Ekikrit Kisan Portal – सरकार द्वारा किसानोंका कल्याण करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है। इन सभी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए किसानों को अलग-अलग वेबसाइट पर पंजीयन करना पड़ता है। जिससे किसानों को विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एकीकृत किसान पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से किसानों को अब विभिन्न योजनाओं के लिए अलग-अलग पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज हम आपको अपने लेख के माध्यम से इस पोर्टल से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जैसे कि Ekikrit Kisan Portal का उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, पंजीकरण प्रक्रिया, लॉगइन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आदि।
Ekikrit Kisan Portal- kisan.cg.nic.in
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा एकीकृत किसान पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। अब प्रदेश के किसानों को विभिन्न प्रकार की योजनाओं के अंतर्गत अलग-अलग आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। वह सभी किसान जो इस पोर्टल पर पंजीकृत होंगे उनको किसानों के कल्याण के लिए आरंभ की गई सभी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। इससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी तथा प्रणाली में पारदर्शिता आएगी। किसानों द्वारा किया गया पंजीयन शासन द्वारा निर्धारित विभिन्न योजनाओं हेतु उपयोग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि प्रदेश के प्रत्येक किसान को विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है या नहीं।
- इसके अलावा Ekikrit Kisan Portal के माध्यम से सरकार के पास सभी किसानों का एक डेटाबेस उपलब्ध हो जाएगा। इस डाटाबेस का इस्तेमाल करके सरकार किसानों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं आरंभ कर सकेगी।
- इस पोर्टल का लाभ उठाने के लिए किसान को इस पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण RAEO के माध्यम से किया जा सकता है।
राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना
एकीकृत किसान पोर्टल का उद्देश्य
इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य किसानों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत एक ही पोर्टल पर पंजीकरण करवाने की सुविधा उपलब्ध करवाना है। अब प्रदेश के किसानों को विभिन्न प्रकार की योजनाओं के अंतर्गत आवेदन करने के लिए अलग-अलग वेबसाइट पर आवेदन नहीं करना पड़ेगा। वह Ekikrit Kisan Portal पर आवेदन कर के विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। इस पोर्टल के माध्यम से समय और पैसे दोनों की बचत होगी तथा प्रणाली में पारदर्शिता आएगी। एकीकृत किसान पोर्टल के माध्यम से सरकार के पास प्रदेश के सभी किसानों का एक डेटाबेस भी उपलब्ध हो जाएगा। जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने में किया जा सकेगा।
Details of Ekikrit Kisan Portal
योजना का नाम | एकीकृत किसान पोर्टल |
किसने आरंभ की | छत्तीसगढ़ सरकार |
लाभार्थी | छत्तीसगढ़ के किसान |
उद्देश्य | किसानों के लिए एक ही पोर्टल पर पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध करवाना। |
आधिकारिक वेबसाइट | kisan.cg.nic.in |
साल | 2024 |
राज्य | छत्तीसगढ़ |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
छत्तीसगढ़ एकीकृत किसान पोर्टल के लाभ तथा विशेषताएं
- छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा एकीकृत किसान पोर्टल का शुभारंभ किया गया है।
- Ekikrit Kisan Portal के माध्यम से अब प्रदेश के किसानों को विभिन्न प्रकार की योजनाओं के अंतर्गत अलग-अलग आवेदन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
- किसान इस पोर्टल पर पंजीकरण कर के विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
- इससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी तथा प्रणाली में पारदर्शिता आएगी।
- यह पोर्टल किसानों के जीवन को सरल बनाने में लाभकारी साबित होगा।
- किसानों के जीवन स्तर में भी इस पोर्टल के माध्यम से सुधार आएगा।
- यह पोर्टल सरकार के पास किसानों का एक डेटाबेस उपलब्ध करवाने में भी कारगर साबित होगा।
- यह डाटाबेस सरकार को विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन करने में सहायता प्रदान करेगा।
- इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाने के लिए आवेदन पत्र RAEO के माध्यम से भरा जाएगा।
Ekikrit Kisan Portal स्टैटिसटिक्स
कुल किसान | 1934 |
कुल ग्राम | 20898 |
कुल RAEO | 3301 |
कुल समिति | 2008 |
एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीकरण करवाने की पात्रता
- आवेदक छत्तीसगढ़ का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- कृषि समस्त श्रेणी के भूस्वामी एवं वन पट्टा धारी कृषक होना चाहिए।
- खरीफ 2024में धान उपार्जन के कृषकों को उनकी फसल/रब्बे में परिवर्तन नहीं होने पर पंजीयन की आवश्यकता नहीं।
Ekikrit Kisan Portal महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण
- जाति प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
Ekikrit Kisan Portal में पंजीयन की शर्तें
- सत्यापन एवं पंजीयन की कार्यवाही पोर्टल पर प्रदर्शित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।
- यदि गिरधारी के आंकड़ों में कोई त्रुटि होती है तो इस स्थिति में राजस्व विभाग द्वारा सुधार किया जाएगा।
- राजस्व विभाग फसलों से संबंधित जानकारी गिरधारी के माध्यम से प्राप्त करेगा।
- फसल के रकबे का निर्धारण करने के लिए भुइया पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों का ही अधिकृत रूप से उपयोग किया जाएगा।
- ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी या फिर ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी द्वारा कृषकों के आवेदन का ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा जिसके पश्चात कृषकों का पंजीयन संबंधित सहकारी समिति द्वारा किया जाएगा।
- वे सभी कृषक जो कृषि फसल लगाएंगे उनके आवेदन का परीक्षण का सत्यापन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा किया जाएगा। लेकिन किसी भी प्रकार की उद्यानिकी फसल या फिर वृक्षारोपण करने की स्थिति में कृषकों के आवेदन का परीक्षण एवं सत्यापन ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी तथा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी में से किसी एक के द्वारा किया जाएगा।
- कृषकों का सत्यापन भारतीय वरिष्ठ पहचान प्राधिकरण से किया जाएगा। जिससे की डुप्लीकेसी को रोका जा सके। इसके अलावा वास्तविक लाभार्थियों को लाभबनती करने के लिए कृषकों के बैंक विवरण का पीएफएमएस से सत्यापन भी किया जाएगा।
- आवेदन के समय आधार नंबर देना अनिवार्य है।
- वै सभी किसान जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, धान एवं मक्का उपार्जन तथा कोदो, कुटकी एवं रागी उपार्जन योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें एकीकृत किसान पोर्टल पर निर्धारित समय अवधि में पंजीयन करना अनिवार्य है।
- आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति से संबंधित जानकारी s.m.s. के माध्यम से कृषकों को प्रदान की जाएगी।
- आवेदन के पश्चात कृषकओ को एक यूनीक आईडी भी प्रदान की जाएगी।
- संस्थागत/रेगहा/बटाईदार/लीज/डुबान छेत्र के किसानों का पंजीयन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा किया जाएगा।
- कृषको द्वारा आवेदन अपने ग्राम वार करना होगा। सभी बोए गए फसल के रकबे की जानकारी खसरा वार प्रदान करनी होगी।
- यदि कृषकों द्वारा कृषि भूमि का क्रय या विक्रय किया जाता है तो इस स्थिति में गिरधारी की अंतिम तिथि तक भुइया पोर्टल में प्रदर्शित कुल रकबे के अधीन संबंधित कृषक की पात्रता निर्धारित की जाएगी।
- सभी पंजीकृत किसानों के डेटाबेस को आगमी वर्षों में उपयोग किया जाएगा।
- वह सभी किसान जो पंजीकृत डाटा में कोई भी संशोधन नहीं कराना चाहते उन को दोबारा से पंजीयन करने की आवश्यकता नहीं है।
- पोर्टल पर पंजीकरण 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक की जाएगी।
कृषकों का पंजीयन
नए कृषकों का पंजीयन
खरीफ मौसम में खेती करने वाले व सभी किसान जो सुगंधित धान, फोर्टीफाइड धान, कृषि फसल, उधानिकी फसल एवं वृक्षारोपण करते है उनको पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य है। पंजीकरण करने के लिए कृषकों को सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जमा करने होंगे। वह सभी किसान जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करना चाहते हैं उनको नवीन पंजीयन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वह सभी धान उत्पादक कृषक जिन्होंने एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीकरण नहीं करवाया है उनको नवीन पंजीयन करना होगा। वह सभी किसान जो साख सहकारी समिति में आवेदन जमा कर चुके हैं एवं फसल या रकबे में संशोधन नहीं करना चाहते उन्हें नवीन पंजीयन करने की आवश्यकता नहीं है। नवीन पंजीकरण के लिए किसान आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के पास जमा करके पावती प्राप्त कर सकते हैंं।
पंजीकृत फसल या रकबे में संशोधन
वह सभी किसान जो पंजीकृत फसल या रकबे में संशोधन करना चाहते हैं उन्हें प्रपत्र 3 के माध्यम से सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा। आवेदन में कृषकों को यूनिक किसान पहचान संख्या का उल्लेख भी करना होगा। खरीफ वर्ष 2024-25 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय के लिए पंजीकृत कृषक को तथा खरीफ 2024में राजीव गांधी किसान न्याय योजना हेतु पंजीकृत कृषकों के लिए भी लागू किया जाएगा। सभी आवेदन के प्रशिक्षण, सत्यापन एवं पंजीयन की कार्यवाही उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।
कृषक के व्यक्तिगत विवरण में संशोधन
यदि कृषक अपने आधार नंबर या बैंक विवरण आदि में संशोधन करना चाहते हैं तो इस स्थिति में उन्हें प्रपत्र 3 में संबंधित दस्तावेजों की छाया प्रति के साथ आवेदन संबंधित ग्राम कृषि विस्तार अधिकारी के पास जमा करना होगा। कृषि अधिकारी द्वारा संबंधित दस्तावेजों की छाया प्रति का प्रारंभिक परीक्षण एवं सत्यापन किया जाएगा। कृषक से आवेदन प्राप्त करने के 1 सप्ताह के भीतर आवेदन अनिवार्य रूप से जमा किया जाएगा। सभी दस्तावेजों का सत्यापन करने के पश्चात जानकारी पोर्टल पर अपडेट की जाएगी।
वारिसान पंजीयन
तहसीलदार द्वारा कृषकों के आवेदन प्राप्त करने के 15 दिन के अंदर पोर्टल पर पंजीयन करना आवश्यक है। आवेदन एवं सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों का प्रशिक्षण एवं सत्यापन तहसीलदार द्वारा किया जाएगा। वारिसान पंजीयन करने के लिए किसानों को निर्धारित प्रपत्र 4 में आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज जमा करने आवश्यक है। इसके अलावा पंजीकृत कृषक की मृत्यु होने या वारिस घोषित करना या भूमि में विवाद होने की स्थिति में संबंधित कृषक के भूमि की जानकारी भुइया पोर्टल में यदि अपडेट नहीं है तो इस स्थिति में कृषक को वारिसान पंजीयन करना महत्वपूर्ण है।
Ekikrit Kisan Portal पर पंजीकरण करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम किसान को यहां दिए गएआवेदन पत्र को डाउनलोड करना होगा।
- इसके पश्चात आपको इस आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकालना होगा।
- अब आप को आवेदन पत्र में पूछी गई निम्नलिखित जानकारी दर्ज करनी होगी।
- कृषक का नाम
- पिता का नाम
- संबंध
- वर्ग
- विशेष जनजाति
- मोबाइल नंबर
- निवास ग्राम का नाम
- विकासखंड
- जिला
- पता
- ग्राम का नाम
- पटवारी हल्का नंबर
- ऋण पुस्तिका क्रमांक
- कुल भारत रकबा
- बैंक खाते का विवरण आदि
- इसके पश्चात आपको इस आवेदन पत्र से सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज अटैच करने होंगे।
- अब आपको यह आवेदन फॉर्म संबंधित RAEO के पास सत्यापन हेतु जमा करना होगा।
- RAEO से आपको ही प्रगति प्राप्त करनी होगी।
- RAEO संबंधित समिति में कृषकों के आवेदन फॉर्म को पहुचाएगा।
- इसके पश्चात समिति द्वारा कृषको का पंजीयन या संशोधन किया जाएगा।
- पंजीयन होने के पश्चात कृषकों को एसएमएस के माध्यम से सूचना प्रदान की जाएगी।
रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको एकीकृत किसान पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
- होम पेज पर आपको रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपको RAEO एवं समिति की जानकारी के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खोलकर आएगा।
- इस पेज पर आपको अपने जिले, तहसील, पंजियत एवं ग्राम का चयन करना होगा।
- इसके बाद आपको देखे के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।
पोर्टल पर लॉगइन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको एकीकृत किसान पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
- इसके पश्चात आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- इस पेज पर आपको यूजर आईडी पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको लॉगिन करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप पोर्टल पर लॉगिन कर सकेंगे।
आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको एकीकृत किसान पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
- इसके पश्चात आपको आवेदन फॉर्म के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने पीडीएफ फॉर्मेट में आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
- इसके पश्चात आपको डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकेंगे।
दिशा निर्देश डाउनलोड करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको एकीकृत किसान पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
- होम पेज पर आपको दिशा निर्देश के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपके सामने निम्नलिखित ऑप्शन खुल कर आएंगे।
- राजीव गांधी किसान न्याय योजना
- धान उपार्जन
- मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना
- कोदो, कुटकी, रागी उपार्जन
- आपको अपनी आवश्यकतानुसार विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।
यूजर मैन्युअल डाउनलोड करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको एकीकृत किसान पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
- इसके पश्चात आपको यूजर मैनुअल के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- आपके सामने निम्नलिखित ऑप्शन खुल कर आएंगे।
- आपको अपनी आवश्यकतानुसार विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- पीडीएफ फॉर्मेट में यूजर मैनुअल आपकी स्क्रीन पर खुलकर आ जाएगा।
- अब आपको डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप यूजर मैन्युअल डाउनलोड कर सकेंगे।