Haryana Old Age Pension योजना का उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा वृद्ध नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत हरियाणा के सभी 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को हर माह 1800 रुपये पेंशन के रूप में मिलेंगे। यह पेंशन योजना वृद्ध लोगों के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगी। इस लेख में हम हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेज और पात्रता वितरित करेंगे।

हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन 2025
हरियाणा की सभी वृद्ध महिलाएं और पुरुष इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की प्रक्रिया सरल है और लाभार्थियों को पेंशन राशि सीधे उनके बैंक खाते में प्राप्त होगी। इसलिए एक मान्य बैंक खाता होना आवश्यक है जिसे आधार से लिंक किया गया हो।
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन वृद्ध नागरिकों को मदद करना है जिनके पास बुढ़ापे में किसी प्रकार की आय का साधन नहीं है। हरियाणा सरकार ने इस योजना के माध्यम से 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिमाह 1800 रुपये की पेंशन देने का निर्णय लिया है। यह पेंशन वृद्धजनों की आवश्यकताओं को पूरा करने में उनकी मदद करेगी।
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हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन के लाभ और विशेषताएँ
- हरियाणा के वृद्ध नागरिक इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
- आवेदन करने हेतु आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- प्रति माह 1800 रुपये की पेंशन दी जाएगी।
- इस योजना के तहत नागरिकों को शक्ति प्रदान करने और आत्मनिर्भर बनाने का उद्देश्य है।
- यह योजना राज्य सरकार द्वारा आरंभ की गई है।
- आवेदन प्रक्रिया सरल और सुगम है।
- आप खुद या सीएससी केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
- इस योजना के जरिए वरिष्ठ नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार होगा।
- लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय ₹200000 या उससे कम होनी चाहिए।
- यह योजना केवल हरियाणा के स्थायी निवासियों के लिए है।
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना की पात्रता
- आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय ₹200000 से कम होनी चाहिए।
- आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।
- महिलाएं और पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज़
- आवेदक का आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
Haryana Old Age Pension में आवेदन कैसे करें?
आवेदन की प्रक्रिया दो तरीकों से की जा सकती है: स्वयं आवेदन करना या सीएससी केंद्र के माध्यम से।
स्वयं आवेदन करने की प्रक्रिया
पहला चरण
- आवेदक को सबसे पहले आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा और प्रिंट निकालना होगा।

- आवेदन पत्र में सभी आवश्यक जानकारी भरें जैसे लाभार्थी का नाम, जिला, ग्राम, और आधार कार्ड संख्या आदि।
- फिर, इसे प्राधिकृत प्राधिकारी के हस्ताक्षर के साथ सत्यापित करें।
- फॉर्म को PDF में स्कैन करें।
दूसरा चरण
- आवेदक को Saral पोर्टल पर लॉगिन आईडी बनानी होगी।
- सबसे पहले आवश्यक विवरण भरे और अपना खाता बनाएँ। फिर सेवा विकल्प पर क्लिक करें।
- इसके बाद Old Age Pension Yojana के लिए आवेदन करें विकल्प पर क्लिक करें।
- फॉर्म में संपूर्ण जानकारी भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- सभी जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। आपको एक संदर्भ आईडी मिलेगी। इसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।
तीसरा चरण
- आवेदक को भरे हुए फॉर्म को ब्लॉक या डीएसडब्ल्यूओ कार्यालय या सरल सेवा केंद्र में जमा करना चाहिए।
सीएससी केंद्र के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले अपने नजदीकी सीएससी केंद्र पर जाएँ।
- सीएससी संचालक को वृद्धावस्था पेंशन योजना के बारे में बताएं।
- आवश्यक दस्तावेज सीएससी संचालक को दें।
- संचालक आपके लिए फॉर्म भरेगा और एक रेफरेंस नंबर देगा।
- इस नंबर को सुरक्षित रखें, जिसका उपयोग आप अपने आवेदन की स्थिति देखने के लिए कर सकते हैं।
Haryana Old Age Pension एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- होम पेज पर एप्लीकेशन फॉर्म्स विकल्प पर क्लिक करें।
- आपके सामने आवश्यक फॉर्म पेज पर आएगा, वहाँ से डाउनलोड करें।
Haryana Old Age Pension से पेंशन विवरण देखने की प्रक्रिया
- सोशल जस्टिस पेंशन हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएें।
- योजना से संबंधित विवरण देखने का विकल्प चुनें।
- सर्च कैटेगरी (पेंशन आईडी/बैंक खाता संख्या आदि) के अनुसार जानकारी भरें।
- जानकारी भरने के बाद विवरण देखने के लिए क्लिक करें।
लाभार्थी सूची देखने की प्रक्रिया
- सोशल जस्टिस पेंशन हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- लाभार्थियों की सूची देखने का चुनाव करें।
- आवश्यक जानकारी दर्ज करें और कैप्चा भरें।
- लाभार्थी सूची आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी।
संपर्क करें
- महानिदेशक
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, हरियाणा, इंडिया
SCO 20-27, जीवंदेव भवन, 3वा मंजिल, सेक्टर 17-A, चंडीगढ़ - फोन: 0172-2713277
- ईमेल: sje[at]hry[dot]nic[dot]in
डाउनलोड लिंक
- Old Age Pension Scheme Application Form
- Online Apply At Saral Portal (Create Account)
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