हरियाणा कन्यादान योजना 2025 – ऑनलाइन पंजीकरण और अपडेट

हरियाणा कन्यादान योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को शादी में मदद करना है। इस योजना के तहत, पहले 41,000 रुपये की सहायता राशि को बढ़ाकर 51,000 रुपये कर दिया गया है। इस योजना को हरियाणा विवाह शगुन योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न सामाजिक वर्गों को कई प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है।

Haryana

हरियाणा कन्यादान योजना 2025

इस योजना का आरंभ अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा किया गया है। हरियाणा कन्यादान योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति / जनजाति, गरीब वर्ग और विधवाओं की बेटियों को भी लाभ दिया जाएगा। इच्छुक लाभार्थियों को योजना में आवेदन करना होगा। इस वित्तीय सहायता से जरूरतमंद परिवार अपनी बेटियों की शादी अच्छे से कर पाएंगे।

हरियाणा आपकी बेटी हमारी बेटी योजना

हरियाणा कन्यादान योजना की जानकारी

योजना का नाम हरियाणा कन्यादान योजना
शुरू की गयी हरियाणा सरकार द्वारा
लाभार्थी राज्य की लड़कियाँ
उद्देश्य बेटियों को शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना
ऑफिसियल वेबसाइट http://haryanascbc.gov.in/

हरियाणा कन्यादान योजना में दी जाने वाली धनराशि

इस योजना के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि कई किश्तों में प्रदान की जाएगी। विभिन्न वर्गों के अनुसार यह राशि निर्धारित की गई है, जो नीचे दी गई है।

  • विधवा महिलाओं की बेटियों की शादी के लिए: इस श्रेणी में 51,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी, जिसमें शादी से पहले 46,000 रुपये और शादी के छह महीने के भीतर विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर 5,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा।
  • गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालियों के लिए: इस श्रेणी में 41,000 रुपये की सहायता दी जाएगी, 36,000 रुपये शादी के समय और 5,000 रुपये विवाह पंजीकरण के छह महीने बाद दिए जाएंगे।
  • बीपीएल परिवारों के लिए: इस श्रेणी में 11,000 रुपये की राशि दी जाएगी, जिसमें 10,000 रुपये विवाह से पहले और 1,000 रुपये विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर दिए जाएंगे।
  • खिलाड़ी महिलाओं को मिलने वाली राशि: इस योजना के अंतर्गत 31,000 रुपये की सहायता दी जाएगी।

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हरियाणा कन्यादान योजना का उद्देश्य

राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग पैसे की कमी के कारण अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं। इसे देखते हुए हरियाणा सरकार ने कन्यादान योजना शुरू की है। इसके माध्यम से गरीब परिवारों को शादी में 51,000 रुपये की सहायता दी जाती है। यह योजना विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीब और विधवा महिलाओं की बेटियों के लिए है।

हरियाणा कन्यादान योजना के लाभ प्राप्त करने की शर्तें

  • आवेदक को एक वर्ष की नियमित सदस्यता होनी चाहिए।
  • शादी का कार्ड और आवेदन पत्र का प्रमाणीकरण आवश्यक है।
  • आवेदक को एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसने यह सहायता किसी अन्य सरकारी योजना से नहीं ली है।
  • आवेदक को विवाह का प्रमाण पत्र छह महीने के भीतर प्रस्तुत करना होगा।
  • दूल्हा और दुल्हन की आयु संबंधित प्रमाणपत्र के साथ जमा करना अनिवार्य है।
  • दूल्हे की आयु 21 वर्ष और दुल्हन की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

हरियाणा कन्यादान योजना की पात्रता

  • आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • लड़की की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • लड़के की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • विधवा या तलाकशुदा महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं।
  • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
  • हरियाणा में एक परिवार की केवल दो लड़कियाँ इस योजना का लाभ ले सकती हैं।

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हरियाणा कन्यादान योजना के दस्तावेज़

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • शादी प्रमाण पत्र
  • बैंक अकाउंट पासबुक
  • दूल्हा और दुल्हन का जन्म प्रमाण पत्र
  • तलाक प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

हरियाणा कन्यादान योजना में आवेदन कैसे करें?

हरियाणा
  • वेबपेज पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का फॉर्म दिखाई देगा। उस पर क्लिक करना होगा।
  • रजिस्ट्रेशन में पूछी गई सभी जानकारी भरें जैसे बेटी का नाम, उम्र, विवाह की तिथि आदि।
  • सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद लॉगिन करें।

यूजर लॉगइन प्रक्रिया

  1. हरियाणा कन्यादान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
शादी
  • होम पेज पर नेविगेट करें।
  • यूजर लॉगइन पर क्लिक करें।
  • यूजर टाइप का चयन करें।
  • यूजरनेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालें।
  • लॉगिन पर क्लिक करें।

यूजर मैनुअल डाउनलोड प्रक्रिया

  • हरियाणा कन्यादान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • ई-सेवाओं के टैब पर क्लिक करें।
  • ग्रीवेंस रिड्रेसल लिंक पर क्लिक करें।
Haryana
  • यूजर मैनुअल लिंक पर क्लिक करें और डाउनलोड शुरू करें।

सिटीजन चार्टर डाउनलोड प्रक्रिया

  • हरियाणा कन्यादान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • मिसलेनियस पर क्लिक करें।
  • सिटीजन चार्टर लिंक पर क्लिक करें।
शादी
  • पीडीएफ फॉर्मेट में सिटीजन चार्टर खुल जाएगा। इसे डाउनलोड करें।

Haryana Kanyadan Yojana नीति डाउनलोड प्रक्रिया

  • हरियाणा कन्यादान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • पॉलिसी पर क्लिक करें।
  • स्वीकार्य पॉलिसी चुनें।
Haryana
  • पीडीएफ फाइल के लिए डाउनलोड पर क्लिक करें।

Haryana Kanyadan Yojana घोषणा पत्र डाउनलोड प्रक्रिया

  • दी गई लिंक पर क्लिक करें।
  • एक नए पेज पर स्कॉल करें।
  • डाउनलोड अंडरटेकिंग लिंक पर क्लिक करें।
शादी
  • पीडीएफ फॉर्मेट डाउनलोड करें।

काम पर्ची डाउनलोड करने की प्रक्रिया

  • दी गई लिंक पर क्लिक करें।
  • स्क्रोल करें और डाउनलोड वर्क स्लिप पर क्लिक करें।
Haryana
  • जेपीजी फॉर्मेट में काम पर्ची डाउनलोड करें।

रजिस्ट्रेशन/रिन्यूअल ग्रांटेड डैशबोर्ड देखने की प्रक्रिया

  • लेबर डिपार्टमेंट, हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • BRAP टैब पर क्लिक करें।
  • रजिस्ट्रेशन/रिन्यूअल ग्रांटेड डैशबोर्ड पर क्लिक करें।
रजिस्ट्रेशन/रिन्यूअल
  • डैशबोर्ड की जानकारी देखें।

इंस्पेक्शन डैशबोर्ड देखने की प्रक्रिया

  • लेबर डिपार्टमेंट, हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • BRAP टैब पर क्लिक करें।
  • इंस्पेक्शन डैशबोर्ड लिंक पर क्लिक करें।
Haryana
  • इंस्पेक्शन डैशबोर्ड की जानकारी देखें।

BRAP–यूसेज डैशबोर्ड देखने की प्रक्रिया

  • लेबर डिपार्टमेंट, हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • BRAP टैब पर क्लिक करें।
  • BRAP –यूसेज डैशबोर्ड लिंक पर क्लिक करें।
शादी
  • ACT टाइप और तिथि का चयन करें।

डिजिटल सेवा कनेक्ट से लॉगिन करने की प्रक्रिया

  • लेबर डिपार्टमेंट, हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • लॉगइन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट पर क्लिक करें।
शादी
  • यूजरनेम और पासवर्ड दर्ज कर साइन इन करें।

डिपार्टमेंट लॉगिन करने की प्रक्रिया

  • हरियाणा कन्यादान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • डिपार्टमेंट लॉगिन पर क्लिक करें।
  • यूजर टाइप का चयन करें।
  • यूजरनेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करें।

ग्रीवेंस दर्ज करने की प्रक्रिया

  • हरियाणा कन्यादान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • e-services पर क्लिक करें।
  • ग्रीवेंस रिड्रेसल लिंक पर क्लिक करें।
शादी
  • ऐड कंप्लेंट पर क्लिक करें और सभी जानकारी भरें।

ग्रीवेंस स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया

  • हरियाणा कन्यादान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • ई सर्विस पर क्लिक करें।
  • ग्रीवेंस रिड्रेसल पर क्लिक करें।
  • अपनी शिकायत संख्या दर्ज करें और ट्रैक पर क्लिक करें।

संपर्क करने की प्रक्रिया

  • हरियाणा कन्यादान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • हेल्प पर क्लिक करें।
Haryana
  • एक नए पेज पर सभी विवरण भरें और सबमिट पर क्लिक करें।

संपर्क जानकारी

  • विभाग का कार्यालय
  • अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों का कल्याण विभाग 30 बेय बिल्डिंग, पहली मंजिल, सेक्टर 17 सी, चंडीगढ़ – 160017 हरियाणा, भारत।
  • फोन: 01722704244, एक्सटेंशन 0221
  • ई-मेल: dbcharyana@gmail.com