राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना 2024 – ऑनलाइन आवेदन, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, पात्रता

Rajasthan Kanya Shadi Sahyog Yojana – गरीब परिवार की बेटियों को सहायता प्रदान करने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की गई है। जिसका नाम राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आने वाले परिवारों को राजस्थान सरकार द्वारा कन्या की शादी हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए Rajasthan Kanya Shadi Sahyog Yojana की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा कन्या की शादी के समय 31,000 रूपए से 51,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता पात्र लाभार्थियों को प्रदान की जाएगी। ताकि बिना किसी आर्थिक तंगी के बेटी का विवाह संपन्न कर सके।

इस योजना के माध्यम से राज्य के गरीब परिवारों की बेटियों की शादी को ध्यान में रखते हुए लाभ प्रदान किया जाएगा। आज हम आपको शादी कर के माध्यम से कन्या शादी सहयोग योजना से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएंगे। जैसे कन्या शादी सहयोग योजना का उद्देश्य क्या है, लाभ एवं विशेषताएं, पात्रता आवश्यक दस्तावेज एवं आवेदन प्रक्रिया आदि।

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Rajasthan Kanya Shadi Sahyog Yojana 2024

राजस्थान सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक सामान्य वर्ग के परिवारों की कन्याओं को शादी में सहयोग देने के लिए राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से राजस्थान सरकार द्वारा 18 वर्ष से अधिक उम्र की कन्याओं के विवाह पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना के तहत 31,000 रूपए से लेकर 51,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता शादी के लिए मुहैया कराई जाएगी।

कन्या शादी सहयोग योजना का क्रियान्वयन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से गरीब परिवार की बेटियों की शादी करवाने पर राज्य सरकार द्वारा उपहार स्वरूप आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। कन्या शादी सहयोग योजना के तहत प्रदान की जाने वाली धनराशि लाभार्थी के सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। एक परिवार की केवल दो लड़कियों को ही अनुदान राशि का लाभ मिल सकेगा।

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राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना के बारे में जानकारी

योजना का नाम Rajasthan Kanya Shadi Sahyog Yojana
शुरू की गई राजस्थान सरकार द्वारा
विभाग का नाम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
लाभार्थी BPL परिवार या अनुसूचित जाति/जनजाति की कन्या
उद्देश्य गरीब परिवार की बेटियों की शादी हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना
राज्य राजस्थान
साल 2024
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन/ऑफलाइन
अधिकारिक वेबसाइट https://rajasthan.gov.in/

Kanya Shadi Sahyog Yojana का उद्देश्य

राजस्थान सरकार द्वारा कन्या शादी सहयोग योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य कमजोर वर्ग से आने वाले परिवार की बेटियों की शादी हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। क्योंकि ज्यादातर देखा जाता है कि कन्या के विवाह के समय विभिन्न प्रकार की वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इससे ना सिर्फ बाल विवाह को बढ़ावा मिलता है अपितु परिवारों को भी वित्तीय संकट से गुजरना पड़ता है इन सभी समस्याओं को देखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा पात्र परिवारों को कन्या विवाह हेतु आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी जिससे कि वे आसानी से अपनी कन्या का विवाह कर सकेंगे। राज्य सरकार द्वारा बेटी की शादी के लिए 31000 रुपए से 51000 रुपए तक की सहायता प्रदान की जाएगी।

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कन्या शादी सहयोग योजना के अंतर्गत दी जाने वाली अनुदान राशि

राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को ही शामिल किया गया है ताकि पात्र सभी परिवारों को बिना किसी वित्तीय समस्या के कन्या का विवाह किया जा सके। राजस्थान सरकार द्वारा अनुदान राशि प्रदान किए जाने का विवरण इस प्रकार है-

  • 31,000 रुपए की राशि: राजस्थान सरकार द्वारा कन्या शादी सहयोग योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक की आयु की बालिका के विवाह के समय परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 31,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। परिवार की अधिकतम 2 कन्याओं को इस योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • 41,000 रुपए की राशि: उम्र सीमा को पूरा करने वाली कन्याओं को इस योजना के तहत 41,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अगर कन्या ने हाई स्कूल पास किया हो।
  • 51,000 रुपए की धनराशि: उन सभी कन्याओं को राज्य सरकार द्वारा विवाह होने पर इस योजना के अंतर्गत 51,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली है।

Rajasthan Kanya Shadi Sahyog Yojana के लाभ एवं विशेषताएं

  • राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना के तहत विवाह पंजीकृत होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए विवाह के 1 माह पूर्व और विभाग के बाद अधिकतम 6 माह की अवधि तक आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे।
  • 18 वर्ष से अधिक आयु की लड़की के विवाह पर सरकार द्वारा इस योजना के तहत 31000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी।
  • राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला अधिकारी के नेतृत्व में समिति का गठन किया जाएगा।
  • राज्य सरकार द्वारा योजना के संचालन के लिए गठित समिति द्वारा जिला स्तर पर योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।
  • इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली धनराशि लाभार्थी के सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी।
  • इस योजना के तहत एक परिवार की केवल दो लड़कियों को ही अनुदान राशि का लाभ मिल सकेगा।
  • Kanya Shadi Sahyog Yojana का लाभ तभी प्रदान किया जाएगा जब शादी माता-पिता या अभिभावक की सहमति से की जा रही हो।
  • इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए लड़की की आयु 18 साल से अधिक और लड़के की आयु 21 साल से अधिक होनी चाहिए।

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राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना के लिए पात्रता

  • राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना के लिए केवल राजस्थान की मूल निवासी ही पात्र होगी।
  • इस योजना के तहत बालिका की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • इस योजना का लाभ केवल परिवार की प्रथम 2 कन्याओं को ही दिया जा सकता है।
  • बालिका के परिवार की वार्षिक आय 50,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक कर्ता के पास बीपीएल राशन कार्ड, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  • इसके अलावा भामाशाह कार्ड होना भी अति आवश्यक है।

Kanya Shadi Sahyog Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • आयु प्रमाण पत्र
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • विवाह प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना के तहत आवेदन करने के लिए अपने नजदीकी ई मित्र केंद्र पर जाना होगा।
  • वहां पर जाने के बाद आपको केंद्र संचालक से Kanya Shadi Sahyog Yojana 2024 हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  • आवेदन पत्र में आपको पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा।
  • अब आपको यह आवेदन फॉर्म ई मित्र संचालक को देना होगा।
  • संचालक द्वारा आपको रेफरेंस नंबर प्रदान किया जाएगा।
  • जिसे आपको भविष्य के लिए सुरक्षित रखना होगा।
  • इस प्रकार आप इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैंं।

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