विधवा पेंशन योजना 2025 – महिलाओं को मिलेगी ₹3000 मासिक पेंशन, आवेदन करें

विधवा पेंशन योजना – भारत में कई विधवा महिलाएं जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उन्हें अपने जीवन यापन में कठिनाई आती है। इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने विधवा पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत देश की योग्य विधवा महिलाओं को हर महीने पेंशन दी जाएगी, जिससे वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। यह योजना केवल उन महिलाओं के लिए है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही हैं। इस लेख में हम आपको विधवा पेंशन योजना 2025 के बारे में सारी जानकारी देंगे, जिसमें पात्रता, लाभ, दस्तावेज़ और आवेदन की प्रक्रिया शामिल होगी।

Vidhwa

विधवा पेंशन योजना 2025

हर राज्य की सरकार अपनी विधवा महिलाओं को विभिन्न प्रकार की पेंशन सहायता प्रदान कर रही है। यह पेंशन उन महिलाओं को दी जाएगी जिनके पति की मृत्यु हो गई है और उनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। इस योजना के तहत सरकार पेंशन का धन सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजती है। इसलिए, आवेदक का बैंक खाता होना अनिवार्य है और वह आधार से जुड़ा होना चाहिए। इस योजना का उद्देश्य विधवा महिलाओं के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। हम इस लेख में राज्य वार विधवा पेंशन योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे।

अटल पेंशन योजना

विधवा पेंशन योजना का उद्देश्य

महिलाओं को अपने पति की मृत्यु के बाद आर्थिक सहायता देना इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। यह योजना विधवा महिलाओं को वित्तीय मदद प्रदान करती है, ताकि वे अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर सकें। इससे वे आत्मनिर्भर बनेंगी और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अब विधवा महिलाएं इस पेंशन योजना के माध्यम से दूसरों पर निर्भर रहना नहीं चाहेंगी।

विधवा पेंशन योजना 2025 के मुख्य बिंदु

योजना का नाम विधवा पेंशन योजना
आर्टिकल कैटेगरी सरकारी योजना
योजना शुरू की गयी केंद्र सरकार सभी राज्यों के लिए
उद्देश्य पेंशन प्रदान करना
लाभार्थी विधवा महिलाएं

हरियाणा विधवा पेंशन योजना

Haryana Vidhwa Pension Yojana के तहत हरियाणा की उन महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी जिनके पति का निधन हो गया है। इस योजना के तहत आर्थिक सहायता ₹2250 मासिक की होगी। पात्रता हेतु परिवार की वार्षिक आय ₹200000 या उससे कम होनी चाहिए। यदि आवेदक महिला पहले से किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ ले रही है, तो वह इस योजना में आवेदन नहीं कर सकती। पति के निधन का प्रमाण पत्र और महिला का बैंक खाता आवश्यक है। महिला की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। जल्द ही आवेदन करें ताकि इस योजना का लाभ उठा सकें।

सुकन्या समृद्धि योजना

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2025

यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विधवा महिलाओं की सहायता हेतु शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत राज्य की विधवा महिलाओं को ₹300 प्रतिमाह की पेंशन दी जाएगी। यह सहायता आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं को मिलेगी जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो। यह पेंशन सीधे बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी और इसका प्रयोग मूलभूत आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है।

महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना

इस योजना के तहत राज्य की गरीब विधवा महिलाओं को प्रति माह ₹600 की धनराशि दी जाएगी। यदि महिला के बच्चे एक से अधिक हैं, तो परिवार को ₹900 प्रति माह का पेंशन मिलेगा। आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय ₹21000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए आयु 65 वर्ष से कम होनी चाहिए, ताकि सरकार की मदद से उनकी आर्थिक जरूरतों को पूरा किया जा सके।

राजस्थान विधवा पेंशन योजना

इस योजना के तहत निम्नलिखित लाभ दिए जाएंगे: 18 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 55 वर्ष से कम आयु की महिलाओं को ₹500, 55 से 60 वर्ष की महिलाओं को ₹750 और 60 से 75 वर्ष की महिलाओं को ₹1000 प्रतिमाह। 75 वर्ष से अधिक की महिलाओं को ₹1500 की पेंशन अनुदान के रूप में मिलेगी। परिवार की वार्षिक आय ₹48000 से कम होनी चाहिए।

दिल्ली विधवा पेंशन योजना

दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को प्रति तिमाही ₹2500 सीधे उनके बैंक खातों में दी जाएगी। इसके लिए महिला के 18 से 60 वर्ष की आयु के बीच होना और दिल्ली की स्थायी निवासी होना आवश्यक है। परिवार की आय ₹100000 या उससे कम होनी चाहिए। आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है।

गुजरात विधवा सहाय योजना

गुजरात विधवा सहाय योजना के तहत गुजरात सरकार द्वारा विधवा महिलाओं को ₹1250 प्रति माह दिया जाएगा। लगभग 3.70 लाख विधवाएं इस योजना का लाभ उठा रही हैं। यह राशि हर महीने की 1 तारीख को लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। आवेदक की आयु ₹150000 या इससे कम होनी चाहिए।

उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना

उत्तराखंड सरकार द्वारा इस योजना में विधवा महिलाओं को प्रतिमाही ₹1200 की सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता सीधे उनके खाते में दी जाएगी। अप्लाई करने के लिए वार्षिक आय ₹48000 से अधिक न हो।

इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना

केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को हर महीने ₹300 की वित्तीय सहायता मिलेगी। इस योजना के लिए 40 से 59 वर्ष की आयु की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। केवल BPL परिवार की विधवाएं ही यह लाभ ले सकती हैं।

विधवा पेंशन योजना के लाभ

  • यह योजना देश की विधवा महिलाओं को समर्थन प्रदान करती है।
  • सरकार पेंशन का धन सीधे सरकारी खजाने से लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुँचाती है।
  • रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हो सकती हैं।
  • डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से धनराशि प्रदान की जाती है।
  • हरियाणा में गरीब विधवा महिलाएं 18 से 60 वर्ष की आयु के बीच योजना से लाभ उठा सकती हैं।

विधवा पेंशन योजना की पात्रता

  • केवल विधवा महिलाएं पात्र होंगी।
  • आवेदिका की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • यदि पति की मृत्यु के बाद आवेदिका ने पुनर्विवाह किया है, तो लाभ नहीं मिलेगा।
  • विधवा की देखभाल करने वाले बच्चे होने पर भी महिला को पेंशन नहीं मिलेगी।

विधवा पेंशन योजना 2025 के लिए आवश्यक दस्तावेज़

  • आवेदिका का आधार कार्ड
  • पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • बैंक खाते की पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

विधवा पेंशन योजना 2025 में आवेदन कैसे करें?

  • सबसे पहले संबंधित राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • मुख्य पृष्ठ पर “Widow Pension” का विकल्प ढूंढें और उसपर क्लिक करें।
  • इसके बाद “Apply Now” विकल्प पर क्लिक करें।
  • नया पृष्ठ खुलेगा जिसमें आपको पंजीकरण फॉर्म भरना होगा।
  • फॉर्म भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। आपका आवेदन पूरा हो जाएगा।

विधवा पेंशन योजना के लिए लॉगइन की प्रक्रिया

  • पहले राज्य के श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • मुख्य पृष्ठ पर “User Login” के विकल्प पर क्लिक करें।
  • उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करें।
  • इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करें।

आवेदन की स्थिति की जांच कैसे करें?

  • आवेदन की स्थिति जांचने के लिए आपको वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा।
  • “अपने आवेदन की स्थिति पता करें” विकल्प पर क्लिक करें और पंजीकरण संख्या और खाता संख्या भरें।
  • अंत में कैप्चा कोड डालकर सबमिट बटन दबाएं।

विधवा पेंशन योजना राज्य वार सूची 2025

राज्य का नाम आधिकारिक वेबसाइट लिंक
आंध्र प्रदेश यहाँ क्लिक करें
अरुणाचल प्रदेश यहाँ क्लिक करें
असम यहाँ क्लिक करें
बिहार यहाँ क्लिक करें
छत्तीसगढ़ यहाँ क्लिक करें
चंडीगढ़ यहाँ क्लिक करें
दिल्ली यहाँ क्लिक करें
गुजरात यहाँ क्लिक करें
झारखंड यहाँ क्लिक करें
केरल यहाँ क्लिक करें
कर्नाटका यहाँ क्लिक करें
मध्य प्रदेश यहाँ क्लिक करें
महाराष्ट्र यहाँ क्लिक करें
ओडिशा यहाँ क्लिक करें
पंजाब यहाँ क्लिक करें
राजस्थान यहाँ क्लिक करें
सिक्किम यहाँ क्लिक करें
तमिलनाडु यहाँ क्लिक करें
उत्तराखंड यहाँ क्लिक करें
उत्तर प्रदेश यहाँ क्लिक करें

डिपार्टमेंट में लॉगिन करने की प्रक्रिया

  • श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • मुख्य पृष्ठ पर “डिपार्टमेंट लॉगइन” के विकल्प पर क्लिक करें।
  • उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करें।
  • लॉगिन बटन पर क्लिक करें।

डिजिटल सेवा कनेक्ट लॉगइन की प्रक्रिया

  • पहले श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • मुख्य पृष्ठ पर “लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट” के विकल्प पर क्लिक करें।
विधवा
  • अब आपको अपना उपयोगकर्ता नाम या ईमेल आईडी और पासवर्ड दर्ज करना होगा।
  • साइन इन पर क्लिक करें।

रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया

  • नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • मुख्य पृष्ठ पर रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक करें।
  • आवश्यक जानकारी दर्ज करके सबमिट करें।

गृहिणी सहायता योजना के तहत विवरण

  • मुख्य पृष्ठ पर “गृहिणी सहायता योजना” के विकल्प पर क्लिक करें।
  • आवेदन की स्थिति देखने के लिए संपर्क विवरण भरें।
  • संपर्क नंबर दर्ज करें और सबमिट करें।

संपर्क जानकारी

हमने इस लेख में आपको विधवा पेंशन योजना 2025 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। किसी भी प्रकार की और जानकारी के लिए नीचे दिए गए संपर्क नंबरों का उपयोग कर सकते हैं।

  • मुख्यालय : 0172-2701373
  • ALC मुख्यालय : 0172-2971059
  • IT सेल : 0172-2971057
  • ALC NCR : 0124-2322148
  • हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड : 0172-2560226
  • टोल फ्री नं.: 1800-180-4818
  • कार्यालय का पता: Bays No. 29-30 (Pocket-II), Sector-04, Panchkula (Haryana) -134112
  • SARAL हेल्पलाइन: 1800-200-0023
  • वेबसाइट: https://saralharyana.gov.in
  • HBOCW बोर्ड के लिए टोल फ्री नंबर: 1800-180-2129
  • HBOCW बोर्ड: 0172-2575300