बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना – Bihar Viklang Vivah Yojana आवेदन फॉर्म

Bihar Divyang Vivah Protsahan Yojana 2024:- गरीब एवं लोगों के लिए बिहार सरकार की योजनाएं चलाती रहती है। एक ऐसी ही योजना राज्य के दिव्यांग बेटे और बेटियों की सहायता के लिए शुरू की गई है। इस योजना का नाम बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना है। Bihar Divyang Vivah Protsahan Yojana के माध्यम से राज्य के दिव्यांग बेटा एवं बेटियों के विवाह के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ राज्य के 40% दिव्यांग लड़का लड़की को प्राप्त होगा। अगर आप भी बिहार राज्य के दिव्यांग नागरिक है और आप भी इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस योजना के तहत आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकते हैंं। आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे जैसे बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना क्या है, इसके उद्देश्य, लाभ एवं विशेषताएं, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज एवं आवेदन प्रक्रिया आदि

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Bihar Divyang Vivah Protsahan Yojana 2024

बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है। बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के माध्यम से विकलांग नागरिकों की शादी को संपन्न करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा राज्य के हर किसी समुदाय के दिव्यांग पुरुष और महिला के विवाह के लिए 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। Bihar Divyang Vivah Protsahan Yojana के माध्यम से दिव्यांग लोगों को शादी के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा। और साथ ही उन्हें 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि आर्थिक सहायता के रूप में दी जाएगी। विवाह के लिए दी जाने वाली सहायता राशि राज्य सरकार द्वारा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी।

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बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के बारे में जानकारी

योजना का नाम Bihar Divyang Vivah Protsahan Yojana
शुरू की गई मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा
योजना की घोषणा वर्ष 2016 में
लाभार्थी राज्य के दिव्यांग लड़का, लड़की
उद्देश्य शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना
विभाग समाज कल्याण विभाग बिहार
प्रोत्साहन राशि 1 लाख रुपए
आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन

Bihar Viklang Vivah Yojana का उद्देश्य

हम सभी इस बात से परिचित है कि विकलांग व्यक्तियों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ दिव्यांग नागरिकों की शादी में भी कई प्रकार की समस्याएं आती है। कई बार ऐसा भी होता है कि आर्थिक तंगी के कारण दिव्यांग नागरिकों का विवाह नहीं हो पाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा Bihar Divyang Vivah Protsahan Yojana को शुरू किया गया है ताकि इस योजना के माध्यम से राज्य के दिव्यांग नागरिकों के विवाह हेतु 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा सके। दिव्यांग लड़का, लड़की की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान कर अन्य दिव्यांग नागरिकों को प्रोत्साहित किया जा सके। इस योजना का लाभ राज्य सरकार द्वारा केवल 40% से अधिक दिव्यांग को ही प्राप्त होगा।

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बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के लाभ एवं विशेषताएं

  • बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के माध्यम से राज्य के दिव्यांग नागरिकों को विवाह के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
  • बिहार सरकार द्वारा राज्य के दिव्यांग लड़का/लड़की को विवाह के लिए 1 लाख रुपए की अनुदान राशि भेंट की जाएगी।
  • इस राशि के माध्यम से दिव्यांग नागरिक अपनी शादी कर सकेंगे।
  • इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी।
  • दिव्यांग दंपत्ति विभाग के 2 वर्ष के भीतर ही इस योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैंं।
  • Bihar Divyang Vivah Protsahan Yojana के माध्यम से दिव्यांगों का सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान किया जाएगा।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त कर राज्य के दिव्यांग आत्मनिर्भर बनेंगे।

Bihar Divyang Vivah Protsahan Yojana के लिए पात्रता

  • बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को बिहार का मूल निवासी होना चाहिए।
  • अनिवार्य तौर पर आवेदन कर्ता को दिव्यांग होना चाहिए।
  • दिव्यांगता कम से कम 40% से अधिक होनी चाहिए तभी इस योजना के लिए पात्र होंगे।
  • दिव्यांग नागरिक के पास अपना बैंक खाता होना चाहिए।
  • पति-पत्नी दोनों दिव्यांग होने की स्थिति में दोनों का जॉइंट अकाउंट होना अनिवार्य है।
  • राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी अन्य विवाह योजना के अंतर्गत आवेदन करता लाभ प्राप्त ना कर रहा हो।
  • बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुनर्विवाह यानी दूसरी एवं तीसरी शादी के लिए लाभ नहीं दिया जाएगा।

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बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • पति-पत्नी का आधार कार्ड
  • ज्वाइंट बैंक अकाउंट की पासबुक
  • विकलांगता प्रमाण पत्र
  • आयु या जन्म प्रमाण पत्र
  • सरकारी अस्पताल के चिकित्सा द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र
  • शादी का निमंत्रण कार्ड
  • शादी के वक्त दंपत्ति की फोटो
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड की फोटो कॉपी
  • पासपोर्ट साइज फोटो

Bihar Divyang Vivah Protsahan Yojana के लिए आवेदन कैसे करें?

  • सबसे पहले आपको बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना में आवेदन करने के लिए अपने जिले के जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के कार्यालय में जाना होगा।
  • वहां जाकर आपको इस बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
  • आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद आपको मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों को इस आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा।
  • इसके बाद आपको इस आवेदन फॉर्म को अपने जिला के सामाजिक सुरक्षा कोषांग के कार्यालय में जमा कर देना होगा।
  • इसके बाद आपके आवेदन फॉर्म की जांच की जाएगी।
  • आवेदन फॉर्म सत्यापित होने के बाद अगर आपके आवेदन फॉर्म में सब कुछ सही पाया जाता है तो बिहार राज्य सरकार द्वारा आपके अकाउंट में अनुदान राशि भेजी जाएगी।
  • इस प्रकार आपको बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ दे दिया जाएगा।