मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग – राज्य के किसानों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा प्रदान की जा रही है। यदि किसान भाई राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण करना अनिवार्य है। वर्ष 2025 के लिए उद्यानिकी विभाग के अंतर्गत कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनके तहत पात्र किसानों को अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।
मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग 2025 का ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें?
जो किसान उद्यानिकी विभाग से अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करके ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा:
चरण 1: सबसे पहले आवेदक को मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग की Official Website पर जाना होगा।
चरण 2: होम पेज पर “नवीन पंजीकरण” का विकल्प दिखाई देगा। आपको इस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद एक नया पृष्ठ खुलेगा।

चरण 3: फिर आपको अपना आधार वाला मोबाईल नंबर दर्ज करके “OTP” प्राप्त होगा जिसे आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा।

चरण 4: उसके बाद आपको ” कृषक”, ” सिकमी कृषक”, ” उद्यमी”, ” भूमिहीन कृषक” का चयन करना होगा। फिर आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा जिसमे आपको सभी जानकारी जैसे जिला, कुल भूमि क्षेत्र, विकास खंड, ग्राम पंचायत, पता आदि का चयन करना होगा।

चरण 5: फिर आपको सभी दस्तावेज़ जैसे फोटो, खसरा नक़ल, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र इत्यादि अपलोड करें।
चरण 6: सभी दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद “सुरक्षित कर” के बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपको OTP मिलेगा, जिसे आपको डालकर सत्यापन करवाना होगा।
चरण 7: इसके बाद आपकी जानकारी अगले पृष्ठ पर आएगी, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। उसके बाद आप अपने फॉर्म को “Print” करके डाउनलोड कर सकते हैं।

आवेदन की स्थिति
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाईट पर जाएं।
फिर आपको आवेदन की स्थिति का लिंक “कृषक” में नजर आएगा ।

उस लिंक पर लिक करने के बाद आपको अपना मोबाईल दर्ज करके चेक कर सकते हैं ।
MP उद्यानिकी विभाग 2025
अनुदान प्राप्त करने वाले सभी कृषकों के लिए क्लस्टर के किसानों का ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है। सभी किसानों को विभाग की योजनाओं के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिए अपना पंजीकरण कराना होगा। जो किसान मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग से अनुदान लेना चाहते हैं, उन्हें नागरिक सुविधा केंद्र या एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से अपनी सुविधानुसार Registration करना होगा। उद्यानिकी विभाग राज्य के कृषकों को अनुदान वितरण के लिए ऑनलाइन सुविधा मुहैया कराता है।
महत्वपूर्ण सूचना और नई अपडेट
पोर्टल पर एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है, जिसमें लक्ष्य संबंधी जानकारी प्रदान की गई है। इसे पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड किया जा सकता है। इसमें बताया गया है कि बागवानी विकास मिशन के तहत 2024 तक स्वीकृत भौतिक वित्तीय लक्ष्य जारी किए जा रहे हैं। यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही निश्चित समय पर पूरी हो।
मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग 2025 का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य बागवानी के क्षेत्र में राज्य को अग्रणी बनाना और कृषि आधारित उद्योगों को सहायता प्रदान करना है। एमपी उद्यानिकी विभाग की योजनाएँ किसानों तक आसानी से पहुँचाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से अनुदान के लाभ देना है। हितग्राहियों का चयन और कार्यान्वयन MPFSTS पोर्टल पर किया जाता है। सभी किसान जो अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें नागरिक सुविधा केंद्र या एमपी ऑनलाइन कियोस्क पर पंजीकरण कराना होगा।
उद्यानिकी विभाग मध्य प्रदेश 2025 की मुख्य बातें
विषय | विवरण |
---|---|
विभाग का नाम | मध्य प्रदेश उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग |
स्थापना वर्ष | 1992 |
मुख्यालय | भोपाल, मध्य प्रदेश |
उद्देश्य | बागवानी क्षेत्र का विस्तार, उत्पादन बढ़ाना, किसानों की आय में वृद्धि |
प्रमुख फसलें | फल (आम, अमरूद, केला), सब्जियाँ, मसाले, फूल, औषधीय पौधे |
प्रमुख योजनाएं | राष्ट्रीय बागवानी मिशन (NHM), PMKSY, MIDH, राज्य बागवानी विस्तार योजना |
किसान सहायता | अनुदान, तकनीकी प्रशिक्षण, पौध वितरण, ड्रिप सिंचाई सुविधा |
संपर्क पोर्टल | http://mpfsts.mp.gov.in |
मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग 2025 के लाभ
- मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग इस योजना के माध्यम से राज्य के किसानों को अनुदान प्रदान करता है। इसमें दी जाने वाली मुख्य योजनाएँ निम्नलिखित हैं:
- माईक्रो ईरीगेशन योजना जिसमें ड्रिप ईरीगेशन एवं माईक्रो स्प्रिंकलर के लिए अनुदान दिया जाता है।
- राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन जो 38 जिलों में लागू है, में फल और सब्जी के क्षेत्र विस्तार, छोटी नर्सरी, कोल्ड स्टोर, राईपनिंग चेम्बर, एवं संरक्षित खेती आदि के लिए सहायता मिलती है।
- औषधीय पौधों के लिए योजना में 5 जिलों में औषधीय पौधों के क्षेत्र विस्तार हेतु अनुदान दिया जाता है।
- विभाग की अन्य योजनाओं में जैसे यंत्रीकरण, मिनिकिट प्रदर्शन, बाड़ी किचन कार्यक्रम, मसाला क्षेत्र विस्तार, फल एवं पुष्प क्षेत्र विस्तार आदि शामिल हैं।
- एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
दस्तावेज़ की पात्रता
- आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- एक फोटो पहचान पत्र (मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, यूआईडी कार्ड आदि)।
- भूमि के अभिलेख।
- बैंक की पासबुक।
- मोबाइल नंबर।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग से संपर्क करें
ईमेल आईडी – mpfsts[dot]helpdesk[at]mp[dot]gov[dot]in
फोन नंबर – 0755 -4059242
FAQs
यदि कृषक पूर्व में पंजीयन कर चुका है तो किसी अन्य योजना में कैसे आवेदन करेगा ?
आवेदन की प्रक्रिया देखने के लिए:- क्लिक करें
क्या कृषक आवेदन उपरांत लाभ का क्षेत्र कम या ज्यादा कर सकता है ?
हाँ | लेकिन केवल विकासखण्ड स्तर से वरिष्ठ उद्यानिकी विकास अधिकारी ( SHDO ) के स्तर से एवं लाभ का रकबा कम कर सकता है ज्यादा नहीं |
कृषक द्वारा किन-किन यंत्रो/सामग्रियों/फसलों की कार्य प्रारंभ एवं कार्य समाप्ति की सूचना कृषक या SHDO स्तर से दी जा सकती हैं ?
जिन यंत्रो/सामग्रियों/फसलों में वेंडर सम्मिलित नहीं है ऐसे सभी यंत्रों/सामग्रियों/फसलों के कार्य प्रारंभ एवं कार्य समाप्ति की सूचना कृषक या SHDO द्वारा पोर्टल के माध्यम से दी जा सकती हैं |