • मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक बीपीएल परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता हो।
  • राज्य या केंद्र सरकार के तहत पहले से किसी भी अन्य योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर रहा हो।
  • आवेदन करने वाली परिवार में से किसी की भी सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए।

आयुष्मान भारत कार्ड

मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

Madhya Pradesh Rajya Bimari Sahayata Yojana के तहत ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आवेदक को अपने जिले कलेक्टर के कार्यालय जाना होगा।
  • वहां जाकर सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के नाम पर आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  • आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद आपको मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी को दर्ज करना होगा।
  • उसके बाद आपको आवेदन पत्र में मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
  • अब आपको यह आवेदन पत्र वहीं जमा कर देना होगा जहां से आप ने इसे प्राप्त किया था।
  • इसके बाद कलेक्टर/ उप डिविजनल मजिस्ट्रेट द्वारा बीपीएल प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और सिविल सर्जन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
  • आपके आवेदन पत्र को बीमारी के नाम के साथ भेजकर सचिव एसआईएस को राशि दे दी जाएगी।
  • उसके बाद उप समिति अनुमोदन के लिए आपके आवेदन पत्र की जांच की जाएगी।
  • जांच संतोषजनक पाए जाने के बाद आपको लाभ प्रदान करने के लिए अंतिम मंजूरी दे दी जाएगी।
  • इस प्रकार आपको इस योजना का लाभ मिल जाएगा।

मध्य प्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
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  • होम पेज पर आपको आवेदन करें का ऑप्शन दिखाई देगा आपको उस पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
  • अब आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यान पूर्वक दर्ज करना होगा।
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको फॉर्म में मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
  • इसके बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना के तहत आवेदन कर सकते हैंं।