Rajasthan Haisiyat Praman Patra – जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हैसियत प्रमाण पत्र आप की वार्षिक आय, मासिक वेतन के अनुसार बना होता है। जिसमें आपकी आय, संपत्ति जुड़ी होती है। अलग-अलग नामों से भी हैसियत प्रमाण पत्र को जाना जाता है। जैसे सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट, संपत्ति प्रमाण पत्र और वैल्यू प्रमाण पत्र आदि आपकी भूमि या फिर आपकी आय पर निर्भर करता है।राजस्थान सरकार द्वारा नागरिकों को ऑनलाइन हैसियत प्रमाण पत्र की सुविधा उपलब्ध की गई है। हैसियत प्रमाण पत्र बनाने के लिए अब राज्य के नागरिकों को सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। जिससे नागरिकों के समय और पैसे दोनों की बचत होगी। घर बैठे ही राज्य के नागरिक Rajasthan Haisiyat Praman Patra के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैंं। आवेदन करने के 1 माह के भीतर ही राजस्व विभाग द्वारा हैसियत प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से राजस्थान हैसियत प्रमाण पत्र कैसे बना सकते हैंं।
Rajasthan Haisiyat Praman Patra 2024
राजस्थान सरकार द्वारा हैसियत प्रमाण पत्र बनाने के लिए ऑनलाइन की सुविधा उपलब्ध की गई है। राज्य के नागरिक घर बैठे ही ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से हैसियत प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैंं। Rajasthan Haisiyat Praman Patra एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें नागरिक की आर्थिक स्थिति के बारे में विवरण दिया गया होता है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आप किसी भी सरकारी टेंडर प्राप्त करने के लिए हैसियत प्रमाण पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैंं साथ ही नए उद्योगों को स्थापित करने हेतु बैंकों से ऋण भी प्राप्त कर सकते हैंं।
आपको बता दें कि हैसियत प्रमाण पत्र सिर्फ 2 वर्ष के लिए ही मान्य होता है। क्योंकि समय के साथ आय में भी परिवर्तन होता रहता है। साथ ही संपत्ति में भी परिवर्तन आता है। जिसके चलते प्रमाण पत्र की मान्यता भी समाप्त हो जाती है। इसके लिए आवश्यक है कि आप 2 वर्ष के बाद नया प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें। हैसियत प्रमाण पत्र में आवेदक की वार्षिक आय, महीने का वेतन, जमीन, बीमा, बैंक में स्थित पैसे संपत्ति ज्वेलरी आदि का विवरण दर्ज किया जाता है। तब जाकर राज्य के राजस्व विभाग द्वारा हैसियत प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
राजस्थान हैसियत प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी
आर्टिकल का नाम | Rajasthan Haisiyat Praman Patra |
विभाग | राजस्व विभाग राजस्थान |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
उद्देश्य | सभी सरकारी सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराना |
राज्य | राजस्थान |
साल | 2024 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
अधिकारिक वेबसाइट | sso.rajasthan.gov.in |
Rajasthan Haisiyat Praman Patra का उद्देश्य
राजस्थान सरकार द्वारा हैसियत प्रमाण पत्र बनाने हेतु ऑनलाइन आवेदन सुविधा प्रदान करना है। ताकि घर बैठे ही राज्य के नागरिक अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर हैसियत प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकें। हैसियत प्रमाण पत्र का उद्देश्य सभी सरकारी सेवाओं का लाभ आसानी से उपलब्ध कराना है। राजस्थान हैसियत प्रमाण पत्र एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें आप की आर्थिक स्थिति से संबंधित जानकारी दी गई होती है। हैसियत प्रमाण पत्र सिर्फ 2 साल के लिए मान्य होता है यदि आपकी आय में कोई भी परिवर्तन होता है या फिर आपकी संपत्ति में कोई परिवर्तन आता है तो आपके हैसियत प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो जाती हैं। इसलिए हर 2 साल के बाद हैसियत प्रमाण पत्र बनवाना आवश्यक होता है।
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दिशा निर्देश
- राजस्थान हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए यदि आप विभाग में जाकर आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन करते समय आपको 100 रूपए का आवेदन शुल्क देना होगा।
- लेकिन अगर आप जन सेवा केंद्र जाकर हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन करते हैं तो आपको 120 रूपए का आवेदन भुगतान करना होगा।
- जो भी संपत्ति आपके नाम पर होगी केवल उसी को मान्यता दी जाएगी। अगर वहीं संपत्ति आपके नाम पर या फिर परिवार के अन्य सदस्य के नाम पर होगी तो वह मान्य (वैध) नहीं होगी। क्योंकि प्रमाण पत्र में आवेदन कर्ता के नाम पर ही दर्ज संपत्ति का विवरण लिया जाएगा।
- अगर आपने किसी विभाग से धनराशि ले रखी है तो आपको पहले उसका विवरण देना आवश्यक होगा।
- हैसियत प्रमाण पत्र केवल 2 वर्ष के लिए ही वैध होगा। क्योंकि संपत्ति में परिवर्तन के कारण इसे केवल 2 वर्ष की मान्यता प्राप्त की जाती है।
राजस्थान हैसियत प्रमाण पत्र के लाभ
- हैसियत प्रमाण पत्र की सहायता से आप सरकारी टेंडर खरीद सकते हैंं।
- नया उद्योग स्थापित करने के लिए आप हैसियत प्रमाण पत्र दिखाकर बैंक से लोन प्राप्त कर सकते हैंं।
- सरकार द्वारा किसी बड़े आधार पर विकास कार्य आरंभ करने के लिए आप हैसियत प्रमाण पत्र के माध्यम से टेंडर खरीद सकेंगे।
- यह एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें आपकी आर्थिक स्थिति की जानकारी दी गई होती है।
- सरकारी निर्माण कार्य में निवेश करने के लिए भी हैसियत प्रमाण पत्र लाभदायक होता है।
- आप उन सभी वस्तुओं के लिए इस प्रमाणपत्र का लाभ ले सकते हैंं जिनकी सेवा और वस्तु की लागत अन्य वस्तु की लागत से ज्यादा हो।
- इस प्रमाण पत्र में आपका व्यक्तिगत विवरण, संपत्ति विवरण और निवास स्थान आदि का विवरण दर्ज होता है।
राजस्थान हैसियत प्रमाण पत्र के लिए पात्रता
- राजस्थान हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदक को राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
- राज्य के सभी वर्ग के नागरिक हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने हेतु पात्र होंगे।
- हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने हेतु आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- भामाशाह कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- संपत्ति से जुड़े कागजात
- भूमि से जुड़े कागजात
- पैन कार्ड
- बैंक अकाउंट विवरण
- स्वयं का घोषणा पत्र
- दो व्यक्तियों के प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
राजस्थान हैसियत प्रमाण पत्र 2024के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको SSO की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आपको लॉगइन पेज पर SSO ID, Password और Captcha Code दर्ज कर Login करना होगा।
- इसके बाद आपको ई मित्र के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
- अब आपको इस पेज पर Application के ऑप्शन पर क्लिक कर हैसियत प्रमाण पत्र को Search करना होगा।
- आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। जिसमें आपको भामाशाह आईडी कार्ड, जन आधार आईडी, आधार नंबर और ई मित्र पंजीकरण संख्या में से किसी एक का चयन करना होगा।
- चुनाव करने के बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- आपको आवेदन फॉर्म में मांगी गई विशेष जानकारी को दर्ज करना होगा। जैसे आवेदक का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, ईमित्र पंजीकरण संख्या, नगर निगम और जिला आदि दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको स्वघोषणा पत्र के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करना होगा।
- अंत में आपको गंतव्य कार्यालय का चुनाव कर आपको ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान कर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- आपको इस आवेदन फॉर्म की रसीद निकाल कर अपने पास भविष्य के लिए रखनी होगी।
- इस प्रकार आप आसानी से राजस्थान हैसियत प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैंं।
Rajasthan Haisiyat Praman Patra के लिए ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- हैसियत प्रमाण पत्र के लिए सबसे पहले आपको अपने जिला कार्यालय या फिर तहसील जाना होगा।
- वहां जाकर आपको हैसियत प्रमाण पत्र आवेदन हेतु फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- संबंधित कर्मचारी से राजस्थान हैसियत प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आपको 100 रूपए का शुल्क देना होगा।
- अब आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यान पूर्वक दर्ज करना होगा।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा।
- अब आपको यह आवेदन फॉर्म वापस नहीं जमा कर देना है जहां से आप ने प्राप्त किया था।
- जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों के पास आपके आवेदन फॉर्म को पहुंचाया जाएगा।
- आवेदन फॉर्म के सत्यापित होने के बाद अधिकारियों द्वारा आपका हैसियत प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा।
- इस प्रकार आप आसानी से राजस्थान हैसियत प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैंं।