National Pension Scheme 2025 – नेशनल पेंशन स्कीम: लाभ, पात्रता, और रिटर्न

नेशनल पेंशन स्कीम – रिटायरमेंट की योजना जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) की शुरुआत की है। इस लेख में, हम NPS से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा करेंगे, जैसे कि NPS क्या है?, इसका उद्देश्य क्या है?, लाभ क्या हैं?, विशेषताएँ, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया, और हेल्पलाइन नंबर। यदि आप नेशनल पेंशन स्कीम से संबंधित सभी जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, तो कृपया हमारे इस लेख को पूरा पढ़ें।

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नेशनल पेंशन स्कीम 2025

NPS भारत सरकार की एक निवेश योजना है। इसका उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्रदान करना है। इस योजना की शुरुआत 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए की गई थी और 2009 से यह योजना सभी श्रेणी के लोगों के लिए उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति अपने कार्यकाल में पेंशन खाते में योगदान देकर इस योजना का लाभ ले सकता है। ज़रूरत के समय, व्यक्ति अपनी जमा राशि का कुछ हिस्सा रिटायरमेंट से पहले निकाल सकता है, और बचा हुआ हिस्सा रिटायरमेंट के बाद नियमित आय के लिए उपयोग किया जा सकता है। NPS के तहत नियोक्ता और कर्मचारी दोनों योगदान करते हैं। इस योजना के तहत, कर्मचारी रिटायरमेंट पर कुल जमा राशि का 60% निकाल सकते हैं, जबकि बचे हुए 40% से पेंशन की योजना संचालित होती है।

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NPS के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी

आर्टिकल किसके बारे में है National Pension Scheme
किसने लांच की स्कीम भारतीय सरकार
लाभार्थी भारत के नागरिक
उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद निवेशकों को पेंशन प्रदान करना
ऑफिशियल वेबसाइट npscra.nsdl.co.in
साल 2025
स्कीम उपलब्ध है या नहीं उपलब्ध

नेशनल पेंशन स्कीम का उद्देश्य

नेशनल पेंशन स्कीम का मुख्य उद्देश्य सभी निवेशकों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। NPS के माध्यम से सभी नागरिक रिटायरमेंट के बाद भी आत्मनिर्भर रहेंगे और उन्हें वित्तीय चुनौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह योजना निवेशकों को उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार निवेश करने की अनुमति देती है, जिससे अधिक से अधिक लोग इस योजना के लिए आवेदन कर सकें। NPS में दो प्रकार के खाते होते हैं: टियर 1 और टियर 2।

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NPS के तहत ई-केवाईसी सेवाएँ

NPS संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शुरू की गई है। नेशनल पेंशन स्कीम और अटल पेंशन योजना, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) की दो प्रमुख योजनाएँ हैं। PFRDA ने NPS के ग्राहकों के लिए ई-केवाईसी सेवाओं की शुरूआत की है।

  • यह सेवा राजस्व विभाग से मंज़ूरी प्राप्त कर चुकी है। इससे ऑनलाइन NPS खाता खोलने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी।
  • अब नागरिकों को आवेदन करने और प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए किसी सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
  • PFRDA ने OTP आधारित प्रमाणीकरण, पेपरलेस ऑनबोर्डिंग, ईसाइन तथा वीडियो ग्राहक पहचान जैसी सुविधाएँ प्रदान की हैं।

NPS के लाभ और विशेषताएँ

  • इस योजना के तहत रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्रदान की जाएगी।
  • Annuity की खरीद में निवेश करने पर कर में छूट उपलब्ध है।
  • ₹50000 तक की अतिरिक्त डिडक्शन आयकर अधिनियम के सेक्शन 80CCE के तहत प्राप्त की जा सकती है।
  • ग्रॉस इनकम का 10% टैक्स में डिडक्शन सेक्शन 80CCD(1) के तहत क्लेम किया जा सकता है।
  • NPS में न्यूनतम निवेश राशि ₹6000 है।
  • यदि आप न्यूनतम निवेश सीमा का पालन नहीं करते हैं, तो अकाउंट फ्रीज़ कर दिया जाएगा।
  • सरकार ने योगदान की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% कर दी है।
  • जरूरत के समय नॉमिनी को पेंशन की राशि प्राप्त होगी।
  • NPS ट्रस्ट को पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी से अलग किया गया है।
  • 12 अंकों का एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) दिया जाएगा।
  • NPS के अंतर्गत एक से अधिक खाता नहीं खोला जा सकता।

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NPS के खाते के प्रकार

NPS में दो प्रकार के खाते होते हैं:

  • टियर 1: इसमें जमा राशि को समय से पहले नहीं निकाला जा सकता। इसे खोलने के लिए टियर 2 का खाता होना ज़रूरी नहीं।
  • टियर 2: इसे खोलने के लिए टियर 1 का खाता होना आवश्यक है। इसमें आप अपनी इच्छा अनुसार राशि जमा और निकाल सकते हैं।

National Pension Scheme के पात्रता मापदंड

  • आवेदक को भारतीय नागरिक होना चाहिए।
  • रेजिडेंट और नॉनरेजिडेंट दोनों निवेश कर सकते हैं।
  • निवेश करने के लिए उम्र 18 से 60 साल होनी चाहिए।
  • KYC प्रक्रिया पूरी करने के बाद नागरिक इस योजना में शामिल हो सकते हैं।

NPS के लाभार्थी

NPS में निम्नलिखित लाभार्थी निवेश कर सकते हैं:

  • केंद्रीय सरकार के कर्मचारी…
  • राज्य सरकार के कर्मचारी…
  • निजी क्षेत्र के कर्मचारी…
  • सामान्य नागरिक…

National Pension Scheme के अंतर्गत सेक्टर

  • केंद्र सरकार
  • राज्य सरकार
  • कॉर्पोरेट सेक्टर
  • सभी नागरिक इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
  • NRI भी NPS का लाभ उठा सकते हैं।

NPS में निवेश के लाभ

  • आकर्षक बाजार से जुड़े रिटर्न
  • सुविधाजनक पोर्टेबिलिटी
  • पेशेवर पेंशन फंड द्वारा प्रबंधित
  • कम लागत का लाभ
  • कर में छूट
  • नौकरी बदलने पर नए NPS अकाउंट की आवश्यकता नहीं।
  • दैनिक नेट एसेट वैल्यू की गणना की जाती है।

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टियर 2 अकाउंट के लाभ

  • कोई वार्षिक रखरखाव शुल्क नहीं।
  • नित्य बचत की सुविधा।
  • कभी भी निकासी की जा सकती है।
  • किसी भी समय फंड ट्रांसफर किया जा सकता है।
  • न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता नहीं।
  • एग्जिट लोड का कोई वसूली नहीं।
  • विशिष्ट नामांकन सुविधा।
  • टियर 1 से भिन्न निवेश का चयन।

NPS में फंड का निवेश कहाँ होगा?

  • इक्विटी
  • कॉर्पोरेट डेट
  • गवर्नमेंट सिक्योरिटी
  • वैकल्पिक निवेश फंड्स

NPS में निवेश विकल्प

  • एक्टिव चॉइस: इसमें लाभार्थी खुद निवेश की राशि चुनता है।
  • ऑटो चॉइस: इसमें पूर्व निर्धारित मैट्रिक्स के अनुसार निवेश की राशि तय की जाती है।

NPS के अंतर्गत कर लाभ

  • आयकर अधिनियम के सेक्शन 80CCD (1) के अंतर्गत खाताधारक को कर छूट।
  • ₹50000 तक की अतिरिक्त कटौती आयकर अधिनियम के सेक्शन 80CCD (1B) के तहत।
  • कर लाभ प्राप्त करने के लिए ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट प्रस्तुत की जा सकती है।

NPS में आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज

  • निवास प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • जन्म प्रमाण पत्र या दसवीं कक्षा का प्रमाण पत्र
  • सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म

NPS की नए अपडेट्स

2018 में, भारतीय कैबिनेट ने NPS में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए:

  • कर्मचारियों का योगदान 10% से 14% कर दिया गया।
  • 60% राशि अब कर मुक्त है।
  • कर्मचारियों को स्वतंत्रता दी गई कि वे अपने द्वारा योगदान की गई राशि को किस फंड में निवेश करेंगे।
  • केंद्रीय कर्मचारी साल में एक बार पेंशन फंड बदल सकते हैं।

NPS से विड्रॉल कैसे करें?

  • W इंडिया पीओपी को विड्रॉल एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। इसके लिए नीचे दिए गए दस्तावेज आवश्यक हैं:
    • PRAN CARD
    • आधार कार्ड की कॉपी
    • निवास प्रमाण पत्र की कॉपी
    • एक कैंसिल चेक

NPS खाता खोलने की प्रक्रिया

ऑफलाइन प्रक्रिया

  • पहले आपको पीओपी (पॉइंट ऑफ प्रेजेंस) खोजना होगा।
  • पीओपी से सब्सक्राइबर फार्म प्राप्त करें।
  • फार्म में सभी जानकारी ध्यान से भरें। आप यहां से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
  • आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें और फार्म पीओपी में जमा करें।
  • आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा जिससे आप आवेदन ट्रैक कर सकेंगे।
  • पहली कंट्रीब्यूशन जमा करने के लिए इंस्ट्रक्शन स्लिप जमा करें।

ऑनलाइन प्रक्रिया

टियर 1

  • सबसे पहले ऑफिशियल NPS वेबसाइट पर जाएं।
  • होम पेज पर “Open Your NPS Account / Contribute Online” पर क्लिक करें।
  • अब NPS पर क्लिक करें।
  • रजिस्ट्रेशन के लिंक पर क्लिक करें।
  • रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें, सभी जानकारी सही ढंग से भरें और कंटिन्यू पर क्लिक करें।
  • फॉर्म का पूरा विवरण भरकर सबमिट करें।
  • E-Sign फॉर्म भरें और सबमिट करें।

टियर 1 और टियर 2

  • NPS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • हॉम पेज पर “Open Your NPS Account / Contribute Online” के लिंक पर क्लिक करें।
  • NPS पर क्लिक करें।
  • रजिस्ट्रेशन के लिंक पर क्लिक करें।
  • जरूरी जानकारियाँ भरें और Submit पर क्लिक करें।
  • E-Sign फॉर्म भरें और सबमिट करें।

NPS में कंट्रीब्यूशन करने की प्रक्रिया

  • NPS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • कंट्रीब्यूशन लिंक पर क्लिक करें।
  • आपका PRAN नंबर, जन्म तिथि, और कैप्चा कोड दर्ज करें।
  • PRAN के लिंक पर क्लिक करें।
  • पेमेंट करने की आवश्यक जानकारी दर्ज करें।

NPS में आधार लिंकिंग करने की प्रक्रिया

  • NPS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • होम पेज पर लॉगिन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करें।
  • अपडेट डीटेल्स सेक्शन में जाएं।
  • अपना आधार नंबर दर्ज करें और OTP प्राप्त करें।
  • OTP दर्ज करें और Continue पर क्लिक करें।

टियर II को सक्रिय करने की प्रक्रिया

  • NPS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • टियर II एक्टिवेशन लिंक पर क्लिक करें।
  • PRAN, जन्म दिनांक और कैप्चा कोड दर्ज कर जांचें।
  • E-Sign फॉर्म भरकर सबमिट करें।

गिनती की प्रक्रिया

  • NPS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सब्सक्राइबर कॉर्नर पर क्लिक करें।
  • NAV सर्च के लिंक पर क्लिक करें।
  • PFM का चयन करें और Go पर क्लिक करें।

सीआरएएफसी की तलाश करने की प्रक्रिया

  • NPS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • सेवा विकल्प पर क्लिक करें और अपने शहर का चयन करें।

प्रश्न पूछने की प्रक्रिया

  • NPS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
  • सब्सक्राइबर कॉर्नर पर क्लिक करें।
  • Log grievances/inquiries पर क्लिक करें।
  • फॉर्म में जानकारी भरें और सबमिट करें।

संपर्क करें

  • अधिकृत वेबसाइट पर जाएं और “Contact Us” विकल्प पर क्लिक करें।

हेल्पलाइन नंबर

इस लेख के माध्यम से हमने NPS से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रस्तुत की हैं। यदि आप किसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर 1800110069 पर संपर्क कर सकते हैं।