Matritva Shishu Evam Balika Madad Yojana – हर राज्य सरकार द्वारा अपने राज्य के नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाता है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के श्रमिक गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिक गर्भवती महिला और नवजात शिशु को लाभ प्रदान किया जाएगा। साथ ही इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा प्रसव से पूर्व तथा बाद में विश्राम करने और पौष्टिक भोजन की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। Matritva Shishu Evam Balika Madad Yojana का लाभ राज्य की प्रत्येक श्रमिक महिलाओं को दिया जाएगा। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होगा। अगर आप मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यह आर्टिकल विस्तारपूर्वक अंत तक पढ़ना होगा।
Matritva Shishu Evam Balika Madad Yojana 2024
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से श्रमिक महिलाओं को पुत्र या पुत्री के जन्म होने पर आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। पहली तथा दूसरी संतान होने पर ही श्रमिक महिलाओं को 50 हजार रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ताकि पात्र महिलाएं प्रसव से पूर्व प्रसव के उपरांत विश्राम करने हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त कर सके और उन्हें गर्भावस्था में पौष्टिक आहार प्राप्त हो सके। इसके अलावा गर्भावस्था में अतिरिक्त कार्य के आधार पर बिना काम के वेतन भी दिया जाता है।
Matritva Shishu Evam Balika Madad Yojana के तहत भवन एवं अन्य संनिर्माण प्रक्रिया में कार्यरत पात्र लाभार्थियों के नवजात शिशु को उनके जन्म से 2 वर्ष की आयु तक पंजीकृत महिला श्रमिकों एवं पंजीकृत पुरुष श्रमिकों की पत्नियों को प्रसव के उपरांत पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाता है। मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होगा।
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मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के बारे में जानकारी
योजना का नाम | Matritva Shishu Evam Balika Madad Yojana |
शुरू की गई | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा |
संबंधित विभाग | श्रम विभाग उत्तर प्रदेश |
लाभार्थी | यूपी के श्रमिकों की पत्नी तथा स्वयं महिला श्रमिक |
उद्देश्य | श्रमिक महिला और श्रमिकों की पत्नियों को गर्भावस्था में आर्थिक सहायता प्रदान करना |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
साल | 2024 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन/ऑनलाइन |
अधिकारिक वेबसाइट | https://www.upbocw.in/ |
Matritva Shishu Evam Balika Madad Yojana का उद्देश्य
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के निर्माण कार्यों में लगी श्रमिक महिलाओं और श्रमिक पुरुषों की पत्नियों को गर्भावस्था में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना को विशेष रुप से ऐसी महिलाओं के लिए शुरू किया गया है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उन्हें प्रसव के पूर्व और प्रसव के बाद जल्द कार्यों में लगना पड़ता है। यह योजना राज्य की सभी श्रमिक महिलाओं को आराम देने और उनके खाने-पीने की व्यवस्था के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। राज्य की सभी श्रमिक महिलाओं को गर्भावस्था की स्थिति में लाभ प्रदान करने के लिए मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद आरंभ योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से शिशु एवं मां को वित्तीय सहायता और पौष्टिक आहार प्रदान करना है ताकि नवजात शिशु एवं मां दोनों का स्वास्थ्य स्वस्थ रहें।
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मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- राज्य की गरीब गर्भवती श्रमिक महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना को शुरू किया गया है।
- इस योजना के तहत पुत्र के जन्म होने की स्थिति में सरकार द्वारा 20,000 रुपए की एकमुश्त राशि की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- पुत्री के जन्म होने पर 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा दी जाती है।
- मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के तहत यदि दिव्यांग बालिका जन्म लेती है तो ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा 50 हजार रुपए की राशि लाभ का दिया जाता है।
- महिला श्रमिक को गर्भपात होने की स्थिति में इस योजना के अंतर्गत कम से कम 2 माह के समतुल्य वेतन राशि दी जाती है।
- महिला कर्मकार को संस्थागत प्रसव होने पर इस योजना के तहत न्यूनतम वेतन के जितनी धनराशि 3 माह का वेतन चिकित्सा बोनस के रूप में लाभ दिया जाता है।
- मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के तहत यदि पहली और दूसरी संतान बालिका होती है या फिर आवेदकों के द्वारा पुत्री को दिया जाता है तो सरकार द्वारा 25 हजार रुपए की सहायता प्रदान की जाती है।
- इस योजना प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता राशि प्रसव खर्च के रूप में खर्च करने के लिए दी जाती है। ताकि श्रमिक को प्रसव में होने वाले खर्च के लिए कर्ज ना देना पड़े।
- मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना का लाभ प्राप्त कर श्रमिक महिला को अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए प्रसव समय में श्रम नहीं करना पड़ेगा।
- उत्तर प्रदेश की श्रमिक महिलाएं प्रसव होने से पूर्व तथा पश्चात आराम कर सकेगी तथा प्रसव काल को अच्छे से व्यतीत करने में यह योजना सहायता करेगी करेगी।
Matritva Shishu Evam Balika Madad Yojana के लिए पात्रता
- मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ केवल संस्थागत प्रसव यानी कि अस्पताल में प्रसव होने की स्थिति में ही प्राप्त होगा।
- इस योजना के लिए केवल श्रमिकों की पत्नी पात्र होगी।
- उत्तर प्रदेश श्रम बोर्ड में पंजीकृत होने पर ही इस योजना के लिए पात्र होंगे।
- आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- राज्य के श्रमिकों को केवल दो प्रसव यानी कि पहले दो बच्चों पर ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- श्रमिक कार्ड
- शिशु का जन्म प्रमाण पत्र
- चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया प्रसव प्रमाण पत्र
- वैधानिक गोद प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की छाया प्रति
Matritva Shishu Evam Balika Madad Yojana 2024 के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको श्रम विभाग उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आपको नीचे की ओर काफी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको योजना आवेदन करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
- अब आपको इस पेज में मांगी गई जानकारी जैसे अपना पंजीकृत मंडल चुने, योजना चुने, अपना पंजीकृत आधार कार्ड संख्या और अपना पंचायत मोबाइल नंबर आदि दर्ज करना होगा।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको आवेदन पत्र खोलें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा। और आवेदन फॉर्म में मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- इसके बाद आपको Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप सफलतापूर्वक मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के तहत आवेदन कर सकते हैंं।
- आवेदन करने के 3 माह बाद आपको इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट निकाल देना होगा।
- अब आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको मांगे गए जरूरी दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा।
- उसके बाद आपको यह आवेदन फॉर्म संबंधित विभाग में जाकर जमा कर देना होगा।
- इस प्रकार आप इस योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन कर सकेंगे।
आवेदन की स्थिति देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको श्रम विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आपको योजनाएं के ऑप्शन पर क्लिक कर योजना के आवेदन की स्थिति के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने योजना के अंतर्गत आवेदन की स्थिति के लिए नया पेज खुल जाएगा।
- अब आपको इस पेज पर योजना आवेदन संख्या या पंजीयन संख्या दर्ज करनी होगी।
- इसके बाद आपको कैप्चा कोड दर्ज कर Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति आ जाएगी।
- इस तरह आप आसानी से अपने आवेदन की स्थिति को देख सकते हैंं।